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Date: 2025-07-24 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

वित्तीय वर्ष 2025-26 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

यहां सारांश है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक आदेश है, जिसमें जून 2025 से अगस्त 2025 तक की तिमाही के लिए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए 45.97 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **धनराशि का आवंटन:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 45.97 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। * **धनराशि का उपयोग:** धनराशि का उपयोग जून 2025 से अगस्त 2025 तक वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन का त्रैमासिक भुगतान करने के लिए किया जाएगा। * **वित्तीय जिम्मेदारी:** यूपीआईडीए किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार है। * **अतिरिक्त निर्देश:** 27 मार्च, 2025 को जारी वित्त (आय व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** यूपीआईडीए (UPIDA) **प्रभाव:** उन्हें 45.97 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त होगा। **आवश्यक कार्रवाई:** * आवश्यकतानुसार तत्काल धनराशि निकालना। * सुनिश्चित करें कि आवंटित धनराशि का उपयोग केवल गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के ऋण के मूलधन का भुगतान करने के लिए किया जाता है। * सुनिश्चित करें कि धनराशि केवल उस बैंक खाते में जमा की जाए जिससे ऋण का भुगतान किया जाता है। * सभी प्रासंगिक वित्तीय नियमों का पालन करें और समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें। * वित्त (आय व्ययक) अनुभाग -1 के 27 मार्च, 2025 को जारी दिशानिर्देशों का पालन करें।

Key Entities Referenced

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना: उत्तर प्रदेश में एक बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसके निर्माण कार्य हेतु लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है। यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण): गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जिम्मेदार कार्यान्वयन एजेंसी, जिसे आवंटित धनराशि का प्रबंधन करना है। हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (HUDCO): एक वित्तीय संस्था जिससे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय हेतु ऋण लिया गया है। औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो इस आवंटन को संभाल रहा है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहाँ यूपीडा और अन्य संबंधित विभागों के कार्यालय स्थित हैं।
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AKAT-49/2025/ |/034937/2025/002-77-3099-380-2022 निर्मेष कुमार शुक्ल, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पिकप भवन, नस “ गोमती नगर लखनऊ। ० औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 2302 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 मे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के MES वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि के आवंटन | महोदय, अरे उपर्युक्त विषयक उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू fe 89/यूपीडा/गंगा/ 777/यूपीडा/गंगा/।325/लेखा दिनांक 07.07.2025 पर Hot यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय संस्थाओं (हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड) से लिये oem Oy" हेतु माह जून, 2025 A माह अगस्त, 2025 तक की तिमाही हेतु किश्त के लिए आवश्यक रु. 4597.00 ( रुपये पैंतालीस करोड़ नर yar धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः:- Cy (धनराशि BO लाख में) क्र0स0 CS का नाम अब तक अवमुक्‍्त | अवमुक्‍्त कद धनराशि धनराशि थे ' | गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु माह जून, 2024 से |... 52527.00 4597.00 माह अगस्त, 2025 तक की तिमाही हेतु मूलधन की त्रैमासिक किश्त के लिए (|) मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते मैं नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी। __ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(2)धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। (3)स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि मैं कार्यालय महालेखाकार , उ0प्र0 WIENS , कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा , उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार Key तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय A वित्त ( आय व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय AN 6/2025/sI--352/Qa-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 दूवारा जारी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का a वित्त द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का AN अन्य मद A नहीं किया (7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के ae जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 000 ( रुपये पैंताबीस करोड़ सत्तानबे लाख a सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 -व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808002400 यूपीडा & -वे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए गए ऋण के A सामान्य (गैर वेतन) aN जायेगा। = यह आदेश सु व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी- - 352/Ea-2025¢ , दिनाँक- 27-मार्च, 2025 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। (निर्मेष HAR शुक्ल) Oo Oo उप सचिव __ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनाक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, मा0 राज्यी मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।| 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ही ५ 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। \: 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। Sy 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ। २ 9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास परे सन | T, 0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास SN थे 44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- I2. alsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। Qy 43. गार्ड Wardell | “ys आजा से, ON (निर्मेष कुमार शुक्ल) \ उप सचिव YQ’ __ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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