**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, जिसका संदर्भ उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा नियमावली, 2018 है, अधिकारों के प्रत्यायोजन से संबंधित है। 25 फरवरी, 2020 के पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपने कुछ अधिकार और कार्य प्रत्यायोजित करने की मंजूरी दे दी है, जिससे पिछले शासनादेश संख्या 474 को निरस्त कर दिया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इन अधिकारों का प्रयोग करते समय राज्य सरकार की शक्तियों के कानूनी और संगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
**अधिकारों का प्रत्यायोजन**
* मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 9300-34800 रुपये के वेतनमान, ग्रेड-पे 4600 रुपये तक के कर्मियों के सभी प्रतिष्ठानों पर अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं, लेकिन भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण को छोड़कर।
* मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 9300-34800 रुपये के वेतनमान, ग्रेड-पे 5400 रुपये के अधिकारियों के निलंबन और छोटे दंड देने का अधिकार है।
**क्रियान्वयन**
* मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रत्यायोजन के अनुसार राज्य सरकार की शक्तियों का कानूनी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/लीडा, यूपीसीडा/यूपीडा)
* **प्रभाव:** उनके पास निर्दिष्ट कर्मियों से संबंधित अतिरिक्त अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति भी शामिल है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा नियमावली, 2018 के अनुसार किया जाए, और राज्य सरकार की शक्तियों का कानूनी और संगत कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कर्मचारी (वेतनमान रु. 9300-34800, ग्रेड-पे रु. 4600 तक)
* **प्रभाव:** उनकी प्रतिष्ठान संबंधी मामलों से संबंधित गतिविधियाँ अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रबंधित की जाएंगी (भर्ती/पदोन्नति और स्थानांतरण को छोड़कर)।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस अपडेट के बारे में जागरूक रहें और प्रतिष्ठान संबंधी मामलों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी से परामर्श करें।
**हितधारक:** वेतनमान रु. 9300-34800, ग्रेड-पे रु. 5400 के अधिकारी
* **प्रभाव:** उनके निलंबन और मामूली दंड से संबंधित कार्रवाई अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कुछ भी आवश्यक नहीं है।
**हितधारक:** अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु
* **प्रभाव:** कोई विशेष प्रभाव नहीं है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी के लिए प्रेषित।
**हितधारक:** समस्त अनुभाग
* **प्रभाव:** कोई विशेष प्रभाव नहीं है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** जानकारी के लिए प्रेषित।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018: उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के केंद्रीकृत सेवा नियम, 2018
मुख्य कार्यपालक अधिकारी: प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/लीडा/यूपीसीडा/यूपीडा: विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आदि)
उत्तर प्रदेश: भारतीय राज्य जहाँ नीति लागू होती है
Wer veo S°Y /77-4-20-s5¢4 /6 9
प्रेषक,
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
‘Sou शासन।
सेवा में,
कार्यपालक अधिकारी,
/ ग्रेटर नोएडा / यीडा/गीडा,/ सीडा/लीडा
यूपीसीडा,/ यूपीडा।
औद्योगिक विकास spins लखनऊ : दिनांक. 2-5 “फरवरी, 2020
विषय:- अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में |
महोदय,
उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि उत्तर
प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 208 के
नियम-37 में यह प्राविधान किया गया है RR
“सरकार इस नियमावली के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों और
कृत्यों को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसे किसी अन्य
व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है।”
2. _ उक्त नियम 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारों के
प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-474/77-4-79-474,
दिनांक oBosz0r9 को अवकमित करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास
प्राधिकरण के कार्मिकों से सम्बन्धित निम्गलिखित शक्तियों एवं कृत्यों का
प्रतिनिधायन सम्बन्धित मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किए जाने के सम्बन्ध में
श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा
नियमावली, 208 के वेतनमान. रू0 9300-34800, ग्रेड-पे रू0
4600/- तक के कार्मिकों के (मर्ती प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण को
छोड़कर) अधिष्ठान के समस्त कार्य ।
2 वैतनमान 9300-34000, Ie wo 5400/- के
अधिकारियों के निलम्बन एवं लघु दण्ड के अधिकार।3. उक्त प्रतिनिधायन के अनुसार राज्य सरकार की शक्तियों का विधि
सम्मत कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
'भवदीय,
ody
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव |
संख्या... ()/77-4-20तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |
4. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु।
2. समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाईल।
सै,
संयुक्त सचिव।