Home India औद्योगिक विकास विभाग डिफेन्‍स इण्‍डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनान्‍तर्गत आगरा नोड में...
Date: 2025-03-31 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

डिफेन्‍स इण्‍डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनान्‍तर्गत आगरा नोड में जनपद आगरा में अवस्‍थापना विकास कार्यो हेतु

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहाँ दिए गए नीति पाठ के सारांश की एक रिपोर्ट दी गई है। **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आगरा नोड के तहत आगरा जिले में बुनियादी ढाँचा विकास कार्यों के लिए वित्तीय मंजूरी प्रदान करता है। कुल लागत ₹15974.79 लाख है, जिसमें से ₹5574.79 लाख की शुरुआती किश्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी की गई है। इस आदेश में वित्तीय व्यय, तकनीकी अनुमोदन और परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित नियमों और शर्तों का वर्णन है। **मुख्य बातें/मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय स्वीकृति:** * आगरा नोड के तहत आगरा जिले में बुनियादी ढाँचा विकास कार्यों के लिए ₹15974.79 लाख की कुल लागत को मंजूरी दी गई। * 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए लागत का 35% पहली किश्त के रूप में ₹5574.79 लाख जारी किए गए। * **नियम और शर्तें:** * कार्य शुरू करने से पहले सक्षम स्तर से तकनीकी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए, वित्तीय पुस्तिका खंड -6 के अध्याय -12 के पैराग्राफ -318 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार। * परियोजना का निर्माण समय पर पूरा किया जाना चाहिए, और स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय पुस्तिका के प्रासंगिक प्रावधानों और सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। * धनराशि को केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए निकाला और उपयोग किया जाना चाहिए, और इसे बैंक/पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं किया जाना चाहिए। * यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित कार्य के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से पहले कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, और यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं है। * श्रम विभाग को नियमों के अनुसार लेबर सेस का भुगतान किया जाएगा। * मूल्यह्रास निधि को प्रासंगिक लेखा शीर्ष में नियमानुसार जमा किया जाएगा। * निर्माण कार्य शुरू करने से पहले यूपीडा को सक्षम स्तर से सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ और पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्राप्त करनी होंगी। * परियोजना के तहत 18% जीएसटी की राशि की अनुमति है, जीएसटी का भुगतान वास्तविक राशि से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। * परियोजना के तहत विभिन्न कार्य मदों में GST शामिल नहीं किया जाएगा। * मात्राओं को यथावत मानते हुए केवल दरों का परीक्षण किया गया है। निर्माण के समय मात्राओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यकारी संस्था/यूपीडा की होगी। * लागत आकलन में प्रस्तावित विशिष्टियों और कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। परियोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा। * द्विरावृत्ति से बचने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह कार्य पहले किसी योजना/कार्यक्रम के तहत स्वीकृत नहीं है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है। * धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। * भविष्य में कास्ट ओवर रन एवं टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये इसलिए परियोजना का कार्य समय पर पूरा कराया सुनिश्चित किया जायेगा। * 30प्र0 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। * आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। * किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। * उक्त वित्तीय स्वीकृति पी.एफ.ए.डी./वित्त व्यय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी। * यूपीडा द्वारा भविष्य में अन्य डिफेन्स नोड हेतु एक इन्टीग्रेटेड प्रायोजना का गठन कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए तथा यह भी प्रयास किया जाये कि यदि पूर्व स्वीकृत प्रायोजनाओं का एक इन्टीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये। * सुपर विजन चार्ज हेतु प्रोयाजना लागत का 2 प्रतिशत अनुमन्य कर दिया गया है तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्स्लटेन्ट (पी0एम0सी0) हेतु धनराशि पर पृथक से वित्त विभाग से बजट व्यवस्था करायी जाये। **प्रभाव विश्लेषण:** * **यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)** * **प्रभाव:** निर्माण, मानकों और गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार; समय पर परियोजना का समापन सुनिश्चित करना; आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ और पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्राप्त करना; और वित्तीय अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी होना। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि काम उच्च मानकों पर किया जाए, समय पर पूरा किया जाए और सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाए। * **वित्त विभाग** * **प्रभाव:** धनराशि जारी करना और यह सुनिश्चित करना कि व्यय उचित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करे। * **आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत धनराशि के उचित उपयोग की निगरानी करें और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। * **श्रम विभाग** * **प्रभाव:** लेबर सेस प्राप्त करना और उसका प्रबंधन करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** नियमों के अनुसार लेबर सेस का संग्रह और प्रबंधन करें। * **महालेखाकार** * **प्रभाव:** परियोजना के वित्तीय लेन-देन का ऑडिट करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** वित्तीय रिकॉर्ड का ऑडिट करें और उचित लेखांकन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें। यह सारांश दस्तावेज़ में प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है और इसका उद्देश्य हितधारकों को मुख्य बिंदुओं और अपेक्षित कार्यों को समझने में मदद करना है।

Key Entities Referenced

डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर आगरा नोड: आगरा में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के भीतर बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए एक परियोजना। यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर आगरा नोड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। व्यय वित्त समिति: इसने डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर आगरा नोड के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 15974.79 लाख रुपये की लागत को मंज़ूरी दी। वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6: वित्तीय प्रक्रियाओं के लिए एक मैनुअल जिसका इस्तेमाल परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। 30प्र0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 1976: कानून जिसका अनुपालन डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर आगरा नोड के विकास के दौरान किया जाना चाहिए।
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संख्या-30/2025/9242692426/2025/00-77-3002-5-2025 प्रेषक, निर्मेष HAN शक्ल, Oo o उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 8१५७ $025 विषय:- डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर आगरा नोड के अन्तर्गत जनपद Gates अवस्थापना विकास कार्य के संबंध में । महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. Fey aA यूपीडा के. पत्रांक 665/3393/यूपीडा/2025 दिनांक 07.03.2025 के Ga At यह कहने का निदेश हुआ है कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर आगरा als Heald Sede आगरा में अवस्थापना विकास कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लैएचि#र0 5974.79 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय Gh 2024-25 में व्यय हेतु लागत के सापेक्ष वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के WMATA, che 04.03.2024 के प्रस्तर-2(0(ख)(प) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रथम he SBA 35% धनराशि रु. 5574.79 लाख (रुपये पचपन करोड़ चौहत्तर लाख sora soya) निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुकक्‍्त HANA श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- (धनराशि रू0 लाख में) स्वीकृत | अवमुक्‍्त हेतु जनपद कार्य का नाम लागत धनराशि डिफैन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर आगरा नोड के आगरै | अन्तर्गत जनपद आगरा में अवस्थापना विकास | 45974.79 5574.79 कार्यों हेतु नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों I- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-2 के प्रस्तर- 38 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी यूपीडा की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन GANT निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। 4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर प्रत्येक दशा में व्यय किया जायेगा। 5- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में Ue MER अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह HY किसी seq कार्य योजना में सम्मिलित है। 6- लेबर Ba की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभागहकौ९जैक्लै धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। 7- मूल्य are निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में Paar करायी जायेगी। 8- यूपीडा दूवारा नियमानुसार समस्त्‌ आवश्यक वैधानिक BATT Cs पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ FATAL जैय। 9- प्रायोजनान्तर्गत (8 प्रतिशत SOTHO ATP अनुमन्य कर दी गयी है। योनान्तर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि वास्ताहिकै६ Bas जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। यूपीडा द्वारा अपने स्तर से #सुल्लिश्चिति किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्‍न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित A en I0- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित IAAL, मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को PAPE AAAS सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/यूपीडा का होगा I- प्रस्ताव का *सर्सुपएा लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते, SEAM गया S| प्रायोजना के स्कोप मैं परिवर्तन आदि शासन का पूर्व see फ़रॉत्ल, क्खि बिना नहीं किया जायेगा। 2- प्र्तादितैथकार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति ay यूटैस्‍्सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गति न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है। 3- धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AY संख्या सं0- /2024/ St--294/e8-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 cant जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 4- प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में कास्ट ओवर रन Ud टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ||5-उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 976 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। |6-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। 7-आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। |8-किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। 9- उक्त वित्तीय स्वीकृति पी.एफ.ए.डी./वित्त व्यय समिति cant निर्धारित शर्तों ve 'प्रुतिबिल्लधों के अधीन होगी। 20-यूपीडा द्वारा भविष्य में अन्य डिफेन्स als हेतु एक इन्टीग्रेटेड WAST Ab गठन कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए तथा यह भी प्रयास किया जाये (iA यदि पूर्व स्वीकृत प्रायोजनाओं का एक इन्टीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाते हुए निर्माफन्ब्क्ार्य “Wes किया जाये। 2-सुपर विजन चार्ज हेतु प्रोयाजना लागत का 2 प्रतिशत Hew दिया गया है तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्स्लटेन्ट (पी0एम0सी0) हेतु देय, GENIN पृथैक से वित्त विभाग से बजट व्यवस्था करायी जाये। 2- 38 संबंध में होने वाला व्यय रुपये 55.74°79,000 ( रुपये पचपन करोड़ चौहत्तर लाख उनासी हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20#व9095/ के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 scores Reeve - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 ged निर्माण कार्य PNAS PAT जायेगा। 3- UE आदेश कंप्यूटर दुवाशु,द्षन्म संख्या ए-6-296-2-2024-25-दिनांक:34-3-2025 A प्राप्त वित्त विभाग की, सहूर्सक़ि सै. festa किये जा रहे है। भवदीय, (निर्मेष कुमार शुक्ल) उप सचिव संख्यौध्एवँँ दिनांक ada) प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, ATO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ। 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 9.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमती नगर लखनऊ। 0. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 7.a Wiser © Q S कमार शुक्ल) रु सचिव I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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