चालू वित्ती्य वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्याच-37, 83 व 81 - 10th August 2026 - नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग - Gazette Notification PDF
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सं(cid:783) या-275/2026/1353/69-1-26
क.सं.-2066111
(cid:366)ेषक,
लाल मिण यादव,
संयु(cid:779) त सिचव,
उ0(cid:366)0 शासन।
सेवा म(cid:336),
िनदेशक,
रा(cid:789) य नगरीय िवकास अिभकरण,
उ0(cid:366)0, लखनऊ।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी लखनऊ : िदनांक : 10 अग(cid:830) त, 2026
उ(cid:802) मूलन काय(cid:330)(cid:354)म िवभाग।
िवषय - चालू िव(cid:797) तीय वष(cid:330) 2026-27 म(cid:336) अनुदान सं(cid:783) या-37, 83 व 81 के अ(cid:802) तग(cid:330)त (cid:366)धानमं(cid:361)ी आवास योजना (शहरी) 2.0
योजना(cid:802) तग(cid:330)त बी0एल0सी0 मद म(cid:336) के (cid:802) (cid:363)ांश एवं रा(cid:789) यांश की िव(cid:797) तीय (cid:830) वीकृ ित।
महोदय,
उपय(cid:330)ु(cid:779) त िवषयक भारत सरकार के प(cid:361) सं(cid:783) या-एन-11012/21/2025-एचएफए-वी-म(cid:352)आ(एफटीएस-9196584)
िदनांक 10.06.2026 के आधार पर आपके प(cid:361) सं(cid:783) या-1489, 1490 व 1491/10/30/76/एक/2026-27, िदनांक 03 जुलाई,
2026 के संदभ(cid:330) म(cid:336) मुझे यह कहने का िनदेश (cid:352)आ है िक ''(cid:366)धानमं(cid:361)ी आवास योजना-सबके िलए आवास (शहरी) िमशन 2.0
योजना(cid:802) तग(cid:330)त'' चालू िव(cid:797) तीय वष(cid:330) 2026-27 के बी0एल0सी0 मद म(cid:336) अनुदान सं0-37 के संगत मद म(cid:336) (cid:366)ािवधािनत धनरािश म(cid:336) से
(cid:349). 85455.00 लाख (के 0 (cid:349). 51273.00 + रा0 (cid:349). 34182.00), अनुदान सं0-83 के संगत मद म(cid:336) (cid:366)ािवधािनत धनरािश म(cid:336) से
(cid:349). 30813.00 लाख (के 0 (cid:349). 18487.80 + रा0 (cid:349). 12325.20) तथा अनुदान सं0-81 के संगत मद म(cid:336) (cid:366)ािवधािनत धनरािश म(cid:336)
से (cid:349). 616.00 लाख (के 0 (cid:349). 369.60 + रा0 (cid:349). 246.40) अथा(cid:330)त् उ(cid:779) त तीनो ंमदो ंम(cid:336) कु ल धनरािश (cid:349). 116884.00 लाख
((cid:349)पये (cid:785) यारह अरब अरसठ करोड़ चौरासी लाख मा(cid:361)) िनग(cid:330)त करने पर िन(cid:817) निल(cid:304)खत शत(cid:344) व (cid:366)ित ब(cid:802) धो ं के अधीन (cid:373)ी
रा(cid:789) यपाल महोदय सहष(cid:330) (cid:830) वीकृ ित (cid:366)दान करते है :-
1.
(cid:830) वीकृ त की जा रही धनरािश का उपयोग भारत सरकार (cid:554)ारा िनधा(cid:330)(cid:303)रत मद/िदशा-िनद(cid:337)शो ं के अनु(cid:349)प िकया जायेगा एवं
के (cid:802) (cid:363)ांश की धनरािश अवमु(cid:779)त िकये जाने स(cid:817) ब(cid:576)ी भारत सरकार के प(cid:361)ो ं म(cid:336) उ(cid:304)(cid:671)(cid:304)खत शत(cid:344) का अनुपालन सुिनि(cid:686)त
िकया जायेगा। इसके अित(cid:303)र(cid:779) त (cid:366)(cid:827) नगत योजना के स(cid:817) ब(cid:802) ध म(cid:336) जारी शासनादेश सं(cid:783) या-180/69-1-
2025/14(55)/2024, िदनांक 23 जनवरी, 2025 म(cid:336) उ(cid:304)(cid:671)(cid:304)खत िदशा-िनद(cid:337)शो ं का पूण(cid:330)(cid:349)पेण अनुपालन सुिनि(cid:686)त िकया
जायेगा।
2.
उ(cid:779) त धनरािश आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मं(cid:361)ालय, भारत सरकार (cid:554)ारा (cid:366)धानमं(cid:361)ी आवास योजना-सबके िलए
आवास 2.0 योजना(cid:802) तग(cid:330)त जारी िदशा-िनद(cid:337)शो ं के अनु(cid:349)प िनधा(cid:330)(cid:303)रत शत(cid:344)/(cid:366)ितब(cid:802) धो ं के अधीन उपयु(cid:330)(cid:779) तानुसार िनिहत मद
म(cid:336) (cid:826) यय की जायेगी।
3.
(cid:830) वीकृ त धनरािश के (cid:826) यय म(cid:336) िव(cid:797) तीय ह(cid:830) तपु(cid:304)(cid:721)का के सुसंगत (cid:366)ािवधानो ं एवं शासन (cid:554)ारा समय-समय पर िनग(cid:330)त अ(cid:802) य
सुसंगत शासनादेशो ंके िनद(cid:337)शो ंका अनुपालन िकया जायेगा।
4.
योजना(cid:802) तग(cid:330)त लाभािथ(cid:330)यो ं को दी जाने वाली धनरािश ((cid:366)(cid:797) येक िक(cid:827) त) के पूव(cid:330) िनिम(cid:330)त िकये जा रहे आवासो ं के फोटो(cid:356)ा(cid:811)स
की िजयो-टैिगंग सुिनि(cid:686)त िकया जायेगा। इसके अित(cid:303)र(cid:779) त प(cid:303)रयोजनाओ/ं िनिम(cid:330)त िकये जा रहे आवासो ंम(cid:336) उपयु(cid:779) त आपदा
(cid:366)ितरोध िवशेषताओ ंको भी स(cid:304)(cid:643)िलत िकया जाना सुिनि(cid:686)त िकया जायेगा।
5.
प(cid:303)रयोजनाओ/ं आवासो ं के िनमा(cid:330)ण म(cid:336) एन0बी0सी0 के िनयमो/ं (cid:366)ािवधानो ं का अनुपालन िकया जाना सुिनि(cid:686)त िकया
जायेगा।
6.
(cid:830) वीकृ त धनरािश का (cid:826) यय/उपयोग उसी काय(cid:330)/मद के िलये िकया जायेगा, िजसके िलए वह (cid:830) वीकृ त िकया जा रहा है।
िकसी (cid:366)कार का (cid:826) यावत(cid:330)न अनुम(cid:802) य न होगा। अ(cid:802) यथा की (cid:304)(cid:830)थित म(cid:336) जी0एफ0आर0-2005 म(cid:336) दी गई (cid:826) यव(cid:830) थानुसार (cid:830) वीकृ त
धनरािश को (cid:826) याज सिहत भारत सरकार को वापस िकया जायेगा।
7.
(cid:830) वीकृ त धनरािश को मु(cid:783) य कोषािधकारी, साइबर ट(cid:332)ेजरी, इ(cid:304)(cid:573)रा भवन, लखनऊ से ता(cid:797) कािलक आव(cid:827) यकता होने पर
आ ह(cid:303)रत िकया जायेगा और धनरािश आह(cid:303)रत करके अनाव(cid:827) यक (cid:349)प से पीएलए अथवा ब(cid:339)क खातो ं म(cid:336) रि(cid:407)त नही ं की
जायेगी।8.
सूडा/डूडा (cid:554)ारा यह सुिनि(cid:686)त कर िलया जायेगा िक उ(cid:779) त काय(cid:330) हेतु पूव(cid:330) म(cid:336) रा(cid:789) य सरकार अथवा िकसी अ(cid:802) य (cid:375)ोत से
धनरािश (cid:830) वीकृ त नही ंकी गयी है और न ही यह काय(cid:330) िकसी अ(cid:802) य काय(cid:330)योजना म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)िलत है। उ(cid:779) त (cid:830) वीकृ त धनरािश
आवंिटत प(cid:303)र(cid:826) यय के अ(cid:802) तग(cid:330)त होने एवं काय(cid:344) की ि(cid:554)रावृि(cid:517)/पुनरावृि(cid:517) न हो, इसे सूडा/डूडा (cid:554)ारा सुिनि(cid:686)त िकया जायेगा।
9.
उ(cid:779) त मद म(cid:336) अनुम(cid:802) य धनरािश से अिधक धनरािश के (cid:830) वीकृ त होने की दशा म(cid:336) उ(cid:779) त धनरािश को त(cid:797) काल राजकोष म(cid:336)
जमा कराया जाना सुिनि(cid:686)त िकया जायेगा।
10.
उ(cid:779) त धनरािश का आहरण सिचव/िनदेशक, रा(cid:789) य नगरीय िवकास अिभकरण, उ0(cid:366)0, लखनऊ (cid:554)ारा (cid:366)मुख
सिचव/सिचव, िवशेष सिचव अथवा उप सिचव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उ(cid:802) मूलन काय(cid:330)(cid:354)म िवभाग के
(cid:366)ितह(cid:830) ता(cid:407)रोपरा(cid:802) त िकया जायेगा।
11.
(cid:366)(cid:797) येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ0(cid:366)0, इलाहाबाद को आदेश की (cid:366)ित के
साथ कोषागार का नाम, बाऊचर सं(cid:783) या, ितिथ तथा लेखा शीष(cid:330)क की सूचना एक वष(cid:330) के भीतर अव(cid:827) य उपल(cid:813) ध करा दी
जायेगी।
12.
सूडा/डूडा (cid:554)ारा िव(cid:797) त (आय-(cid:826) ययक) अनुभाग-1 के काया(cid:330)लय (cid:466)ाप सं(cid:421)ा-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026
िदनांक 28 माच(cid:330), 2026 म(cid:336) िव(cid:797) तीय (cid:830) वीकृ ितयां िनग(cid:330)त िकये जाने के स(cid:817) ब(cid:802) ध म(cid:336) िदये गये िदशा-िनद(cid:337)शो ंएवं समय-समय पर
जारी सुसंगत आदेशो ंका अनुपालन सुिनि(cid:686)त िकया जायेगा।
13.
इस धनरािश का उपयोग चालू िव(cid:797) तीय वष(cid:330) 2026-27 म(cid:336) यथा कले(cid:802)ड र अव(cid:827) य करा िलया जाय और इसके बाद
उपयोिगता (cid:366)माण-प(cid:361) शासन व भारत सरकार को समय से उपल(cid:813) ध कराया जाये। िनधा(cid:330)(cid:303)रत अविध के बाद अनुपयोिगत
धनरािश यिद, कोई हो तो एकमु(cid:827) त शासन को वापस करनी होगी।
14.
िनदेशक, रा(cid:789) य नगरीय िवकास अिभकरण, उ0(cid:366)0, लखनऊ आहरण की वषा(cid:330)(cid:802) त पर अपने लेखो ं का िमलान
महालेखाकार के काया(cid:330)लय के लेखे से अव(cid:827) य कराय(cid:336)गे।
2. इस संबंध म(cid:336) होने वाला (cid:681)य:-
अनुदान
लेखा शीष(cid:330)क मानक मद (cid:830) वीकृ त धनरािश लाख (cid:349)पये म(cid:336)
सं(cid:421)ा
2217050510115 85455.00 ((cid:349)पये आठ अरब
(cid:366)धानमं(cid:361)ी आवास योजना-सबके िलये 35- पूँजीगत प(cid:303)रस(cid:636)ि(cid:517)यो ं चौवन करोड़ पचपन लाख मा(cid:361))
1 037
आवास (शहरी) िमशन-(2.0) (के .60/रा. के सृजन हेतु अनुदान
40-के .+रा.)
2217057890103 30813.00 ((cid:349)पये तीन अरब
(cid:366)धानमं(cid:361)ी आवास योजना-सबके िलये 35- पूँजीगत प(cid:303)रस(cid:636)ि(cid:517)यो ं
आठ करोड़ तेरह लाख मा(cid:361))
2 083
आवास (शहरी) िमशन-(2.0) (के .60/रा. के सृजन हेतु अनुदान
40-के .+रा.)
2217057960103 616.00 ((cid:349)पये छ: करोड़ सोलह
081 (cid:366)धानमं(cid:361)ी आवास योजना-सबके िलये 35- पूँजीगत प(cid:303)रस(cid:636)ि(cid:517)यो ं लाख मा(cid:361))
3
आवास (शहरी) िमशन-(2.0) (के .60/रा. के सृजन हेतु अनुदान
40-के .+रा.)
(cid:349). 116884.00
कु ल योग
( (cid:348)पये (cid:785) यारह अरब अरसठ करोड़ चौरासी लाख मा(cid:361) )
के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कं (cid:599)ूटर (cid:554)ारा उ(cid:523)(cid:580) सं(cid:421)ा E-9- 67-X-2026-27, िदनांक- 10 अग(cid:830)त , 2026 मे (cid:366)ा(cid:593) िव(cid:517) िवभाग की
सहमित से िनग(cid:330)त िकये जा रहे है।
भवदीय,
(लाल मिण यादव)
संयु(cid:779) त सिचव।सं(cid:783) या एवं िदनांक तदैव
(cid:366)ितिलिप िन(cid:817) निल(cid:304)खत को सूचनाथ(cid:330) एवं आव(cid:827) यक काय(cid:330)वाही हेतु (cid:366)ेिषत-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), (cid:366)थम/ि(cid:554)तीय, उ0(cid:366)0,20 सरोजनी नायडू माग(cid:330), (cid:366)यागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परी(cid:407)ा), (cid:366)थम/ि(cid:554)तीय, उ0(cid:366)0, (cid:366)यागराज।
3. िनदेशक, (cid:830) थानीय िनिध लेखा परी(cid:407)ा िवभाग, उ0(cid:366)0, छठवां तल, संगम (cid:810)ल ेस, िसिवल लाइन, (cid:366)यागराज।
4. अपर मु(cid:783) य सिचव/(cid:366)मुख सिचव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उ(cid:802) मूलन काय(cid:330)(cid:354)म िवभाग, उ0(cid:366)0 शासन।
5. िनजी सिचव, मा0 मं(cid:361)ी, नगर िवकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उ(cid:802)म ूलन काय(cid:330)(cid:354)म िवभाग।
6. िव(cid:797) त ((cid:826) यय-िनयं(cid:361)ण) अनुभाग-9/िव(cid:797) त संसाधन (के (cid:802) (cid:363)ीय सहायता) अनुभाग-1, उ0(cid:366)0 शासन।
7. िनयोजन अनुभाग-1/4, उ0(cid:366)0 शासन।
8. मु(cid:783) य कोषािधकारी, साइबर ट(cid:332)ेजरी, इ(cid:304)(cid:573)रा भवन, लखनऊ
9. िव(cid:797) त िनयं(cid:361)क, रा(cid:789) य नगरीय िवकास अिभकरण, उ0(cid:366)0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मा(cid:830) टर, सूडा को िवभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गाड(cid:330) फाइल/बजट सम(cid:802) वयक/क(cid:817) (cid:810) यूटर सहायक।
(लाल मिण यादव)
संयु(cid:779) त सिचव।