Home India दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकू...
Date: 2026-02-13 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में टाइप-4 आवास (कुल संख्या -32) के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्ती‍य स्वीकृति सहित वित्तीय स्वीकृति (प्रथम किश्त्) के सम्बन्ध में।

Issued by दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग · दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में टाइप-4 आवास (कुल संख्या-32) के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति को रेखांकित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र, 13 फरवरी, 2026 को जारी किया गया, इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6 करोड़ रुपये की पहली किश्त की मंजूरी प्रदान करता है, यह 2430.13 लाख रुपये के मूल्यांकित व्यय के अधीन है। स्वीकृत धन का व्यय कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन है। **मुख्य बातें** *वित्तीय स्वीकृति और व्यय* * स्वीकृत धन का उपयोग केवल जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में टाइप-4 आवासों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। * पहली किश्त के रूप में 6 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाती है। * धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। * व्यय का पूर्ण दायित्व दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के निदेशक और कार्यादायी संस्था का होगा। * स्वीकृत राशि किसी भी पीएलए या बैंक खाते में नहीं रखी जानी चाहिए। * अगली किस्त से पहले परियोजना की लागत को निविदा मूल्य के अनुसार संशोधित किया जाएगा, अतिरिक्त धन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। *अनुपालन और विनियम* * वित्तीय नियमों, सरकारी आदेशों और वित्तीय संहिता का पालन करना आवश्यक है। * 27 मार्च 2025 के वित्त विभाग के ज्ञापन में उल्लिखित नियमों और विनियमों का पालन अनिवार्य है। * श्रम विभाग को लेबर सेस का भुगतान किया जाना चाहिए। * निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करें। * सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ और पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करें। * समय-समय पर कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी सुनिश्चित करें। *निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण* * यह सुनिश्चित करें कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो और समय-समय पर संपादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जाएगी। * प्रारंभ करने से पहले स्थानीय विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र प्राप्त करें। * कार्यों के लिए मात्रा और विशिष्टताएँ यथावत होनी चाहिए, निदेशक और कार्यदायी संस्था इस संबंध में जिम्मेदार हैं। * यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से 18 महीनों के भीतर पूरा हो जाए। * विद्युत कनेक्शन के भुगतान के लिए यूपीपीसीएल से विस्तृत आगणन प्राप्त करें। *अन्य महत्वपूर्ण बिंदु* * आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिव्यागों के लिए सुगम्यता के सार्वभौमिक दिशा-निर्देशों और मानकों का पालन करें। * परियोजना को समय पर पूरा करने और लागत बढ़ने से बचने की जिम्मेदारी निदेशक और कार्यदायी संस्था की होगी। * परियोजना के पूरा होने के बाद थर्ड पार्टी क्वालिटी आडिट(टी0पी0क्यू0ए0) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। * प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 के सक्षम स्तर से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक: निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0** * प्रभाव: परियोजना की सफलता, निधि वितरण का दायित्व और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। * आवश्यक कार्रवाई: निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें, समय पर पूरा होना सुनिश्चित करें और पारदर्शिता बनाए रखें। **हितधारक: कार्यदायी संस्था** * प्रभाव: निर्माण की गुणवत्ता, समय पर परियोजना का पूरा होना और आगणन दिशानिर्देशों का पालन करना। * आवश्यक कार्रवाई: परियोजनाओं को सही समय पर पूरा करें, उच्च मानकों का पालन करें और धन के उपयोग के बारे में सूचित करें। **हितधारक: जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट** * प्रभाव: विश्वविद्यालय को नए टाइप-4 आवासों का लाभ होगा। * आवश्यक कार्रवाई: निर्माण प्रक्रिया में सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि परियोजना उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

Key Entities Referenced

जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक विश्वविद्यालय, जिसके टाइप-4 आवास के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0: उत्तर प्रदेश का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, इस नीति का जारीकर्ता। वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1: विभाग जो व्यय की मंजूरी से संबंधित कार्रवाई करता है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग): विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) के मूल्यांकन के लिए संगठन।
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(cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।2021'' का अनुपालन (cid:7408)कय े जाने का उ(cid:7004) तरदािय(cid:7004) व िनदशे क, (cid:7408)द(cid:7018) यांगजन सश(cid:6989) तीकरण िवभाग/काय(cid:6981)दायी सं(cid:7021) था का होगा। (xvii) (cid:7079)ायोजना लागत म (cid:7286) टाइम ओवर रन/का(cid:7021) ट ओवर रन न हो। इस संबंध म(cid:7286) शासन (cid:7367)ारा िनगत(cid:6981) (cid:7408)दशा- िनदश(cid:7287) एव ं बजट मैनुअल के (cid:7079)(cid:7021) तर-212 म(cid:7286) (cid:7408)दये गये िनदश(cid:7287) (cid:7298) का कड़ाई से अनुपालन सुिनि(cid:7391)त (cid:7408)कये जाने का पूण(cid:6981) दािय(cid:7004) व िनदशे क, (cid:7408)द(cid:7018) यांगजन सश(cid:6989) तीकरण िवभाग, उ0(cid:7079)0 एवं काय(cid:6981)दायी सं(cid:7021) था का होगा। (xviii) यह सुिनि(cid:7391)त (cid:7408)कया जायेगा (cid:7408)क िव(cid:7275)ीय ह(cid:7021)तपुि(cid:7021)तका ख(cid:7003)ड-6 के अ(cid:7007)याय-12 के (cid:7079)(cid:7021)तर-318 म(cid:7286) व(cid:7414)णत 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