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Date: 2026-04-23 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना का वित्‍तीय वर्ष 2026-2027 में क्रियान्‍वयन हेतु कार्ययोजना की प्रशासनिक स्‍वीकृति के संबंध में।

Issued by कृषि विभाग · कृषि विभाग

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संख्य‍ा-28/2026/412/12-5099/73/2022 प्रेषक, लाल‍बहादरु ‍यादव, ववशेष‍सविव, ईत्तर‍प्रदेश‍शासन। सेवा‍में, कृवष‍वनदेशक ईत्‍तर‍प्रदेश, कृवष‍भवन, लखनउ। कृवष‍ऄनभु ाग-5‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍लखनउ::‍ददनाकं ::‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍23‍‍ऄप्रलै ,‍2026 ववषयः- प्रवशवित कृवष ईद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना‍का‍ववत्‍तीय‍वष 2‍2026-2027‍में‍दियान्‍वयन‍हते ु‍काय 2योजना‍की‍ प्रशासवनक‍स्‍वीकृवत‍के‍संबंध‍में। महोदय, ईपयु 2क्‍त‍ववषयक‍अपके‍पत्ांक-20/िावल/प्र०कृ०ई०स्‍वा०यो०/2026-27,‍ददनांक‍09‍ऄप्रैल,‍2026‍एवं‍ऄपर‍कृवष‍वनदेशक‍ (िावल),‍ई०प्र०,‍कृवष‍भवन,‍लखनउ‍के‍पत्ांक-25/िावल/प्र०कृ०ई०स्‍वा०यो०/2026-27,‍ददनांक‍16‍ऄप्रैल,‍2026‍के‍संदभ 2‍में‍मुझे‍यह‍ कहने‍का‍वनदेश‍हुअ‍ह‍ैदक‍शासन‍द्वारा‍सम्‍यक‍वविारोपरान्त‍‍प्रदेश में संिावलत प्रवशवित कृवष ईद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना‍का‍ ववत्‍तीय‍वष 2‍2025-2026‍में‍दियान्‍वयन‍हते ु‍काय 2योजना‍की‍प्राशासवनक‍स्व‍ीकृवत‍वनम्‍नवत‍प्रदान‍की‍जाती‍ह‍ै:- 1.सवंिप्त रूप रेखा:- कृवष ऄथवा कृवष व्यवसाय प्रबन्धन में स्नातक बेरोजगार युवाओं की सेवाओं का ईपयोग कृषक वहत में करने के ईद्देश्य से ईत्तर प्रदशे सरकार द्वारा प्रवशवित कृवष ईद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना संिावलत ह।ै योजना का ईद्देश्य दकसानों को ईनके फसल ईत्पादों के वलए कृवष केन्र (एग्रीजंक्शन) के बैनर तले समस्त सुववधायें ‘‘वन स्टाप शॉप” के माध्यम से ईपलब्ध कराया जाना ह।ै साथ ही बेरोजगार कृवष स्नातकों को रोजगार का ऄवसर प्राप्त हो सकेगा। आन एग्रीजंक्शन (वन स्टाप शॉप) केन्रों के माध्यम से वनम्नवलवखत सेवाओं को एक छत के नीि ेईपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी:- 1. ईच्च गुणवत्ता के बीज, ईव 2रक, जैव ईव 2रक, माआिोन्यूट्रियन््स, वमी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सवहत समस्त कृवष वनवेशों की अपूर्तत। 2. नवीन तकनीक एंव परामश 2 सेवाओं की ईपलब्धता । 3. मृदा स्वास््य काड 2 पर संस्तुत ईव 2रक एव ंखाद की संतुवलत मात्ा के बारे में दकसानों को माग 2-दश 2न देना। 4. लघु कृवष-यंत्ों को दकराये पर ईपलब्ध कराये जान ेकी व्यवस्था। 5. नवीन तकनीकी की जानकारी एंव तकनीकी समस्या सम्बन्धी समाधान परामश 2 सेवा । 6. वववभन्न कृवष योजनाओं अदद के सम्बन्ध में परामशी सेवाएं ददए जान े एव ं प्रिार हते ु एग्रीजंक्शन केन्रों पर LCD/ AV Aids के लगाये जाने की व्यवस्था। 7. प्रसार सेवायें तथा कृवष प्रिेत् वनदेशन। ईक्त के ऄवतट्ररक्त एग्रीजंक्शन केन्रों द्वारा कृवष ईपकरणों की मरम्मत तथा ऄनुरिण ,कृवष ईत्पादों एवं प्रसंस्कृत कृवष ईत्पादों की वबिी, मौसम/ववपणन व ऄन्य सम्बवन्धत सूिनायें ईपलब्ध कराने जैसे काय 2 भी दकये जायेंगे। 2. काय 2िेत्ः- प्रदेश के समस्त 75 जनपद। 3. ऄनमु न्य सुववधाय‍ें:- I. एग्रीजंक्शन केन्रों की स्थापना हते ु ियवनत लाभर्तथयों को ईद्यम स्थापना एवं संिालन हते ुवनःशुल्क प्रवशिण। II. एग्रीजंक्शन स्थापना के वलए बैंको से ऊण प्राप्त करनें में सहायता तथा 7.5 प्रवतशत की दर से ऊण पर ब्याज ऄनुदान की व्यवस्था ह।ै यह ऄनुदान बैंक की बैक आन्डेड सवब्सडी के रुप में रखा जायेगा तथा वष 2 के समावप्त पर ऊणी के खाते में िेवडड कर ददया जायेगा। III. एक वष 2(12 माह) तक के वलए पट्ररसर के दकराये के 50 प्रवतशत की धनरावश,‍जो रुपया 2000/- प्रवतमाह से ऄवधक न हो। IV. कृवष व्यवसाय गवतवववधयों के वलए लाआसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाआसेन्स फीस के व्यय की प्रवतपूर्तत वनम्नवलवखत वववरण के ऄनुसार की जायेगीः- (ऄ) बीज लाआसेंस शुल्क हते ु (रूपये 1000/- प्रवत केन्र) (ब-1) ईव 2रक प्रावधकार पत् शुल्क बुन्देलखण्ड ित्े हते ु(रूपये 625/-प्रवत केन्र) 1- यह शासनादेश इऱेक्ट्राननकऱी जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाऺर कआ श्‍य कता नही है 2- इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्बे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है(ब-2) ईव 2रक प्रावधकार पत् सामान्य ित्े हते ु (रूपये 1250/-प्रवत केन्र) (स-1) कीटनाशी लाआसेंस शुल्क शहरी ित्े हते ु (रूपये 7500/-प्रवत केन्र) (स-2) कीटनाशी लाआसेंस शुल्क ग्रामीण ित्े हते ु(रूपये 1500/-प्रवत केन्र) कीटनाशी लाआसेंस शुल्क की प्रवतपूर्तत हते ु प्रत्येक जनपद में ग्रामीण एव ंशहरी ित्े का ऄनुपात 75:25 रखा गया ह,ै दफर भी स्थानीय अवश्यकता के ऄनुरूप लाआसेंस मद हते ु ग्रामीण एवं शहरी ित्े ों के केन्रों के वनधा 2ट्ररत लक्ष्यों में पट्ररवत 2न दकया जा सकेगा तथा तदनुसार अवंट्रटत धनरावश का ईपयोग जनपदीय ईप कृवष वनदेशक द्वारा दकया जायेगा। V. एग्रीजंक्शन ईद्यवमयों के वलए ऄवस्थापना सुववधाओं के ववकास हते ु ऄन्य योजनाओं से ऄवभसरण। 4. भौवतक एव ंववत्तीय लक्ष्य‍:- "प्रदेश के समस्त ववकास खण्डों एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थावपत ‘वन स्टॉप शॉप’ के माध्यम से कृषक ऄब एक ही स्थान पर गुणवत्तायुक्त कृवष वनवेश एव ं कृवष के सम्बन्ध मे ववशेष जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आस पहल से न केवल कृषकों को लाभ प्राप्त होगा, बवल्क बेरोजगार कृवष स्नातकों हते ु स्वरोजगार के नवीन ऄवसर भी सृवजत होंगे।‍योजनान्त‍ग 2त लक्ष्यों का अवंटन समग्र रूप से जनपद स्तर पर दकया जा रहा ह,ै दकन्त‍ु आनका ववकास खण्डवार वनधा 2रण एवं भववष्य में आनमें दकसी भी प्रकार का संशोधन, "वजला स्तरीय ियन सवमवत" के परामशोपरांत ईप कृवष वनदेशक द्वारा दकया जाएगा। ऄतः प्रत्येक जनपद को ऄपने िेत्ांतग 2त अने वाले संबंवधत ववकास खण्डों हते ु अवंट्रटत आन वववशष्ट लक्ष्यों के ऄनुरूप ही ऄपनी ववस्तृत काय 2योजना सुवनवित एवं दियावन्वत करनी होगी। वष 2 2026-27 में प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 827 एग्रीजंक्शन केन्रों की स्थापना का लक्ष्य वनधा 2ट्ररत दकया गया ह(ैवनधाट्र 2रत‍ भौवतक/ववत्त‍ीय‍लक्ष्य‍ों‍का‍जनपदवार‍फाटं ‍सलं ग्न‍क-1), वजसमें राज्य सरकार द्वारा प्रवत एग्रीजंक्शन केन्र की स्थापना हते ु वनम्नवलवखत वववरण के ऄनुसार सहायता प्रदान की जाएगी : - ि०स०ं काय 2वववरण धनरावश (रू0 म)ें 1 ऊण सीमा की धनरावश रु0 3.5 लाख पर ऄवग्रम ब्याज ऄनुदान ऄवधकतम् प्रवत केन्र रु0 42000/-( बैक आन्डेड 42,000 सवब्सडी के रुप म ेंवत 2मान ब्याज दर में ) पट्ररयोजना पर बैंक ऊण स्वीकृवत रु0 3.5 लाख स ेकम होन ेकी दशा में ऄवग्रम ब्याज ऄनुदान (बैक आन्डेड सवब्सडी) तदनुसार ऄनुपावतक रुप स ेकम होगा . 2 पट्ररसर दकराया 50 प्रवतशत ऄथवा ऄवधकतम् रु0 24000/- दकराया (ऄवधकतम् रु0 2000/- प्रवतमाह दर स ेकेवल 24,000 प्रथम वष 2के वलए ) 3 वनवेशों के िय- वविय हेत ुवनग 2त दकए जान ेवाल ेलाआसेन्स शुल्क की प्रवतपूर्तत 5,250 कृवष वनवेशवार लाआसेन्स शुल्क प्रवतपूर्तत का वववरणः- 1. बीज लाआसेन्स शुल्क हेत ु(रूपय ें1000/-प्रवत केन्र) 2. i) ईवर 2 क प्रावधकार पत् बुन्देलखण्ड िेत् के प्रस्ताववत शुल्क (रूपय ें625/- प्रवत केन्र) ii) ईवर 2 क प्रावधकार पत् सामान्य िेत्ों म ेंप्रस्ताववत केन्रों हेत ुशुल्क (रूपय े1250/-प्रवत केन्र) 3. i) कीटनाशी रसायन लाआसेन्स शहरी िेत्ों म ेंप्रस्ताववत केन्रों हेत ुशुल्क (रू0 7500/-प्रवत केन्र) ii) कीटनाशी रसायन लाआसेंस ग्रामीण िेत्ों म ेंप्रस्ताववत केन्रों हेत ुशुल्क (रूपय े1500/-प्रवत केन्र) 4 13 ददवसीय प्रवशिण के अयोजन, ववज्ञापन, स्टेशनरी, काया 2लय के ऄन्य ववववध व्यय हेत ु रू0 6650 प्रवत केन्र 6,650 (प्रवशिण व्यय @ रू0 400/ लाभाथी /प्रवत ददन, 13 ददन हेतु कुल रू0 5200 + ऄन्य व्यय रू0 1450 ववभाग हेत)ु योग 77,900 ववत्तीय वष 2 2026-27 में प्रदेश‍में‍827 एग्रीजंक्शन केन्रों की स्थापना के भौवतक लक्ष्य हते ु कुल धनरावश रु० 644.33 लाख व्यय दकया जाना ह।ै आस‍प्रकार‍वष 2 2026-27 हते ु कुल काय 2योजना का अकार वनम्नवत होगा :- ि0 स0ं वष 2 भौवतक लक्ष्य (सख्ं या म)ें ववत्तीय लक्ष्य (लाख रु0 म)ें 1 2026-27 827 644.33 कुल योग 827 644.33 प्रदेश हते ु कुल वनधा 2ट्ररत भौवतक लक्ष्य की सीमान्तग 2त ऄंतज 2नपदीय लक्ष्य पट्ररवत 2न कृवष वनदेशक, ईत्तर प्रदेश के ऄनुमोदन से दकया जायगे ा। 1- यह शासनादेश इऱेक्ट्राननकऱी जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाऺर कआ श्‍य कता नही है 2- इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्बे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है5. योजना का दियान्वयन:- ववत्तीय वष 2 2026-27 में योजना का दियान्वयन शासनादेश संख्या-11/2023/127/12-5-2023-ब0- 06/2017 ददनांक 31 जनवरी,2023) के ऄनुसार दकया जायेगा।‍योजना दियान्वयन हते ु प्रमुख वबन्द ुवनम्नवत ह‍ै:- (i) प्रिार-प्रसार‍:- योजना का व्यापक प्रिार-प्रसार संबंवधत जनपदों के ईप कृवष वनदेशक द्वारा वनःशुल्क सुवनवित दकया जायेगा। आसके ऄंतग 2त स्थानीय समािार पत्ों में 'प्रेस ववज्ञवप्त' के माध्यम से योजना की जानकारी ईपलब्ध कराइ जायगे ी। साथ ही ववभागीय बैठकों, दकसान पाठशालाओं एवं ववकास खंड स्तरीय गोवियों के माध्यम से पात् लाभार्तथयों को जागरूक दकया जायेगा। (ii) समय सारणी :-‍जनपदों के काय 2योजना वनग 2मन के पिात् वववभन्न काय 2 मदों‍/‍दियाकलापों को वनम्नवत् समय सारणी के ऄनसु ार सम्पाददत / दियावन्वत करते हुए 5 माह के ऄन्दर एग्रीजंक्शन की स्थापना करायी जानी होगी‍:- ि.स.ं दियाकलाप समय सारणी ऄववध 1 योजना का प्रिार-प्रसार एव ंववज्ञापन जनपदों को प्रेवषत काय 2योजना के ईपरान्त 30 जून 2026 तक 2 लाभाथी ियन ऄवधकतम 15 ददवस 15 जुलाइ 2026 तक 3 लाभाथी प्रवशिण (13 ददवसीय) ऄवधकतम एक माह 15 ऄगस्त 2026 तक 4 कृवष वनवेश लाआसेंस वनग 2मन ऄवधकतम 15 ददवस 31 ऄगस्त 2026 तक 5 डी0पी0अर0 तैयारी बैंक को प्रेषण एव ंस्वीकृवत ऄवधकतम 30 ददवस 30 वसतम्बर 2026 तक 6 ऊण ववतरण ऄवधकतम 15 ददवस 15 ऄक्टूबर 2026 तक 7 एग्रीजंक्शन स्थापना एव ंसंिालन ऄवधकतम 15 ददवस 31 ऄक्टूबर 2026 तक ईक्त समय सारणी के ऄनुसार वववभन्न दिया-कलापों को वनधा 2ट्ररत ऄववध तक सम्पाददत / पूण 2 कराने का दावयत्व‍जनपदीय ईप कृवष वनदेशक का होगा। (iii) एग्रीजक्ं शन हते ुपात्ता‍:- ईत्तर प्रदेश में वनवास करने वाले बेरोजगार कृवष स्नातक या कृवष व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक , जो कृवष एव ं संबद्ध ववषयों यथा- ईद्यान, पशुपालन,‍वावनकी,‍दग्ुध, पशु विदकत्सा,‍मुगी पालन एवं आस तरह की गवतवववधयां जो अइ0सी0ए0अर0 ऄथवा य0ू जी0सी0 से मान्यता प्राप्त दकसी राज्य / केन्रीय ववश्वववद्यालय या दकसी ऄन्य ववश्वववद्यालयों से वडग्रीधारी ह ैं ,पात् होंगे।‍ आसके ऄवतट्ररक्त ऄनुभव प्राप्त वडप्लोमाधारी/कृवष ववषय में आन्टरमीवडएट योग्य प्राथी पर भी वविार दकया जायेगा। (iv) ियन प्रदिया‍:- ईत्तर प्रदेश में वनवास करने वाले बेरोजगार कृवष स्नातक या कृवष व्यवसाय प्रबन्धन में स्नातक युवाओं का ियन वजला स्तरीय गट्रठत सवमवत द्वारा अवेदकों के ऑनलाआन अवेददत पत्ों की छंटनी (Screening) के ईपरान्त दकया जायेगा। आस सवमवत में वजलावधकारी / मुख्य ववकास ऄवधकारी, ईप कृवष वनदेशक (कृवष ववभाग), ऄग्रणी बैंक प्रबन्धक एव ंसविव वजला सहकारी बैंक वल0 सदस्य होंगे। वजला स्तर पर वनम्नवलवखत‍सवमवत का गठन दकया जायगे ा‍:- 1. वजलावधकारी/मुख्य ववकास ऄवधकारी - ऄध्यि 2. ईप कृवष वनदेशक - सदस्य/सविव 3. ऄग्रणी बैंक प्रबन्धक - सदस्य 4. सविव वजला सहकारी बैंक वलवमटेड - सदस्य 5. कृवष ववज्ञान केन्र के ऄध्यि/वट्ररि वैज्ञावनक - सदस्य ियन की प्रदिया जनपद में गट्रठत सवमवत द्वारा पारदशी ढंग से की जाय तथा वनधा 2ट्ररत समय-सीमा में अवेदन पत् प्राप्त करते हुए ियन सुवनवित दकया जाय। आसके साथ ही पारदशी प्रतीिारत सूिी भी तैयार की जाय।‍जनपद में वनधा 2ट्ररत लक्ष्य के सापेि 50 प्रवतशत ऄवधक लाभार्तथयों का ियन दकया जाय, वजससे दक ऄपट्ररहाय 2 पट्ररवस्थवतयों में भी जनपदीय लक्ष्य की प्रवतपूर्तत शत-प्रवतशत की जा सके। ियन के ईपरान्त लाभाथी शपथ पत् प्रस्तुत करेगें(संलग्न‍क-2),‍वजसमें यह घोषणा होगी दक न्यनतम तीन वष 2 तक ईनके द्वारा ‘‘वन स्टाप शॉप‘‘ का संिालन दकया जायेगा ऄन्यथा की वस्थवत में कृवष ववभाग की समस्त योजनाओं से ईन्ह ें प्रवतबवन्धत (ब्लैकवलस्ट) कर ददया जायेगा तथा ईन पर दकये गय ेव्यय की ववभाग द्वारा वसूली होगी। ियवनत लाभाथी द्वारा शपथ पत् प्रस्तुत न करने की वस्थवत में प्रतीिा सूिी के लाभार्तथयों को ऄवसर ददया जायेगा। (v) काय 2योजना ऄंतग 2त जनपद स्तरीय सवमवत द्वारा ियन हते ु ऄनुशंवसत ऄभ्यर्तथयों एवं प्रतीिा सूिी में रखे गये समस्त ऄभ्यर्तथयों को भी सवम्मवलत करते हुए वनयमानुसार ियन की काय 2वाही की जाएगी। (vi) अय ु :- 40 वष 2 से ऄनवधक हो, ऄनुसूवित जावत/जनजावत/मवहलाओं को ऄवधकतम 05 वष 2 की अय ु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। पात् ऄभ्यार्तथयो में, वजनकी जन्मवतवथ पहले हो, ईन्ह ेवरीयता दी जायेगी। अयु की गणना काय 2योजना जारी होन ेकी वतवथ से की जायेगी। (vii) प्रवत एग्रीजक्ं शन कुल प्रोजक्े ट लागत‍:- ‍रु० 4.22 लाख (viii) ऊण सीमा (Bank Loan)‍:- ‍रु०‍3.50 लाख 1- यह शासनादेश इऱेक्ट्राननकऱी जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाऺर कआ श्‍य कता नही है 2- इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्बे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है(ix) मार्तजन मनी :- रु० 0.72 लाख (प्रोजक्े ट लागत का 17.00 प्रवतशत) ऊणी अवेदक द्वारा स्वयं वहन/ऄवभदान दकया जाएगा। प्रवशवित कृवष ईद्यमी कृवष वनवेशों की अपूर्तत एवं ऄन्य दिया-कलापों के वलए ऄनुमन्य ऄनुदान प्राप्त करने के वलए मान्य होंगे। योजना का ईद्देश्य िेवडट वनवेश दर को बढावा देकर ईत्तर प्रदेश में कृवष पूंजी सृवजत करना तादक “वन स्टाप शॉप” की स्थापना से कृषकों को लाभावन्वत दकया जा सके। (x) ऊण ववतरण‍:- प्रवशिण ऄववध पूण 2 करने के ईपरान्त। (xi) लाक आन पीट्ररयड‍:- 36 माह ( 7.5 % ऄवग्रम ब्याज ऄनुदान की धनरावश 03 वषो के प्रस्ताववक काय 2 हते ु बैक आन्डेड सवब्सडी के रुप में ऄवधकतम् रु० 42000/- की सीमा तक दी जायेगी, परन्तु लाभाथी द्वारा ऊण खाता 03 वष 2 से पूव 2 बन्द नहीं दकया जायेगा)। ऊण स्वीकृवत रु० 3.5 लाख से कम होने की दशा में ऄवग्रम ब्याज ऄनुदान (बैंक आन्डेड सवब्सडी) तद्नुसार ऄनुपावतक रुप से कम होगा। (xii) पट्ररयोजना ऄववध‍:- पट्ररयोजना पूण 2 होन ेकी ऄववध तक बैंक द्वारा ऊण की प्रथम दकस्त ऄवमुक्त/ ववतरण होन ेके पिात् 6 माह होगी, वजसे ऊण स्वीकता 2 बैंक द्वारा समुवित कारण आंवगत दकये जान ेकी दशा में ऄवधकतम् 3 माह तक और बढाया जा सकेगा । (xiii) डाक्यमू न्ेटेशनः- बैंक मे लाग ूडायरेक्ट एग्री वसग्मेन्ट ऄवग्रम के ऄनुसार । (xiv) पनु भु 2गतानः- 03 माह के मोरैटोट्ररयम ऄववध को सवम्मवलत करते हुए 36 से 60 माह में दकया जायेगा। पुनभु 2गतान शेड्यूल ऊण की सम्पूण 2 धनरावश के सापेि आस प्रकार वनधा 2ट्ररत दकया जायेगा दक सवब्सडी की धनरावश का समायोजन शुद्ध ऊण की भरपाइ के बाद हो। (xv) ‍यदद पट्ररयोजना वनधा 2ट्ररत समय में पूण 2 नही की जाती ह ैतो ऄनुदान(subsidy) की धनरावश ऄनुमन्य नही होगी और यदद कोइ ऄनुदान की धनरावश बैक को द ेदी गयी ह ैतो वह सम्बवन्धत ईपवनदेशक को बैंक द्वारा वापस दकए जाने की बाध्यता होगी तथा वापस होने वाली ऄनुदान की धनरावश ईप कृवष वनदेशक द्वारा राजकोष में जमा की जायेगी। (xvi)‍संबंवधत बैंक पट्ररयोजना ऄन्तग 2त सृवजत पट्ररसंपवतयों का बीमा भी सुवनवित करेंगें। (xvii)‍ऊण प्रदान करने वाले बैंक द्वारा वनधा 2ट्ररत समय पर या समय-समय पर औिक वनरीिण कर बैंक आण्डेड सवब्सडी हते ुईद्यमी की पात्ता की पुवष्ट करनी होगी एवं ववभाग को आसकी ट्ररपोट 2 प्रेवषत की जायगे ी। बैंक द्वारा तीन साल के लॉक आन ऄववध के ऄन्त में एक Consolidated ट्ररपोट 2 तैयार कर ववभाग को भेजी जायेगी। (xviii)‍बैंक एन्डेड सवब्सडी के रुप में प्राप्त होन े वाली धनरावश को बैंक द्वारा “Subsidy Reserve Fund Account” में रखा जाएगा तथा आस पर कोइ भी ब्याज नहीं वलया जायेगा । ईद्यमी लोन खाता ऄलग से संिावलत दकया जायेगा। 6.‍प्रवशिण एण्ड हण्ै ड होल्ल्डग‍:- ियवनत अवेदकों को योजनान्तग 2त प्राववधावनत धनरावश से प्रवशिण, राज्य कृवष प्रबन्धन संस्थान ऄथवा अर-सेटीज ऄथवा ववभागीय राजकीय कृवष ववद्यालय द्वारा कम से कम 13 ददन का ग्रामीण व्यवसाय ववकास योजना (अर0इ0डी0पी0) का प्रवशिण प्रदान कराया जायेगा। ियवनत लाभार्तथयों को ददय ेजाने वाले 13 ददवसीय प्रवशिण हते ु ववषय वस्तु(सलं ग्न‍क-3) पर ईपलब्ध ह।ै 7. योजना का ववत्त पोषण:- योजना राज्य सरकार द्वारा ववत्त पोवषत की जाएगी। 8. प्रवशवित ईद्यवमयों के कतव्य 2 एव ं दावयत्व‍:- एग्रीजंक्शन ईद्यमी ऄपने ित्े के दकसानों को गुणवत्तायुक्त कृवष वनवेश अपूर्तत के साथ-साथ नवीनतम् कृवष तकनीकी और ववभागीय योजनाओं का प्रिार-प्रसार करेंगे। ववभाग द्वारा संिावलत मेला, गोिी एवं ऄन्य काय 2िमो में प्रवतभाग करेंगे और कृवष ववभाग के प्रसार काय 2कता 2ओं को ईनके काय 2 में सहयोग प्रदान करेंगे। समय-समय पर कृवष ववभाग के सहयोग से ऄपने ज्ञान को समुन्नत करते हुए स्वयं को तकनीकी रूप से दि बनाये रखेंगे। 9. योजना का ऄवभसरण‍:- एग्रीजंक्शन केन्रों को कृवष के ववववध अयामों से युक्त, सुदढृ और ऄवधक प्रभावी बनाने के वलए आस योजना का ऄवभसरण ऄन्य योजनाओं के ऄनुमन्य प्राववधानों और प्रिवलत ददशा-वनदेशों में ऄनुमन्यता के ऄधीन दकये जाने हते ु प्रयास दकया जायेगा,‍ तादक आस योजना के लाभार्तथयों के वलए यह ईद्यम अर्तथक रूप से सफल वसद्ध हो सके। ईदाहरण स्वरूप कृवष ववभाग की कवतपय योजनाओं से आनका ऄवभसरण दकया जा सकता ह।ै जैसे‍- क- ‍एग्रीजंक्शन केन्रों को कृवष यंत्ीकरण योजनाओं के ऄन्त 2गत् कस्टम हायररग सेंटर स्थापना हते ु ियन में प्राथवमकता दी‍जाये। ख- ‍एग्रीजंक्शन केन्र स्थापना ईपरान्त यदद लाभाथी द्वारा एग्रीजंक्शन केन्र को सवमवत के रूप में पंजीकृत करा वलया जाता ह ै ऄथवा ईनके द्वारा समूह गट्रठत कर कृवष सम्बन्धी दिया-कलाप संिावलत दकये जाते ह ैं तो ईन्ह ें फाम 2 मशीनरी बैंक ऄन्त 2गत लाभावन्वत दकया जाये। ग- राष्ट्रीय खाद्य सुरिा एवं पोषण वमशन (एन0एफ0एस0एन0एम0) योजनान्त 2गत फाम 2 स्टोरेज रूम/स्िक्िर (50मै0टन िमता) हते ु ऄनुदान सुववधा (लागत‍का 50 प्रवतशत ऄथवा रू०‍3.34 लाख, जो भी कम हो) देकर स्थानीय स्तर पर भण्डारण िमता का ववकास। 1- यह शासनादेश इऱेक्ट्राननकऱी जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाऺर कआ श्‍य कता नही है 2- इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्बे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह हैघ- राष्ट्रीय खाद्य सुरिा एवं पोषण वमशन( एन0एफ0एस0एन0एम0) योजनान्त 2गत् छोटी प्रसंस्करण आकाइयों (वमनी राआस वमल, दाल वमल, अदद) पर देय ऄनुदान सुववधा ईपलब्ध कराते हुए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण सुववधा के माध्यम से मूल्य संवद्धन 2 कर कृषकों की अय में वृवद्ध। ड़- ‍राष्ट्रीय खाद्य तेल वमशन - वतलहन (एन0एम0इ0ओ0) योजनान्त 2गत् 'ऑयल एक्सिैक्शन यूवनट' (प्रसंस्करण आकाइ) की स्थापना पर ऄनुदान सुववधा प्रदान करते हुए स्थानीय स्तर पर वतलहन के मूल्य संवद्धन 2 (Value Addition) एवं कृषकों की अय में वृवद्ध सुवनवित करना।" ि- मॉडल के रूप में ववकवसत एग्रीजंक्शन केन्रों को कृषकों के भ्रमण/प्रवशिण हते ु ईपयोग में लाया जाय े तथा ऐसे एग्रीजंक्शन के लाभार्तथयों को ट्ररसोस परसन/ऄग्रणी कृषक/प्रिार-प्रसार काय 2कता 2 के रूप में ईपयोग दकया जाये। 10. प्रगवत प्रषे ण‍:- प्रत्येक जनपद का मावसक भौवतक एवं ववत्तीय प्रगवत वववरण सम्बवन्धत ईप कृवष वनदेशक द्वारा माह की 5वीं तारीख तक वनधा 2ट्ररत रूप-पत्(सलं ग्न‍क-4) पर वष 2 2026-27 के वनधा 2ट्ररत लक्ष्यों के सापेि भौवतक एव ं ववत्तीय प्रगवत िावल ऄनुभाग को ऑनलाआन ईपलब्ध कराया जायेगा। 11. योजना का दियान्वयन एव ं ऄनश्रु वण‍:- योजना के दियान्वयन का पूण 2 ईत्तरदावयत्व जनपद स्तर पर ईप कृवष वनदेशक का होगा तथा मण्डल स्तर पर संयुक्त कृवष वनदेशक आसके पय 2वेिण हते ु पूण 2 रूप से वजम्मेदार होंगे। ईप सम्भागीय कृवष प्रसार ऄवधकारी िेत्ीय स्थल पर दियान्वयन सुवनवित करायेंगे। योजना के सफल संिालन हते ु राज्य स्तर पर ऄपर कृवष वनदेशक (िावल) योजना के वनयंत्ण ऄवधकारी होंगे। 12. योजनान्‍तग 2त‍ववज्ञापन‍कृवष वनदेशालय,‍ई०प्र०‍लखनउ‍स्तर‍से‍वनकाला‍जाएगा,‍वजससे‍एकरूपता‍रह‍ेतथा‍प्रत्यके ‍जनपद‍में ईक्त‍ समयसीमा‍के‍ऄनुसार‍काय 2‍दकया‍जायेगा।‍ कृपया‍तद्नुसार‍योजना‍का‍दियान्व‍यन‍सुवनवित‍कराने‍का‍कष्‍ट‍करें। भवदीय, लाल‍बहादरु ‍यादव ववशेष‍सविव। संख्य‍ा‍एव‍ंददनाकं ‍यथोक्त‍। प्रवतवलवप, वनम्‍नवलवखत‍को‍सूिनाथ 2‍एवं‍अवश्य‍क‍‍काय 2वाही‍हते ु‍प्रेवषत‍:- 1- कृवष‍ईत्‍पादन‍अयुक्‍त, ईत्‍तर‍प्रदेश‍शासन। 2- ऄपर‍मुख्‍य‍सविव/प्रमुख‍सविव, वनयोजन‍ववभाग, ईत्‍तर‍प्रदेश‍शासन। 3- ऄपर‍मुख्‍य‍सविव/प्रमुख‍सविव, ववत्‍त‍ववभाग, ईत्‍तर‍प्रदेश‍शासन। 4- स्‍टाफ‍अदफसर, मुख्‍य‍सविव, ईत्‍तर‍प्रदेश‍शासन। 5- समस्‍त‍मण्‍डलायुक्त‍, ईत्‍तर‍प्रदेश। 6- समस्‍त‍वजलावधकारी, ईत्‍तर‍प्रदेश। 7- ववत्‍त‍वनयंत्क, कृवष‍ववभाग, कृवष‍वनदेशालय, लखनउ। 8- ऄपर‍कृवष‍वनदेशक(िावल), कृवष‍ववभाग, कृवष‍वनदेशालय, लखनउ। 9- समस्‍त‍मण्‍डलीय‍संयुक्‍त‍कृवष‍वनदेशक‍जनपदीय/ईप‍कृवष‍वनदेशक, ईत्‍तर‍प्रदेश। 10- सहायक‍वनदेशक(कम्‍प्‍यूटर‍एवं‍समन्व‍य), कृवष‍ववभाग, कृवष‍वनदेशालय, लखनउ‍को‍पोट 2ल‍पर‍व्‍यवस्‍था‍करने‍हते ु। 11- गाड 2‍फाआल। अज्ञा‍से, गुन्ज‍ न‍दबु े ऄनु‍सविव। 1- यह शासनादेश इऱेक्ट्राननकऱी जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाऺर कआ श्‍य कता नही है 2- इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्बे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है1- यह शासनादेश इऱेक्ट्राननकऱी जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाऺर कआ श्‍य कता नही है 2- इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्बे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है1- यह शासनादेश इऱेक्ट्राननकऱी जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाऺर कआ श्‍य कता नही है 2- इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्बे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है1- यह शासनादेश इऱेक्ट्राननकऱी जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाऺर कआ श्‍य कता नही है 2- इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्बे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है1- यह शासनादेश इऱेक्ट्राननकऱी जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाऺर कआ श्‍य कता नही है 2- इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्बे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है1- यह शासनादेश इऱेक्ट्राननकऱी जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाऺर कआ श्‍य कता नही है 2- इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्बे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है1- यह शासनादेश इऱेक्ट्राननकऱी जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाऺर कआ श्‍य कता नही है 2- इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्बे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत् यापितपत कआ जा सकतह है

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