ज़रूर, नीचे दी गई संरचना का उपयोग करके दस्तावेज़ का सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ आगरा जिले में फतेहाबाद पुलिस स्टेशन के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए अपर सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को जारी किया गया है। यह मूल अनुमानित लागत 742.39 लाख रुपये के सापेक्ष 35,986,000 रुपये की शेष राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान करता है। स्वीकृतियाँ कुछ शर्तों के अधीन हैं, जिसमें शामिल हैं कि निर्माण कार्य एक नामित एजेंसी द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए सभी आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त की गई हैं, और धन का उपयोग 31 मार्च, 2026 तक किया जाना चाहिए।
**मुख्य बातें**
* **वित्तीय मंजूरी:**
* आगरा के फतेहाबाद पुलिस स्टेशन के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 35,986,000 रुपये जारी किए गए।
* यह राशि 742.39 लाख रुपये की कुल स्वीकृत लागत का हिस्सा है।
* **शर्ते और प्रतिबंध:**
* निर्माण को निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा किया जाना है, और किसी भी लागत संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
* निर्माण शुरू होने से पहले सभी आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।
* निर्माण शुरू होने से पहले स्थानीय विकास प्राधिकरण से मानचित्रों को मंजूरी लेनी होगी।
* धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया था।
* परियोजना का समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और समय और लागत के ओवररन को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
* लेबर सेस की राशि श्रम विभाग को दी जानी चाहिए।
* **खरीद दिशा-निर्देश:**
* उपकरणों की खरीद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए।
* **वित्तीय प्रबंधन:**
* धन का उपयोग वित्तीय नियमावली और सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए।
* कार्यकारी संस्था को कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।
* मंजूरी प्राप्त राशि को बैंक/पोस्ट ऑफिस/पीएलए/डिपॉजिट अकाउंट में नहीं रखा जाएगा।
* **तकनीकी स्वीकृतियाँ:**
* निधियों का उपयोग शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
* कार्य की गुणवत्ता, मानक और विनिर्देशों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की होगी।
* **समय सीमा और अनुपालन:**
* स्वीकृत राशि का उपयोग 31 मार्च, 2026 तक किया जाना चाहिए।
* व्यय वित्तीय नियमावली, नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार होना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण**
**प्रमुख हितधारक:** पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
* **प्रभाव:** पुलिस महानिदेशक को आगरा के फतेहाबाद थाने के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने की सूचना दी जाती है। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण अनुबंध शर्तों के अनुसार किया गया है और सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* निर्माण समझौते के सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
* सुनिश्चित करें कि निर्माण शुरू होने से पहले सभी आवश्यक अनुमतियाँ और मंजूरी प्राप्त कर ली गई हैं।
* निधियों का उपयोग समय पर और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करें।
* 31 मार्च, 2026 तक धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करें।
Key Entities Referenced
जनपद आगरा: आगरा जिला, जहाँ थाना फतेहाबाद स्थित है, जिसके प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है।
थाना फतेहाबाद: फतेहाबाद पुलिस स्टेशन, जिसके प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए यह धनराशि है।
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय: उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, जो इस परियोजना के क्रियान्वयन और अनुपालन के लिए उत्तरदायी है।
उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0: उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, कार्यदायी संस्था है जो फतेहाबाद पुलिस स्टेशन के प्रशासनिक भवन का निर्माण करेगी।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त विभाग का आय-व्ययक अनुभाग 1, जिसके शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करना है।
WEA-2 /2026/I/204556/2026/00 -CN-822659-6-7099-50-2024
प्रेषक,
अन्नावि दिनेशकुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
Te (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 3 जनवरी, 2026
विषय:- जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक SOW पुलिस मुख्यालय के पत्र ASAT-AATTS-24-207, दिनांक 05.0.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का
निदेश हुआ है जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश AeaT-579/2024///00 -CN-
822659-6-7099-50-2024, दिनांक 72.08.2024 द्वारा धनराशि रू0 742.39 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति
प्रदान करते हुए धनराशि BO 377.49 लाख व्यय हेतु अवमुक्त की गयी, जिसका भुगतान कार्यदायी संस्था उ0प्र0 पुलिस आवास निगम
लि0 को किया जा चुका है। प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु स्वीकृत लागत धनराशि रू0 742.39 लाख के सापेक्ष निविदा की
लागत धनराशि रू0 737.05 लाख में से अवमुक्त धनराशि रू0 377.(9 लाख को समायोजित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-
26 में कुल अवशेष देय धनराशि रू0 3,59,86,000/- (रूपये तीन करोड़ उनसठ लाख छियासी हजार मात्र) व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की
सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते है
नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-
q. निर्माण कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था से उत्कुष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने तथा कार्यदायी
संस्था द्वारा किसी भी दशा में कार्यों की लागत में कोई पुनरीक्षण न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिए जाय।
2. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही
निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम
लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि
यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया
जाना प्रस्तावित है।
5. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों के आकारक्षेत्रफल में वृद्धि
एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ
करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराया जाएगा।
6. पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कराया जाय। परियोजना के
क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) ATANT-7 के शासनादेश दिनांक 27.06.2077 का
अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया
जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता/आडिट आपत्ति हेतु SOMO पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे।
8. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।
9. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
0. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश
दिनांक 23.08.207 में दी गयी व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा।
7. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - । के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/at- -352/za-2025-
23/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी। SOMO पुलिस
मुख्यालय द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।
2. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु
पूर्व मे किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। यह भी सुनिश्चित करेगें कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नही हो रही है।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-42 के प्रस्तर-38 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजना का सक्षम
स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी उ0प्र0 पुलिस
मुख्यालय की होगी।
4, कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
45. जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार देय होगी। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न
कार्यमदों में जी)एस0टी0 सम्मिलितन हों।
46.स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखा जायेगा।
I7. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी SOMO पुलिस मुख्यालय की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया
जाना सुनिश्चित किया जाय।
I8, स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका से सुसंगत, प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया
जायेगा।
49.पुनरीक्षण के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) STAT, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.202 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित
किया जाएगा।
20. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 37.03.2026 तक कर लिया जायेगा।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,59,86,000 ( रुपये तीन करोड़ उनसठ लाख छियासी हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-
26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002070600 पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण मानक
मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/aTt--352/ea-2025-23/2025, दिनाँक- 27-मार्च,
2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।
AeAT-2 /2026/I/204556/2026/00 -CN-822659-6-7099-50-2024, aq दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
]- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, SOW प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, SOI पुलिस मुख्यालय लखनऊ।
4- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र) पुलिस आवास निगम लि0, लखनऊ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक |
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
8- मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
I0- वित्त (व्यय-नियंत्रण) TTATT-2
/- गार्ड फाइल हेतु ।
आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |