Home India चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ विभाग उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय तथा निय...
Date: 2026-02-24 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय तथा नियंत्रणाधीन जनपदीय वेयर हाउसों हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-466/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 28.02.2020, संख्या-545/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 17.04.2020, संख्या -584/पाँच-1-2020-5-(36)/2017, दिनांक 05.06.2020 एवं शासनादेश संख्या-आई/942128/2025, दिनांक 23 अप्रैल, 2025 द्वारा सृजित पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।

Issued by चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ विभाग · चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहाँ दिए गए नीति पाठ का सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय और नियंत्रणाधीन ज़िला वेयरहाउस के लिए बनाए गए 405 अस्थाई पदों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाने को मंजूरी देता है। इन पदों का निर्माण पहले 28 फरवरी 2020, 17 अप्रैल 2020, 5 जून 2020 और 23 अप्रैल 2025 को जारी सरकारी आदेशों के तहत किया गया था। **मुख्य बातें** * **पदों का विस्तार:** * मुख्यालय और ज़िला वेयरहाउस के लिए पहले से बनाए गए कुल 405 अस्थाई पदों का वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तार। * 401 पद 28 फरवरी 2020, 17 अप्रैल 2020 और 5 जून 2020 को जारी आदेशों के तहत बनाए गए। * मुख्यालय में ड्यूटी के लिए 4 पद 23 अप्रैल 2025 को जारी एक आदेश के तहत बनाए गए। * **शर्तें:** * पदों का स्थायीकरण वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित नियमों के अनुसार होगा। * पदों को जारी रखने का प्रस्ताव हर साल शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। * शासन के स्थायीकरण के संबंध में नियमों के अनुसार एक प्रस्ताव प्रदान किया जाएगा। * विस्तार के लिए फंड उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। * **अन्य मुद्दे:** * यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों और प्रतिनिहित अधिकारियों के अधीन जारी किया गया है। **प्रभाव विश्लेषण** * **उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड:** * प्रभाव: यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार कि कार्पोरेशन और ज़िला वेयरहाउस में पर्याप्त कर्मचारी हों। * आवश्यक कार्रवाई: यह सुनिश्चित करें कि विस्तार की शर्तों का अनुपालन किया जाए और पदों के स्थायीकरण के लिए प्रस्ताव समय पर जमा किए जाएं। * **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ:** * प्रभाव: कार्पोरेशन द्वारा विस्तार का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। * आवश्यक कार्रवाई: कार्पोरेशन के कामकाज की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि नियमों का पालन किया जाए। * **वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन, उ०प्र०, लखनऊ:** * प्रभाव: स्वीकृत पदों पर आने वाले खर्च का भुगतान करना। * आवश्यक कार्रवाई: यह सुनिश्चित करना कि इन पदों पर आने वाला खर्च कॉर्पोरेशन के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाए।

Key Entities Referenced

उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड: उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसके मुख्यालय और इसके नियंत्रण वाले जनपदीय वेयरहाउसों के लिए पदों का सृजन किया गया है। शासनादेश संख्या-466/पांच-1-2020-5(36)/2017: शासनादेश (सरकारी आदेश) उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित है, जो 28.02.2020 को जारी किया गया है। शासनादेश संख्या-545/पांच-1-2020-5(36)/2017: शासनादेश (सरकारी आदेश) उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित है, जो 17.04.2020 को जारी किया गया है। शासनादेश संख्या-584/पाँच-1-2020-5-(36)/2017: शासनादेश (सरकारी आदेश) उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित है, जो 05.06.2020 को जारी किया गया है। शासनादेश संख्या-आई/942128/2025: शासनादेश (सरकारी आदेश) उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित है, जो 23 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया है।
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स(cid:201)ं य ा-02/2026/आई/1246386/2026/5-1099/49/2021-1- (cid:292)ेषक, आयक(cid:91) ा अखौर(cid:547), (cid:466)वशेष सिचव, उ0(cid:292)0 शासन। सेवा म(cid:581), महािनदेशक, िच(cid:465)क(cid:215)सा एवं (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य सेवाय(cid:581), उ(cid:419)र (cid:292)देश, लखनऊ। िच(cid:465)क(cid:215)सा अनभु ाग-1 लखनऊ: (cid:465)दनांक: 24 फ़रवर(cid:547), 2026 (cid:466)वषय- उ०(cid:292)० मे(cid:465)डकल स(cid:220)लाईज काप(cid:574)रेशन िलिमटेड के मु(cid:201) यालय तथा िनयं(cid:287)णाधीन जनपद(cid:547)य वये र हाउस(cid:585) हेतु िनग(cid:91)त शासनादेश स(cid:201)ं या-466/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 28.02.2020, स(cid:201)ं या- 545/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 17.04.2020, स(cid:201)ं या-584/पाचँ -1-2020-5-(36)/2017, (cid:465)दनांक 05.06.2020 एव ं शासनादेश सं(cid:201)या-आई/942128/2025, (cid:465)दनांक 23 अ(cid:292)लै , 2025 (cid:430)ारा स(cid:468)ृ जत पद(cid:585) क(cid:551) िनर(cid:219)तरता के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581)। महोदय, उपय(cid:416)ु(cid:91) (cid:466)वषयक अपने प(cid:287)ांक-यपू ीएमएससीएल/(cid:292).िन./04/2025-26/1484, (cid:465)दनांक 22.01.2026 का कृपया संदभ (cid:91) (cid:274)हण करने का क(cid:231) ट कर(cid:581)। 2- इस स(cid:224) ब(cid:219) ध म(cid:581) मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है (cid:465)क आपके (cid:430)ारा उपल(cid:222) ध कराये गये (cid:292)(cid:232) ताव के (cid:272)म म(cid:581) उ०(cid:292)० मे(cid:465)डकल स(cid:220)लाईज काप(cid:574)रेशन िलिमटेड के मु(cid:201) यालय तथा िनय(cid:287)ं णाधीन जनपद(cid:547)य वेयर हाउस(cid:585) हेत ु िनगत(cid:91) शासनादेश सं(cid:201)या-466/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 28.02.2020, शासनादेश स(cid:201)ं या-545/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 17.04.2020 एव ं शासनादेश स(cid:201)ं या- 584/पाचँ -1-2020-5-(36)/2017, (cid:465)दनांक 05.06.2020 (cid:430)ारा स(cid:468)ृजत कुल 401 अ(cid:232) थाई पद(cid:585) क(cid:551) िनर(cid:219) तरता शासनादेश सं(cid:201) या-38/पाचं -1-2025-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 23.01.2025 (cid:430)ारा गत (cid:466)व(cid:215) तीय वष (cid:91) 2025-26 के िलये (cid:465)दनांक 01.03.2025 से (cid:465)दनांक 28.02.2026 तक के िलये बढ़ायी गयी थी। उ(cid:200) त के प(cid:230) चात शासनादेश सं(cid:201)या-आई/942128/2025, (cid:465)दनांक 23 अ(cid:292)लै , 2025 (cid:430)ारा उ०(cid:292)० मे(cid:465)डकल स(cid:220)लाईज काप(cid:574)रेशन िलिमटेड के मु(cid:201) यालय के िलये (cid:292)ितिनय(cid:466)ु (cid:416) पर भरे जाने हेतु 04 अ(cid:232) थाई पद(cid:585) का सजृ न (cid:465)कया गया है। अत: उ०(cid:292)० मे(cid:465)डकल स(cid:220)लाईज काप(cid:574)रेशन िलिमटेड के म(cid:201)ु यालय तथा िनय(cid:287)ं णाधीन जनपद(cid:547)य वेयर हाउस(cid:585) हेतु शासनादेश सं(cid:201)या-466/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 28.02.2020, शासनादेश स(cid:201)ं या-545/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 17.04.2020 एवं शासनादेश स(cid:201)ं या-584/पाचँ -1-2020-5- (36)/2017, (cid:465)दनांक 05.06.2020 (cid:430)ारा पवू (cid:91) से स(cid:468)ृजत 401 अ(cid:232) थाई पद(cid:585) तथा शासनादेश सं(cid:201)या- आई/942128/2025, (cid:465)दनांक 23 अ(cid:292)लै , 2025 (cid:430)ारा उ०(cid:292)० मे(cid:465)डकल स(cid:220)लाईज काप(cid:574)रेशन िलिमटेड के म(cid:201)ु यालय के िलये (cid:292)ितिनयु(cid:466)(cid:416) पर भरे जाने हेत ु स(cid:468)ृ जत 04 अ(cid:232) थाई पद(cid:585), इस (cid:292)कार स(cid:468)ृजत कुल 405 अ(cid:232) थाई पद(cid:585) को (cid:466)व(cid:215) तीय वष (cid:91) 2026-27 म(cid:581) (cid:465)दनांक 01.03.2026 से 28.02.2027 तक बढ़ाये जाने हेत ु (cid:302)ी रा(cid:207)यपाल एत(cid:217)(cid:430)ारा सहष (cid:91) (cid:232)वीकृित (cid:292)दान करते ह(cid:583) :- 1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।मु(cid:201)यालय हेत ु पद(cid:585) का सजृ न:- (cid:272)म सं0 पदनाम एवं (cid:466)वभाग शासनादेश सं(cid:201)या- शासनादेश सं(cid:201)या- शासनादेश स(cid:201)ं या- 466/पांच-1-2020- 584/पांच-1-2020- आई/942128/2025, 5(36)/2017, (cid:465)दनांक 28 5(36)/2017, (cid:465)दनांक 05 (cid:465)दनांक 23 अ(cid:292)ैल, फरवर(cid:547), 2020, एवं जून, 2020 (cid:430)ारा (cid:232)वीकृत 2025 (cid:430)ारा (cid:232)वीकृत शासनादेश सं(cid:201)या- पद पद 545/पांच-1-2020- 5(36)/2017, (cid:465)दनांक 17 अ(cid:292)ैल, 2020 (cid:430)ारा (cid:232)वीकृत पद 1. 01 -- - (cid:292)ब(cid:219)ध िनदेशक (cid:292)ब(cid:219)धन 2. अपर (cid:292)ब(cid:219)ध िनदेशक 01 ((cid:292)ब(cid:219)धन) -- - (cid:292)शासन 3. 01 -- - क(cid:224)पनी सिचव (िनगम काय)(cid:91) 4. 01 -- - (cid:466)व(cid:419) िनय(cid:287)ं क ((cid:466)व(cid:419)ीय योजना एवं (cid:466)व(cid:434)ेषण) 5. -- - सलाहकार गणु व(cid:419)ा िनयं(cid:287)ण 6. 01 - सलाहकार (उपकरण एवं सेवाय (cid:581) उपाजन(cid:91) ) उपकरण उपाजन(cid:91) 01 7. (औषिध उपाजन(cid:91) ) -- - सलाहकार लॉ(cid:468)ज(cid:468)(cid:232)टक एवं वेयर हाउस आपूित (cid:91) (cid:302)खंृ ला 8. 05 -- - महा(cid:292)ब(cid:219)धक (cid:466)व(cid:419) एवं लेखा (औषिध उपाजन(cid:91) , उपकरण उपाजन(cid:91) , (cid:292)शासन मानव संसाधन एवं (cid:466)विध, गुणव(cid:419)ा िनयं(cid:287)क, आपूित (cid:91) (cid:302)खंृ ला) 9. -- 01 - (cid:292)ब(cid:219)धक (cid:466)व(cid:419) एवं लेखा 10. (cid:292)ब(cid:219)धक सेवाय(cid:581) 08 -- - (औषिध उपाजन(cid:91) , उपकरण, 11. (cid:292)ब(cid:219)धक (cid:466)विध गुणव(cid:419)ा िनयं(cid:287)ण, आई0ट(cid:547)0 01 - मानव संसाधन, (cid:292)शासन, आपूित (cid:91) (cid:302)खंृ ला, वेयर हाउस) 12. -- 03 - सहायक (cid:292)ब(cid:219)धक (वेयर हाउस) आपूित(cid:91) (cid:302)खंृ ला 1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।13. लेखािधकार(cid:547) (cid:466)व(cid:419)ीय 01 एकाउंट ऑफ(cid:551)सर-01 01 योजना एवं (cid:466)व(cid:434)ेषण पद ((cid:466)व(cid:419) एवं लेखा/ (cid:466)व(cid:419)ीय ((cid:292)ितिनयु(cid:466)(cid:416) के योजना एवं (cid:466)व(cid:434)ेषण) आधार पर भरे जाने हेत)ु 14. 01 लेखािधकार(cid:547) (cid:466)व(cid:419) एवं लेखा 15. फामाि(cid:91)स(cid:232)ट औषिध 01 04 फामाि(cid:91)स(cid:232)ट-03 पद उपाज(cid:91) न ((cid:292)ितिनयु(cid:466)(cid:416) के आधार पर भरे जाने हेत)ु 16. 01 03 - फामाि(cid:91)स(cid:232)ट गुणव(cid:419)ा िनयं(cid:287)क 17. 02 01 - बायो-मे(cid:465)डकल (गुणव(cid:419)ा िनय(cid:287)ं ण, उपकरण इंजीिनयर उपकरण उपाजन(cid:91) उपाजन(cid:91) ) 18. 01 -- - ए(cid:200)जी(cid:200)य(cid:465)ूटव आई0ट(cid:547)0 19. 09 02 - ए(cid:200)जी(cid:200)य(cid:465)ूटव/कायाल(cid:91) य सहायक (िनगम के सभी अनुभाग) 20. 11 02 - क(cid:224)(cid:220)यूटर आपरेटर (िनगम के सभी अनुभाग) 21. वैय(cid:466)(cid:416)क सहायक 02 -- - 22. कायाल(cid:91) य सहायक 03 -- - 23. चतुथ (cid:91) (cid:302)णे ी मु(cid:201)यालय 12 -- - 24. सुर(cid:162) -- आउटसोस (cid:91) आफ स(cid:466)वस(cid:91) ेज - कम(cid:568)/सफाई कम(cid:568) के आधार पर मु(cid:201)यालय 25. कुल योग:- 61 20 04 कुल पद:- 61+20+4=85 (cid:292)देश के 75 जनपद(cid:585) के जनपद(cid:547)य वेयर हाउस हेत ु पदो का सजृ न:- (cid:272)म सं0 पदनाम पूव (cid:91) म(cid:581) (cid:232) वीकृत पद नवीन (cid:232)वीकृत पद 20 बड़े जनपद हेतु 1 फामाि(cid:91)स(cid:232)ट 40 -- 2 क(cid:224)(cid:220)यूटर आपरेटर 20 -- 20 1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।3 है(cid:214)डलर 20 -- 4 चतुथ (cid:91) (cid:302)णे ी 20 -- 5 -- -- सफाई कम(cid:568) एवं सुर(cid:162)ा कम(cid:568) 55 छोटे जनपद(cid:585) हेतु 1 फामाि(cid:91)स(cid:232)ट 55 -- 2 क(cid:224)(cid:220)यूटर आपरेटर 55 -- 3 है(cid:214)डलर 55 -- 4 चतुथ (cid:91) (cid:302)णे ी 55 -- 5 -- -- सफाई कम(cid:568) एवं सुर(cid:162)ा कम(cid:568) योगः- 220 -- कुल योगः- 320 -- महायोग :- 85+320=405 3- उ(cid:200) त पद(cid:585) क(cid:551) िनरंतरता िन(cid:224) निल(cid:468)खत शत(cid:607) के अधीन होगी :- (1) इन अ(cid:232)थायी पद(cid:585) के (cid:232)थायीकरण के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581) (cid:466)व(cid:419) (लेखा) अनभु ाग-2 के कायाल(cid:91) य (cid:163)ाप स०- ए-2-797/दस-87-24(12)-86, (cid:465)दनांक 25.05.1987 म(cid:581) द(cid:547) गयी (cid:229)यव(cid:232)था के अनुसार पर(cid:547)(cid:162)ण करते हुए कायव(cid:91) ाह(cid:547) क(cid:551) जायेगी। (2) उ(cid:416) अ(cid:232)थायी पद क(cid:551) िनर(cid:219)तरता का (cid:292)(cid:232)ताव वषान(cid:91) वु ष (cid:91) शासन को उपल(cid:222)ध कराया जायेगा एवं िनयत अविध म(cid:581) िनर(cid:219)तरता का (cid:292)(cid:232)ताव शासन को उपल(cid:222)ध न कराने क(cid:551) दशा म(cid:581) स(cid:224)ब(cid:468)(cid:219)धत का उ(cid:419)रदािय(cid:215)व िनधा(cid:464)(cid:91)रत (cid:465)कया जायेगा। (3) उ(cid:416) अ(cid:232)थायी पद के (cid:232)थायीकरण के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581) िनयमानसु ार (cid:292)(cid:232)ताव शासन को उपल(cid:222)ध कराया जायेगा। (4) शासनादेश सं(cid:201)या-466/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 28.02.2020, शासनादेश स(cid:201)ं या-545/पाचं -1- 2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 17.04.2020, शासनादेश स(cid:201)ं या-584/पाचँ -1-2020-5-(36)/2017, (cid:465)दनांक 05.06.2020 एवं शासनादेश सं(cid:201)या-आई/942128/2025, (cid:465)दनांक 23 अ(cid:292)लै , 2025 म(cid:581) उ(cid:468)(cid:227)ल(cid:468)खत शत(cid:607) एव ं (cid:292)ितबंधो का अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा। (5) (cid:292)(cid:230) नगत स(cid:468)ृजत पद पर आने वाले (cid:229) यय को उ(cid:215) तर (cid:292)देश मे(cid:465)डकल स(cid:220) लाईज काप(cid:574)रेशन िल0 (cid:430)ारा अपने (cid:304)ोत(cid:585) से वहन (cid:465)कया जायेगा। (6) यह आदेश (cid:466)व(cid:419) (लेखा) अनभु ाग-2 के कायाल(cid:91) य (cid:163)ाप सं(cid:201)या-ए-2-2574/ दस-98-24(8)/92 (cid:465)दनांक 02.12.1998 म(cid:581) (cid:465)दये गये शत(cid:607) एवं (cid:292)ितिन(cid:465)हत अिधकार(cid:585) के अधीन जार(cid:547) (cid:465)कया जा रहा है। भवद(cid:547)या, आय(cid:91)का अखौर(cid:547) (cid:466)वशेष सिचव। 1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।स(cid:201)ं या एवं (cid:465)दनांक उपरो(cid:416)ानसु ार (cid:292)ितिल(cid:466)प िन(cid:224)निल(cid:468)खत को सचू नाथ(cid:91) एव ं आव(cid:230)यक कायव(cid:91) ाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षतः- 1- महालेखाकार, उ(cid:419)र (cid:292)देश, इलाहाबाद। 2- महािनदेशक, िच(cid:465)क(cid:215)सा एवं (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य सेवाय(cid:581), उ०(cid:292)०, लखनऊ। 3- (cid:466)व(cid:419) िनय(cid:287)ं क, उ0(cid:292)0 मे(cid:465)डकल स(cid:220) लाईज काप(cid:574)रेशन, उ०(cid:292)०, लखनऊ। 4- (cid:466)व(cid:419) ((cid:229)यय-िनय(cid:287)ण) अनभु ाग-3 5- िच(cid:465)क(cid:215)सा अनभु ाग-6 6- गाड(cid:91) फाइल। आ(cid:163)ा से, आयक(cid:91) ा अखौर(cid:547) (cid:466)वशेष सिचव। 1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।

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