Date: 2025-05-08Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।
यहां मांगी गई संरचना का उपयोग करके नीति दस्तावेज़ का सारांश दिया गया है।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन का भुगतान करने के लिए 4597.00 लाख रुपये जारी करने की स्वीकृति प्रदान करता है। राशि मार्च से मई 2025 की अवधि के लिए देय मूलधन की त्रैमासिक किस्त को कवर करेगी। उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों का अनुपालन अनिवार्य है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **धनराशि जारी करना:**
* गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि खरीद के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन के भुगतान के लिए 4597.00 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
* यह रिलीज मार्च 2025 से मई 2025 तक की त्रैमासिक किस्त को कवर करती है।
* **नियम और शर्तें:**
* मूलधन के लिए जारी धन को यूपीडा के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसी बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिससे ऋण की धनराशि निकाली गई है।
* निधि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया है।
* यूपीडा को निर्धारित समय के भीतर कार्यालय महालेखाकार, उ.प्र. प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. प्रयागराज और सरकार को निकाली गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद नियम के अनुसार किया जाएगा।
* जारी धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
* प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
* किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा।
* **वित्तीय पहलू:**
* इस संबंध में होने वाला व्यय 45,97,00,000 रुपये (पैंतालीस करोड़ सत्तानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808002400 यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
* यह व्ययक अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**प्रमुख हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
**प्रभाव:**
* यूपीडा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण का भुगतान करने के लिए धनराशि का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है।
* उन्हें वित्त विभाग और सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय दिशानिर्देशों और शर्तों का पालन करना होगा।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* यूपीडा को धन को उसी बैंक खाते में जमा करना होगा जिससे ऋण प्राप्त हुआ था।
* उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि धन का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाए।
* उन्हें उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर कार्यालय महालेखाकार और सरकार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
* उन्हें जारी किए गए धन के व्यय/उपयोग के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
Key Entities Referenced
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना: गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्यों से संबंधित एक परियोजना।
यूपीडा (UPEIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का संचालन करता है।
वित्तीय वर्ष 2025-26: जिस वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है।
हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड: एक वित्तीय संस्था जिससे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय हेतु ऋण लिया गया है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: शासनादेश जारी करने वाला विभाग।
संख्या-37/2025//957476/2025/00-77-3099-380-2022
प्रेषक,
निर्मेष HAN शक्ल
oO oO
उप सचिव,
उत्तसर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पिकप भवन,
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 08*७5%025
विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हाय Ser वित्त संस्थाओं
से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन सबंध करों |
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उप मुख्य कार्यपालक sila, यूपीडा४ के पैत्रांक 89/यूपीडा/गंगा/
2044/यूपीडा/गंगा/325/लेखा दिनांक 30.04.2025 के सुंदैर्भ में मुझे यह कहने का निदेश
हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु ele क्रय, हेतु वित्त संस्थाओं (हाउसिंग एण्ड
अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड) से fort aM की अदायगी हेतु माह मार्च, 2025
से माह मई, 2025 तक की तिमाही edie की Aaa किश्त के लिए आवश्यक रु.
4597.00 ( रुपये पैंताबलीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र ) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और
शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन Boer fa जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान
करते हैः-
(धनराशि रू0 लाख में)
क्र0स0 कार्य का नाम अब तक अवमुक््त | अवमुक््त
धनराशि धनराशि
। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय के
लिए वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के
मूलधन की अदायगी हेतु माह मार्च, 2024 47,930.00 4597.00
से माह मई, 2025 तक की. तिमाही
हेतु मूलधन की Aaa किश्त के लिए
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(|) मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते
मैं नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक
खाते में मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी।
__ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(2)धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
(3)स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य
का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि में कार्यालय महालेखाकार , उ0प्र0 प्रयागराज ,
कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा , उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया
जाए।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया “agi Var
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त ( आय व्ययक ) अनुभाग - । के कार्यालय Ay संख्या सं0-
6/2025/बी-4-352/दस-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 cant जाईटशिडडिनिर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग Mag विशीग्रे cant निर्गत
आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवूं बितीस्यु,हैस्तपुस्तिका के नियमों,
स्थायी आदेशों आदि का HAA: अनुपालन सुनिश्चित कुस्ते हर्वक्रियार जायेगा तथा किसी भी
दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का raha अन्य मद में नहीं किया
जायेगा।
(7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए पीडॉबउत्तरदायी होगा।
2- 38 संबंध में होने वाला व्यय रुरषये #487,00,000 ( रुपये पैंतालीस करोड़ सत्तानबे
लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष _26029९6* के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा
शीर्षक 2852808002400 यूपीड़ा, दुख, गैंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय
संस्थाओं के लिए गए Re Aad की अदायगी हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता
अनुदान - सामान्य (RAAF AA डाला जायेगा।
3- ... यह SNAG - व्ययक ) अनुभाग - । के कार्यालय A संख्या - 6/2025/बी-
-352/48-20223/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत
प्रतिनिधानि अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(निर्मेष HAR शुक्ल)
Oo Oo
उप सचिव,
__ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक ddd!
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
|. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, AO राज्यी मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ । ‘ Q
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन AAS | 3
थे
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग
8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।|
os < |
0. वित्त ($-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 १
44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
|2.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। OS
3. गार्ड Wardell | we
OO आज्ञा से,
Cy (निर्मेष कुमार शुक्ल)
SNS उप सचिव
__ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |