Date: 2015-01-13Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
सिविल अपील संख्या 3339-3340/2014 मोती लाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2014 के अनुपालन के संबंध में।
ज़रूर, दिए गए नीति पाठ का सारांश इस प्रकार है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ सिविल अपील संख्या 3339-3340/2014 मोती लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 7 मार्च 2014 के आदेश के अनुपालन से संबंधित है। यह समूह डी/वर्ग IV पदों पर 1991 से 2003 के बीच रिक्तियों की पहचान करने और 12 नवंबर 1997 तक सरकारी प्रेस में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से भरने के निर्देश देता है। इस अभ्यास को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
**मुख्य बातें**
* **रिक्तियों की पहचान और भरना:**
* 1991 और 2003 के बीच समूह डी/वर्ग IV के गैर-चौकीदार पदों की रिक्तियों की पहचान की जाए, यह गतिविधि 4 महीने में पूरी होनी है।
* 12 नवंबर 1997 तक सरकारी प्रेस में दैनिक वेतन भोगी समूह डी/वर्ग IV कर्मचारियों से नियमित आधार पर पहचानी गई रिक्तियों को भरें, जो नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 5 साल काम कर सकते हैं। यह गतिविधि एक महीने में पूरी होनी है।
* योग्यता का निर्धारण 1985 के नियमों के अनुसार किया जाएगा।
* यह स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया में चयनित चौकीदारों सहित मौजूदा नियमित कर्मचारी परेशान नहीं होने चाहिए।
* **नियुक्ति नियम:**
* राज्य को सरकारी प्रेस या राज्य में किसी अन्य समूह डी/वर्ग IV पदों में उपलब्ध होने पर ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करने और पोस्ट करने की अनुमति है।
* इस गतिविधि को पूरा किए बिना, उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी समूह डी/वर्ग IV पद पर कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जाएगी।
* **अनापत्ति और व्यवस्था:**
* राजकीय मुद्रणालय में उपलब्ध 112 रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्ति के लिए अनापत्ति व्यक्त की गई।
* शेष 186 दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों के सापेक्ष नियुक्त किया जाना होगा।
* **अतिरिक्त निर्देश:**
* 30 जनवरी, 2015 को मामले को सूचीबद्ध करें ताकि प्रतिवादियों-कथित अवमाननाकर्ताओं को न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने में सक्षम बनाया जा सके।
* आज से दो सप्ताह के भीतर जवाब हलफनामा दाखिल किया जाए।
* निदेशक मुद्रण एंव लेखन सामग्री औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग को अवशेष 186 दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों का विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
**प्रभाव विश्लेषण**
* **प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन:**
* **प्रभाव:** इस आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** आदेश के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करें।
* **निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद:**
* **प्रभाव:** उन्हें सरकारी प्रेस में समूह डी/वर्ग IV रिक्तियों की पहचान करनी है और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से भरना है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** रिक्तियों की पहचान करें और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कार्रवाई करें।
* **दैनिक वेतन भोगी समूह डी/वर्ग IV कर्मचारी:**
* **प्रभाव:** वे नियमित आधार पर नियुक्त होने के पात्र हैं।
* **आवश्यक कार्रवाई:** नियमित नियुक्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें और चयन प्रक्रिया का पालन करें।
* **कार्मिक विभाग:**
* **प्रभाव:** इस मामले से संबंधित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** नियमित आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री के साथ समन्वय करें।
* **वित्त विभाग:**
* **प्रभाव:** इस मामले में वित्तीय पहलू से जुड़े सभी कार्य करे।
* **आवश्यक कार्रवाई:** प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।
Key Entities Referenced
उच्चतम न्यायालय: उच्चतम न्यायालय, जिसके निर्णयों का अनुपालन किया जाना है।
सिविल अपील संख्या 3339-3340/2014: मोती लाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य से संबंधित मामला। इस मामले के परिणामस्वरूप यह आदेश दिया गया है।
दैनिक वेतन भोगी: सरकारी प्रेस में काम करने वाले, दैनिक वेतन भोगी समूह डी/वर्ग IV के कर्मचारियों को नियमित करने की नीति इन कर्मचारियों को लाभान्वित करती है।
उत्तर प्रदेश शासन: यह नीति उत्तर प्रदेश शासन के भीतर कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए है।
उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली, 1974: मृतक आश्रितों के लिए भर्ती का विनियमन। इस नियम में समूह 'घ' के पदों के लिए किए गए आवंटन को भी शामिल किया गया है।
सर्वोच्च प्राथमिकता/ Alo उच्चतम न्यायालय के आदेश
WGA -_50/77-2-45-3(NE) मुद्रण/ 44 50/ 77-2-5-3 / 4
संजीव सरन
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक,
मुद्रण एंव लेखन सामग्री,
उऊ0प्र0 इलाहाबाद।
औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ fetch 3 जनवरी, 205
विषय:- सिविल अपील संख्या 3339-3340/204 मोती लाल व अन्य Ag SOMO राज्य व अन्य A
मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक OF.03:20i4 H अनुपालन के संबंध में।
महोदय
उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का fem gaye fe A उच्चतम न्यायालय A योजित
सिविल अपील संख्या 3339-3340/20i4 मोती लाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में AlO उच्चतम
न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.20i4 को निम्न .आदेश Wa किये गये:-
-. Identify the vacancies 06५४/669.994 and 2003 in the Group D/ Class IV posts other
than "Gateman" This exercise shall be completed within four months.
2- The vacancies thus identified shall be filled up on regular basis from amongst the
daily wage Group D/ Gass |Wwemployees in service in the Government Press as on 42-47-
97 and who can work' atleast for five years as on date before their superannuation as
per Rules. The qualification shall be determined as per the 985 Rules. This exercise
shall be completed\within another one month. We make it Gear that in the process,
none of. the existing regular imployees including the selected gatemen shall be
disturbed. in other words, it will be open to the state to appoint such employees and
postethem either in the vacancies if available in the Government Press or any other
Group-D/Ciass-IV posts in the Sate. We further make it clear that without completing
this exercise the shall be no regular appointment in any Group D /Ciass IV post in the
State of Uttar Pradesh.
2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन न होने के आधार पर याचीगण द्वारा
अवमाननावाद संख्या- 465-466/20i4 मोती लाल व अन्य बनाम सूर्य पाल गंगवार योजित की गयी।उक्त अवमानना याचिका A AIO उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 04.(2.20/4 को निम्न आदेश पारित
किये गये है:-
List the matters on 30 January 205 so as to enable the respondents-
alleged contermnors to do the needful in compliance of the order passed by this
Court.
Reply affidavit shall be filed within two weeks from today.
3- मा0 उच्चतम न्यायालय A योजित सिविल सिविल अपील संख्या- 3339-3340/20i4 मोती ala व
अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में AO उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश Meats 7.3,20i4 के
अनुपालन A कार्यवाही करते हुए मुद्रण एंव लेखन सामग्री निदेशालय द्वारा समूह-घ कै. 3५0४दैनिक वेतन
भोगी कम्रियों को नियमित नियुक्ति हेतु चिन्हित किया गया। निदेशालय द्वारा Hata HAT गया कि
उनके स्तर पर समूह-घ के (42 रिक्त पद उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष निर्देशल्रिय eat पर विचार किया
जाना है और शेष (86 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की नियमित नियुक्ति के. संबंध में कार्मिक विभाग से
अनुरोध किया जाना SI
4- se संबंध में शासन स्तर से सम्यक विचारोपरान्त we ua कि. वेतन समिति (2008) की
संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय दिनांक 08 सितम्बर, 20/04 जनवरी, 20ii में यह व्यवस्था की
गयी है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी «पद ५ pits वर्ग A प्राविधिक पदों को छोड़कर ) पर
नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी heer aA वाले पदों के संबंध में केवल आउट सोर्सिंग के
माध्यम से व्यवस्था की जाये। उक्त व्यक््थि उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली, :974” के
अन्तर्गत समूह-“घ"के पदों पर Al जानेन्य्वीलीं नियुक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगी। चतुर्थ श्रेणी के
पदों पर नियुक्ति की व्यवसुथाजदको८ daa कर दिये जाने विषयक उक्त निर्णय के eed सामान्य
स्थितियों में चतुर्थ श्रेणी के val wx नियुक्तियों नहीं की जा सकती है किन्तु वर्तमान प्रकरण में मा0
उच्चतम न्यायालय के ओदटेशो#के परिपालन के eed दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को नियुक्ति प्रदान
किया जाना बाध्यकीारी है। Bat स्थिति A मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिपालन की बाध्यता
के Cea MAPA मुंद्रणालय में उपलब्ध 4(2 रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्ति हेतु अनापत्ति व्यक्त की जाती
है।शेष 786 cia at भोगी कार्मिकों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों
के सौपरेक्ष लियुक्ति किया जाना होगा। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी है।
5- अवशेष 86 दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों का विवरण निदेशक मुद्रण एंव लेखन सामग्री औद्योगिक
विकास विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
कृपया तद्गुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भवदीय,
( संजीव सरन )
प्रमुख सचिव ।GAN-_50(4)/77-2-20i5 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया राज्य सरकार के अन्य विभागों में
रिक्त चतुर्थ श्रेणी के i86 पदों के सापेक्ष राजकीय मुद्रणालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित
नियुक्ति के संबंध में समस्त विभागों को अपने स्तर से निर्देश निर्गत करते हुए AO उच्चतम न्क्वाद्यालय के
आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2- वित्त वेतन आयोग) अलुभाग-/2
3- वित्त(व्यय नियंत्रण) अलुभाग-6
4- गार्ड फाईल।
आज्ञा से,
( एफ0एलए0प्रधान )
विशेष सचिव।