Home India संस्कृति विभाग आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारो...
Date: 2026-06-08 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं मार्ग व्यय का भुगतान किये जाने हेतु धनराश‍ि आहरित कर संस्थान के पक्ष में प्रदान किये जाने के संबंध में।

Issued by संस्कृति विभाग · संस्कृति विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
संख्‍या-‍170‍/2026/‍1462‍/चार-2026-2035592 प्रेषक, मनोज कु मार, अनु सनिव, उत् तर प्रदेश शासन। सेवा में, ननदेशक, संस् कृ नत ननदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ । संस्‍कृ ति‍अनुभाग: लखनऊ:‍तिनांक:‍‍08‍जून, 2026‍ नवषय:- आयोनजत/ प्रायोनजत काययक्रमो ंमें प्रनतभाग करने वाले कलाकारो ंके मानदेय एवं मागय व्यय का भुगतान नकये जाने हेतु धनरानश आहररत कर संस्थान के पक्ष में प्रदान नकये जाने के संबंध में। महोदय, उपयुयक् त नवषयक अपने पत्र संख् या- 479/सं0नन0-15(23)/2014-15 टी0सी0-498291, नदनांक 22 मई, 2026 का कृ पया संदभय ग्रहि करने का कष्ट करें नजसके द्वारा अवगत कराया गया है नक शासनादेश संख्या- 128/2026/761/िार-2026-2035592 नदनांक 30 मािय, 2026 द्वारा आयोनजत/ प्रायोनजत काययक्रमो ं में प्रनतभाग करने वाले कलाकारो ं के मानदेय एवं मागय व्यय का भुगतान नकये जाने हेतु पुननवयननयोग के माध्यम से प्रदान की गयी रू0 200.00 लाख की प्रशासकीय एवं नवत्तीय स्वीकृ नत के सापेक्ष रू0 200.00 लाख धनरानश लगभग समाप्त हो गयी है। उक्त व्यवस्था के सुिारू संिालन हेतु पुन: रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) उ0प्र0 लोक एवं जनजानत संस्कृ नत संस्थान, लखनऊ के खाते में रखे जाने का अनुरोध नकया गया है। 2. उपयुयक्त के क्रम में मुझे यह कहने का ननदेश हुआ है नक प्रस्तावानुसार आयोनजत/ प्रायोनजत काययक्रमो ं में प्रनतभाग करने वाले कलाकारो ं के मानदेय एवं मागय व्यय का भुगतान नकये जाने हेतु रू0‍ 200.00‍ लाख‍ (रूपये‍ िो‍ करोड़‍ मात्र) की प्रशासकीय एवं नवत्तीय स्वीकृ नत प्रदान करते हुए तनिेशक,‍उ0प्र0‍लोक‍एवं‍जनजाति‍संस्‍कृ ति‍संस्‍थान,‍लखनऊ के पक्ष में धनरानश अवमुक्त करने की अनुमनत ननम्ननलखखत शतों के अधीन श्री राज् यपाल सहषय प्रदान करते हैं:- (1) स्वीकृ त धनरानश के आहरि/ व्यय एवं अन्य काययवानहयो ंमें नवत्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कायायलय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, नदनााँक- 28- मािय, 2026 में नदये गये नदशा ननदेशो ंका पूिय अनुपालन सुनननच त नकया जायेगा। (2) ननदेशक, संस्कृ नत ननदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनननचत नकया जायेगा नक यह कायय न तो पूवय में नकसी अन् य योजना/काययक्रम के अन् तगयत स् वीकृ त है और न वतयमान में नकसी अन् य योजना/ काययक्रम से आच्छानदत नकया जाना प्रस्तानवत है। (3) उक्त काययक्रम में प्रनतभाग करने वाले कलाकारो ं का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश नदनांक 27.12.2022 में नननहत व्यवस्थानुसार नकया जायेगा। (4) उक्त स्वीकृ त धनरानश का भुगतान वास्तनवक नबल/ बाउिसय के आधार पर नकया जायेगा। (5) समस्त कायों का भौनतक सत्यापन कर ननधायररत मानको ं का अनुपालन करते हुए ननयमानुसार भुगतान की काययवाही सुनननचत की जायेगी। (6) उक्त स्वीकृ त धनरानश का आहरि/उपयोग ननयमानुसार नकया जायेगा। 1- यह शासनादेश इलेक्ट्राननकली जारी नकया गया है, अत: इस पर हस् ताक्षर की आवश् यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमानिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत् यानपत की जा सकती है ।(7) उक् त स् वीकृ नत इस प्रनतबंध के अधीन है नक उपरोक् त स् वीकृ त धनरानश आवंनटत मदो ं पर व् यय की जायेगी, व् यय की अन् य मदो ं हेतु कदानप उपयोग नही ं नकया जायेगा। यह भी सुनननचत कर नलया जाय नक इन धनरानशयो ं का प्रदेशन ही अके ले नकसी प्रकार के व् यय करने का अनधकार नही ंदेता, व् यय करने के नलए बजट मैनुअल और नवत् तीय हस् तपुखस्तका के सुसंगत ननयमो ं अथवा अन् य स् थाई आदेशो ं से शासकीय अथवा अन् य सक्षम प्रानधकारी की, जहॉ आवश् यकता हो, व् यय करने के पूवय स् वीकृ नत प्राप्त कर ली जाय। (8) संबंनध त संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये नबल बाउिर के परीक्षिोपरान्त स्वीकृ त धनरानश को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तगयत भुगतान कराने की काययवाही संस्कृ नत ननदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूनित नकया जायेगा। (9) उक्त धनरानश ननदेशक, संस्कृ नत ननदेशालय के ननवतयन पर है, अत: बजट प्रानवधान के सापेक्ष धनरानश की उपलब् धता का दानयत्व संस् कृ नत ननदेशालय का होगा। नवत् तीय स् वीकृ नत का आदेश संस् कृ नत ननदेशालय द्वारा बजट प्रानवधान के सापेक्ष अवशेष धनरानश की उपलब् धता की खस्थनत में ही ननगयत नकया जायेगा। (10) धनरानश व्यय करने में समस्त नवत्तीय ननयमो ं का पालन सुनननच त नकया जायेगा। उक्त धनरानश को व्यय नकये जाने में नवत्त नवभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वतयमान में प्रभावी नमतव्यनयता संबंधी शासनादेशो ंका कड़ाई से अनुपालन सुनननचत नकया जायेगा। (11) उक् त स् वीकृ नत इस प्रनतबन् ध के अधीन है नक उपरोक् त स् वीकृ त धनरानश स् वीकृ त मदो ं में व् यय की जायेंगी, अन् य मदो ंपर व् यय हेतु कदानप उपयोग नही ंकी जायेगी। (12) स्वीकृ त धनरानश के सापेक्ष हुए व्यय से शासन को अवगत कराना सुनननच त नकया जायेगा। 3. उक्त व् यय िालू नवत्तीय वषय 2026-27 के आय-व्ययक के अन्तगयत लेखाशीषयक-2205-कला एवं संस्कृ नत-102-कला एवं संस्कृ नत का संवर्द्यन -19- नवनभ न्न अवसरो ं पर सांस्कृ नतक गनतनवनध यो ं का आयोजन -42-अन्य व्यय मद से वहन नकया जायेगा। 4. यह आदेश नवत् त (आय-व् ययक) अनुभाग-1 के कायायलय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1- 812/दस-2026-231/2025, नदनााँक- 28-मािय, 2026 में प्राप्त नदशा ननदेशो ं के अन् तगयत प्रशासकीय नवभागो ंको प्रनतननधाननत अनधकारो ंके अन् तगयत ननगयत नकये जा रहे हैं। भवदीय, मनोज कु मार अनु सनिव। संख् या एवं नदनांक तदैव। प्रनतनलनप: ननम् ननलखखत को सूिनाथय एवं आवश् यक काययवाही हेतु प्रेनषत:- 1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/नद्वतीय, उ0प्र0, प्रयागराज। 2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/नद्वतीय, उ0प्र0, प्रयागराज। 3. नवत्त ननयंत्रक, संस्कृ नत ननदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ। 4. ननदेशक, उ0प्र0 लोक एवं जनजानत संस्कृ नत संस्थान, लखनऊ। 5. मुख् य कोषानधकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ। 6. नवत् त (आय-व् ययक) अनुभाग-1/नवत् त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन। 7. गार्य फाइल। आज्ञा से, मनोज कु मार अनु सनिव। 1- यह शासनादेश इलेक्ट्राननकली जारी नकया गया है, अत: इस पर हस् ताक्षर की आवश् यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमानिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत् यानपत की जा सकती है ।

Continue your research