Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क...
Date: 2025-07-24 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2025-26 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, प्रस्तुत है आपके दस्तावेज़ का सारांश: **कार्यकारी सारांश:** दस्तावेज़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (HUDCO) से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए 4195.59471 लाख रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है। यह धनराशि 1 जून 2025 से 31 अगस्त 2025 तक देय ब्याज के लिए है। स्वीकृत धनराशि के उपयोग की कुछ शर्तों के अधीन आवंटित की गई है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *अनुमोदन और राशि* - गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए 4195.59471 लाख रुपये जारी किए गए हैं। *उपयोग के नियम और शर्तें* - यूपिडा को स्वीकृत धनराशि की निकासी अपनी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार करनी होगी। - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग परियोजना के लिए स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत सीमा के भीतर ही किया जाए। - यूपिडा यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षण रिपोर्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर महालेखाकार, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कार्यालय और सरकार को उपलब्ध कराया जाए। - धनराशि की निकासी उचित अनुमोदन और नियमों के अनुसार की जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के ज्ञापन में उल्लिखित निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। - आवंटित धनराशि का उपयोग केवल अपेक्षित कार्य के लिए किया जाना चाहिए और इसका उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। - आहरित धनराशि पर कोई ब्याज उत्पन्न होने की स्थिति में उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाना चाहिए। - परियोजना की मूल स्वीकृति के शेष नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। *वित्तीय विवरण* - व्यय को वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 2852808002200 के तहत नामे डाला जाएगा। *अतिरिक्त निर्देश* - यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधित्व अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** यूपिडा *प्रभाव:* गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए एचयूडीसीओ ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए धनराशि प्राप्त होती है, जिससे परियोजना के वित्त में मदद मिलती है। *आवश्यक कार्रवाई:* यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि को निर्धारित नियमों के अनुपालन के साथ आवंटित किया जाए। यूपिडा को उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृत लागत सीमा के भीतर धन का उपयोग करना होगा। **हितधारक:** महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रयागराज और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कार्यालय, प्रयागराज *प्रभाव:* इन कार्यालयों को यूपिडा द्वारा धनराशि के उचित उपयोग की निगरानी करने के लिए यूपिडा से लेखा परीक्षण रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं। *आवश्यक कार्रवाई:* यूपिडा द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षण रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा करना और सत्यापित करना ताकि धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। **हितधारक:** औद्योगिक विकास विभाग *प्रभाव:* विभाग गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को सुविधाजनक बनाने में शामिल है, जिसके लिए वे धन जारी कर रहे हैं *आवश्यक कार्रवाई:* कुछ नहीं, बस सूचना के लिए।

Key Entities Referenced

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (Ganga Expressway Project): गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु। यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority)। हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) (Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)): गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु ऋण के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से लिया गया ऋण। औद्योगिक विकास अनुभाग (Industrial Development Section): औद्योगिक विकास अनुभाग-3, जो वित्तीय आवंटन से संबंधित आदेश जारी करता है। लखनऊ (Lucknow): उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहाँ यूपीडा और अन्य संबंधित कार्यालय स्थित हैं।
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A€AT-50/2025/|/034503/2025/002-77-3002-003-8-2022 निर्मेष कुमार शुक्ल, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा पिकप भवन, नस SS गोमती नगर लखनऊ। . औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 2d विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 A गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना A भूमि Osa से लिये गये ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध 776/यूपीडा/गंगा/4325/लेखा दिनांक 07.07.2025 के रस महोदय, ९ उपर्युक्त विषयक. अपर मुख्य कार्यपालक यूपीडा के. पत्रांक खरे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि So gi Ws अर्बन डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हडको) से लिये गये SS Th 0.06.2025 से 34.08.2025 तक की अवधि हेतु देय age 5 के लिए 5947 लाख (रुपये इकतालीस करोड़ पंचानबे लाख उनसठ हजार चार at मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:- Cy (धनराशि BO लाख में) लN िS दिनांक 3.द 0िन 8ा .ं 2क 0 0 2. 50 6 त. क20 अ25 व धस िे हेतु देय थे ew ब्याज के लिए अवमुक्त धनराशि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि क्रय हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन 495.5947 लिमिटेड से लिये गये ऋण पर देय ब्याज का भुगतान नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों (|) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा। (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्गंत स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत सीमा में ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि A कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0- 6/2025/बी-4-352/दस-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 cant जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2. (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग a आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय RyFa के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते & जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग ra मद में नहीं किया जायेगा। सना (6) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो ष में किया जायेगा। (7) उक्त परियोजना की मूल स्वीकृति विषयक ONS शर्ते यथावत रहेंगी। ( रुपये इकतालीस करोड़ पंचानबे लाख उनसठ हजार चार सौ इकहत्तर मात्र वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 002200 यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय लिए गए ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता ao (गैर वेतन) के ATA डाला जायेगा। 3- .. यह आदेश 2९०) व्ययक ) अनुभाग - | के कार्यालय AT संख्या - SAN 2- 38 संबंध में होने वाला व्यय रुपये -352/ 3/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रति OS. के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। थे were. थे (TAHT HAR शुक्ल) Oo Oo उप सचिव de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक ded] प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, ATO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज/लखनऊ।| 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ही ५ 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। \: 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। SS 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 8.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ।| २ 9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास omen | 0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास SS 44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 2. alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। Qy 43. गाई Wala | “ys OS आजा से, S O (निर्मेष कुमार शुक्ल) रस उप सचिव “S de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं ae] 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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