Date: 2025-07-17Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 मे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।
ज़रूर, नीचे दिए गए दस्तावेज़ का सारांश है।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है और इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए ऋण के मूलधन के भुगतान के लिए 98.28 करोड़ (₹982,800,000) की धनराशि आवंटित करने की स्वीकृति शामिल है। यह आवंटन जुलाई से सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए है और कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय आवंटन:**
* बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए ऋण के मूलधन के भुगतान के लिए ₹98.28 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
* **वित्तीय शर्तें और प्रतिबन्ध:**
* आवंटित धन का उपयोग ऋण चुकाने वाले बैंक खाते में जमा करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि कहीं और।
* यूपीडा को आवंटित धन के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र और ऑडिट किए गए खाते कार्यालय महालेखाकार, यू.पी., प्रयागराज को प्रस्तुत करने होंगे।
* धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे आवंटित किया गया है।
* धनराशि की निकासी तत्काल आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए।
* **अनुपालन और उत्तरदायित्व:**
* धनराशि के उपयोग से जुड़े सभी वित्तीय दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा जिम्मेदार होगा।
* **लेखा और बजट:**
* व्यय को अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 2852808002500 के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।
* आवंटन प्रशासकीय विभाग द्वारा पहले से ही सौंपे गए अधिकारों के अनुसार है, जैसा कि कार्यालय ज्ञापन संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
* **प्रभाव:** एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं। आवंटित धन को विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार कुशलतापूर्वक और अनुपालन के साथ प्रबंधित करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** निर्धारित शर्तों और विनियमों के अनुसार धन का उपयोग करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें और लेखा परीक्षा रिकॉर्ड जमा करें, और पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
**हितधारक:** औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
* **प्रभाव:** एक्सप्रेसवे परियोजना की वित्तीय प्रगति की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यूपीडा वित्त विभाग के निर्देशों का पालन करे।
* **आवश्यक कार्रवाई:** आवंटित धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन की निगरानी करना और यूपीडा के समन्वय में रहना।
**हितधारक:** महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)
* **प्रभाव:** यू.पी. एक्सप्रेसवे के निर्माण के संबंध में धन का उपयोग कैसे किया गया, इस पर वित्तीय प्रलेखन का आकलन किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सभी व्यय प्रलेखन की समीक्षा करें।
Key Entities Referenced
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है।
यूपीडा: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority), जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि का आहरण और उपयोग करेगा।
वित्त विभाग: वित्त विभाग, जो धनराशि के व्यय/उपयोग के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करता है।
महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज: महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, जिसे आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना है।
AKAT-45/2025/|/0286 6/2025/002-77-3002-003-7-2023
निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पिकप भवन,
गोमती नगर लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 7,0%.2025
विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 मे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के PAK कैर्थि हेतु वित्त
संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि Hosier के संबंध मैं।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उप मुख्य. कार्यपालक a) यूपीडा के. पत्रांक
693/AUIST/08/47 दिनांक 30.06.2025 के संदर्भ दो #सुझे Ue कहैने का निदेश हुआ है
कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार» चिट्तै*सस्थाओं से लिये गये ऋण के
मूलधन की अदायगी हेतु माह जुलाई, 2025 से/झ्ितंद्डौर, 2025 तक की अवधि के लिये
आवश्यक रु. 9828.00 लाख (रुपये अट्ठाह्बे करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र) की धनराशि
निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रुतिबिटवों' के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान HAE
(धनराशि रू0 लाख में)
क्र0स0 कार्य Site अब तक अवमुक्त HATA धनराशि
धनराशि
(|) मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते
में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी
बैंक खाते में मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी।
(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
(कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा , 30 WO प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा
दिया जाए।
(3) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय AT संख्या सं0-
6/2025/बी-4-352/दस-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 cant जारी दिशा निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग cant fasta
आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार , बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस््धिका के
नियमों , स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया AAT था
किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी 3A AeA नहीं
किया जायेगा।
(5) धनराशि. का. आहरण तात्कालिक आवश्यकता के. TAQ किया. जाएगा।
(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया ऊुब्येद़ा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
(7) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यूय/डपृयोगैच्विंत *विभाग cant निर्गत
आदेशों/ज्ञापों A उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट»मैथ्ुअलि एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के
नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: HMM aad करते हुए किया जायेगा तथा
किसी भी दशा A प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटिूँ चैद्खशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं
किया जायेगा।
(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के fast उत्तरदायी होगा।
2- Sa संबंध में होगे Gen सच रुपये 98,28,00,000 ( रुपये अट्ठानबे करोड़ अट्ठाईस
लाख मात्र ) को चालू वित्नीयूँ ay 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा
शीर्षक 2852808002500\atIST द्वारा बुन्देलखखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु
वित्तीय संस्थाआँ६ से वल्लिए गए ऋण के मूलधन की. अदायगी हेतु सहायता मानक
मद 20 सटायद्धा अन्नुदीन - सामान्य (गैर वेतन) के AA डाला जायेगा।
3- हि, आँश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय ज्ञाप संख्या -
6/225/बीछ।-352/दस-2025-23/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को
Sade प्रतिनिधिनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(TAHT कमार शक्ल)
Oo o
उप सचिव
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
|. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, AO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। . ANS
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। \
थे
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ:
8.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन लखनऊ | S
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास mee शासन |
I0. वित्त (8-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास iS
44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
2.aqlsal बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। ws
3. गार्ड पत्रावली। “ys
ANG आज्ञा से,
Cy (निर्मेष कुमार शुक्ल)
eS उप सचिव
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aS
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |