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Official TranscriptU+GAT-i0/2026/)/(253520/2026/i-4099/4/2025 प्रेषक, अरविन्द सिंह, उप सचिव उ0प्र0 शासन। सेवा में, आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ | राज्य कर अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2026 विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-शामली में राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स0नि0-शामली-कार्याइयय भवन निर्माण/2025- 26/I049/tIsa कर, दिनांक...
U+GAT-i0/2026/)/(253520/2026/i-4099/4/2025 प्रेषक, अरविन्द सिंह, उप सचिव उ0प्र0 शासन। सेवा में, आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ | राज्य कर अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2026 विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-शामली में राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स0नि0-शामली-कार्याइयय भवन निर्माण/2025- 26/I049/tIsa कर, दिनांक 29.2.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-शामली में राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-89 के पूंजी लेखाशीषक 4059-0I-05I-32-aelsdl ael Ud कार्यालय भवनों का निर्माण के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश ASA-724/7:-4-2025/88620i दिनांक 29.03.2025 द्वारा जनपद-शामली में राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु पीएएफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत FO 953.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में FO (50.00 लाख तथा शासनादेश ACA-434/7I-04-2025/:88620i दिनांक
08.09.2025 द्वारा परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रु० 50.00 लाख की स्वीकृति, अर्थात कुल FO 300.00 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार परियोजना हेतु SO 653.38 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना ey है। 3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि जनपद-शामली में राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु पीएएफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित धनराशि BO 953.38 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत पूंजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4059-0I-05-32-Hedl hegl एवं कार्याइयय भवनों का निर्माण के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्रावधानित धनराशि में से VATA परियोजना हेतु अनुवर्ती किश्त के रूप में I- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ind सत्यापित की जा सकती है |SO 200.00 लाख (रुपये दो करोड़ मात्र) की वितीय स्वीकृति राज्यपात्र महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों- . प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एंव प्रस्तावित प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों केआकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि प्रशासकीय विभाग के सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व आयुक्त, राज्य कर, 50U0 ल्खनऊ/अपर आयुक्त DS- राज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य पूर्व में न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना#कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी अपर आयुक्त ग्रेड-] राज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर/कार्यदायी संस्था की होगी। आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ/अपर आयुक्त ग्रेड-] राज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिल्रित नहीं है तथा इस ed पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो /मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। Haya की जा रही धनराशि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को अनावश्यक रूप से डाकघर“बैंक खाते आदि A नहीं रखा जायेगा तथा Haga धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा। परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश Aeal-424/7I-4- 2025/88620। दिनांक 29.03.2025 तथा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपलान सुनिश्चित किया जाएगा। यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ind सत्यापित की जा सकती है |8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT AGAl-6/2025/a-I-352/aa- 2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशाननिर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 ( रुपये दो करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 089 लेखा शीर्षक 4059040543200 सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT ज्ञाप ACA-6/2025/al-I- 352/G8-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, अरविन्द सिंह उप सचिव । संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार। प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक Heal eq प्रेषित: - l. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 500, प्रयागराज। महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। oO अपर आयुक्त ग्रेड-] राज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर। निदेशक, वित्तीय सांखयकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ | एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, 50प्र0, लखनऊ। मुख्य कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। मुख्य कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, सहारनपुर /शामली। मुख्य अभियंता, निर्माण खंड (भवन विंग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।
0. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-, 50प्र0 शासन। . नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. गार्ड फाइल। CO “3 DD WU SP W DY आज्ञा से, अरविन्द सिंह उप सचिव। I- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ind सत्यापित की जा सकती है |