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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260653
CG-DxLx-xEG-I3D1H0x1x2x0 25-260653
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 60] नई दिल्ली, िुक्रिार, िनिरी 31, 2025/माघ 11, 1946
No. 60] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2025/MAGHA 11, 1946
जित्त मत्रं ालय
(रािस्ट्ि जिभाग)
िजु ि-पत्र
नई दिल्ली, 31 िनिरी, 2025
सा.का.जन. 89(अ).— भारत सरकार, जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) की अजधसूचना संख् या 05/2025- एकीकृत
कर (िर), दिनांदकत 16 िनिरी, 2025, जिसे भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) म ें सा.का.जन.
संख्या 39 (अ), दिनांक 16 िनिरी, 2025, द्वारा प्रकाजित दकया गया था, के -
(i) पृष्ठ 6, पंजि 13 म,ें “धारा 6 की उप-धारा (1), (3) और (4)” के स्ट्थान पर “धारा 6 की उप-धारा (1)” पढ़;ें
(ii) पृष्ठ 7, पंजि 4 म,ें “(खंड 4(xxxvi) िेख)ें” के स्ट्थान पर “(खंड 5(xxxvi) िेख)ें” पढ़;ें
(iii) पृष्ठ 7, पंजि 28 म,ें “(खंड 4(xxxvi) िेख)ें” के स्ट्थान पर “(खडं 5(xxxvi) िेख)ें” पढ़;ें
(iv) पृष्ठ 8, पंजि 6 म,ें “(खंड 4(xxxvi) िेख)ें” के स्ट्थान पर “(खंड 5(xxxvi) िेख)ें” पढ़।ें
[फा. स.ं 190354/2/2025-TO (TRU-II)]
मो. आदिल अिरफ, अिर सजचि
807 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
CORRIGENDA
New Delhi, the 31st January, 2025
G.S.R. 90(E).— In the notification number 05/2025 - Integrated Tax (Rate), dated the 16th January, 2025, of
the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India,
Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 39(E), dated the 16th January, 2025, -
(i) page 9, line 2, for “(ii)”, read “(i)”;
(ii) page 9, line 18, for “(See para 4(xxxvi))”, read “(See para 5(xxxvi))”;
(iii) page 9, line 41, for “(See para 4(xxxvi))”, read “(See para 5(xxxvi))”;
(iv) page 10, line 13, for “(See para 4(xxxvi))”, read “(See para 5(xxxvi))”.
[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]
Md. ADIL ASHRAF, Under Secy.
िजु ि-पत्र
नई दिल्ली, 31 िनिरी, 2025
सा.का.जन. 91(अ).—भारत सरकार, जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) की अजधसूचना संख्या 06/2025- एकीकृत
कर (िर), दिनांदकत 16 िनिरी, 2025, जिसे भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) म ें सा.का.जन.
संख्या 42 (अ), दिनांक 16 िनिरी, 2025, द्वारा प्रकाजित दकया गया था, के पष्ठृ संख्या 18 पर, सारणी म,ें कॉलम (3) म,ें
“मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतगगत गठित मोटर िाहन िघु गटना जनजध द्वारा
मोटर िाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के जलए एकजत्रत प्रीजमयम म ें स े बीमाकतागओं द्वारा दकए गए अंििान के जिरुि
प्रिान की िान े िाली बीमा सेिाएं।”
के स्ट्थान पर
“मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अतं गतग गठित मोटर यान िघु गटना जनजध द्वारा
प्रिान की िाने िाली िो बीमा सेिाए ं िो बीमाकतागओं द्वारा मोटर िाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के जलए एकजत्रत
प्रीजमयम म ें स े योगिान के जिरुि प्रिान की गयी ह”ैं पढ़ें।
[फा. स.ं 190354/2/2025-TO (TRU-II)]
मो. आदिल अिरफ, अिर सजचि
िजु ि-पत्र
नई दिल्ली, 31 िनिरी, 2025
सा.का.जन. 92(अ).— भारत सरकार, जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) की अजधसूचना संख्या 06/2025- संघ राज्य
क्षत्रे कर (िर), दिनांदकत 16 िनिरी, 2025, जिसे भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उप-खंड (i) म ेंसा.का.जन.
संख्या 43 (अ), दिनांक 16 िनिरी, 2025, द्वारा प्रकाजित दकया गया था, के पष्ठृ संख्या 20 पर, सारणी म,ें कॉलम (3) म,ें
“मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतगगत गठित मोटर िाहन िघु गटना जनजध द्वारा
मोटर िाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के जलए एकजत्रत प्रीजमयम म ें स े बीमाकतागओं द्वारा दकए गए अंििान के जिरुि
प्रिान की िान े िाली बीमा सेिाएं।”
के स्ट्थान पर
“मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अतं गतग गठित मोटर यान िघु गटना जनजध द्वारा
प्रिान की िान े िाली िो बीमा सेिाए ं िो बीमाकतागओं द्वारा मोटर िाहनों के ततृ ीय पक्ष बीमा के जलए एकजत्रत
प्रीजमयम म ें स े योगिान के जिरुि प्रिान की गयी ह”ैं पढ़ें।
[फा. स.ं 190354/2/2025-TO (TRU-II)]
मो. आदिल अिरफ, अिर सजचि[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
िजु ि-पत्र
नई दिल्ली, 31 िनिरी, 2025
सा.का.जन. 93(अ).— भारत सरकार, जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) की अजधसूचना संख्या 08/2025- एकीकृत
कर (िर), दिनांदकत 16 िनिरी, 2025, जिसे भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) म ें सा.का.जन.
संख्या 48 (अ), दिनांक 16 िनिरी, 2025, द्वारा प्रकाजित दकया गया था, के पृष्ठ संख्या 26 पर, पंजि 30 म,ें “परै ाग्राफ
4” के स्ट्थान पर “पैराग्राफ 5” पढ़।ें
[फा. स.ं 190354/2/2025-TO (TRU-II)]
मो. आदिल अिरफ, अिर सजचि
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