Date: 2025-04-28Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
वित्तीय वर्ष 2025-26 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।
यहां दी गई संरचना का उपयोग करके दिए गए नीति पाठ का सारांश है।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर मूलधन की वापसी के लिए 1820 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्देश देता है। इस राशि को अप्रैल 2025 से जून 2025 की अवधि के लिए वितरित किया जाएगा, जो कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है। इसमें यूपीडा द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता है जो जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*धन आवंटन:*
* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन की वापसी के लिए कुल 1820 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
* आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है और अप्रैल 2025 से जून 2025 तक की अवधि को शामिल करता है।
*वित्तीय प्रबंधन और प्रतिबंध:*
* राशि को सीधे कंसोर्टियम बैंकों को ऋण के मूलधन का भुगतान करने के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि आहरित धनराशि को यूपीडा के बैंक खाते में या किसी अन्य बैंक खाते में न रखा जाए।
* यूपीडा को समय पर ऑडिटेड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करने की आवश्यकता है और वित्त विभाग द्वारा जारी बजट प्रबंधन नियमों और निर्देशों का पालन करना है।
* आवंटित धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है और अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।
* यूपीडा किसी भी वित्तीय अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी होगा।
*अनुपालन और रिपोर्टिंग:*
* दिशानिर्देशों का वित्त (आय व्ययक) विभाग के ज्ञाप संख्या सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 के अनुसार पूरी तरह से अनुपालन होना चाहिए।
* कार्यालय, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज और शासन को वित्तीय उपयोग और अनुपालन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण):**
*प्रभाव:* आवंटन यूपीडा को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए लिए गए ऋण का प्रबंधन करने में सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जिससे ऋण दायित्वों का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित होता है।
*आवश्यक कार्रवाई:* यूपीडा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटित धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाता है, निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है और वित्त विभाग को ऑडिटेड उपयोगिता प्रमाणपत्र और वित्तीय रिपोर्ट समय पर जमा की जाती है।
**वित्तीय संस्थान:**
*प्रभाव:* यह निर्णय उन वित्तीय संस्थानों को प्रभावित करता है जिन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ऋण प्रदान किया है, जिससे उनके ऋण की वापसी सुनिश्चित होती है।
*आवश्यक कार्रवाई:* संबंधित संस्थानों को पुनर्भुगतान प्रक्रिया के समन्वय के लिए यूपीडा के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।
**राज्य सरकार (औद्योगिक विकास विभाग):**
*प्रभाव:* आवंटन राज्य सरकार की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने की क्षमता को प्रभावित करता है।
*आवश्यक कार्रवाई:* विभाग को यूपीडा के खर्चों की निगरानी, वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और परियोजना के उद्देश्यों का समर्थन करने की आवश्यकता है।
Key Entities Referenced
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority): पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की देखरेख करने वाली प्रमुख एजेंसी।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसके निर्माण के लिए लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए धनराशि जारी की जा रही है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग, जो वित्त के आवंटन को संभालता है।
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का एक खंड जो व्यय से संबंधित वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज: महालेखाकार कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।