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Official Transcriptसंख्या-04/2026/आई /22486 /007-87-04002-002-4-2023(पार्ट-2) प्रेषक, कमल मोहन, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2026 विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लण्ट रुथापित कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के...
संख्या-04/2026/आई /22486 /007-87-04002-002-4-2023(पार्ट-2) प्रेषक, कमल मोहन, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2026 विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लण्ट रुथापित कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5440/यूपीनेडा-सोलर रूफटॉप-बजहं»2024-25,/दिनांक 02 जनवरी, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 2-... वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत Bets पीएम कुसुम घटक सी-4 निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन के क्रियान्वयन हेतु मद संख्या*20 (IN daa) में प्राविधानित धनराशि एवं पुनर्विविनियोग के सापेक्ष अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि का«बरिवरण निम्नवत् है:- (धनराशि रू0 लाख में) क्र. | प्राविधानित . दिनांक अवमुक्क्त शासनादेश Wea व दिनांक a. धनराशि धनराशि 24/2025/544/00-87-0002-002-4-2023, दिनांक 05 जून, 2025 4375.00 | 27500.00 | 27/2025/64/002-87.0002-002-4-2023, दिनांक 02 जुलाई, 2025 4375.00 3/2025/844/003-87-04002-002-4-2023, दिनांक 29 जुलाई, 2025 4375.00 34/2025/072284/004-87-04002-002-4-2023, दिनांक 29 अगस्त, 4375.00 2025 ह 2 प7ुन0र0्व.ि0नि0यो ग 636/202944385/005-87-04002-002-4-2023, दिनांक 09 अक्टूबर, 700.00 पुनर्विनियोग, | 2025 3 प0ु9न0ैर0्:व0ि0न»िय,ो ग | 39/2025/6095/006-87-0002-002-4-2023, दिनांक 04 दिसम्बर, 0900.00 पुनर्थेनियोग | 2025 कुल योग 40400 .00 3- su सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराये जाने हेतु मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में अनुपूरक बजट के माध्यम से व्यवस्थित की गई धनराशि BO 50000.00 लाख (रूपये पांच अरब मात्र) को निम्नलिखित wats एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- - स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अंतर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।2- 34d स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किये जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा। 3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के fad पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है। 4- कार्य मेँ प्रयोग की जाने वाली सामग्री/ठपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। 5- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयब्रद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा 6- द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य की वीडियोग्राफी भी करायी जाय। 7- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, Soca USe शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। 8- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अबमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन धबिभाग /अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष a आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों (से अनिवार्यज्नः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 33 मई, 2024. तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त. ऊर्जासोंत विभाग को प्रेषित किया जायेगा। 9- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा। 40- 34a स्वीकृत धनराशि को आहरित“व्यय..कियें जाने से पूर्व वित्त विभाग के wars ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-4-352/दस-2025-234/2025, दिनांक, 27-ATd, 2025 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 44- उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित»ब्यय किए जाने के पूर्व निदेशक, यूपीनेडा द्वारा प्रश्नगत कार्यक्रम/योजना से संबंधित समय-समय पर निर्गत्(शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता, होने पर ही किया जायेगा। 3- वर्तमान में अवमुक्ल्र HoT रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। 2- इस#संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,00,000 ( रुपये पाँच अरब मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 -26 Piston मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 280004040700 निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित “Snes सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराया जाना मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-0-94-X-2025-26-faateH: 9--2026 A wa faa विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, कमल मोहन अनु सचिव I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।संख्या-04/2026/आई /2 2486 /007-87-04002-002-4-2023, तद्दिनांक। 422486/007-87-0002-002-4-2023, तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम»द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम»“द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्रयागराज।
(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-40
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(7) गार्ड फाइल। आज्ञा से, कमल मोहन अनु सचिव I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।