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Date: 2026-02-25Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स लि., भोजपुर आसवनी, गाजियाबाद की अधिष्ठापित क्षमता 280 लाख ली. वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय अधिष्ठापित क्षमता 30 लाख लीटर वार्षिक को बढ़ाकर 100 लाख लीटर वार्षिक तथा शेष क्षमता 180 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स लि., भोजपुर आसवनी, गाजियाबाद की अधिष्ठापित क्षमता को 280 लाख लीटर वार्षिक से संशोधित करने की अनुमति प्रदान करता है। इसमें पेय अधिष्ठापित क्षमता को 30 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 100 लाख लीटर वार्षिक और शेष क्षमता को 180 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित करना शामिल है। यह अनुमति कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है, और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
**मुख्य बातें**
* **उत्पादन और अनुपालन:**
* आसवक को उत्तर प्रदेश आबकारी नियमों, 2019 और 2020 का पालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित करना होगा।
* आसवक को उत्पादन से पहले उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य विभागों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
* ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन के लिए 26-03-2021 के शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा।
* इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लिखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
* आसवनी को भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का पालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित करना होगा।
* इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चत किया जायेगा।
* **सुविधा की आवश्यकताएँ:**
* संचय टैंकों और निकासी टैंकों पर राडार-आधारित लेबल ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने चाहिए, और निकासी टैंकों के बीच और बाद में मास फ्लोमीटर लगाए जाने चाहिए।
* इकाई को आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा और सभी औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी।
* इकाई के मुख्य द्वार पर आने और जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा वेमेन्ट ब्रिज पर भी दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित कियें जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।
* ग्रेन साइलों में अनाज संचित करने के लिये बकेट एलीवेटर पर सामान्य रूप से दृश्य स्थान पर ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी। इसी प्रकार ग्रेन साइलो से प्लान्ट में अनाज ले जाने वाली कन्वेयर पर भी ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रकार के अनाज का भण्डारण/अंतरण किया जा रहा है।
* **अभिलेख और निगरानी:**
* इकाई द्वारा अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु प्रयुक्त फीड एवं उत्पादित अल्कोहल के अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी शासनादेश संख्या:1069ई-2/तेरह-2024-1404728, दिनांक 09.12.2024 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
* **अग्रतर कार्यवाही:**
* अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।
* आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों / नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स लि., भोजपुर आसवनी, गाजियाबाद
* **प्रभाव:** संशोधित क्षमता का उपयोग करके पेय और औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है, जिससे संभवतः राजस्व और संचालन बढ़ सकता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** ऊपर उल्लिखित सभी शर्तों और प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
**हितधारक:** आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश
* **प्रभाव:** आसवनी संचालन पर बढ़ी हुई निगरानी और विनियमन।
* **आवश्यक कार्रवाई:** आसवनी अनुपालन की निगरानी करना, अपेक्षित अनापत्तियाँ और प्रमाणपत्र प्राप्त करना और सभी प्रासंगिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना। अनुमोदन से पहले इकाई पर कोई बकाया राजस्व देयता नहीं है, यह सुनिश्चित करना।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) नियमावली: उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 और (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 के अनुपालन का उल्लेख है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश: संदर्भ और कार्रवाई के लिए प्राथमिक नियामक।
गाजियाबाद आर्गेनिक्स लि.: गाजियाबाद में भोजपुर आसवनी, विषय की इकाई, आसवनी क्षमता में परिवर्तन के संबंध में।
उत्तर प्रदेश शासन: नीति जारी करने वाला सरकारी प्राधिकरण।
स(cid:201)ं य ा:-12/2026/103ई-2/तेरह-2026-473515
(cid:292)ेषक,
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2021-107/2013 (cid:465)दनांक 26-03-2021 म(cid:581) लगायी गयी शत(cid:607) का अ(cid:162)रशः अनुपालन (cid:465)कया जायेगा।
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1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
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राडार का इ(cid:219)ट(cid:547)(cid:274)ेशन आबकार(cid:547) (cid:466)वभाग के पोट(cid:91)ल स े कराया जायेगा।
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(11) इकाई (cid:430)ारा अ(cid:227)कोहल उ(cid:215)पादन (cid:465)कय े जाने हेतु (cid:292)य(cid:200)ु त फ(cid:551)ड एवं उ(cid:215) पा(cid:465)दत अ(cid:227)क ोहल के
अिभलेख(cid:585) के अनुर(cid:162)ण सबं ंधी शासनादेश सं(cid:201)या:1069ई-2/तेरह-2024-1404728, (cid:465)दनाकं
09.12.2024 का अ(cid:162)रश: अनुपालन (cid:465)कया जायेगा।
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(cid:465)कया जायेगा (cid:465)क इकाई पर अ(cid:429)तन कोई राज(cid:232)व देयता/बकाया नह(cid:547)ं है।
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व शासनादेश(cid:585) का अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त कराया जाएगा।
तदनुसार कृपया अ(cid:274)तर कायव(cid:91) ाह(cid:547) सुिन(cid:468)(cid:433)त करने का क(cid:231) ट कर(cid:581)।
भवद(cid:547)य,
(दयाराम)
उप सिचव।
1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.in स े स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।