Date: 2026-01-12Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय आजमगढ़ के अर्द्धनिर्मित अधिकारी एवं कर्मचारी आवास के निर्माण कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित किश्तग/अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।
**Executive Summary**
This document, dated January 12, 2026, from the Uttar Pradesh government, approves the release of a revised and final installment of funds totaling ₹30.78 Lakh for the completion of the semi-constructed officer and employee housing at the District Soldier Welfare and Rehabilitation Office in Azamgarh. The funds are allocated from the budget for the financial year 2025-26 under Grant No. 87. Compliance with financial regulations and timely reporting are mandated.
**Key Points / Main Content**
* **Fund Allocation:**
* Revised installment/final installment of ₹30.78 Lakh is released for completing the construction of officer and employee housing in Azamgarh.
* The funds will be allocated from the budget for the financial year 2025-26 under Grant No. 87.
* The total estimated cost of the project is ₹191.427 Lakh, with previous releases totaling ₹160.647 Lakh.
* **Executing Agency:**
* UP Sidco is the construction agency responsible for the project.
* **Conditions and Restrictions:**
* Expenditure should adhere to instructions outlined in Finance (Income-Expenditure) Section-1's office memorandum dated March 27, 2025.
* The items in the original estimate will remain the same, and any deviation will be considered a financial irregularity.
* A quality certificate and progress report of the construction are required within one week.
* The conditions and restrictions outlined in the original project approval order must be strictly adhered to.
* Strict compliance is required with relevant financial rules, the UP Procurement Manual (Procurement of Goods) 2016, and government orders related to e-tendering/e-procurement/Government e-Marketplace (GeM).
* Tender cost should be in line with the approved estimates.
* Released funds should be withdrawn and expended as needed and in accordance with regulations.
* Funds should not be kept in PLA/bank account.
* Labour Cess should be paid to the Labour department.
* Instructions outlined in Office Memorandum dated March 17, 2023 issued by the Finance Budget Section-1 should be fully followed.
* **Responsibilities:**
* The Director, Soldier Welfare and Rehabilitation, UP, and the District Soldier Welfare and Rehabilitation Officer are responsible for ensuring proposed quantities are secured during construction/installation.
* The Director and District Soldier Welfare Officer are responsible for preventing duplication or repetition of work.
**Impact Analysis**
**Director, Soldier Welfare and Rehabilitation, UP**
* **Impact:** Responsible for ensuring the project's quality, preventing duplication of work, and proper utilization of funds.
* **Action Required:** Ensure adherence to all financial rules, timely reporting, and quality control.
**District Soldier Welfare and Rehabilitation Officer, Azamgarh**
* **Impact:** Responsible for project's quality and ensuring all financial rules and guidelines are followed at the district level.
* **Action Required:** Ensure adherence to all financial rules, timely reporting, and quality control at the district level. Ensure the proposed quantities are secured during construction/installation.
**UP Sidco (Executing Agency)**
* **Impact:** Responsible for the proper construction and adherence to project guidelines.
* **Action Required:** Complete the construction according to the approved plans and regulations, ensure quality construction, and provide progress reports.
**Finance Department**
* **Impact:** Overseeing and ensuring that allocated funds are spent efficiently and according to financial guidelines.
* **Action Required:** Monitor the progress and expenditure of the project.
Key Entities Referenced
District Sainik Welfare and Rehabilitation Office Azamgarh: Primary subject of the document, concerning the construction of officer and employee housing.
Uttar Pradesh Sainik Kalyan Evam Punarvas Nideshalaya (Directorate of Soldier Welfare and Rehabilitation): Receives the communication and is responsible for action related to the funding.
UP Sidco: The construction agency responsible for the project.
Azamgarh: Location of the construction project.
Uttar Pradesh: State where the project is happening. The secretary is with the state government.
संख्या- 0/2026/4228/48-2026-W048-00-497486- आजमगढ़-पुनरीक्षित किश्त
फाइल नं0- 48-4099/492/2027
प्रेषक,
उमेश कुमार तिवारी ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |
सेवा में,
निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,उ0प्र0
लखनऊ |
सैनिक कल्याण अनुभाग: लखनऊ: दिनांक i2 जनवरी, 2026
विषय: जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय आजमगढ़ के अर्द्धनेर्मित अधिकारी एवं कर्मचारी
आवास के निर्माण कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित किश्त/अन्तिम किश्त की धनराशि
HATHA किये जाने के संबंध में ।
महोदय,
उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8046/स0प0-प्लान/ब0मांग/2025-26/3474, दिनांक 02
दिसम्बर,2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा जनपद आजमगढ़ में अधिकारी एवं
कर्मचारी आवास के निर्माण हेतु पुनरीक्षित किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध
कराया गया है।
2- उल्लेख करना है कि जनपद आजमगढ अधिकारी एवं कर्मचारी आवास के निर्माण (चयनित
कार्यदायी संस्था यू0पी0सिडको) कार्य हेतु आगणित/मूल्यांकित धनराशि रूपये (57.64 लाख के
सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में WIA 97.38 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 23.03.2022 द्वारा
जारी की गयी है। जनपद आजमगढ़ के उक्त निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 66.26
लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 25.02.2023 द्वारा जारी की जा चुकी है। उक्त कार्य हेतु
वित्तीय वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त जी0एस0टी0 के रूप में रू0 3.007 लाख की धनराशि शासनादेश
दिनांक 07.02.2024 निर्गत की गयी |
3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरोक्त पत्र में किये गए अनुरोध के
क्रम में शासनादेशों के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-87 के पूँजी लेखा के
अन्तर्गत मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख में से जनपद
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता बेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।आजमगढ़ में अधिकारी एवं कर्मचारी आवास के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको से प्राप्त
पुनरीक्षित आगणन की लागत को निम्नलिखित तालिका के कालम-5 में अंकित लागत तक मूल्यांकित
पुनरीक्षित करते हुए कॉलम-7 में अंकित विवरण के अनुसार पुनरीक्षित किश्त/अंतिम het के रूप में कुल
रू0 30.78 लाख (रुपये तीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा
सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-
( धनराशि रूपये लाख में )
क्र0 जनपद िरियोजना/कार्य = त्ल्यांव प्मितिअबतक कुल निर्गत[पुनरीक्षित/
सं0 7 नाम दायी | Tea tare] धनराशि अंन्तिम किश्त वे
: पुनरीक्षित ante TH अवमुक्त
की जा रही
धनराशि
2 3 | 4 | PB | 6 ः 7 (5-6)
{- आजमगढ़ अधिकारी एवं कर्मचारी| यू0पी0 | रू0 494.427 | रू0 60.647 [रू0 30.78 लाख
आवास के निर्माण सिडकों ata लाख
शर्ते एवं प्रतिबंध:
q- स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
4 के कार्यालय ज्ञाप ASAT-6/2025/at--352/za-2025-23/2025 दिनांक-27 मार्च
2025 में दिये गये निर्देशों व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में समय-
समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया
जाय |
2- मूल आगणन में स्वीकृत कार्य मर्दे यथावत रहेंगी। कार्य मदों में किसी भी प्रकार का
विचलन वित्तीय अनियमितता समझी जायेगी।
3- उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य की गुणवत्ता
का सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता प्रमाण-पत्र तथा कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के
सम्बन्ध में आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाये।
4- परियोजना की स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का
अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5- परियोजना की स्वीकृति सम्बन्ध मूल शासनादेश AEAT-B7/48-202-4/3(33)/2020
दिनांक 23.03.2022 एवं शासनादेश AeAT-04/2023/85/48-2023/00-48-
099/92-202/ दिनांक 25.02.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय |
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता बेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।6- परियोजना में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/ स्थापना के समय के सुनिश्चित किये जाने का
पूर्ण दायित्व निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0 तथा सम्बन्धित जिला सैनिक
कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी का होगा |
7- परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी/पुनरावृत्ति को रोकने
की दृष्टि से निर्माण ईकाई/सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी तथा
निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह
कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत था और न वर्तमान में
किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8- . प्रायोजना के निर्माण के समय सुसंगत वित्तीय नियमों, उ०प्र० प्रोक््योरमेन्ट मैनुअल
(प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 20(6 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा
निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस
(GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9- निर्माण इकाई को अनुमोदित आगणन के सापेक्ष टेण्डर कास्ट में प्राप्त धनराशि की सीमा
तक ही धनराशि अबमुक्त की जाय |
40- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा | सम्बन्धित
परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि
श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया ATT |
W- fea बजट अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप दिनांक (7 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-
निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा |
42- कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण एवं
पुनर्वास अधिकारी तथा निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0 का होगा |
6- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,78,000 ( रुपये तीस लाख अठहत्तर हजार मात्र ) को चालू
वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 087 लेखा शीर्षक- 4235-60-800-0900- जिला
सैनिक कल्याण कार्यालयों के भवन एवं विश्राम गृह का निर्माण मानक मद 24 Fed निर्माण कार्य के ATA
डाला जायेगा।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता बेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) ATA के कार्यालय ज्ञाप ASAT-6/2025/at--352/za-2025-
23/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत
निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव
संख्या एवं दिनांक तदैव ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
d- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज |
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय SOW प्रयागराज |
3- जिलाधिकारी, आजमगढ़, SOW, द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लखनऊ |
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ |
5- मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 सिडको, टी0 सी0- 46 वी- विभूति खंड लखनऊ, उ0प्र0 पिन -22600 |
6- संबंधित जनपद के अधिशाषी अभियन्ता,यू0पी0 सिडको, द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
लखनऊ |
7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0 लखनऊ |
8- जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, आजमगढ़, उ0प्र0, द्वारा निदिशक सैनिक कल्याण एवं
पुनर्वास लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4 / वित्त (आय-व्ययक) ATATT-
40- गार्ड फाइल |
आज्ञा से,
प्रकाश चन्द्र अग्रवाल
अनु सचिव
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता बेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।