Home India औद्योगिक विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के नि...
Date: 2025-04-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2025-26 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

यहां दी गई संरचना का उपयोग करके दिए गए नीति पाठ का सारांश है। **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर मूलधन की वापसी के लिए 1820 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्देश देता है। इस राशि को अप्रैल 2025 से जून 2025 की अवधि के लिए वितरित किया जाएगा, जो कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है। इसमें यूपीडा द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता है जो जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *धन आवंटन:* * पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन की वापसी के लिए कुल 1820 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। * आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है और अप्रैल 2025 से जून 2025 तक की अवधि को शामिल करता है। *वित्तीय प्रबंधन और प्रतिबंध:* * राशि को सीधे कंसोर्टियम बैंकों को ऋण के मूलधन का भुगतान करने के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि आहरित धनराशि को यूपीडा के बैंक खाते में या किसी अन्य बैंक खाते में न रखा जाए। * यूपीडा को समय पर ऑडिटेड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करने की आवश्यकता है और वित्त विभाग द्वारा जारी बजट प्रबंधन नियमों और निर्देशों का पालन करना है। * आवंटित धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है और अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। * यूपीडा किसी भी वित्तीय अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी होगा। *अनुपालन और रिपोर्टिंग:* * दिशानिर्देशों का वित्त (आय व्ययक) विभाग के ज्ञाप संख्या सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 के अनुसार पूरी तरह से अनुपालन होना चाहिए। * कार्यालय, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज और शासन को वित्तीय उपयोग और अनुपालन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। **प्रभाव विश्लेषण:** **यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण):** *प्रभाव:* आवंटन यूपीडा को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए लिए गए ऋण का प्रबंधन करने में सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जिससे ऋण दायित्वों का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित होता है। *आवश्यक कार्रवाई:* यूपीडा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटित धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाता है, निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है और वित्त विभाग को ऑडिटेड उपयोगिता प्रमाणपत्र और वित्तीय रिपोर्ट समय पर जमा की जाती है। **वित्तीय संस्थान:** *प्रभाव:* यह निर्णय उन वित्तीय संस्थानों को प्रभावित करता है जिन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ऋण प्रदान किया है, जिससे उनके ऋण की वापसी सुनिश्चित होती है। *आवश्यक कार्रवाई:* संबंधित संस्थानों को पुनर्भुगतान प्रक्रिया के समन्वय के लिए यूपीडा के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। **राज्य सरकार (औद्योगिक विकास विभाग):** *प्रभाव:* आवंटन राज्य सरकार की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। *आवश्यक कार्रवाई:* विभाग को यूपीडा के खर्चों की निगरानी, वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और परियोजना के उद्देश्यों का समर्थन करने की आवश्यकता है।

Key Entities Referenced

यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority): पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की देखरेख करने वाली प्रमुख एजेंसी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसके निर्माण के लिए लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए धनराशि जारी की जा रही है। औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग, जो वित्त के आवंटन को संभालता है। वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का एक खंड जो व्यय से संबंधित वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज: महालेखाकार कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
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संख्या-32/2025//946333/2025/00-77-3002-003-3-2022 प्रेषक, निर्मेष HAN शक्ल, oO oO उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हर ५७ यूपीडा, पिकप भवन, NX गोमती नगर AAS! ९ औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : BS 025 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 A पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु WZ met के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक उप मुख्य कार्यपालक अधि पत्रांक 94/qutst/08/47 दिनांक 75.04.2025 के संदर्भ A मुझे यह कहने Geer हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त ae अप्रैल, 2025 से जून, 2025 3 पर 8200.00 लाख (रुपये एक अरब बयासी करोड़ मात्र) की धनराशि और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज स्वीकृति प्रदान करते हैः (धनराशि रू0 लाख में) क्रमांक a cee नाम HAAFA धनराशि माह अप्रैल, 2025 से जून 2025 तक की 8200.00 अवधि हेतु Yala एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु कंसॉसियम बैंकों से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु कुल योग 8200.00 नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों (|) मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी। (2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र (कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (3)धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। (4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या सं0- €0-6/2025/si--352/ee-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 aan जारी fa a“ का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त rage शैलारू निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट रस एवं पु के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनपालन सनिश्चित करते जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेत आवंटित धनराशि का मद में नहीं (7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा re | किया जायेगा। मात्र ) को चाल वित्तीय वर्ष 2025 er A अनुदान संख्या 007 लेखा 2- 3a संबंध में होने वाला व्यय waa शीर्षक 285280800200 यूपीडा एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए गए ऋण के मुलधन की हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे 3- oe RS वित्त ) अनुभाग-। के कार्यालय A संख्या - 6/2025/बी- -352/दस-2025-23 27-मार्च, 2025 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित निर्गत किये जा रहे है। BQ ° भवदीय, है (निर्मेष कुमार शुक्ल) उप सचिव de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक Aca] प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, AO राज्यी मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ। 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। * “ 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। NX 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 3 थे 8.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ ै 9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र 0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 SS © OS ‘ AcT | 44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- I2.clsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। OS 3. aS पत्रावल्ली। Cy आज्ञा से, RG (निर्मेnष कुमeार शुक्ल) de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं ae] 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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