Home India औद्योगिक विकास विभाग आयोग में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति को सम्मिलित करते हुये सम...
Date: 2017-03-31 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

आयोग में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति को सम्मिलित करते हुये समस्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान भुगतान किये जाने के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यह रहा अनुरोधित संरचना का उपयोग करके नीति पाठ का सारांश: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन है जो न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अगर नाथ वर्मा को शामिल करने वाले एकल सदस्यीय जांच आयोग के कार्यकाल के विस्तार से संबंधित है और इसका उद्देश्य न्यायमूर्ति को सम्मिलित करते हुए सभी कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान है। आयोग द्वारा एकत्र की गई कथित अनिमियतताओं और भ्रष्ट आचरण की जांच करने के लिए जांच की जा रही थी। आयोग का कार्यकाल पहले कई बार बढ़ाया गया था लेकिन अब नहीं बढ़ाया गया है। **मुख्य बातें** * **आयोग का कार्यकाल**: * न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अगर नाथ वर्मा की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय जांच आयोग को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों में अनिमियतताओं की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। * आयोग का कार्यकाल शुरू में 10 फरवरी, 2016 तक बढ़ाया गया, फिर 10 अगस्त, 2016 तक बढ़ाया गया। * उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग के अनुसार, 10 अगस्त, 2016 के बाद आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का कोई और प्रावधान नहीं था और आयोग का अस्तित्व समाप्त हो गया है। * **वेतन भुगतान**: * आयोग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को 11 अगस्त, 2016 से 26 अक्टूबर, 2016 तक की अवधि के लिए देय वेतन का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। * 26 अक्टूबर, 2016 तक देय वेतन के भुगतान को मंजूरी दी गई है और खर्च वित्त वर्ष 2016-17 के लिए मौजूदा बजट से कवर किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अगर नाथ वर्मा को शामिल करने वाले एकल सदस्यीय जांच आयोग में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी * **प्रभाव:** अधिकारियों और कर्मचारियों को 11 अगस्त, 2016 से 26 अक्टूबर, 2016 तक की अवधि के लिए देय वेतन प्राप्त होगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** वेतन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करें। **हितधारक:** आहरण और वितरण अधिकारी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश सरकार * **प्रभाव:** उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को 11 अगस्त, 2016 से 26 अक्टूबर, 2016 तक की अवधि के लिए देय वेतन का भुगतान किया जाए * **आवश्यक कार्रवाई:** अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन का भुगतान करें।

Key Entities Referenced

जाँच आयोग अधिनियम, 1952: जांच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 60 सन् 1952) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अगर नाथ वर्मा: राज्यपाल द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अगर नाथ वर्मा को एकल सदस्यीय जाँच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। लखनऊ: यह आदेश लखनऊ में स्थित विभिन्न विभागों और अधिकारियों को भेजा गया है। यादव सिंह: नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे और निलंबित हो गए। उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-4: यह इकाई इस दस्तावेज़ को जारी करने वाली प्रमुख संस्था है।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
उत्तर प्रदेश शासन ऑद्योगिक विकास अनुमाग-4 संख्या-५१।/77-4- लखनऊ: दिनांक कार्यालय-ज्ञाप अधिसूचना संख्या-रिट as/77—4—r4—t0004/ 04, दिनांक to फरवरी, 20:5 के माध्यम से नोएडा,ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्य और यादव सिह समाधि Ree हारा अपनी परावति ahs aes लेनी मे निर्माण कार्यो का ठेका [,/संस्थाओं को देने में की गयी अभिकथित प्रकियागत अनियिमततायें संगठित एवं व्यापक रूप से किये जाने, पदीय स्थिति का दुरूपयोग और श्रष्ट आचरण के गंभीर आरोप की जॉच हेतु ta आयोग अधिनियम, tose (अधिनियम संख्या 60 सन्‌ 962) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अमर नाथ वर्मा, निवासी एफ्पीवसैन रोड, लखनऊ को एकल सदस्यीय जॉच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया तथा निर्धारित अवधि में जांच पूर्ण न होने पर अधिसूचना संख्या-50000/77-4-5- t00%/74, दिनांक 34.07.2005 द्वारा जॉच आयोग का कार्यकाल ०७ माह अर्थात 'दिनांक १0.02 2006 तक बढ़ाया गया। इस अवधि में भी जांच पूर्ण न होने पर अधिसूचना wea-06 /77-4-t5—00%/ 44, दिनांक १002:206 द्वारा जाँच आयोग का कार्यकाल पुनः 08 माह तक अर्थात दिनांक 0.08206 तक बढ़ाया गया। औद्योगिक विकास अनुमाग-4 की अधिसूचना संख्या-सीएस 444/774 96-000 / r4 दिनांक 26:0.46 द्वारा प्रकरण में सम्यक्‌ विचारोपरान्त उक्त एकल सदस्यीय जांच आयोग का कार्यकाल दिनांक t0.08 gore के पश्चात आगे बढ़ाये जाने का अवसर नहीं पाया गया। फलत: एकल सदस्यीय जांच आयोग कार्यशील नहीं रह गया। 3... Fe प्रकरण में श्री ज्ञान चन्द्रा, सचिव, एकल सदस्यीय न्यायिक जॉय आयोग, लखनऊ के पत्र दिनांक a7soz006 द्वारा आयोग मैं कार्यरत माननीय न्यायपूर्ति को सम्मिलित करते हुये समस्त कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भुगतान पूर्व में देय वेतन के अनुरूप ही दिनांक ry002006 से लगायत दिनांक 26.:0.2006 तक की अवधि का भी समस्त देय वेतन भुगतान करने संबंधी आदेश आयोग को आवंटित बजट धनराशि से किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। 4... इस सन्दर्भ में सम्यक विधारोपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 280 2966 तक आयोग कार्यरत रहा है. अतः Rew 70.08 208 से दिनांक 26.20.2096 तक की अवधि का वेतन, का भुगतान किया जाना समीचीन होगा। अतः माननीय न्यायपूर्ति को सम्मिलित करते हुये समस्त कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भुगतान पूर्व में देय वेतन के अनुरूप ही दिनांक r002006 से लगायत दिनांक 260. 206 तक की अवधि के समस्त देय के भुगतान की एतदुद्ारा स्वीकृत प्रदान की जाती है। इस संबंध में होने वाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष zowe—a7 के संगत आय-व्ययक प्राविचान में उपलब्ध घनराशि से की जायेगी। 5... उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 477, दिनांक 30.03 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। आज्ञा से, wen प्रमुख सचिव ।संख्या- ५ (3) £77469 fri प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-- +. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अमर नाथ वर्मा, रेजि. 20/2, एए्पीएसेन रोड, लखनऊ श्री ज्ञान चन्द्र, एच0जेएएस0 (रिटाए) स्थानीय पता-सी-649 सेक्टर सी, महानगर, आल हख रन णऊ वितरण अधिकारी, HL. लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3 उठप्शासन। महालेखाकार, OVO, इलाहाबाद | पुलिस महानिदेशक, खुएप्र, TET | आयुक्त, लखनकऊ एवं मेरठ मण्डल | अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्चु। प्रबंध निदेशक, पिकप | 9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर। 0 जिलाधिकारी, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर। 44, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर | 42 न्याय (लेखा) अनुमाग-4। 49, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ) 4. एम0एस0एम0इ0 अनुभाग-3,/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 45 निबन्धक मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद / लखनऊ। 46. वित्त (सामान्य अनुभाग-१/2। 47. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6//१2। १8. गार्ड फाइल | आज्ञा से, (अनिल कुमारी अनु सचिव ।

Continue your research