**कार्यकारी सारांश**
दस्तावेज में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सरयू बैराज पर नियंत्रण कक्ष के निर्माण की परियोजना के लिए 128.58 लाख रुपये की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी खाता अनुभाग के तहत कुल 45,00,000 रुपये आवंटित किए गए हैं, जो परियोजनाओं के लिए आवश्यक व्यय को पूरा करेंगे। यह स्वीकृति कुछ शर्तों और प्रावधानों के अधीन है, जो इस दस्तावेज़ में उल्लिखित हैं।
**मुख्य बातें**
*वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति:*
* बहराइच जिले में सरयू बैराज पर नियंत्रण कक्ष के निर्माण की परियोजना के लिए 128.58 लाख रुपये की कुल राशि मंजूर की गई है।
* वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 45,00,000 रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।
*अनुपालन और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ:*
* परियोजना शुरू करने से पहले वित्तीय संहिता खंड-6 के अध्याय-12 के अनुच्छेद 318 के अनुसार सक्षम स्तर पर तकनीकी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।
* परियोजना की मात्राओं को निष्पादन के दौरान सत्यापित किया जाना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी कार्यान्वयन एजेंसी/विभाग पर होगी।
* धनराशि का उपयोग सरकार द्वारा निर्देशित सभी वित्तीय संहिता प्रावधानों और सरकारी आदेशों का पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।
* निधियों का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, उल्लंघन के लिए प्रमुख इंजीनियर और विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।
* निधियों का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा और बैंक/डाकघर/पीएल/जमा खातों में नहीं रखा जाएगा।
* परियोजना शुरू करने से पहले सभी आवश्यक कानूनी अनुमोदन और पर्यावरणीय मंजूरी सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी चाहिए।
* व्यय वित्त समिति (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा निर्धारित शर्तों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।
* विभागीय स्थापना व्यय स्वीकृत/आवंटित धनराशि के सापेक्ष जमा किया जाना चाहिए।
* श्रम विभाग को 1% श्रम उपकर की धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए।
* परियोजना की स्वीकृति से पहले विभाग द्वारा डुप्लीकेशन को रोका जाना चाहिए।
* वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
*व्यय और बजटीय विचार:*
* परियोजना से संबंधित 45,00,000 रुपये का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-94 के तहत दर्ज किया जाएगा।
* यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन संख्या के तहत जारी किया गया है।
**प्रभाव विश्लेषण**
**प्रमुख अभियन्ता और विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग:**
*प्रभाव:* परियोजना की योजना और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार, यह सुनिश्चित करना कि सभी नियम और शर्तें पूरी हों।
*आवश्यक कार्रवाई:* परियोजना की शुरुआत से पहले सुनिश्चित करें कि सभी तकनीकी और नियामक आवश्यकताएँ पूरी हो गई हैं, धन का उचित उपयोग किया जाए और व्यय वित्त समिति द्वारा उल्लिखित शर्तों का पालन किया जाए।
**कार्यान्वयन एजेंसियां/विभाग:**
*प्रभाव:* परियोजना को क्रियान्वित करने और निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी।
*आवश्यक कार्रवाई:* परियोजना निष्पादन के दौरान मात्राओं को सत्यापित करें, यह सुनिश्चित करें कि निर्माण समय पर पूरा हो और धन का उपयोग किए गए सभी नियमों और सरकारी निर्देशों का पालन करता है।
**वित्त विभाग:**
*प्रभाव:* परियोजना के लिए आवंटित धनराशि की निगरानी करना और व्यय वित्त समिति द्वारा उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
*आवश्यक कार्रवाई:* सुनिश्चित करें कि व्यय बजट के अनुसार है, सभी वित्तीय लेनदेन का उचित लेखा-जोखा रखा गया है और वित्तीय स्वीकृतियों पर सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।
Key Entities Referenced
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0: उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई और जल संसाधन विभाग, जो परियोजना की स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
जनपद बहराइच: उत्तर प्रदेश का एक जिला जहां सरयू बैराज पर नियंत्रण कक्ष का निर्माण प्रस्तावित है।
सरयू बैराज: बहराइच जिले में स्थित एक बैराज जिसपर नियंत्रण कक्ष के निर्माण की परियोजना है।
वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6: वित्तीय प्रबंधन और प्रक्रियाओं के लिए दिशा-निर्देश।
श्रम विभाग: एक सरकारी विभाग जिससे लेबर सेस के भुगतान से संबंधित मामलों को संभाला जाना है।
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(cid:466)वषय:- जनपद बहराइच म(cid:581) सरयू बैराज पर िनयं(cid:287)ण क(cid:162) के िनमा(cid:91)ण क(cid:551) प(cid:464)रयोजना क(cid:551) (cid:292)शासक(cid:551)य एवं (cid:466)व(cid:215) तीय
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(cid:465)दनांक 25.01.2011 के साथ प(cid:465)ठत शासनादेश सं(cid:201)या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, (cid:465)दनांक 11.11.2014
(cid:430)ारा जार(cid:547) (cid:466)व(cid:232) ततृ (cid:465)दशा िनद(cid:566)श(cid:585) के अनुसार काय(cid:91)वाह(cid:547) क(cid:551) जायेगी।
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2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है(10) 1 (cid:292)ितशत लेबर सेस क(cid:551) धनरािश इस शत(cid:91) के अधीन होगी (cid:465)क (cid:302)म (cid:466)वभाग को उ(cid:200) त धनरािश का भुगतान
(cid:465)कया जायेगा।
(11) (cid:292)ायोजना(cid:219) तग(cid:91)त (cid:292)(cid:232) ता(cid:466)वत काय(cid:607) क(cid:551) (cid:465)(cid:430)रावृ(cid:466)(cid:419) (डु(cid:220) लीकेसी) को रोकने क(cid:551) (cid:506)(cid:466)(cid:436) से (cid:292)ायोजना क(cid:551) (cid:232) वीकृित से
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(12) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा (cid:466)व(cid:215) त (आय-(cid:229)य यक) अनुभाग-1 के काया(cid:91)लय (cid:163)ाप सं(cid:201)या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-
231/2025 (cid:465)दनांक 27.03.2025 एवं (cid:466)व(cid:215) त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं(cid:201)या-1/2023/ए-2-60/दस-
2023-17(4)/75, (cid:465)दनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश सं(cid:201)या-2/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75,
(cid:465)दनांक 19.05.2023 म(cid:581) (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृितयां िनग(cid:91)त (cid:465)कये जाने के स(cid:224) ब(cid:219) ध म(cid:581) (cid:465)दये गये (cid:465)दशा िनद(cid:566)श(cid:585) का
अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
2- इस स(cid:224) ब(cid:219) ध म (cid:581) होने वाला (cid:229) यय (cid:510)पये 45,00,000.00 ((cid:510)पये प(cid:583)तालीस लाख मा(cid:287)) को चालू (cid:466)व(cid:215) तीय वष(cid:91)
2025-26 के आय-(cid:229) ययक म(cid:581) अनुदान सं(cid:201) या-94-लेखा शीष(cid:91)क-4700970511014 स(cid:224) ब(cid:424) काय(cid:91) मानक मद 24 वृहत्
िनमा(cid:91)ण काय (cid:91) के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश (cid:466)व(cid:215) त (आय-(cid:229) ययक) अनुभाग-1 के काया(cid:91)लय (cid:163)ाप सं(cid:201)या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-
231/2025 (cid:465)दनांक 27.03.2025 म(cid:581) (cid:292)शासक(cid:551)य (cid:466)वभाग को उ(cid:200) तवत ् (cid:292)ितिनधािनत अिधकार के अ(cid:219) तग(cid:91)त िनग(cid:91)त
(cid:465)कये जा रहे ह(cid:583)।
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राजीव कुमार व(cid:215) स
संयु(cid:200) त सिचव।
सं(cid:201) या एवं तद(cid:465)दनांक।
(cid:292)ितिल(cid:466)प िन(cid:224) निल(cid:468)खत को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230) यक काय(cid:91)वाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षत :-
1- (cid:292)धान महालेखाकार (लेखा एवं हकदार(cid:547))(cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज।
2- महालेखाकार (लेखा पर(cid:547)(cid:162)ा) (cid:292)थम, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज।
3- (cid:292)मुख अिभय(cid:219) ता(प(cid:464)रयोजना), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ।
4- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता (बजट)/(अि(cid:274)म िनयोजन), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ।
5- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता (सरयू प(cid:464)र0-(cid:292)थम), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, अयो(cid:218) या।
6- (cid:466)व(cid:215) त िनयं(cid:287)क, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ।
7- अनु सिचव(लेखा) एवं नोडल अिधकार(cid:547), ऑन लाइन बजट आवंटन, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0
शासन।
8- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता(सूचना (cid:292)णाली संगठन)/नोडल अिधकार(cid:547), CMIS पोट(cid:91)ल, िसंचाई एंव जल संसाधन (cid:466)वभाग,
उ0(cid:292)0, लखनऊ।
9- (cid:466)व(cid:215) त (cid:229) यय िनयं(cid:287)ण अनुभाग-8, उ0(cid:292)0शासन।
10- गाड(cid:91) बुक।
आ(cid:163)ा स,े
जगराम यादव
उप सिचव।
1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है