**Executive Summary**
This document outlines the administrative and financial approval for the construction of 23 small bridges in several rural districts under the state plan for the financial year 2025-2026. The total approved amount is ₹3280.62 lakhs, with ₹656.15 lakhs allocated from grants 57 and 83 for the current financial year 2025-2026. The approval is granted by the Governor of Uttar Pradesh and is dated February 27, 2026.
**Key Points / Main Content**
* **Project Approval and Funding:**
* Administrative and financial approval for the construction of 23 small bridges in rural districts.
* Total approved project cost: ₹3280.62 lakhs.
* Funds allocated for financial year 2025-2026: ₹656.15 lakhs (₹516.97 lakhs from grant 57 and ₹139.18 lakhs from grant 83).
* **Construction Details**
* Lists each of the 23 bridge projects, including the district, name of the work, cost of the work (in lakhs), allocation for financial year 2025-26 (from grants 57 and 83), total allocation, and the responsible executing agency (Lo.Ni.Vi., which appears to be the Public Works Department)
* **Terms and Conditions:**
* Technical approval must be obtained before starting the work, following regulations in the Financial Handbook, Volume 6, Chapter 12, Paragraph 318.
* Land acquisition and utility shifting must be completed before construction begins.
* Expenditure should align with the Financial Handbook provisions and government orders issued periodically.
* Withdrawn funds must be used according to the need of work and cannot be kept at the bank. Sanctioned amount must be expended on the specific purpose and work.
* Establishment expenses should be deposited per allocated funds.
* Compliance with labor cess and deposit of depreciation fund are mandated.
* Conditions imposed by the Finance Committee must be fully complied with.
* The administrative and financial sanction must be followed by the DPR (Detailed Project Report), before issuing technical approval.
* Financial approval and first installment released on assessed cost, second installment released after revising project cost based on tender cost, and subsequent installments released on revised cost basis to avoid excessive release of funds to implementing agency.
* Contingency funds should be expended based on the provisions in the financial handbook.
* Expenditure on proposed contingent items is subject to rules of the financial handbook.
* GST (18%) is included in proposed project cost. Ensure GST payments are made as per govt. norms and reconcile/standardize consumption of materials such as cement and steel.
* Utility shifting work must be approved by the Chief Engineer level. Funds will be released only for approved Utility Shifting work.
* The quantities of proposed work are assumed to be fixed, and only rates have been checked. The implementing agency/department will be fully responsible for ensuring the quantities during construction.
* Ensure that proposed project activities are compliant with the departmental rules/standards.
* Construction of coating width and formation width should conform to IRC/departmental standards.
* Rules regarding the reconstruction of culverts/drains etc. should conform to IRC/departmental standards.
* The project must be completed within the timeline, and no revisions will be considered due to time or cost overruns.
* All necessary legal approvals and environmental clearances must be obtained before commencing construction.
* Cost evaluation has been carried out assuming project specifications will be maintained. No changes to the scope of the approved project is allowed, unless prior approval from the finance committee is obtained.
* Ensure there is no duplication of projects prior to technical approval.
* The concerned Chief Engineer (Development) and Chief Engineer must ensure that the project is completed within the prescribed cost and timeline.
* The implementing agency is responsible for all technical aspects and compliance with standards.
* Construction to commence only after obtaining technical approval.
* The project is reviewed weekly by the concerned regional Chief Engineer.
**Impact Analysis**
**Stakeholder: Public Works Department (Lo.Ni.Vi.)**
* **Impact:** Responsible for executing the construction of the 23 small bridges within the allocated budget and timeframe.
* **Action Required:** Obtain technical approval, ensure compliance with all terms and conditions, acquire land, shift utilities, monitor project progress, and ensure quality control.
**Stakeholder: Chief Engineer (Development) and Chief Engineer**
* **Impact:** To ensure the implementation of project within estimated budget and timeframe.
* **Action Required:** Review all aspects of project technically, and monitor the work being performed. Ensure standards are being met, and provide routine checks on the project.
**Stakeholder: Finance Department**
* **Impact:** Oversight of financial aspects, including budget allocation and compliance with financial regulations.
* **Action Required:** Ensure funds are released as per the stipulated conditions and monitor expenditure to prevent irregularities.
**Stakeholder: Local Residents/Communities**
* **Impact:** Will benefit from improved connectivity and infrastructure in their respective regions.
* **Action Required:** None specified in the document.
**Stakeholder: Uttar Pradesh Government**
* **Impact:** Successful implementation of the project contributes to rural development and improved infrastructure across the state.
* **Action Required:** Monitor the project's progress and outcomes to ensure alignment with state development goals.
Key Entities Referenced
लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ: Public Works Department, Uttar Pradesh, Lucknow: Responsible for executing the construction work of bridges.
राज्य योजनान्तर्गत (ग्रामीण): State Planning (Rural): Refers to a state-level rural development scheme focusing on infrastructure projects.
उत्तर प्रदेश: Uttar Pradesh: The state where the bridge construction projects are being undertaken.
संख्या-53/2026/|/253436/2026/23-6099/52/2026
प्रेषक,
सुबास राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।
लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2026
विषय:- राज्य योजनान्तर्गत (ग्रामीण) के कतिपय जनपदों के कुल 23 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य की
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक कायलिय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग), उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के
कतिपय पत्रांक (तालिका के कॉलम-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 23 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल रू0 3280.62 लाख (रूपये बत्तीस
करोड़ अस्सी लाख बहसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान
सं0-57 से Ko 546.97 लाख एवं अनुदान सं0-83 से SO 3948TaG अर्थात कुल रू0
656.5 लाख (रूपये छ: करोड़ SUF लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-
2026 में निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित Hadad किये जाने की श्री
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-
(धनराशि लाख रू0 में)
0| मुख्य अभियन्ता। जनपद कार्य का नाम लागत [वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन। atari
सं0| सेतु विंग का (लाख रू0।| अनुदान |अनुदान | paar) संस्था
पत्रांक में) | सं0-57 | सं0-83 | (6+7)
| 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 305865/26 | गीण्डा जनपद गोण्डा में नवाबगंज जैतपुर पटपरगंज | 60.95 | 2536 | 683 | 32.9 0नि0वि0
9.0.0.25 चौखडिया मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-5 में
स्थानीय भगला नाले पर बाढ़/अतिवृष्टि से
क्षतिग्रस्त आर0सी0सी0 लघु सेतु के स्थान
पर 3X4 मी0 बाक्स ede का निर्माण कार्य ।
2 | 305859/25 | गौण्डा जनपद गोण्डा में पूरे अहिरन सम्पर्क मार्ग के | 75.30 ॥.87 3.9 5.06 0नि0वि0
Dt.0.0.25 fporlo-7H ai¢ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त
पुलिया के स्थान परऊ8मी स्पान
आर0सी0सी0 लघु सेतु के निर्माण कार्य।
3 | 305943/25 | WAYS जनपद सोनभद्र में खरहरा से देवखर सम्पर्क | 59.03 | 25.06 [675 | 38] 0नि0वि0
Dt.0.0.25 मार्ग & foro 400 चैनेज 0.960 पर
क्षतिग्रस्त रपटा के स्थान पर 7x4x4 Flo बाक्स
सेल लघु सेतु का निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य।
4 |. 333803/25 का जनपद में मुगलसराय में काली महाल | 40.74 6.4I 73 8.4 0नि0वि0
07.25 चौराहा से ओडवार मार्ग के किमी0-2 में लघु
सेतु का निर्माण कार्य
5 | 437229/26 | गाजीपुर जनपद गाजीपुर में विधानसभा मुहम्मदाबाद के 464.83 | 73.25 | 9.72 [92.97 0नि0वि0
Dt.28.0.26 ग्राम पंचायत राजापुर के निकट मंगई नदी पर
क्षतिग्रस्त छलका पुल के स्थान पर लघु सैतु एवं
पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प 356580/25 | अमेठी जनपद अमेठी में अमेठी ककवा (अन्य जिला | 87.55 3.80 37 7.5] 0नि0वि0
Dt.25.7.25 मार्ग) के किमी0-5 में स्थित जर्जर पुल के स्थान
पर 2x3x3 मी0 UM आर0सी0सी0 aay
pede का निर्माण कार्य।
7 | 36:288/25 | अमेठी जनपद अमेठी में टिकरा बैजनाथ-करथुनी- | 085 | 740 =| 460 | श7 0नि0वि0
Dt.28.7.25 लालगंज- दादरा -गाजनपुर दुवरिया मार्ग (अन्य
जिला मार्ग) के कि०्मी०-5 मे औरंगाबाद
रजबहा पर सकरे एवं क्षतिग्रस्त लघु Ud के
स्थान पर 3x3 मी0स्पान की
आर0सी0सी0 sad कलवर्ट के निर्माण का
कार्य।
१ 360380/25 पर जनपद eae में चन्दौली gal मार्ग के | 444.78 | 70.09 | 8.87 | 88.96 0नि0वि0
Dt.28.77.25 किमी0-4 पर स्थित गड़ई नदी के समीप डूबे
भाग पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण
कार्य।
ु 350092/25 ~ जनपद चन्दौली में बरथरा फरसण्ड मोहनपुर | 76.38 72.04 |324 | 5.28 0नि0वि0
Dt.9..25 माटीगांव केशवपुर सम्पर्क ArT & ferio-7 में
लघु सेतु का निर्माण कार्य
0| 339604/25 ~ जनपद il में धानापुर औदरा गोरापुर | 86.95 3.70 369 = | 77.39 0नि0वि0
Dt.2..25 वाया कुसुम्ही रसूलपुर सम्पर्क मार्ग पर लघु
सेतु के निर्माण कार्य
| 367358/25_ | अमेठी जनपद अमेठी में गंगागढ़ शंकरगंज अरियावा | 89.73 44.4 3.8 ॥7.95 0नि0वि0
Dt28..25 होते हुए गजराज तक मार्ग (अ0जि०मा0) के
किमी0-3 में बनी क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर
3x3x2.80 मी0 UM के नये लघु सेतु का का
निर्माण कार्य।
72| 36:36/25 | अमेठी जनपद अमेठी में अंधैरिया सम्पर्क मार्ग में नाले | 55.08 8.68 234 | ॥.02 0नि0वि0
9.28.4.25 पर बनी क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर
3x2x3 मी0 स्पान के नये लघु सेतु का निर्माण
कार्य।
3| 360374/5 | अमेठी जनपद अमेठी में ग्राम बहुआ के अन्तर्गत | 79.53 72.54 3.37 5.9 0नि0वि0
Dt.28..25 जोरावरगंज से सिठौली मार्ग के इन्हौना ड्रैन
पर 3x5x3.50 मी0 स्पान के नये लघु सेतु का
निर्माण कार्य।
4| 360384/25 | अमेठी जनपद अमेठी में मोहनगंज से फुरसतगंज वाया | 86.50 3.63 3.67 ॥7.3 0नि0वि0
Dt.28..25 पीढी मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0 6 पर स्थित
सकरी एवं क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर
3x3x2 मी0 UM के नये लघु सेतु के निर्माण
कार्य।
45| 4t4804/26 | अयोध्या जनपद अयोध्या A अरूवावा सम्पर्क ART पर | 73.23 ॥.53 3.0 44.63 0नि0वि0
Dt.2.0.26 Ud सेस्थित सकरी एवं क्षतिग्रस्त पुलिया के
स्थान पर 2X3x3 मी0 बाक्स Head एवं पहुंच
मार्ग का निर्माण कार्य।
46| 370224/25 | सिद्धा जनपद सिद्धार्थनगर में बांसी नन्दौर खलीलाबाद | 400.24 | 63.07 | 7698 | 80.05 — लिो0नि0वि0
Dt.06.2.25 मार्ग (राज्य मार्ग सं0-88) ob feHio-74 पर
दलदला नाले 5x6 मी0 स्पान की
आर0सी0सी0 बाकस लघु सेत॒ का निर्माण कार्य |
॥7| 360377/25 | MTHS जनपद सोनभद्र में वी0एस0 रोड से पा | 70.73 .5 3.00 44.5 0नि0वि0
Dt.28..25 सम्पर्क मार्ग के किमी0
2.00 में 3x3x3 मी0 स्पान के aay पुलिया एवं
पहुंच मार्ग का का निर्माण कार्य।
i8| 2867/5 | अमेठी जनपद अमेठी में बरैलिया मानमती कौहार | 4.82 | 78.09 | 4.87 | 229 लिएनि0वि0
Dt.2.2.25 (अ0जि0मा0) के किमी0-42 में जर्जर लघु सेतु
के स्थान पर 2x4 मी0 UM के बाक्स Head
का निर्माण कार्य।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |9] 37n97/25 | गीण्डा जनपद गोण्डा में ब्योदा उपरहर एवं ब्यौदा | ॥67/7. [2.43 | 72 | 3355 लिएनि0वि0
9.08.2.25 माझा के मध्य पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त डिप के
स्थान पर 74 मी0 MA का आरएठ्सी0सी0
GI कल्वर्ट) लघु सेतु का निर्माण कार्य।
20| 37॥94/5 | गोण्डा जनपद गोण्डा में बहादुरपुर एवं धनौली मार्ग के | #235.. [॥.70 [का | 22.47 0नि0वि0
Dt.08.2.25 मध्य लोनियनपुरवा में yee नाले पर पूर्व
निर्मित क्षतिग्रस्त डिप के स्थान
पर 5x3 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 (बाक्स
pede) लघु सेतु का निर्माण कार्य।
2]| 37॥90/25 | गोण्डा जनपद गोण्डा मैंग्राम पंचायत लच्छीपुर | 64.8॥ 40.2/ 2.75 42.9% 0नि0वि0
0॥.08.2.25 सोतिया नाले पर पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त लघु सैतु
के स्थान पर 2x3 मी0 स्पान का आर0सी0सी0
GI Hedd) लघु सेतु का निर्माण कार्य।
22| 37027/25 | गाजीपुर जनपद गाजीपुर के दीवान पट्टी सम्पर्क मार्ग के | 60.34 9.5 256 | 2.07 0नि0वि0
9.06.2.25 किमी0- में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान
पर 3x3x3 मी0 के बाक्स Head का निर्माण
कार्य।
23 | 387866/25 | गाजीपुर | जनपद गाजीपुर A year अबिसहन मार्ग के 20060 |32.6॥ _|8.9. | 40.2 0नि0वि0
0.9.2,25 किमी0-6 मैं क्षतिग्रस्त आर्च पुलिया के स्थान
पर 3x5x5 मी0 स्पान के बॉक्स Head का
निर्माण कार्य।
कुल योग 3280.62 | 56.97 | 739.I8 | 656.5
नियम शर्ते/प्रतिबन्धों
|- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 Hens के प्रस्तर-38 में
वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा
सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2- प्रायोजनान्तर्गत विभाग द्वारा सर्वप्रथम भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण किया जाये
तदोपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
3- प्रयोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर
शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
4- स्वीकृत धनराशि कार्य कीआवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि
बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय
Wee दशा में किया जायेगा।
5- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की
जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश
WO-W-2-23/4S-209-77(4)/75 दिनांक 25-0I-200 के साथ पठित शासनादेश WO-T-2-7606/ae-
20|4-7(4)/75 दिनांक ॥। नवम्बर 204 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित
की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-0-20॥ के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति
लेखाशीर्षक 054- Sh तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-0 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर Sct
द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।
6- लेबर Fe की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को Sad धनराशि का नियमानुसार
भुगतान किया जायेगा।
7- मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
8- व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |9- वित्त विभाग के शासनादेश FAT-0/202/al-2-96/4H-202-0/99, दिनांक 22 मार्च, 202 के
अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0
गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है
कि प्रशासकीय Ud वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत i0 प्रतिशत से अधिक की
वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन
पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय
वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
0- वित्त विभाग के शासनादेश BWAM-0I/2023/T-2-60/4N-2023-77(4)/75, दिनांक ॥7 मई,2023
के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु
द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के
अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें
पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से
अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की
धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।
॥- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कन्टीजेन्सी मद में प्रावधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के
अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।
2- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में
अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
3- प्रायोजनान्तर्गत 8 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का
दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का
भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में
वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं
का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।
i4- लोक निर्माण विभाग द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य मद के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के विभाग के
मुख्य अभियन्ता स्तर से अनुमोदित एवं परीक्षित भी हो। उक्त के आधार पर ही यूटिलिटी शिफ्टिंग से
सम्बच्धित कार्य मदों में धनराशि अनुमन्य की जायेगी।
5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया
है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का
होगा।
i6- यह सुनिश्चत किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अन्तर्गत है।
॥7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चोड़ाई इत्यादि पक्के स्ट्रक्चर्स यथा
पुल, पुलिया, Sa इत्यादित का निर्माण आई0आर0सी0/विभागीय मानकों (Standards) के अनुसार
कराये जाने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित पुल/पुलियों का इक्सटेंशन-तथा-नाला-नाली आदि का निर्माण का निर्माण
का प्राविधान किया गया है। भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण की सम्भावना के दृष्टिगत मार्ग के सरिखण में
आने वाले पक्के KR (पुल/पुलिया/नाली इत्यादि) का निर्माण आई0आर0सी0/विभागीय मानकों में पूर्व
निर्धारित फारमेशन fase (चौड़ाई) के अनुसार ही कराया जाय।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |9- परियोजना को निश्चित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं RE ओवर रन
इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।
20- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त
करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
2I- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत
का आंकलन किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चोड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित wee डिजाइन में
संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये
बिना नहीं किया जायेगा।
22- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति jae) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की
तकनीकी स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में
किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य
योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
23- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा
में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य
अभियन्ता (मु0-) Ud Ward क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की
लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बश्धित क्षेत्रीय
मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।
24- परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना
के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्र प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग का होगा।
25- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
26- परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की
साप्ताहिक समीक्षा Waid क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा
विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।
27- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप GROAT-6/2025/al-7-352/aH-2025-237/2025, दिनांक 27-03-
2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
28- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप aay से सम्बन्धित
बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0/डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक)
अनुभाग-। के शासनादेश GRAT-0/2022/S--345/48-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों
के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने
के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यलिय ज्ञाप PAM-3/2022/T-2-76/4A-2022-0(9)/95,
दिनांक 3-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों काअनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
29- Yeo चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बच्धित वित्तीय प्रबंधन
विषयक वित्त विभाग के शासनादेश GRAT-0I/2023/U-2-60/GH-2023-7(4)/75, दिनांक ॥7-05-
2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-॥7(4)/75, दिनांक 9-05-2023 में
निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |30- उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं
विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (सेतु) एवं सम्बश्चित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का
होगा।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय () रुपये 5,6,97,000 ( रुपये पाँच करोड़ सोलह लाख सत्तानबे
हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक
50540400403 WA सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये ,39,8,000
( रुपये एक करोड़ उनतालीस लाख अठारह हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक
मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद 24
वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न GOA-E-8-94-X-2025-26, दिनांक ।7-2-2026 मे प्राप्त वित्त
विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(सुबास राम)
उप सचिव।
संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
|- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मण्डलायुक्त सम्बन्धित मण्डल/ जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, Safe क्षेत्र।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ |
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ |
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ |
7- संबंधित कोषाधिकारी |
8- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रे, लखनऊ |
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 |
I0- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-/2 |
N- बजट आवंटन अधिकारी/नोडल अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
2- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(सुबास राम)
उप सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |