यहां दिए गए नीति पाठ का सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, दिनांक 11.08.2024 को जारी किया गया है, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया एक अनुमोदन है। दस्तावेज़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आगरा नोड के विकास के लिए 33 केवी स्वतंत्र ‘बे’ के निर्माण के लिए यूपीआईडीए को 49.00 लाख रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी दी गई है। इस स्वीकृति का आधार 20.12.2024 और 10.10.2024 के आ०नोड के पत्र हैं और यह डिफेंस कॉरिडोर परियोजना से संबंधित है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय अनुमोदन:**
* आगरा नोड में डिफेंस कॉरिडोर के विकास के लिए 33 केवी स्वतंत्र ‘बे’ के निर्माण के लिए ₹49.00 लाख स्वीकृत।
* वर्ष 2024-25 के लिए यह राशि जारी की गई है।
* यह राशि पूरी ₹49.00 लाख (रुपये उनचास लाख मात्र) की एकमुश्त राशि है।
* **वितरण और उपयोग की शर्तें:**
* यूपीडा को यह सुनिश्चित करना होगा कि धनराशि अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, सिकंदरा, आगरा को उनकी आवश्यकता के अनुसार मिले।
* धनराशि तत्काल आवश्यकतानुसार ही निकाली जाएगी।
* अधिशासी अभियंता से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाए।
* सभी खर्च मौजूदा वित्तीय नियमों/विनियमों का पालन करें और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के दिशा निर्देशों का पालन करें।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी।
* **अनुपालन:**
* उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करें।
* यूपीडा किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार होगा।
* **लेखा और आवंटन:**
* यह व्यय अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 505403370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
* **संदर्भ:**
* यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण)**
* **प्रभाव:** आगरा नोड में डिफेंस कॉरिडोर के विकास के लिए 33 केवी स्वतंत्र ‘बे’ के निर्माण के लिए ₹49.00 लाख की धनराशि प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* अधिशासी अभियंता को वितरण सुनिश्चित करें।
* सभी शर्तों का अनुपालन करें।
* समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें।
**अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, सिकन्दरा, आगरा**
* **प्रभाव:** आगरा नोड में डिफेंस कॉरिडोर के विकास के लिए 33 केवी स्वतंत्र ‘बे’ के निर्माण के लिए निधियाँ प्राप्त करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* आवश्यकतानुसार धनराशि का उपयोग करें।
* यूपीडा को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें।
Key Entities Referenced
डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना: डिफेंस कॉरिडोर परियोजना की स्थापना के लिए आवंटित धनराशि।
यूपीडा: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority): कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing agency)।
आगरा: जनपद आगरा में डिफेन्स कॉरिडोर आगरा नोड के विकास हेतु 33 के0वी0 स्वतंत्र'बे' के निर्माण के संबंध में।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: औद्योगिक विकास अनुभाग-3 से संबंधित पत्राचार।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1: वित्तीय स्वीकृतियाँ/अनुमोदन।
संख्या-20/2025//904835/2025/002-77-3002-003-3-2024
निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यगूोपमीडताी, नपरग्रयट नल खभवननऊ,। NS
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 7. ay
विषय:- जनपद आगरा में डिफेन्स कॉरिडोर आगरा als के विकास वी स्वतंत्राबे'
के निर्माण के संबंध AI
उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक st सम
महोदय, थे
NSS पत्रांक-5222/यूपीडा/
2053/2023/आएनोड दिनांक 20.2.2024 एवं ome 396 /3969/यूपीडा/24/2053/53/
डि0का0(आएनोड) दिनांक 0.0.2024 के सन्दर्भ be यह कहने का निदेश हुआ है कि
डिफेन्स HRS परियोजना की स्थापना में आगरा नोड के विकास हेतु
33 के0वी0 स्वतंत्रबे' के निर्माण हेतु ed द्वारा अनुमोदित लागत FO रू0
49.00 लाख की प्रशासकीय “a वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु लागत के
सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि BO 49.0 उन्नचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति
निम्नलिखित विवरणानुसार t सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते eR
. (धनराशि रूपये लाख में)
सं0 रु लागत | धनराशि
क्र0 कार्य का विवरण स्वीकृत | swayed
ew | Bf a
डिफेन्स FNS आगरा नोड के विकास हेतु 49.00 | 49.00
33 के0वी0 स्वतंत्र 'बे' के निर्माण कार्य हेतु
नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
(|) यूपीडा cant धनराशि आहरित करके अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड,
प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, सिकन्दरा, आगरा को उनकी मांग के क्रम मैं
उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3) यूपीडा दूवारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता ,
विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, सिकन्दरा, आगरा से
प्राप्त कर यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
(4) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन
सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का. अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया
जायेगा।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के =
04.03.2024 cant जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया लिए
(7) उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 976 के संबंधित oe का पूर्णतया
धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 49
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। थे
(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी
SOX ar (RTA उनचास लाख मात्र) को
चालू _ वित्तीय. वर्ष 2024-25 के ee A अनुदान. संख्या 007 लेखा
3- यह आदेश वित्त rn
शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखण्ड & साथ. sha कॉरीडोर
परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण डाला जायेगा।
roe | के कार्यालय ज्ञाप संख्या -
/2024/बी--294/दस-2024-23 Th- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को
उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार न निर्गत किये जा रहे है।
eS भवदीय,
\> (निर्मेष कुमार शुक्ल),
« उप सचिव
ae
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, SOWO शासन।
2. निजी सचिव, AIO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |8. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम
लि0, सिकन्दरा, आगरा |
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन |
0. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, Foil विभाग उ०प्र० शासन |
I7.faq नियंत्रक, यूपीडा।
|2. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
|3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
4.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। दि ९
5. गार्ड फाइल। NX
I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |