Home India पशुधन विभाग अभिनिर्णय वाद संख्या-85/2008 लिडिंग वाद (सम्बद्ध वाद संख्या ...
Date: 2026-01-22 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

अभिनिर्णय वाद संख्या-85/2008 लिडिंग वाद (सम्बद्ध वाद संख्या 87/2008, 88/2008, 89/2008 व 90/2008) श्री शंकर बनाम उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ व अन्य में मा0 औद्योगिक न्यायाधिकरण (2) लखनऊ के पारित आदेश दिनांक 04.07.2024 के अनुपालन में दैनिक श्रमिकों को उनकी बैठकीय अवधि का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़, दिनांक 22 जनवरी, 2026 का एक सरकारी आदेश है, जो अभिनिर्णय वाद संख्या-85/2008 से संबंधित है। यह आदेश, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के दैनिक श्रमिकों को उनकी बैठकीय अवधि का भुगतान करने के लिए 15,600 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। यह वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय स्वीकृति:** * दैनिक श्रमिकों को उनकी बैठकीय अवधि का भुगतान करने के लिए 15,600 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। * यह भुगतान मा० औद्योगिक न्यायाधिकरण (2) लखनऊ के आदेश दिनांक 04.07.2024 के अनुपालन में किया जा रहा है। * स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 42-अन्य व्यय (भारित) में प्राविधानित धनराशि से की जाएगी। * **वित्तीय विवरण:** * व्यय रुपये 15,600/- को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 2403000010300 निदेशालय मानक मद 42 अन्य व्यय (भारित) के नामे डाला जायेगा। * **प्रशासनिक अधिकार:** * यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। **प्रभाव विश्लेषण** **पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश:** * **प्रभाव:** श्रमिकों को उनकी बैठकीय अवधि का भुगतान करने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी होने से विभाग पर वित्तीय दायित्व आएगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 42-अन्य व्यय (भारित) के तहत भुगतान की व्यवस्था करना। **दैनिक श्रमिक:** * **प्रभाव:** मा० औद्योगिक न्यायाधिकरण (2) लखनऊ के आदेश दिनांक 04.07.2024 के अनुपालन में, उन्हें उनकी बैठकीय अवधि का भुगतान प्राप्त होगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करना। **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज:** * **प्रभाव:** बजट के सही आवंटन और भुगतान पर नजर रखना। * **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करना कि भुगतान सरकारी नियमों के अनुसार किए जाएं। **वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ:** * **प्रभाव:** सही तरीके से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बजट और योजना का प्रबंधन करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** दैनिक श्रमिकों के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं की निगरानी करना। **संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी:** * **प्रभाव:** अपने अधिकार क्षेत्र में धन के वितरण और निगरानी की सुविधा प्रदान करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि धन समय पर और सही ढंग से वितरित किया जाए।

Key Entities Referenced

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ: उत्तर प्रदेश का पशुपालन विभाग, लखनऊ स्थित, जो नीति के दायरे में आता है। औद्योगिक न्यायाधिकरण (2) लखनऊ: औद्योगिक न्यायाधिकरण (2), लखनऊ, जिसका आदेश इस दस्तावेज़ के अनुपालन का आधार बनता है। अभिनिर्णय वाद संख्या-85/2008: अभिनिर्णय वाद संख्या-85/2008 (और संबद्ध वाद), जिसपर यह दस्तावेज़ आधारित है। उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, जो इस नीतिगत दस्तावेज़ को जारी कर रही है। दैनिक श्रमिक: इस दस्तावेज़ का प्राथमिक लाभार्थी दैनिक श्रमिक है।
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संख्या-7/ 2026 / 2।68 /सैंतीस-2-2025 /00-(2)/2020¢rmet प्रेषक, देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 जनवरी, 2026 विषयः- अभिनिर्णय वाद संख्या-85/2008 लिडिंग वाद (सम्बद्ध वाद संख्या 87/2008, 88/2008, 89/2008 व 90/2008) श्री शंकर बनाम उप निदेशक (प्रक्षेत्र,, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ व अन्य में AIO औद्योगिक न्‍यायाधिकरण (2) लखनऊ के पारित आदेश दिनांक 04.07.2024 के अनुपालन में दैनिक श्रमिकों कोउनकी बैठकीय अवधि का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र ACAl-3229/AsIC/29(5)/30/6/2025-26, दिनांक-26.2.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभिनिर्णय वाद संख्या-85/2008 लिडिंग वाद (सम्बद वाद संख्या 87/2008, 88/2008, 89/2008 व 90/2008) श्री शंकर बनाम उप निदेशक (WA), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ व अन्य में FIO औद्योगिक sata (2) लखनऊ के पारित आदेश दिनांक 04.07.2024 के अनुपालन में दैनिक श्रमिकों को उनकी बैठकीय अवधि 03 माह की औसत मजदूरी का 50 प्रतिशत अर्थात्‌ रू0 5,600/- का भुगतान किये जाने हेतु ciel वित्तीय वर्ष 2025-26 A लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-00-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 42-अन्य व्यय (भारित) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0- 0.I5600 लाख (रूपये पन्द्रह हजार छ: Gl मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल्र सहर्ष प्रदान करते हैं। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,600 ( रुपये पन्द्रह हजार छह सौ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025- 26 के आय-व्ययक मे अनुदान PEM लेखा शीर्षक 240300000300 निदेशालय मानक मद 42 अन्य व्यय (भारित) के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) AGHT-7 के कार्यालय AT ACA-6/2025/A-7-352/G-2025- 23/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को Sad प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (देवेन्द्र कुमार पाण्डेय) विशेष सचिव। YOHO-7/2026/268()/Hcih-2-2025/00I-(2)/2020eR, तद्दिनांक । प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। 3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-/नियोजन अनु0-3 | आज्ञा से, (<dieg प्रताप सिंह) उप सचिव । 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |

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