Date: 2026-01-15Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
राज्य योजनान्तर्गत जनपद सीतापुर में जमुदव से मलिकानगर बिलियमनगर संपर्क मार्ग पर स्थित पिरई नदी पर 3*10 मी स्पान के लघु सेतु,पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।
ज़रूर, अनुरोधित सारांश नीचे दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ सीतापुर जिले में जमुदव से मलिकानगर बिलियमनगर संपर्क मार्ग पर स्थित पिरई नदी पर 3x10 मीटर स्पान के लघु पुल, पहुँच मार्ग और अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण की संशोधित लागत को स्वीकृति प्रदान करता है। मूल परियोजना को 320.05 लाख रूपये आवंटित किए गए थे। वस्तु एवं सेवा कर(GST) दरों में परिवर्तन के कारण संशोधित लागत को 335.51 लाख रूपये मंजूरी दी गई है। यह स्वीकृति विशिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।
**मुख्य बातें**
* **वित्तीय अनुमोदन और लागत:**
* सीतापुर जिले में संपर्क मार्ग पर लघु पुल के निर्माण के लिए 335.51 लाख रुपये की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई है।
* मूल परियोजना को 320.05 लाख रूपये आवंटित किए गए थे, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर(GST) दरों में वृद्धि के कारण लागत बढ़ गई।
* **वस्तु एवं सेवा कर(GST) प्रबंधन:**
* वस्तु एवं सेवा कर(GST) का भुगतान वास्तविक देनदारी के अनुसार किया जाएगा और कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
* वस्तु एवं सेवा कर(GST) का सटीक हिसाब रखा जाएगा और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।
* **वित्तीय और संचालन शर्तें:**
* धन के बंटवारे में किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी से बचें, संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता जिम्मेदार होंगे।
* अनुमोदित धन का उपयोग वित्तीय दिशानिर्देशों और सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा।
* धन का उपयोग केवल निर्दिष्ट कार्यों/मदों के लिए किया जाएगा।
* अधिष्ठान व्यय की धनराशि आवंटित की गई धनराशि के अनुपात में जमा की जाएगी।
* कार्य आवंटन के लिए डी०डी०ओ० कोड आवंटित करने के संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।
* **मान्यता:**
* 13 जनवरी, 2026 के वित्त विभाग के पत्र के अनुसार यह आदेश जारी किया गया है।
**प्रभाव विश्लेषण**
**प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ:**
* **प्रभाव:** दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों और दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्माण परियोजना की लागत और वित्तीय पहलुओं का प्रबंधन करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत लागत के अनुसार वित्तीय प्रबंधन और कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करें।
**महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज:**
* **प्रभाव:** लेखा और हकदारी से संबंधित परियोजना के वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** लेनदेन को सही ढंग से रिकॉर्ड करें और लेखा आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।
**महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज:**
* **प्रभाव:** परियोजना के वित्तीय लेनदेन की लेखापरीक्षा करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि व्यय स्वीकृत दिशा-निर्देशों का पालन करता है।
**संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी:**
* **प्रभाव:** परियोजना के सुचारू निष्पादन की निगरानी करना और सहायता करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना के प्रभावी निष्पादन और किसी भी समस्या का समय पर समाधान सुनिश्चित करें।
**संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग:**
* **प्रभाव:** निर्माण गतिविधियों की निगरानी और निगरानी करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना की प्रगति की निगरानी करें और तकनीकी और वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करें।
Key Entities Referenced
लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ: प्रमुख क्रियान्वयन विभाग (चीफ इंप्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट)
उत्तर प्रदेश शासन: प्रशासनिक प्राधिकरण (एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी)
जनपद सीतापुर: परियोजना स्थान (प्रोजेक्ट लोकेशन)
राज्य योजनान्तर्गत योजना: कार्यक्रम जिसके तहत परियोजना वित्तपोषित है (प्रोग्राम अंडर विच प्रोजेक्ट इज फंडेड)
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर): परियोजना लागत पर कराधान का प्रभाव (इम्पेक्ट ऑफ़ टैक्सेशन ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट)
संख्या-20/2026/।/206739/2026/ 23-6/9/2025
प्रेषक,
सुभाष राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।
लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 5 जनवरी, 2026
विषयः- राज्य योजनान्तर्गत जनपद सीतापुर में जमुदव से मलिकानगर बिलियमनगर संपर्क मार्ग पर
स्थित पिरई नदी पर 3)00 मी स्पान के लघु सेतु,पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य
की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक-
|/349703/2025, दिनांक 9..2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य
योजनान्तर्गत जनपद सीतापुर में जमुदव से मलिकानगर बिलियमनगर संपर्क मार्ग पर स्थित पिरई
नदी पर 39000 मी UM के लघु सेतु,पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य की मूल
स्वीकृति शासनादेश GA-75/2022 /332/ 23-0-2- 46 सेतु/ 202। दि 0 07-0-2022 द्वारा
रू0 320.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। जी0एस0टी0 की दरें 72
प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत होने के फलस्वरूप Gad कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि रू0
5.46 लाख की देयता SUH हुई el
2- अत: प्रश्नगत कार्य की स्वीकृत लागत रू0 320.05 लाख में बचत की धनराशि एवं बढी हुई
जी0एस0टी0 की धनराशि को समायोजित करते हुए कार्य की पुनरीक्षित लागत कुल रू0
335.5] लाख (रूपये तीन करोड़ पैंतीस लाख Sc हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय
स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
() . प्रश्गगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी, उतनी ही
भुगतान की जायेगी। अवशेष धनराशि का भुगतान कदापि नहीं किया जायेगा।
(2) प्रश्नगगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि के सम्परीक्षित लेखा प्राप्त कर अभिलेखों में संरक्षित
किए जाय।
(3) किसी भी स्थिति में कार्य ud फडिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाय। यह सुनिश्चित करने का
दायित्व सम्बच्चित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग का होगा।
(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन
द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(5) प्रश्नगत स्वीकृति कार्य जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया
जायेगा। इससे इतर व्यय कदापि नहीं किया जाय।
(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष
जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |शासनादेश Yo-T-2-23/A-20-7(4)/75, दिनांक 25-0I-200 के साथ पठित शासनादेश सं०-ए-2-
606/e8-20I4-7(4)/75, दिनांक ॥॥ नवम्बर 2074 ERI जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार
कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा Gad शासनादेश दिनांक 25-0:-20 के संलग्नक में प्रदर्शित
सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 054-सड़क तथा सेतु-800-अग्य प्राप्तियां-0। प्रतिशतता प्रभारों
की वसूली में ट्रान्सफर Sl द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।
7) USN कार्य पर जी०एस०्टी० की धनराशि का भुगतान नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर
किया जायेगा तथा यदि पूर्व में कोई जी०एस०्टी० की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित को किया गया है, तो
उसका समायोजन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जी०एस०्टी० की धनराशि का भुगतान किया जाय। कार्य
की लागत को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
(8) प्रस्तावित कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही जी०एस०्टी० की धनराशि की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को
रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के
अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
(9) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित
बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डीग्डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक)
SqUPT-7 के शासनादेश GAT-0/2022/S--345/48-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों
के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के
सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप GOM-3/2022/U-2-76/4a-2022-0(9)/95,
दिनांक 3-04-2022 Ff निहित व्यवस्था/शर्तों का HARA: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(0) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप AweM-6/2025/al-7-352/aH-2025-23/2025, दिनांक 27-
03-2025 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
() प्रश्नगत कार्य की प्रशासकीय एवं facia स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध
यथावत लागू रहेगें।
2- प्रश्गगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक
5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-0-पुल-04-सामान्य सेतु
निर्माण (राज्य सेक्टर)-042।-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत
निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-
जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-4-कृषि विपणन सुविधा
हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा |
3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ६-8-804-)(-2025-26, दिनांक 3.04.2026 द्वारा
प्राप्त उनकी सहमति से जारी कियेजा रहे हैं।
भवदीय,
(सुभाष राम)
उप सचिव।
संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
() महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी |
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग |
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ |
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-/2 |
(0) गार्ड फाइल।
ञज्ञासे,
(सुभाष राम)
उप सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |