**कार्यकारी सारांश:**
14 सितंबर, 2023 की अधिसूचना में उत्तर प्रदेश सरकार, औद्योगिक विकास अनुभाग-4 ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नामक एक औद्योगिक विकास क्षेत्र की स्थापना की है। यह अधिसूचना प्राधिकरण के गठन और इसमें शामिल जिले झाँसी के 33 गांवों की सूची को भी निर्दिष्ट करती है। प्राधिकरण का मुख्यालय झाँसी में होगा।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **औद्योगिक विकास क्षेत्र की स्थापना:**
* उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ने झाँसी जिले के निर्दिष्ट गांवों में शामिल क्षेत्र को "बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण" नामक औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित किया।
* **प्राधिकरण का गठन:**
* अधिनियम की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ने पूर्वोक्त औद्योगिक विकास क्षेत्र के संबंध में "बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण" का गठन किया।
* प्राधिकरण में विभिन्न पदों से पदेन सदस्य शामिल हैं, जिनमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग और वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार शामिल हैं, साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, और प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम शामिल हैं।
* **प्राधिकरण का मुख्यालय:**
* प्राधिकरण का मुख्यालय झाँसी में होगा।
* **शामिल ग्राम:**
* अधिसूचना में झाँसी जिले के 33 गांवों की एक सूची दी गई है जो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शामिल हैं।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**प्रमुख हितधारक:**
* अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
**प्रभाव:**
प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में सेवा देते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें औद्योगिक क्षेत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए।
* अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
**प्रभाव:**
बुंदेलखंड क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करते हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें प्राधिकरण की विकास योजनाओं का समर्थन करने के लिए सड़कों और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचों की योजना और कार्यान्वयन के साथ समन्वय करना चाहिए।
* अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
**प्रभाव:**
औद्योगिक क्षेत्र के भीतर शहरी नियोजन और विकास का प्रबंधन करते हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राधिकरण द्वारा किए गए शहरी विकास के प्रयासों को राज्य के व्यापक शहरी विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जाए।
* अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
**प्रभाव:**
औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय संसाधन आवंटित करते हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
* मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
**प्रभाव:**
प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करते हैं और औद्योगिक विकास को लागू करते हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें औद्योगिक क्षेत्र के प्रभावी विकास के लिए योजनाओं और नीतियों को लागू करना चाहिए।
* झाँसी जिले के निवासी
**प्रभाव:**
औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसरों और बेहतर बुनियादी ढांचे से लाभान्वित हो सकते हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें विकास प्रक्रिया का समर्थन करना चाहिए और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।
* बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी
**प्रभाव:**
क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए योजना बनाने, लागू करने और प्रबंधित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें प्राधिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
* अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
**प्रभाव:**
औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें औद्योगिक कार्यों का समर्थन करने के लिए बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना बनानी चाहिए।
* प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम
**प्रभाव:**
औद्योगिक क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें औद्योगिक उपयोग और निवासियों के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
* मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश
**प्रभाव:**
औद्योगिक क्षेत्र के लिए उचित योजना और विकास सुनिश्चित करते हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें विकास योजनाओं के अनुरूप भूमि के उपयोग का मार्गदर्शन करना चाहिए।
* आयुक्त, झाँसी मण्डल
**प्रभाव:**
औद्योगिक विकास का समन्वय और निगरानी करते हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।
* जिलाधिकारी, झाँसी
**प्रभाव:**
कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास में सहायता करते हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें परियोजना के विकास का समर्थन करना चाहिए।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976: यह अधिनियम बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना और प्रबंधन को शासित करता है।
बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण: इस प्राधिकरण का गठन झांसी जिले के कुछ गाँवों को शामिल करते हुए, औद्योगिक विकास क्षेत्र के समग्र विकास के लिए किया गया है।
औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन: यह विभाग बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन और कामकाज के लिए ज़िम्मेदार है।
झाँसी: बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय यहीं स्थित है और इस क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा विकसित 33 गाँव शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
WeAT-5/2023/5595/77-4-23-372/23
लखनऊ: दिनांक 74 सितम्बर, 2023
अधिसूचना
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम (976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या
6 सन् 4976) की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल
घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र 'औद्योगिक विकास
क्षेत्र होगा, जिसे “बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण” कहा जाएगा।
2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अग्रेतर
उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपरोल्लिखित औद्योगिक विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में
एक प्राधिकरण का गठन करती हैं, जिसे “aedeagus औद्योगिक विकास प्राधिकरण” कहा
जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-
(Th) | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश | सदस्य-अध्यक्ष
शासन या उनका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो- | धारा 3(3)(क) के
पदेन; अधीन
(दो) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या | सदस्य
उनका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो- पदेन; धारा 3(3)(ख) के
अधीन
(तीन) | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या | सदस्य
उनका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो-पदेन; धारा 3(3)(ग) के
अधीन
(GR) | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनका. | सदस्य
नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो-पदेन; धारा 3(3)(घ) के
अधीन
(पांच) | मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण- | सदस्य
पदेन; धारा 3(3)(ड.) के
अधीन
(छः) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड-पदेन; सदस्य
धारा 3(3)(च) के
अधीन नामनिर्दिष्ट
(सात) | प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम-पदेन; सदस्य
धारा 3(3)(च) के
अधीन नामनिर्दिष्ट
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(आठ) | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश-पदेन; सदस्य
धारा 3(3)(च) के
अधीन नामनिर्दिष्ट
(at) आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी-पदेन; सदस्य
धारा 3(3)(च) के
अधीन नामनिर्दिष्ट
(दस) | जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी-पदेन; धारा
3(3)(च) के अधीन
नामनिर्दिष्ट
(ग्यारह) | मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण । सदस्य सचिव
धारा 3(3)(छ) के
अधीन नामनिर्दिष्ट
3. .... पूर्वोक्त प्राधिकरण का मुख्यालय झाँसी में होगा।
जिला झाँसी के 33 ग्रामों की ah aang औद्योगिक विकास प्राधिकरण” मैं
समाविष्ट होंगे।
Em राजस्व ग्राम का नाम तहसील का नाम
. डगरवाहा सदर
2. डगरवाहा सदर
3. बाजना सदर
4. राजापुर सदर
5. बछौनी सदर
6. . परासई सदर
7. इमिलिया सदर
8. . अमरपुर सदर
9. | गागौनी सदर
0.. | बदनपुर सदर
4. | बसाई सदर
2. | a सदर
3. | बेदौरा सदर
4. | aarti सदर
5. | खजराहा बुजुर्ग सदर
6. | खजराहा खुर्द सदर
7. | मुरारी सदर
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |8. | किल्चवारा बुजुर्ग सदर
9. मठ सदर
20. | गुढ़ा सदर
2. | बरुआ पुरा सदर
22. | रमपुरा सदर
23. | किल्चवारा खुर्द सदर
24. | डोमागोर सदर
25. | stent सदर
26. | पुनावली कला सदर
27. | गेवरा सदर
28. | सिमरा सदर
29. | सारमऊ सदर
30. | कलॉथरा सदर
3. | ढिकौली सदर
32. | कोटखेडा सदर
33. | अम्बाबाइ सदर
मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
संख्या: 5/2023/5595()/77-4-23तदुदिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
oa समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट, यू0पी0|
आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी |
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा।
जिलाधिकारी, sire
संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग
लखनऊ उ0प्र0 के असाधारण गजट दिनांक (4.09.2023 के विधायी परिशिष्ट
भाग 4(ख) में प्रकाशनाथ। गजट की मुद्रित हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति की 00-700
प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जाए।
7. समस्त औद्योगिक विकास प्रधिकरण।
PWN =
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |8. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9... गार्ड Wesel
आज्ञा से,
जयवीर सिंह
संयुक्त सचिव
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |Uttar Pradesh Shasan
Audyogik Vikas Anubhag-4
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the
Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following
English translation of Notification no. 5595/77-4-23-372/23 — dated
September 4, 2023
Notification
No 5595/77-4-23-372/23
Lucknow: Dated: September 4, 2023
In exercise of the powers under sub-section (l) of section 3 of the Uttar
Pradesh Industrial Area Development Act, 976 ( U.P. Act no. 6 of 976), the
Governor is pleased to declare that the area comprising the villages mentioned
in the Schedule below shall be an 'Industrial Development Area’, to be called the
"Bundelkhand Industrial Development Authority”.
2. The Governor, in exercise of powers under section 3 of the aforesaid Act,
is further pleased to constitute, in respect of the above mentioned Industrial
Development Area, for the purposes of the said Act, an authority to be called
the " Bundelkhand Industrial Development Authority" , consisting of —
the Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Member-
the Government, Uttar Pradesh, Industrial Chairman
Development Department or his nominee not below
the rank of Special Secretary — ex-officio ; Under section
3(3)(a)
li. the Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Member
the Government, Uttar Pradesh, Public Works
Department or his nominee not below the rank of Under section
Special Secretary — ex-officio ; 3(3)(b)
ili. the Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Member
the Government, Uttar Pradesh, Urban Development
Department or his nominee not below the rank of Under section
Special Secretary — ex-officio ; 3(3)(C)
Iv. the Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Member
the Government, Uttar Pradesh, Finance Department
or his nominee not below the rank of Special Under section
Secretary — ex-officio : 3()(A)
Chief Executive Officer, Uttar Pradesh State Member
Industrial Development Authority — ex-officio ;
Under section
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है || 3(3)(e)
vi. | Chairman, Uttar Pradesh State Power Corporation Member
Limited — ex-officio ;
Nominated under
section 3(3)(f)
vii. | Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam, Ex- Member
officio;
Nominated under
section 3(3)(f)
vill. | Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh Ex- Member
officio; Nominated under
section 3(3)(f)
ix. | Commissioner, Jhansi Division, Jhansi, Ex-officio; Member
Nominated under
section 3(3)(f)
x. | District Magistrate, Jhansi, Ex-officio; Nominated
under section
| 3(3)()
xl. | Chief Executive Officer, Bundelkhand Industrial Member-
Development Authority . Secretary
Under section
3(3)(g)
3. The headquarters of the aforesaid Authority shall be at Jhansi.
SCHEDULE
List of 33 villages of district Jhansi which shall comprise the
"Bundelkhand Industrial Development Authority"
S. No. Revenue Village Name Tehsil Name
I Dagarwaha Sadar
2. Bamer Sadar
3. Bajana Sadar
4. Rajapur Sadar
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |थ Bachhauni Sadar
po Parasai Sadar
7. Imiliya Sadar
pe Amarpur Sadar
po Gagauni Sadar
0. Badanpur Sadar
ll. Basai Sadar
2. Khaira Sadar
3. Baidora Sadar
4. Chamraua Sadar
IS. Khajraha Bujurg Sadar
l6. Khajraha Khurd Sadar
I7. Murari Sadar
(8. Kilchwara Bujurg Sadar
9. Math Sadar
20. Gudha Sadar
a, Barua pura Sadar
22. Rampura Sadar
23. Kilchwara Khurd Sadar
24, Domagor Sadar
25. Dongri Sadar
26. Punawali Kala Sadar
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |27. Gevra Sadar
28. Simra Sadar
29. Sarmau Sadar
30. Kalauthra Sadar
3. Dhikauli Sadar
32. Kotkhera Sadar
33. Ambabai Sadar
By order,
(Manoj Kumar Singh)
Avasthapana evam Audyogik Vikas Ayukt.
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |