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Official TranscriptGWA: 2/2026/228/HR3i-67 -002(002)/4/2022 प्रेषक, विनोद कुमार वर्मा, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि vd प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर | कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2026 विषय: चन्द्रशेखर आजाद कृषि कृषि va प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत संचालित कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के कार्मिकों के...
GWA: 2/2026/228/HR3i-67 -002(002)/4/2022 प्रेषक, विनोद कुमार वर्मा, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि vd प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर | कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2026 विषय: चन्द्रशेखर आजाद कृषि कृषि va प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत संचालित कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के कार्मिकों के वेतन/भत्ते आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अर्थ नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पत्रांक:सीएसयूपी- 2083/बजट अनुभान अनुभान2025-26/राजस्व मद, दिनांक 24.0:.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि desea आजाद कृषि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत संचालित कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के कार्मिकों के वेतन/भत्ते आदि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान HeA-2l लेखाशीर्ष-2445-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-420-अन्य संस्थाओं को सहायता-04-50प्र0 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-34-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में प्राप्त अनुदान के सापेक्ष सम्भावित बचत BO 347.00 लाख को अनुदान AO-245-HhY अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-420- अन्य संस्थाओं को सहायता-07-50प्र0 कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को जनपद इटावा में प्रौद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना-34- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में संलग्न बी.एम.-9 (पुनर्विनियोग आदेश GO-HNOSO-TaIe--396, दिनांक 28.02.2026) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि रू0 347.00 लाख (रूपये तीन करोड़ सैंतालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-
4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा अनुदानित पदों के सापेक्ष व्यय किया जायेगा यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। इस धनराशि का उपयोग उन्हीं पदों के लिए किया जाय, जिनके वेतन हेतु पद सृजन के आदेश में राज्य सरकार की देयता निर्धारित है।
2) पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित बचत के मर्दों A meg वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक» पी.एल.ए. में नहीं रखी जाएगी तथा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वेतन मद में सृजित देयता के सापेक्ष ही किया जायेगा।
5) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
7) पुनर्विनियोग की धनराशि के आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |8) वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा।
9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
0) उक्त अनुदान के देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति एवं अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे एवं cum पर संबंधित मण्डलायुक्त के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा | 2- इस संबंध में होने वाला व्यय इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,47,00,000 (रुपये तीन करोड़ tacts लाख मात्र) को ae वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान AeA0ll लेखा शीर्षक 244580200700 उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को जनपद इटावा में प्रौद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना हैतु अनुदान मानक मद 37 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के AA डाला जायेगा। 3- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप AeMN-6/2025/al--352/GH-2025-23:/2025, दिनांक
27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। संलग्नक:- बी.एम.-9 | भवदीय, विनोद कुमार वर्मा, अनु सचिव। संख्या एवं दिनांक तदैव | प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- . महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज |
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, 50प्र0, लखनऊ / प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, कानपुर / कोषाधिकारी, कानपुर |
4. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर |
5. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ |
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-!
7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ
8. गार्ड फाइल्र। आज्ञा से, विनोद कुमार वर्मा, अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |बी एम-9 (भाग-॥) पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति (संदर्भ : बजट मैनुअल HT WEAL-58)) A067-20252026-67 002 002 2022 विषय:- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत संचालित कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के कार्मिकों के वेतन /भत्ते आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनर्विनियोग के माध्यम से राजस्व मद के वेतन मद में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण अनुदान लेखाशीर्ष मानक मद आवेदन पत्र देने के दिनांक | आवेदन पत्र देने के संक्रमित की जाने वित्त विभाग द्वारा संक्रमण के पशचात् | वित्तीय वर्ष संख्या पर उपलब्ध अनुदान / दिनांक पर उपलब्ध वाली धनराशि संक्रमण हेतु शेष अनुदान / विनियोग बचत अनुमोदित धनराशि विनियोग 24580200400 34 97,59,77,000 3,47,00,000 -3,47,00,000 04 (उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, (सहायता अनुदान - रुपये सत्तानबे करोड़ उनसठ रुपये तीन करोड़ रुपये तीन करोड़ 34700000 944277000 2025-2026 कानपुर को अनुदान ) सामान्य (वेतन)) लाख सतहत्तर हजार मात्र सैंतालीस लाख मात्र | सैंतालीस लाख मात्र निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण अनुदान लेखाशीर्ष मानक मद वित्तीय वर्ष के लिए संक्रमण हेतु वित्त विभाग द्वारा संक्रमण | संक्रमण के पशचात् शेष | वित्तीय वर्ष संख्या उपलब्ध / विनियोग | प्रस्तावित धनराशि | हेतु अनुमोदित धनराशि अनुदान / विनियोग 24580200700 3 (सहायता 8,53,40,000 3,47,00,000 o4 | (Sax प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को जनपद इटावा अनुदान- रुपये आठ करोड़ तिरेपन | रुपये तीन करोड़ 34700000 20040000 2025-2026 में प्रौद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान ) | सामान्य(वेतन)) | लाख चालीस हजार मात्र | सैंतालीस लाख मात्र कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :- नोट (l) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :- नियमित वेतन आदि के भुगतान के फलस्वरूप बचत।
(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष-9 मे अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :- लम्बित वेतन व एरियर आदि के कारण।
(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के Uea-i50, ॥5 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। संख्या: आर $-Tse--396 -2025-26, दिनांक- 28 फरवरी, 2026 सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज । विनोद कुमार वर्मा, राहुल कुमार, अनु सचिव अनु सचिव I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |GEAT:2/2026/228(2)/HiN3i-67-I002(002)/i/2022-afeain | प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- oN महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम»द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम“द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मण्डलायुक्तल आयुक्त, कानपुर / कोषाधिकारी, कानपुर, वित्त नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- (03 प्रतियो में), वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ, गार्ड फाइल। 9 शा F WN > आज्ञा से विनोद कुमार वर्मा, अनुसचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |