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Date: 2026-02-25 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रक्षेत्र एवं डीएफएस केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश में संशोधन।

Issued by पशुधन विभाग · पशुधन विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रक्षेत्रों और डीएफएस केंद्रों पर वीर्य स्ट्रा विपणन केंद्र की स्थापना के लिए एक पूर्व शासनादेश में संशोधन किया गया है। त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण 19 जनवरी, 2026 के सरकारी आदेश में उल्लिखित मानक मदवार विवरण को संशोधित किया गया है। कुल स्वीकृत धनराशि रू. 39.60 लाख है। **मुख्य बातें** *वित्तीय संशोधन:* * विभिन्न मानक मदों के लिए स्वीकृत धनराशियाँ संशोधित की गई हैं, जिसमें कार्यालय व्यय, कार्यालय फर्नीचर और उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीद, कंप्यूटर हार्डवेयर/संबंधित स्टेशनरी की खरीद और आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए भुगतान शामिल हैं, जिनकी कुल राशि 39.60 लाख रू. है। * 19 जनवरी, 2026 के शासनादेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। *सामान्य शर्तें:* * मूल शासनादेश में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें और प्रतिबंध अपरिवर्तित रहेंगे। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। **प्रभाव:** जानकारी प्राप्त करना और उनके रिकॉर्ड और खातों में संशोधनों पर विचार करना। **आवश्यक कार्रवाई:** रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए संशोधित धनराशि और शर्तों को ध्यान में रखें। **हितधारक:** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ। **प्रभाव:** कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन पर प्रभाव। **आवश्यक कार्रवाई:** तदनुसार योजनाओं और बजट को समायोजित करें। **हितधारक:** वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। **प्रभाव:** वित्तीय प्रबंधन और योजना का प्रभाव। **आवश्यक कार्रवाई:** वित्तीय योजनाओं और बजट को समायोजित करें। **हितधारक:** संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी। **प्रभाव:** वित्तीय संसाधनों के आवंटन और व्यय पर प्रभाव। **आवश्यक कार्रवाई:** संशोधित धनराशि के आधार पर वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित करें। **हितधारक:** वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु०-३ । **प्रभाव:** व्यय नियंत्रण और वित्तीय नियोजन पर प्रभाव। **आवश्यक कार्रवाई:** तदनुसार व्यय योजनाओं और नियंत्रण प्रक्रियाओं को अपडेट करें।

Key Entities Referenced

शासनादेश: सरकारी आदेश या शासनादेश। पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश का पशुपालन विभाग, जो सरकारी पत्राचार के विषय के लिए जिम्मेदार है। वित्तीय वर्ष 2025-26: संशोधित शासनादेश की समयावधि। प्रक्षेत्र एवं डीएफएस केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना योजनान्तर्गत: शुरू की गई योजना जिसमें प्रक्षेत्र और डीएफएस केंद्रों पर वीर्य स्ट्रा विपणन केंद्र स्थापित करना शामिल है।
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