Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्‍तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्‍सप्रेसवे परियोजना (प्रयाग...
Date: 2025-06-17 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्‍तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्‍सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ तक) हेतु धनराशि की मांग।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ तक) के लिए 2 अरब रुपये की धनराशि जारी करने की मंजूरी देता है। यह मंजूरी विशिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है। 17 जून 2025 को जारी इस दस्तावेज़ में UPEIDA को निर्देशों का पालन करने और उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **धनराशि मंजूरी:** * गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2 अरब रुपये की धनराशि स्वीकृत। * **धनराशि वितरण:** * UPEIDA (यूपीडा) स्वीकृत राशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराएगा। * **अनुपालन और रिपोर्टिंग:** * UPEIDA (यूपीडा) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में महालेखाकार कार्यालय को जमा करे। * वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं 0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। * **धनराशि उपयोग:** * धनराशि वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के अनुरूप खर्च की जाए और किसी अन्य मद में उपयोग न की जाए। * आहरित धनराशि पर ब्याज प्राप्त होने पर उसे राजकोष में जमा किया जाए। * धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। * **वित्तीय जिम्मेदारी:** * किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए UPEIDA (यूपीडा) उत्तरदायी होगा। * **व्यय आवंटन:** * व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370900 गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। * **अनुमोदन:** * यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। **प्रभाव विश्लेषण:** **यूपीडा (UPEIDA):** * **प्रभाव:** धनराशि के वितरण और परियोजना के वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत धनराशि का वितरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना, लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदान करना, और सभी नियमों तथा दिशा-निर्देशों का पालन करना। **निर्माणकर्ता:** * **प्रभाव:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त होगी। * **आवश्यक कार्रवाई:** अपने तत्कालिक जरूरतों के अनुसार UPEIDA से धनराशि प्राप्त करें। **लेखाकार जनरल का कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज:** * **प्रभाव:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के वित्त का ऑडिट और निगरानी करने के लिए, वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** निर्धारित समयावधि में UPEIDA (यूपीडा) से उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करें। **उत्तर प्रदेश सरकार (औद्योगिक विकास विभाग):** * **प्रभाव:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति और वित्तीय अनुपालन की निगरानी और निरीक्षण करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** UPEIDA से परियोजना के वित्तीय अनुपालन पर रिपोर्ट प्राप्त करें।

Key Entities Referenced

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ): वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत धनराशि से संबंधित परियोजना। यूपीडा (UPEIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि प्राप्त कर रहा है और जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश शासन: राज्य सरकार, जिससे धनराशि स्वीकृति और दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1: वित्त विभाग का अनुभाग जो धनराशि के व्यय के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करता है। औद्योगिक विकास अनुभाग-3: औद्योगिक विकास विभाग का अनुभाग जो इस शासनादेश के विषय से संबंधित है।
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संख्या-40/2025//996697/2025/00-77-3002-003-9-2022 sadn सिंह, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा मैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हर NS यूपीडा, पिकप भवन, NX गोमती नगर लखनऊ। 3३ थे औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 2025 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (Ware तक) हेतु धनराशि की मांग। ९ उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य ae महोदय, , यूपीडा के. पत्रांक 453/यूपीडा/गंगा/2024 दिनांक 29.05.2025 के सं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु FO 20 लि (रुपये दो अरब मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के tS किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष () यूपीडा पर RI उक्त स्वरुप स्वीकृति प्रदान करते हैः नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों ५७ Hp निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी (2) यूपीडा का यह कार्य का कार्यालय Neos है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र / समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, 30 FO प्रयागराज, लेखा परीक्षा, 30 YO प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया | ९ आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा j शे के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- । के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं O- 6/2025/बी-4-352/दस-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 cant जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग cant निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हर्सताक्षर की आवर्शैथकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सर्तैयापित की जा सकती है |(5) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा। (6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उर्तंतरदायी होगा। 2- 38 संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,00,000 ( रुपये दो अरब मात्र ) को चालू fat वर्ष 2025-26 के. आय-व्ययक OA अनुदान. संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370900 गंगा. एक्सप्रेस-वे परियोजना (WRIT से. मेरठ) मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। aN 3-... यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - | के कार्यालय - 6/2025/ai--352/48-2025-23/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशुसकीयू fae को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे FI Sp C 5 dale, AY) (जयवीर सिंह) © ae विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। संख्या हेतु प्रेषित: - एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 एवं दिनांक ded] |. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, 2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) Wee , उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। 4. महालेखाकार, (लेखा प्रथम/दूवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। 5. मुख्य/वरिष्ठा FIST me ASTIN, जवाहर भवन, लखनऊ। 6. निदेशक, कीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। 7.निदेशक, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 8 हर PERS He प्रैमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन | -6)p अलुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 |0. i, यूपीडा, लखनऊ। 44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- {2.alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। 3. गार्ड फाइल। आज्ञा से, (जयवीर सिंह) ayaa सचिव I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हर्सताक्षर की आवर्शैथकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सर्तैयापित की जा सकती है |

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