Date: 2026-02-10Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
जनपद बांदा में केन नहर प्रखण्ड, बांदा के अन्तर्गत टाईप 4 जी1 08 नग एवं टाईप 3 जी2 06 नग आवास निर्माण की परियेाजना की वित्तीेय स्वी्कृति के सम्बन्ध में।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ बांदा जिले में केन नहर प्रखण्ड में टाईप IV (G+1) के 8 नग और टाईप III (G+2) के 6 नग आवासों के निर्माण की परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,00,00,000.00 रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है, जो कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है। यह स्वीकृति 10 फरवरी, 2026 को जारी की गई थी।
**मुख्य बातें**
*परियोजना की स्वीकृति:*
* जनपद बांदा में केन नहर प्रखण्ड में टाईप IV (G+1) 08 नग और टाईप III (G+2) 06 नग आवास निर्माण की परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
*वित्तीय विवरण:*
* अनुदान सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक 4701-07-051-10-14-24 के अंतर्गत 1,00,00,000.00 रुपये का आवंटन किया गया है।
*शर्तें और प्रतिबंध:*
* कार्य शुरू करने से पहले तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।
* निर्माण के दौरान मात्राओं की सटीकता की जिम्मेदारी कार्यदायी विभाग की होगी।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए।
* धनराशि को एकमुश्त न निकालें और उसे बैंक/डाकघर के खाते में न रखें।
* विभाग को सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां और पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है।
* प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति से बचना होगा।
* 1 प्रतिशत लेबर सेस का भुगतान श्रम विभाग को किया जाना है।
* सेंटेज चार्जेज का प्रबंधन वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना है।
* वित्तीय अनियमितता की जिम्मेदारी विभाग की होगी।
**प्रभाव विश्लेषण**
**प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ**
**प्रभाव:** परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार।
**आवश्यक कार्रवाई:** शर्तों का पालन करते हुए परियोजना को लागू करें।
**वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ**
**प्रभाव:** स्वीकृत धनराशि का प्रबंधन और वितरण।
**आवश्यक कार्रवाई:** अनुदान का प्रशासन और व्यय की निगरानी करना।
**प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज**
**प्रभाव:** सरकारी खातों और व्यय का लेखा परीक्षण।
**आवश्यक कार्रवाई:** सरकारी नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार खातों का ऑडिट।
**अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन**
**प्रभाव:** बजट आवंटन प्रक्रिया में शामिल।
**आवश्यक कार्रवाई:** बजट आवंटित करें और सुनिश्चित करें कि यह दिशा-निर्देशों के अनुसार है।
Key Entities Referenced
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0: उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई और जल संसाधन विभाग, जो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
जनपद बांदा: वह जिला जहाँ आवास निर्माण परियोजना प्रस्तावित है।
केन नहर प्रखण्ड, बांदा: बांदा में केन नहर खंड, जहाँ विशेष रूप से आवास निर्माण होना है।
टाईप IV (G+1) 08 नग एवं टाईप III (G+2) 06 नग आवास निर्माण की परियोजना: टाइप IV (G+1) के 8 आवास और टाइप III (G+2) के 6 आवासों के निर्माण के लिए एक विशिष्ट परियोजना, जिस पर यह शासनादेश केंद्रित है।
शासनादेश: एक सरकारी आदेश जो परियोजनाओं और वित्तीय स्वीकृतियों पर दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
सं(cid:201) या-53/2026/001/204/26-27-िस-ं 9-34 भवन/24
(cid:292)ेषक,
राजीव कुमार व(cid:215) स,
संयु(cid:200) त सिचव।
उ(cid:215) तर (cid:292)देश शासन।
सेवा म,(cid:581)
(cid:292)मुख अिभय(cid:219) ता एवं (cid:466)वभागा(cid:218) य(cid:162),
िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग,
उ0(cid:292)0, लखनऊ।
िसंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 लखनऊ: (cid:465)दनांक 10 फरवर(cid:547), 2026
(cid:466)वषय: जनपद बांदा म(cid:581) केन नहर (cid:292)ख(cid:214) ड, बांदा के अ(cid:219) तग(cid:91)त टाईप IV(G+1) 08 नग एवं टाईप III (G+2) 06
नग आवास िनमा(cid:91)ण क(cid:551) प(cid:464)रयेाजना क(cid:551) (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित के स(cid:224) बन ध् म(cid:581)।
महोदय,
उपयु(cid:91)(cid:200) त (cid:466)वषयक मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता(अि(cid:274)म िनयोजन), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ के
प(cid:287) सं(cid:201) या-2207/1441/प(cid:464)र0/कै(cid:224) प/बजट, (cid:465)दनांक 27.01.2026 एवं शासनादेश सं(cid:201) या-592/2024/001/1862
/24-27-िसं-9-34 भवन/24, (cid:465)दनांक 11.11.2024 एवं शासनादेश सं(cid:201) या-150/2025/ 001/680/25-27-िसं-9-34
भवन/24, (cid:465)दनांक 08.05.2025 के स(cid:219) दभ(cid:91) म(cid:581) मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है (cid:465)क जनपद बांदा म(cid:581) केन नहर
(cid:292)ख(cid:214) ड, बांदा के अ(cid:219) तग(cid:91)त टाईप IV(G+1) 08 नग एवं टाईप III (G+2) 06 नग आवास िनमा(cid:91)ण क(cid:551) प(cid:464)रयेाजना
हेतु चालू (cid:466)व(cid:215) तीय वष(cid:91) 2025-26 म(cid:581) अनुदान सं0-94 िसंचाई (cid:466)वभाग (िनमा(cid:91)ण काय)(cid:91) के लेखाशीष(cid:91)क 4701-07-051-
10-14-24 के अ(cid:219) तग(cid:91)त (cid:292)ा(cid:466)वधािनत धनरािश (cid:510)0 300.00 लाख म(cid:581) से (cid:510)0 1,00,00,000.00 ((cid:510)पये एक करोड़ मा(cid:287))
प(cid:464)रयोजना के काय(cid:607) पर औपचा(cid:464)रक (cid:510)प से वहन (cid:465)कए जाने हेतु आपके िनवत(cid:91)न पर रखे जाने क(cid:551) (cid:302)ी रा(cid:207) यपाल
िन(cid:224) निल(cid:468)खत शत(cid:607) के अधीन सहष(cid:91) (cid:232) वीकृित (cid:292)दान करते है:-
(धनरािश लाख (cid:510)पये म(cid:581))
(cid:272)0 प(cid:464)रयोजना अनुदान (cid:466)वतत् ीय शासन (cid:430)ारा (cid:292)शा0 अनुब(cid:468)(cid:219)ध ग(cid:465)ठत अब तक प(cid:464)रयेाज (cid:466)वतत् ीय वष (cid:91)
स0ं का नाम स0ं / वष (cid:91) (cid:292)दतत् सव् ीकृित त लागत अनुबनध् किमत ना पर 2025-26
लेखाशीष(cid:91)क 2025- सव् ीकृित का क(cid:551) लागत आधार पुनर(cid:547)(cid:468)(cid:162)त आवंटन आवंटन अनुदान अवमुकत्
a
26 म(cid:581) सनद् भ(cid:91) ग(cid:465)ठत/ पर काय(cid:91) /लागत के / (cid:272)िमक हेतु स0ं / क(cid:551) जाने
(cid:292)ा(cid:466)वधािन शासनादेश (अनुबनध् क(cid:551) आधार पर वय् य अवशेष लेखाशीष(cid:91) वाली
त बजट स0ं /(cid:465)दनांक क(cid:551) लागत) पुनर(cid:547)(cid:468)(cid:162)त बचत धनरािश क (cid:292)सत् ा(cid:466)व
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लागत {6( )-7} (पुनर(cid:547)(cid:468)(cid:162) त
त धनरािश
लागत
सापे(cid:162))
b
7-9( )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a
1 जनपद बांदा म(cid:581) 4701-07- 300.00 स0ं -592 ( ) 600.92 126.95 200.00 400.92 4701- 100.00
केन नहर 051-10-14- /2024/001 727.87 / 07-051-
(cid:292)खणड् , बांदा 24 /1862 / / 200.00 10-14-24
b
के अनत् ग(cid:91)त 24-27-िस0ं - ( )
टाईप IV(G+1) 9-34 भवन 501.92
08 नग एवं /24 (cid:465)दनांक
टाईप
III (G
11.11.2024
+2) 06 नग
आवास िनमा(cid:91)ण
क(cid:551) प(cid:464)रयेाजना
1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती हैिनयम व शत/(cid:566) (cid:292)ितब(cid:219) ध(cid:585)
(1) (cid:292)(cid:230) नगत काय(cid:91) (cid:292)ार(cid:224) भ करने से पूव(cid:91) (cid:466)व(cid:215) तीय ह(cid:232) तप (cid:468)ु(cid:232)तका, ख(cid:214) ड-6 के अ(cid:218) याय-12 के (cid:292)(cid:232) तर-318 म(cid:581) व(cid:468)ण(cid:91)त
(cid:229)य व(cid:232) था के अनुसार (cid:292)ायोजना पर स(cid:162)म (cid:232) तर से तकनीक(cid:551) (cid:232) वीकृित अव(cid:230) य (cid:292)ा(cid:220) त कर ली जायेगी तथा स(cid:162)म
(cid:232) तर से तकनीक(cid:551) (cid:232) वीकृित (cid:292)ा(cid:220) त होने के प(cid:230) चात ह(cid:547) काय(cid:91) (cid:292)ार(cid:224) भ (cid:465)कया जायेगा।
(2) मा(cid:287)ाओं को िनमा(cid:91)ण के समय सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कये जाने का पूण(cid:91) उ(cid:215) तरदािय(cid:215) व काय(cid:91)दायी सं(cid:232) था/(cid:466)वभाग का होगा।
(3) (cid:292)ायोजना का िनमा(cid:91)ण काय(cid:91) ससमय पूण(cid:91) करा िलया जाना सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
(4) (cid:232) वीकृ़त धनरािश का (cid:229) यय (cid:466)व(cid:215) तीय ह(cid:232) तपु(cid:468)(cid:232)तकाओं के सुसंगत (cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585), समय-समय पर शासन (cid:430)ारा िनग(cid:91)त
शासनादेश(cid:585) म(cid:581) िन(cid:465)हत (cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585) का अनुपालन करते हुये समयब(cid:424) (cid:510)प से सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
(5) (cid:232) वीकृत धनरािश का उपयोग (cid:232) वीकृत प(cid:464)रयोजनाओं पर ह(cid:547) (cid:465)कया जायेगा, अ(cid:219) यथा क(cid:551) (cid:468)(cid:232)थित म(cid:581) (cid:465)कसी (cid:292)कार
क(cid:551) अिनयिमतता के िलये इसका सम(cid:232) त उ(cid:215) तरदािय(cid:215) व (cid:466)वभाग का होगा।
(6) उ(cid:200) त धनरािश को कोषागार से एकमु(cid:230) त न आह(cid:464)रत कर आव(cid:230) यकतानुसार आह(cid:464)रत कर (cid:229) यय (cid:465)कया जायेगा
तथा आह(cid:464)रत धनरािश ब(cid:583)क/डाकघर/पीएलए/(cid:465)डपा(cid:468)जट खाते म(cid:581) न रखी जायेग।
(7) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा िनयमानुसार सम(cid:232) त आव(cid:230) यक वैधािनक अनाप(cid:466)(cid:419)यां एवं पया(cid:91)वरणीय (cid:200) लीयर(cid:581)श स(cid:162)म (cid:232) तर से
(cid:292)ा(cid:220) त करके ह(cid:547) िनमा(cid:91)ण काय (cid:91) (cid:292)ार(cid:224) भ कराया जाय।
(8) (cid:292)ायोजना(cid:219) तग(cid:91)त (cid:292)(cid:232) ता(cid:466)वत काय(cid:574) क(cid:551) (cid:465)(cid:430)रावृ(cid:466)(cid:419) (डु(cid:220) लीकेसी) को रोकने क(cid:551) (cid:506)(cid:466)(cid:436) से (cid:292)ायोजना क(cid:551) (cid:232) वीकृित से पूव(cid:91)
(cid:466)वभाग (cid:430)ारा सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा (cid:465)क यह काय(cid:91) पूव(cid:91) म(cid:581) (cid:465)कसी अ(cid:219) य योजना/काय(cid:91)(cid:272)म के अ(cid:219) तग(cid:91)त न तो
(cid:232) वीक़ृत है और न वत(cid:91)मान म(cid:581) (cid:465)कसी अ(cid:219) य योजना काय(cid:91)(cid:272)म म(cid:581) आ(cid:205) छा(cid:465)दत (cid:465)कया जाना (cid:292)(cid:232) ता(cid:466)वत है।
(9) (cid:466)वभाग अिध(cid:231) ठान (cid:229) यय क(cid:551) धनरािश समय-समय पर (cid:232) वीकृत/आवं(cid:465)टत क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश के सापे(cid:162) जमा
क(cid:551) जायेगी। अिध(cid:231) ठान (cid:229) यय (cid:466)व(cid:215) त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं(cid:201) या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75,
(cid:465)दनांक 25-01-2011 के साथ प(cid:465)ठत शासनादेश सं(cid:201) या–ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, (cid:465)दनॉंक 11 नव(cid:224) बर,
2014 (cid:430)ारा जार(cid:547) (cid:466)व(cid:232) ततृ (cid:465)दशा िनद(cid:566)श(cid:585) के अनुसार काय(cid:91)वाह(cid:547) सुिन(cid:468)(cid:433)त क(cid:551) जायेगी।
(10) 1 (cid:292)ितशत लेबर सेस क(cid:551) धनरािश इस शत(cid:91) के अधीन होगी (cid:465)क (cid:302)म (cid:466)वभाग को उ(cid:200) त धनरािश का भुगतान
(cid:465)कया जायेगा।
(11) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा से(cid:219)टेज चाज(cid:566)ज ((cid:292)ितशत (cid:292)भार),िनमा(cid:91)ण लागत तथा (cid:466)व(cid:419)ीय (cid:232)वीकृित से स(cid:224)ब(cid:468)(cid:219)धत (cid:466)व(cid:419)ीय
(cid:292)ब(cid:219)धन के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581) (cid:466)व(cid:419) (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं(cid:201) या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-
17(4)/75 (cid:465)दनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश सं(cid:201) या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 (cid:465)दनांक
19.05.2023 म(cid:581) िन(cid:465)हत (cid:465)दशा-िनद(cid:566)श(cid:585) के अनुसार काय(cid:91)वाह(cid:547) सुिन(cid:468)(cid:433)त क(cid:551) जायेगी।
(12) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा (cid:466)व(cid:215) त (आय-(cid:229)य यक) अनुभाग-1 के काया(cid:91)लय (cid:163)ाप सं(cid:201)या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-
231/2025 (cid:465)दनांक 27.03.2025 म(cid:581) (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृितयां िनग(cid:91)त (cid:465)कये जाने के स(cid:224) ब(cid:219) ध म(cid:581) (cid:465)दये गये (cid:465)दशा
िनद(cid:566)श(cid:585) का अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
(13) (cid:465)कसी भी (cid:292)कार क(cid:551) (cid:466)व(cid:419)ीय अिनयिमतता का सम(cid:232)त उ(cid:419)रदािय(cid:215)व (cid:466)वभाग का होगा।
2- इस स(cid:224) ब(cid:219) ध म(cid:581) होने वाला (cid:229) यय (cid:510)पये 1,00,00,000((cid:510)पये एक करोड़ मा(cid:287)) को चालू (cid:466)व(cid:215) तीय वष(cid:91) 2025-26
के आय-(cid:229) ययक म(cid:581) अनुदान सं(cid:201) या-94-लेखा शीष(cid:91)क-4701070511014 स(cid:224) ब(cid:424) काय(cid:91) मानक मद 24 वृहत् िनमा(cid:91)ण काय(cid:91)
के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश (cid:466)व(cid:215) त (आय-(cid:229) ययक) अनुभाग-1 के काया(cid:91)लय (cid:163)ाप सं(cid:201)या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-
231/2025 (cid:465)दनांक 27.03.2025 म(cid:581) (cid:292)शासक(cid:551)य (cid:466)वभाग को उ(cid:200) तव (cid:292)ितिनधािनत अिधकार के अ(cid:219) तग(cid:91)त िनग(cid:91)त (cid:465)कये
जा रहे ह(cid:583)।
भवद(cid:547)य,
राजीव कुमार व(cid:215) स
संयु(cid:200) त सिचव।
सं(cid:201) या एवं तद(cid:465)दनांक।
(cid:292)ितिल(cid:466)प िन(cid:224) निल(cid:468)खत को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230) यक काय(cid:91)वाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षत :-
1- (cid:292)धान महालेखाकार (लेखा एवं हकदार(cid:547))(cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज।
1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है2- महालेखाकार (लेखा पर(cid:547)(cid:162)ा) (cid:292)थम, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज।
3- (cid:292)मुख अिभय(cid:219) ता(प(cid:464)रयोजना), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ।
4- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता (बजट)/(अि(cid:274)म िनयोजन), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ।
5- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता (बेतवा), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, झांसी।
6- (cid:466)व(cid:215) त िनयं(cid:287)क, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ।
7- अनु सिचव(लेखा) एवं नोडल अिधकार(cid:547), ऑन लाइन बजट आवंटन, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0
शासन।
8- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता(सूचना (cid:292)णाली संगठन)/नोडल अिधकार(cid:547), CMIS पोट(cid:91)ल, िसंचाई एंव जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0,
लखनऊ।
9- (cid:466)व(cid:215) त (cid:229) यय िनयं(cid:287)ण अनुभाग-8, उ0(cid:292)0शासन।
10- गाड(cid:91) बुक।
आ(cid:163)ा स,े
जगराम यादव
उप सिचव।
1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है