Home India औद्योगिक विकास विभाग :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजन...
Date: 2025-07-17 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु धनराशि‍ के आवंटन के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

यहाँ अनुरोधित सारांश है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ वित्त वर्ष 2025-26 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्त संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए ₹4141.53204 लाख की धनराशि आवंटित करने से संबंधित है। यह धनराशि 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए अवमुक्त की जा रही है और यह स्वीकृति कई शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *आवंटित राशि का उद्देश्य और अवधि:* * गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए देय ब्याज के लिए ₹4141.53204 लाख आवंटित किए गए हैं। *धनराशि का उपयोग और आहरण:* * धनराशि को यूपीडा के बैंक खाते या अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उसी बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए जिससे ऋण राशि निकाली गई थी। * धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे अनुमोदित किया गया है। *अनुपालन और रिपोर्टिंग:* * यूपीडा आहरित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को निधारित समयावधि में उपलब्ध कराएगा। * धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। * प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। *वित्तीय और लेखांकन विवरण:* * इस संबंध में होने वाला व्यय ₹4141.53204 को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808001800 यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा। *अधिकार:* * यह आदेश वित्त (आय व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उनवान्त प्रतिबंधित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। **प्रभाव विश्लेषण:** **यूपीडा:** *प्रभाव:* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ऋण ब्याज भुगतान हेतु धन प्राप्त करता है। *आवश्यक कार्रवाई:* सुनिश्चित करें कि धनराशि निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाए, सभी दिशा-निर्देशों और आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाए और समय पर रिपोर्ट और लेखा जमा किए जाएं। **महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ:** *प्रभाव:* इस खर्च की लेखा परीक्षा करें। *आवश्यक कार्रवाई:* धन के उचित उपयोग को सत्यापित करने के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं चलाएं। **स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज:** *प्रभाव:* निधि खर्च की लेखा परीक्षा करें। *आवश्यक कार्रवाई:* धन के उचित उपयोग को सत्यापित करने के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं चलाएं। **औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार:** *प्रभाव:* परियोजना के लिए धन का प्रावधान। *आवश्यक कार्रवाई:* धनराशि की निगरानी और परियोजना प्रगति की निगरानी करें। **वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार:** *प्रभाव:* यह धन आवंटित करने और दिशानिर्देश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। *आवश्यक कार्रवाई:* यह सुनिश्चित करें कि यूपीडा इन दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

Key Entities Referenced

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना जिसका उल्लेख दस्तावेज़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए धन आवंटन के संबंध में किया गया है। यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण): वह प्राधिकरण जिसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्त संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए धनराशि का आवंटन प्राप्त है और जो अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी है। वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1: अनुभाग का उल्लेख व्यय के नियमों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में है। लखनऊ: स्थान जहाँ यूपीडा स्थित है और जहाँ से यह दस्तावेज़ जारी किया गया है। कंसोर्टियम बैंक (पंजाब नेशनल बैंक): वित्तीय संस्थान जिसने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ऋण दिया, जिसके लिए ब्याज आवंटित किया जा रहा है।
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संख्या-46/2025//02869/2025/002-77-3002-003--2022 प्रेषक, निर्मेष HAN शक्ल, oO oO उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक ऋ 0 2025 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे wala के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु धनराशि कै; Heal के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. ae *अधिकारी,. यूपीडा के. पत्रांक 69/यूपीडा/08/447 दिनांक 30.06.2025 के सुबह हो मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे Wasp isa कार्य हेतु कंसॉसियम बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) से लिये गये ऋण पर#दिद्वाकऋू /0.07.2025 से 30.09.2025 तक की अवधि हेतु देय ब्याज के लिए रू0 4 छिउे५04लाख ( रुपये इक्तालिस करोड़ इक्तालिस लाख तिरपन हजार दो at चार A) धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त «दिये, जाल कीं श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः (धनराशि रू0 लाख में) APPT नाम दिनांक 07.07.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक अवधि हेतु देय ब्याज के लिए Hara धनराशि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर 44.53204 देय ब्याज हेतु (]) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी। (2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। _ 4. ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र (कार्य का सम्परीक्षित लेखा eka समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय मैं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज़ाफ GEM सं0- 6/2025/बी-4-352/दस-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 cant जारी दिशा facet का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त #द्विभ्यूणा 3द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं कविच्लीयुचिहस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित, Meet किया जायेगा तथा किसी भी दशा A प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का Sythe feat अन्य मद में नहीं किया जायेगा। (7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए as. sare होगा। 2- 3a संबंध में होने वाला व्यय BGA थ 4I53,204 ( रुपये इकतालीस करोड़ इकतालीस लाख तिरेपन हजार दो सौ URNAta_p at चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय- व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा, शीर्षक, 285280800800 यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हूँतु्दविद्ली्य संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20 Vegeta - सामान्य (गैर वेतन) के TA डाला जायेगा। 3- Ue आदेश fea (Ry व्ययक ) अनुभाग - । के कार्यालय A संख्या - 6/2025/बी--352/दूख़०+289255%2357/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधाब्रति अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (TAHT HAR शुक्ल) Oo Oo उप सचिव संख्या एवं दिनांक ddd! प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, AO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 _ 4. ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ। 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ । 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।| 9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन | 8 ५ 0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 \ 44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- थक I2.alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। |3. गार्ड पत्रावल्ली। OS आजा से, we (निर्मेष कुमार शुक्ल) Y उप सचिव _ 4. ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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