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Official Transcriptसंख्या-55/2026/॥/485675/2026/00-८५- 849367-6-7099-88-2024 प्रेषक, अन्नावि दिनेशकुमार, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन | सेवा में, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ | गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 विषय:- जनपद सिद्धार्थनगर के नवीन थाना कठेला के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस...
संख्या-55/2026/॥/485675/2026/00-८५- 849367-6-7099-88-2024 प्रेषक, अन्नावि दिनेशकुमार, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन | सेवा में, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ | गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 विषय:- जनपद सिद्धार्थनगर के नवीन थाना कठेला के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-352-2049, दिनांक 22.09.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश ASAT-542/2020/ 253/6-FO-7-209-29/2049, दिनांक 20.03.2020 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के नवीन थाना HOTT के आवासीय Haat के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू 604.39 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए (50.00 लाख व्यय हेतु अवमुक्त किया गया, जिसके सापेक्ष 0.00 लाख का भुगतान कार्यदायी संस्था को किया गया है । पुनः शासनादेश ASAT-646/2025/aTe/ 3479/2025/00-6-7099- 88-2024, दिनांक 06.4.2025 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के नवीन थाना कठेला के आवासीय भवतनों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि BO 853.48 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि BO 426.59 लाख व्यय हेतु अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष HAST को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना की स्वीकृत लागत धनराशि BO 853.48 लाख के सापेक्ष निविदा/अनुबन्ध की लागत धनराशि BO 852.75 लाख में से कार्यदायी संस्था को भुगतान की गयी धनराशि रू0 536.59 लाख को समायोजित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026- 27 में कुल अवशेष देय धनराशि BO 3,46,46,000 (रूपये तीन करोड़ सोलह लाख सोलह हजार मात्र) व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते है- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों q. निर्माण कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था से उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने तथा कार्यदायी संस्था द्वारा किसी भी दशा में कार्यों की लागत में कोई पुनरीक्षण न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिए जाय।
2. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/क ार्यक्रम मaें आच्ae छादित ककििययाा जाना पप््ररसस््तताावविितत है |
5. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों के आकारक्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि पर सक्षम स्तरका पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराया जाएगा।
6. पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कराया जाय। परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 27.06.2047 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता/आडिट आपत्ति हेतु उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे।
8. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।
9. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
0. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.20i7 में दी गयी व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा।
47. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - के कार्यालय ATT AAT - 4/2026/a7- -82/zA-2026- 23/2026, दिनांक 28.03.2026 में fated व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी। SOTO ही स मुख्यालय द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न |
42. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व मे किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। यह भी सुनिश्चित करेगें कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नही हो रही है।
43. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-42 के WEAL-3.8 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय की होगी।
4. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
5. जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार देय होगी। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हों।
46.स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखा जायेगा। I7. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका से सुसंगत, प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
49.पुनरीक्षण के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) ATATT-, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2024 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
20. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क़्ालिटी ऑडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 शासनादेश दिनांक 02.04.2026 एवं 07.05.2026 एवं नियोजन अनुभाग- के पत्र संख्या-835720/35-4-2026, दिनांक 75, जुलाई, 2026 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त तथा गृह (पुलिस) अनुभाग-7 के कार्यालय ATT AEAT- 408/2026/I/434643/2026/6-7099/37/2026, दिनांक 7.08.2026 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।
2. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 37.03.2027 तक कर लिया जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,46,6,000 ( रुपये तीन करोड़ सोलह लाख सोलह हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002440600 पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/at--82/zA-2026-23/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, अन्नावि दिनेशकुमार विशेष सचिव। संख्या-55/2026//485675/2026/004-0/५- 849367-6-7099-88-2024, dq दिनांक। दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज। 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज। 3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 4- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, लखनऊ। 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | 6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ। 7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ | 8- मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ। 9- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ। I0- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-42/वित्त (आय-व्ययक) ATATT- | |4- गार्ड फाइल हेतु | आज्ञा से, दीपक पटेल अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |