Executive Summary & Key Takeaways
ज़रूर, यहाँ दिए गए नीति पाठ का सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय और नियंत्रणाधीन ज़िला वेयरहाउस के लिए बनाए गए 405 अस्थाई पदों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाने को मंजूरी देता है। इन पदों का निर्माण पहले 28 फरवरी 2020, 17 अप्रैल 2020, 5 जून 2020 और 23 अप्रैल 2025 को जारी सरकारी आदेशों के तहत किया गया था।
**मुख्य बातें**
* **पदों का विस्तार:**
* मुख्यालय और ज़िला वेयरहाउस के लिए पहले से बनाए गए कुल 405 अस्थाई पदों का वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तार।
* 401 पद 28 फरवरी 2020, 17 अप्रैल 2020 और 5 जून 2020 को जारी आदेशों के तहत बनाए गए।
* मुख्यालय में ड्यूटी के लिए 4 पद 23 अप्रैल 2025 को जारी एक आदेश के तहत बनाए गए।
* **शर्तें:**
* पदों का स्थायीकरण वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित नियमों के अनुसार होगा।
* पदों को जारी रखने का प्रस्ताव हर साल शासन को प्रस्तुत किया जाएगा।
* शासन के स्थायीकरण के संबंध में नियमों के अनुसार एक प्रस्ताव प्रदान किया जाएगा।
* विस्तार के लिए फंड उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान किए जाएंगे।
* **अन्य मुद्दे:**
* यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों और प्रतिनिहित अधिकारियों के अधीन जारी किया गया है।
**प्रभाव विश्लेषण**
* **उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड:**
* प्रभाव: यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार कि कार्पोरेशन और ज़िला वेयरहाउस में पर्याप्त कर्मचारी हों।
* आवश्यक कार्रवाई: यह सुनिश्चित करें कि विस्तार की शर्तों का अनुपालन किया जाए और पदों के स्थायीकरण के लिए प्रस्ताव समय पर जमा किए जाएं।
* **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ:**
* प्रभाव: कार्पोरेशन द्वारा विस्तार का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
* आवश्यक कार्रवाई: कार्पोरेशन के कामकाज की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि नियमों का पालन किया जाए।
* **वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन, उ०प्र०, लखनऊ:**
* प्रभाव: स्वीकृत पदों पर आने वाले खर्च का भुगतान करना।
* आवश्यक कार्रवाई: यह सुनिश्चित करना कि इन पदों पर आने वाला खर्च कॉर्पोरेशन के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाए।
Key Entities Referenced
उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड : उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसके मुख्यालय और इसके नियंत्रण वाले जनपदीय वेयरहाउसों के लिए पदों का सृजन किया गया है।
शासनादेश संख्या-466/पांच-1-2020-5(36)/2017 : शासनादेश (सरकारी आदेश) उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित है, जो 28.02.2020 को जारी किया गया है।
शासनादेश संख्या-545/पांच-1-2020-5(36)/2017 : शासनादेश (सरकारी आदेश) उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित है, जो 17.04.2020 को जारी किया गया है।
शासनादेश संख्या-584/पाँच-1-2020-5-(36)/2017 : शासनादेश (सरकारी आदेश) उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित है, जो 05.06.2020 को जारी किया गया है।
शासनादेश संख्या-आई/942128/2025 : शासनादेश (सरकारी आदेश) उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित है, जो 23 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया है।
See Full Document Text
स(cid:201)ं य ा-02/2026/आई/1246386/2026/5-1099/49/2021-1-
(cid:292)ेषक,
आयक(cid:91) ा अखौर(cid:547),
(cid:466)वशेष सिचव,
उ0(cid:292)0 शासन।
सेवा म(cid:581),
महािनदेशक,
िच(cid:465)क(cid:215)सा एवं (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य सेवाय(cid:581),
उ(cid:419)र (cid:292)देश, लखनऊ।
िच(cid:465)क(cid:215)सा अनभु ाग-1 लखनऊ: (cid:465)दनांक: 24 फ़रवर(cid:547), 2026
(cid:466)वषय- उ०(cid:292)० मे(cid:465)डकल स(cid:220)लाईज काप(cid:574)रेशन िलिमटेड के मु(cid:201) यालय तथा िनयं(cid:287)णाधीन जनपद(cid:547)य वये र
हाउस(cid:585) हेतु िनग(cid:91)त शासनादेश स(cid:201)ं या-466/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 28.02.2020, स(cid:201)ं या-
545/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 17.04.2020, स(cid:201)ं या-584/पाचँ -1-2020-5-(36)/2017, (cid:465)दनांक
05.06.2020 एव ं शासनादेश सं(cid:201)या-आई/942128/2025, (cid:465)दनांक 23 अ(cid:292)लै , 2025 (cid:430)ारा स(cid:468)ृ जत पद(cid:585)
क(cid:551) िनर(cid:219)तरता के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581)।
महोदय,
उपय(cid:416)ु(cid:91) (cid:466)वषयक अपने प(cid:287)ांक-यपू ीएमएससीएल/(cid:292).िन./04/2025-26/1484, (cid:465)दनांक
22.01.2026 का कृपया संदभ (cid:91) (cid:274)हण करने का क(cid:231) ट कर(cid:581)।
2- इस स(cid:224) ब(cid:219) ध म(cid:581) मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है (cid:465)क आपके (cid:430)ारा उपल(cid:222) ध कराये गये
(cid:292)(cid:232) ताव के (cid:272)म म(cid:581) उ०(cid:292)० मे(cid:465)डकल स(cid:220)लाईज काप(cid:574)रेशन िलिमटेड के मु(cid:201) यालय तथा िनय(cid:287)ं णाधीन
जनपद(cid:547)य वेयर हाउस(cid:585) हेत ु िनगत(cid:91) शासनादेश सं(cid:201)या-466/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक
28.02.2020, शासनादेश स(cid:201)ं या-545/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 17.04.2020 एव ं शासनादेश स(cid:201)ं या-
584/पाचँ -1-2020-5-(36)/2017, (cid:465)दनांक 05.06.2020 (cid:430)ारा स(cid:468)ृजत कुल 401 अ(cid:232) थाई पद(cid:585) क(cid:551) िनर(cid:219) तरता
शासनादेश सं(cid:201) या-38/पाचं -1-2025-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 23.01.2025 (cid:430)ारा गत (cid:466)व(cid:215) तीय वष (cid:91) 2025-26
के िलये (cid:465)दनांक 01.03.2025 से (cid:465)दनांक 28.02.2026 तक के िलये बढ़ायी गयी थी। उ(cid:200) त के प(cid:230) चात
शासनादेश सं(cid:201)या-आई/942128/2025, (cid:465)दनांक 23 अ(cid:292)लै , 2025 (cid:430)ारा उ०(cid:292)० मे(cid:465)डकल स(cid:220)लाईज काप(cid:574)रेशन
िलिमटेड के मु(cid:201) यालय के िलये (cid:292)ितिनय(cid:466)ु (cid:416) पर भरे जाने हेतु 04 अ(cid:232) थाई पद(cid:585) का सजृ न (cid:465)कया गया
है।
अत: उ०(cid:292)० मे(cid:465)डकल स(cid:220)लाईज काप(cid:574)रेशन िलिमटेड के म(cid:201)ु यालय तथा िनय(cid:287)ं णाधीन जनपद(cid:547)य
वेयर हाउस(cid:585) हेतु शासनादेश सं(cid:201)या-466/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 28.02.2020, शासनादेश
स(cid:201)ं या-545/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 17.04.2020 एवं शासनादेश स(cid:201)ं या-584/पाचँ -1-2020-5-
(36)/2017, (cid:465)दनांक 05.06.2020 (cid:430)ारा पवू (cid:91) से स(cid:468)ृजत 401 अ(cid:232) थाई पद(cid:585) तथा शासनादेश सं(cid:201)या-
आई/942128/2025, (cid:465)दनांक 23 अ(cid:292)लै , 2025 (cid:430)ारा उ०(cid:292)० मे(cid:465)डकल स(cid:220)लाईज काप(cid:574)रेशन िलिमटेड के
म(cid:201)ु यालय के िलये (cid:292)ितिनयु(cid:466)(cid:416) पर भरे जाने हेत ु स(cid:468)ृ जत 04 अ(cid:232) थाई पद(cid:585), इस (cid:292)कार स(cid:468)ृजत कुल 405
अ(cid:232) थाई पद(cid:585) को (cid:466)व(cid:215) तीय वष (cid:91) 2026-27 म(cid:581) (cid:465)दनांक 01.03.2026 से 28.02.2027 तक बढ़ाये जाने
हेत ु (cid:302)ी रा(cid:207)यपाल एत(cid:217)(cid:430)ारा सहष (cid:91) (cid:232)वीकृित (cid:292)दान करते ह(cid:583) :-
1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।मु(cid:201)यालय हेत ु पद(cid:585) का सजृ न:-
(cid:272)म सं0 पदनाम एवं (cid:466)वभाग शासनादेश सं(cid:201)या- शासनादेश सं(cid:201)या- शासनादेश स(cid:201)ं या-
466/पांच-1-2020- 584/पांच-1-2020- आई/942128/2025,
5(36)/2017, (cid:465)दनांक 28 5(36)/2017, (cid:465)दनांक 05 (cid:465)दनांक 23 अ(cid:292)ैल,
फरवर(cid:547), 2020, एवं जून, 2020 (cid:430)ारा (cid:232)वीकृत 2025 (cid:430)ारा (cid:232)वीकृत
शासनादेश सं(cid:201)या- पद पद
545/पांच-1-2020-
5(36)/2017, (cid:465)दनांक 17
अ(cid:292)ैल, 2020 (cid:430)ारा (cid:232)वीकृत
पद
1. 01 -- -
(cid:292)ब(cid:219)ध िनदेशक
(cid:292)ब(cid:219)धन
2. अपर (cid:292)ब(cid:219)ध िनदेशक 01 ((cid:292)ब(cid:219)धन) -- -
(cid:292)शासन
3. 01 -- -
क(cid:224)पनी सिचव
(िनगम काय)(cid:91)
4. 01 -- -
(cid:466)व(cid:419) िनय(cid:287)ं क ((cid:466)व(cid:419)ीय
योजना एवं (cid:466)व(cid:434)ेषण)
5. -- -
सलाहकार गणु व(cid:419)ा
िनयं(cid:287)ण
6. 01 -
सलाहकार (उपकरण
एवं सेवाय (cid:581) उपाजन(cid:91) )
उपकरण उपाजन(cid:91)
01
7. (औषिध उपाजन(cid:91) ) -- -
सलाहकार लॉ(cid:468)ज(cid:468)(cid:232)टक
एवं वेयर हाउस
आपूित (cid:91) (cid:302)खंृ ला
8. 05 -- -
महा(cid:292)ब(cid:219)धक (cid:466)व(cid:419) एवं
लेखा
(औषिध उपाजन(cid:91) , उपकरण
उपाजन(cid:91) , (cid:292)शासन मानव
संसाधन एवं (cid:466)विध, गुणव(cid:419)ा
िनयं(cid:287)क, आपूित (cid:91) (cid:302)खंृ ला)
9. -- 01 -
(cid:292)ब(cid:219)धक (cid:466)व(cid:419) एवं
लेखा
10.
(cid:292)ब(cid:219)धक सेवाय(cid:581)
08 -- -
(औषिध उपाजन(cid:91) , उपकरण,
11.
(cid:292)ब(cid:219)धक (cid:466)विध
गुणव(cid:419)ा िनयं(cid:287)ण, आई0ट(cid:547)0
01 -
मानव संसाधन, (cid:292)शासन,
आपूित (cid:91) (cid:302)खंृ ला, वेयर हाउस)
12. -- 03 -
सहायक (cid:292)ब(cid:219)धक
(वेयर हाउस) आपूित(cid:91)
(cid:302)खंृ ला
1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।13. लेखािधकार(cid:547) (cid:466)व(cid:419)ीय 01 एकाउंट ऑफ(cid:551)सर-01
01
योजना एवं (cid:466)व(cid:434)ेषण पद
((cid:466)व(cid:419) एवं लेखा/ (cid:466)व(cid:419)ीय
((cid:292)ितिनयु(cid:466)(cid:416) के
योजना एवं (cid:466)व(cid:434)ेषण)
आधार पर भरे जाने
हेत)ु
14. 01
लेखािधकार(cid:547) (cid:466)व(cid:419) एवं
लेखा
15. फामाि(cid:91)स(cid:232)ट औषिध 01 04 फामाि(cid:91)स(cid:232)ट-03 पद
उपाज(cid:91) न ((cid:292)ितिनयु(cid:466)(cid:416) के
आधार पर भरे जाने
हेत)ु
16. 01 03 -
फामाि(cid:91)स(cid:232)ट गुणव(cid:419)ा
िनयं(cid:287)क
17. 02 01 -
बायो-मे(cid:465)डकल
(गुणव(cid:419)ा िनय(cid:287)ं ण, उपकरण
इंजीिनयर उपकरण
उपाजन(cid:91)
उपाजन(cid:91) )
18. 01 -- -
ए(cid:200)जी(cid:200)य(cid:465)ूटव
आई0ट(cid:547)0
19. 09 02 -
ए(cid:200)जी(cid:200)य(cid:465)ूटव/कायाल(cid:91) य
सहायक (िनगम के
सभी अनुभाग)
20. 11 02 -
क(cid:224)(cid:220)यूटर आपरेटर
(िनगम के सभी
अनुभाग)
21.
वैय(cid:466)(cid:416)क सहायक
02 -- -
22.
कायाल(cid:91) य सहायक
03 -- -
23.
चतुथ (cid:91) (cid:302)णे ी मु(cid:201)यालय
12 -- -
24.
सुर(cid:162)
--
आउटसोस (cid:91) आफ स(cid:466)वस(cid:91) ेज
-
कम(cid:568)/सफाई कम(cid:568) के आधार पर
मु(cid:201)यालय
25.
कुल योग:-
61 20 04
कुल पद:-
61+20+4=85
(cid:292)देश के
75
जनपद(cid:585) के जनपद(cid:547)य वेयर हाउस हेत ु पदो का सजृ न:-
(cid:272)म सं0 पदनाम पूव (cid:91) म(cid:581) (cid:232) वीकृत पद नवीन (cid:232)वीकृत पद
20 बड़े जनपद हेतु
1
फामाि(cid:91)स(cid:232)ट
40 --
2
क(cid:224)(cid:220)यूटर आपरेटर
20 --
20
1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।3
है(cid:214)डलर
20 --
4
चतुथ (cid:91) (cid:302)णे ी
20 --
5 -- --
सफाई कम(cid:568) एवं सुर(cid:162)ा
कम(cid:568)
55 छोटे जनपद(cid:585) हेतु
1
फामाि(cid:91)स(cid:232)ट
55 --
2
क(cid:224)(cid:220)यूटर आपरेटर
55 --
3
है(cid:214)डलर
55 --
4
चतुथ (cid:91) (cid:302)णे ी
55 --
5 -- --
सफाई कम(cid:568) एवं सुर(cid:162)ा
कम(cid:568)
योगः-
220 --
कुल योगः-
320 --
महायोग :-
85+320=405
3- उ(cid:200) त पद(cid:585) क(cid:551) िनरंतरता िन(cid:224) निल(cid:468)खत शत(cid:607) के अधीन होगी :-
(1) इन अ(cid:232)थायी पद(cid:585) के (cid:232)थायीकरण के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581) (cid:466)व(cid:419) (लेखा) अनभु ाग-2 के कायाल(cid:91) य (cid:163)ाप स०-
ए-2-797/दस-87-24(12)-86, (cid:465)दनांक 25.05.1987 म(cid:581) द(cid:547) गयी (cid:229)यव(cid:232)था के अनुसार पर(cid:547)(cid:162)ण करते हुए
कायव(cid:91) ाह(cid:547) क(cid:551) जायेगी।
(2) उ(cid:416) अ(cid:232)थायी पद क(cid:551) िनर(cid:219)तरता का (cid:292)(cid:232)ताव वषान(cid:91) वु ष (cid:91) शासन को उपल(cid:222)ध कराया जायेगा एवं
िनयत अविध म(cid:581) िनर(cid:219)तरता का (cid:292)(cid:232)ताव शासन को उपल(cid:222)ध न कराने क(cid:551) दशा म(cid:581) स(cid:224)ब(cid:468)(cid:219)धत का
उ(cid:419)रदािय(cid:215)व िनधा(cid:464)(cid:91)रत (cid:465)कया जायेगा।
(3) उ(cid:416) अ(cid:232)थायी पद के (cid:232)थायीकरण के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581) िनयमानसु ार (cid:292)(cid:232)ताव शासन को उपल(cid:222)ध कराया
जायेगा।
(4) शासनादेश सं(cid:201)या-466/पाचं -1-2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 28.02.2020, शासनादेश स(cid:201)ं या-545/पाचं -1-
2020-5(36)/2017, (cid:465)दनांक 17.04.2020, शासनादेश स(cid:201)ं या-584/पाचँ -1-2020-5-(36)/2017, (cid:465)दनांक
05.06.2020 एवं शासनादेश सं(cid:201)या-आई/942128/2025, (cid:465)दनांक 23 अ(cid:292)लै , 2025 म(cid:581) उ(cid:468)(cid:227)ल(cid:468)खत शत(cid:607) एव ं
(cid:292)ितबंधो का अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
(5) (cid:292)(cid:230) नगत स(cid:468)ृजत पद पर आने वाले (cid:229) यय को उ(cid:215) तर (cid:292)देश मे(cid:465)डकल स(cid:220) लाईज काप(cid:574)रेशन िल0 (cid:430)ारा
अपने (cid:304)ोत(cid:585) से वहन (cid:465)कया जायेगा।
(6) यह आदेश (cid:466)व(cid:419) (लेखा) अनभु ाग-2 के कायाल(cid:91) य (cid:163)ाप सं(cid:201)या-ए-2-2574/ दस-98-24(8)/92 (cid:465)दनांक
02.12.1998 म(cid:581) (cid:465)दये गये शत(cid:607) एवं (cid:292)ितिन(cid:465)हत अिधकार(cid:585) के अधीन जार(cid:547) (cid:465)कया जा रहा है।
भवद(cid:547)या,
आय(cid:91)का अखौर(cid:547)
(cid:466)वशेष सिचव।
1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।स(cid:201)ं या एवं (cid:465)दनांक उपरो(cid:416)ानसु ार
(cid:292)ितिल(cid:466)प िन(cid:224)निल(cid:468)खत को सचू नाथ(cid:91) एव ं आव(cid:230)यक कायव(cid:91) ाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षतः-
1- महालेखाकार, उ(cid:419)र (cid:292)देश, इलाहाबाद।
2- महािनदेशक, िच(cid:465)क(cid:215)सा एवं (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य सेवाय(cid:581), उ०(cid:292)०, लखनऊ।
3- (cid:466)व(cid:419) िनय(cid:287)ं क, उ0(cid:292)0 मे(cid:465)डकल स(cid:220) लाईज काप(cid:574)रेशन, उ०(cid:292)०, लखनऊ।
4- (cid:466)व(cid:419) ((cid:229)यय-िनय(cid:287)ण) अनभु ाग-3
5- िच(cid:465)क(cid:215)सा अनभु ाग-6
6- गाड(cid:91) फाइल।
आ(cid:163)ा से,
आयक(cid:91) ा अखौर(cid:547)
(cid:466)वशेष सिचव।
1- यह शासनादेश इल(cid:200)े (cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है ।