Home India कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी उ...
Date: 2026-01-21 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी उर्मिला सिंह (बन्‍दी संख्‍या-37/19) पत्‍नी श्री रामगोपाल सिंह, निवासिनी-लोहारी, थाना-गजनेर, जनपद-कानपुर देहात को दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व मुक्ति के सम्‍बन्‍ध में।

Issued by कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग · कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

यह आदेश उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जिला कारागार, कानपुर देहात में कैद उर्मिला सिंह को जारी किया गया है। उर्मिला सिंह को सत्र परीक्षण संख्या-298/2015 में भा०द०वि० की धारा 498ए, 304 बी, 201 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। जेल रिपोर्ट के अनुसार, उर्मिला सिंह ने 15-08-2021 तक 05 वर्ष, 09 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष, 04 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है। दया याचिका समिति की सिफारिश पर और अच्छे आचरण को देखते हुए, राज्यपाल ने उनकी शेष सजा को माफ कर दिया है। यह आदेश दिया गया है कि यदि उर्मिला सिंह किसी अन्य मामले में निरुद्ध नहीं हैं, तो उन्हें जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के संतोषानुसार दो जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर जेल से रिहा कर दिया जाए। इस आदेश की प्रतियां महानिदेशक/महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक, नोडल अधिकारी और निजी सचिव सहित विभिन्न अधिकारियों को भेजी गई हैं।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश की सरकार कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3: कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग का अनुभाग जिला कारागार, कानपुर देहात: कानपुर देहात जिले का कारागार उर्मिला सिंह: महिला बंदी (कैदी) जिसकी सजा माफ की गई है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4: दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4
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उत्तर प्रदेश शासन कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ASA-22/2026/42H-2/22-3-25-7(526)/2 लखनऊ: दिनांक: 24 जनवरी, 2026 आदेश उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के sepeda-i64 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी उर्मिला सिंह (sect WEM-37/79) पत्नी श्री रामगोपाल सिंह, निवासिनी-लोहारी, थाना-गजनेर, जनपद-कानपुर देहात, जिन्हें सत्र परीक्षण wear-298/20i5 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 20i तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (i4a7 वित्त आयोग), कानपुर देहात के आदेश दिनांक 25-0I-20i9 द्वारा 0 at के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 5-08-202 तक भोगी गई 05 वर्ष, 09 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष, 04 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा, अच्छा जेल आचरण होने व रजिस्टर A0-7 के अनुसार दिनांक 5-08-202 तक आयु 57 वर्ष तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गई संस्तुति के इष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि sea महिला बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर महिला बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय। कमलेश कुमार उप सचिव। संख्या व तदनांक तदैव। vitae निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ। 2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात। 3- पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात। 4- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर देहात। 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद। 6- निजी सचिव, माए मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ। 7- PRA प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन। 8- गार्ड फाइल। आज्ञा से, ममता श्रीवास्तव अनु सचिव।

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