**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ 22 मार्च, 2023 को जारी किया गया एक सरकारी आदेश है जो वित्तीय वर्ष 2022-2023 में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण) की स्थापना के लिए भूमि खरीदने के लिए ₹80,000,000,000 (अस्सी अरब रुपये) की ऋण मंजूरी को संबोधित करता है। इस स्वीकृत राशि का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार करने और अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए भूमि खरीदने के लिए भी किया जाएगा। आवंटित धनराशि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के निष्पादन के लिए है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*ऋण स्वीकृति और आवंटन*
* बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए भूमि खरीदने और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए ₹80,000,000,000 (अस्सी अरब रुपये) के ऋण को मंजूरी।
* धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6875601900300 के तहत “प्रदेश में औद्योगिक पार्को एवं औद्योगिक हब के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ऋण” के रूप में आवंटित किया जाएगा।
*नियम एवं शर्तें*
* स्वीकृत ऋण की धनराशि का आहरण राजकोष से आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
* स्वीकृत ऋण की धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
* राजकोष से आहरित धनराशि पर ब्याज अर्जित होने की स्थिति में ब्याज की धनराशि राज्य की समेकित निधि में समय से जमा किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
* ऋण की शर्तों और ब्याज के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे और उक्त धनराशि का उपभोग तदनुसार किया जाएगा।
* स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 का शासनादेश दिनांक 14.12.2022 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
* संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा**
*प्रभाव:* आवंटित धनराशि की व्यय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।
*आवश्यक कार्रवाई:* यह सुनिश्चित करना कि धनराशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों के लिए किया जाए और व्यय के लिए निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाए।
* आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
**उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार**
*प्रभाव:* औद्योगिक विकास की योजनाओं की निगरानी और सहायता में शामिल
*आवश्यक कार्रवाई:* यह सुनिश्चित करना कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।
**वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार**
*प्रभाव:* ऋण निधियों के आवंटन और व्यय की निगरानी करना।
*आवश्यक कार्रवाई:* यह सुनिश्चित करना कि धनराशि राजकोषीय विनियमों के अनुसार आवंटित की जाए और खर्च की जाए।
**वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद, कानपुर नगर**
*प्रभाव:* आवंटित धन को संभालना और वितरण करना।
*आवश्यक कार्रवाई:* यह सुनिश्चित करना कि धन आवश्यकता के अनुसार सुलभ है और राज्य के वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जाए।
Key Entities Referenced
बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण: बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों के विस्तार के उद्देश्य से स्थापित प्राधिकरण।
औद्योगिक विकास अनुभाग - 4: उत्तर प्रदेश सरकार का एक अनुभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों को संभालता है, जो इस शासनादेश का प्राथमिक फोकस है।
यूपीसीडा (UPSIDA): उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित धनराशि के निर्वतन के लिए जिम्मेदार है।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, जो इस शासनादेश को जारी करने और समग्र औद्योगिक विकास को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
उद्योग विभाग (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो राज्य में उद्योगों से संबंधित मामलों को देखता है, विशेष रूप से भारी और मध्यम उद्योगों से संबंधित।
ACAT-2-2023-77-4099-53-2022-002-4655
प्रेषक,
रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीसीडा, ए-/4 लखनपुर, कानपुर।
औद्योगिक विकास अनुभाग- 4 लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2023
विषय:- बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए भूमि क्रय करने एवं अन्य
औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के विस्तार के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:- 4826-यूपीसीडा-॥0/, दिनांक 04.03.2023 का कृपया
संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से झाँसी में औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकसित
किये जाने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
2 इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-07, उद्योग fase
(भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 6875- अन्य उद्योगों के लिए कर्ज-60-अन्य
उद्योग-490-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03-प्रदेश में औद्योगिक पार्कों एवं
औद्योगिक हब के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ऋण-30-निवेश-ऋण" के लिए ऋण
के रूप मैं प्राविधानित रु0 80,00,00,00,000 (रुपये अस्सी अरब मात्र निम्नानुसार मुख्य कार्यपालक
अधिकारी, यूपीसीडा के निर्वतन पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है :-
परियोजना का नाम आवंटित धनराशि
(रूपये करोड़ में)
बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित करने वे 8000.00
लिए भूमि क्रय करने, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र के विस्त
व॑ अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भूमि क्रय के लि
oT |
3. इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार FO 80,00,00,00,000 (रुपये अस्सी अरब मात्र) ऋण के रूप
में दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान
करती है :-
नियम व शर्ते -प्रतिबन्धों
() स्वीकृत ऋण की धनराशि का आहरण राजकोष से आवश्यकता के आधार पर ही किया
जायेगा।
(2) स्वीकृत ऋण की धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए
स्वीकृत किया गया है।
L- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
कै. a PR: जय कक. an ee ae ee ee की /(3) राजकोष से आहरित धनराशि पर ब्याज अर्जित होने की स्थिति में ब्याज की धनराशि
राज्य की समेकित निधि में समय से जमा किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(4) उक्त ऋण की शर्तों एवं ब्याज के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश निर्गत किए जायेंगे।
तदनुसार ही उक्त धनराशि का उपभोग किया जाएगा।
(5) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय-
ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 का शासनादेश दिनांक
74.2.2022 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण zane स्वीकृत ऋण की धनराशि का
उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाएगा।
4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,00,00,00,000 (रुपये अस्सी are मात्र) को चालू
वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6875607900300
प्रदेश में औद्योगिक पार्कों एवं औद्योगिक हब के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास पप्राधिकर्णो को ऋण
मानक मद 30 निवेश-ऋण के नामे डाला जायेगा।
5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या £-6-253-3-2022-23- दिनांक 22-3-2023 मे
प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(रजनी कान्त पाण्डेय),
अनु सचिव
WEAT-2-2023-77-4099-53-2022-002-4655,
aq दिनांक।
-2-2023-77-4099-53-2022-002-655
तद् ical
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं ऑवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(॥).... महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी कोषाधिकारी, जनपद, कानपुर नगर।
(3). निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ
प्रेषित कि sea स्वीकृत धनराशि का वित्तीयन (आय-व्ययक) अनुभाग , उ0प्र0 शासन के
कार्यालय ज्ञाप संख्या 3-2022-बी- -454-दस-2022-23-2022,
दिनांक 07.06.2022 gant
जारी. निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर saat का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड
शासन तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें,
ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
(4). मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीसीडा।
(5)... वित्त नियंत्रक, यूपीसीडा।
(6). निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) नोडल, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
(8) नियोजन अनुभाग 4, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2,4,6 उ0प्र0 शासन।
(Fae शासनादेश इलेक्ट्रानिकती जाती किया गया हे अतः इस पर GR DS जला इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब SS eek | मम(0). औद्योगिक विकास अनुभाग 2
() . गार्ड फाईल।
आज़ा से,
(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनु सचिव,
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
9. इस शासलाटेश की प्रमाणिकता तेल सादत btn -//chacanadech unonvin ये Genes की सा ot