Date: 2022-04-18Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि की मांग के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उपलब्ध सहायता निधि से 2,35,41,66,667.00 रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी देता है। यह अनुमोदन कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है जो जारी किए गए धन के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। 18 अप्रैल, 2022 को जारी।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*धन जारी करने की स्वीकृति:*
* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में लिए गए ऋण के मूलधन को चुकाने के लिए 2,35,41,66,667.00 रुपये जारी करने की मंजूरी।
* यह आवंटन अनुदान संख्या-07, लेखा शीर्षक "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 21-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अंतर्गत है।
*शर्तें और प्रतिबंध:*
* जारी किए गए धन को ऋण लेने वाले विशिष्ट बैंक खाते में जमा करना होगा।
* आहरण केवल तत्काल आवश्यकताओं के आधार पर ही किए जाने चाहिए।
* यूपीडा को आहरित धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
* धनराशि का आहरण सभी आवश्यक अनुमोदनों के साथ नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।
* वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन।
*व्यय विवरण:*
* व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007, लेखा शीर्षक 2852808002100 के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।
* धनराशि को सहायता मानक मद 20 के अंतर्गत सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
*यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण):*
* **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए लिए गए ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान, वित्तीय राहत और परियोजना निरंतरता में सहायता।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि जारी किए गए धन का उपयोग निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार किया जाए, खर्चों का सटीक हिसाब रखें और शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें।
*वित्त विभाग (उत्तर प्रदेश सरकार):*
* **प्रभाव:** वित्तीय संसाधनों का आवंटन, व्यय का प्रबंधन और वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि यूपीडा दिशा-निर्देशों का पालन करती है, व्यय की निगरानी करे और परियोजना की वित्तीय प्रगति का आकलन करे।
*वित्तीय संस्थान:*
* **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के वित्तपोषण के लिए दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि मूलधन की अदायगी उनके संबंधित बैंक खाते में जमा की गई है और यूपीडा के साथ सुलह की जाती है।
Key Entities Referenced
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए सहायता से संबंधित परियोजना
यूपीडा: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UP Expressway Industrial Development Authority)। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से संबंधित ऋण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संस्था।
औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास विभाग, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के वित्तीय पहलुओं की देखरेख करता है।
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त विभाग, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धनराशि की स्वीकृति और व्यय का प्रबंधन करता है।
उत्तर प्रदेश: राज्य जहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्थित है और जहाँ पॉलिसी लागू होती है।
संख्या: /2022/534/002-02-77-3-2022
प्रेषक,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
ऊ0प्र0 शासन।
सेवा मैं,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 8 अप्रैल, 2022
विषय:- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण
के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि की मांग के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-86/यूपीडा/08/47, दिनांक 07.04.2022 का कृपया संदर्भ
ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु
वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज एवं ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु
सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।
2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना
हेतु वित्तीय वर्ष 202I-22 में अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक **2852-उद्योग 80-सामान्य
800-अन्य व्यय 2-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये
गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर dda)’ मैं
BO 9468.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिसमें से धनराशि BO 235466667/- (रू0 दो
at पैतीस करोड़ इक्तालिस लाख छाछठ हजार G: सौ सडसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सर्हर्ष
स्वीकृति प्रदान करते है:-
___ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
(l) धनराशि का आहरण कर Bist के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी
जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में
मूलधन की अदायगी की धनराशि जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया. जायेगा।
(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र
यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया. जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय A वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AG संख्या सं0-
|5/202/बी--829/दस-202- 23/2022 दिनांक 30.2.202। द्वारा जारी दिशा निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- «38 संबंध में होने वाला व्यय रुपये 235,4,66,667 ( रुपये दो अरब पैंतीस करोड़
इकतालीस लाख छियासठ हजार छह सौ सड़सठ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के
आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 285280800200 यूपीडा द्वारा पूर्वांचल
एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु
सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3- ... यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - | के कार्यालय AT संख्या-5/202/बी-
-829/&€-202-23/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 202। एवं वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - |
के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी--224/दस-2022-23/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे
प्रशासकीय विभाग को Seda प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे FI
भवदीय,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
___ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |CWAT-/2022/53/002-2-77-3-2022, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद |
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अलनुभाग-]
8. गार्ड Wardell |
आज्ञा से,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
___ i. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |