Home India सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जनपद जालौन में नलकूप कालोनी, उरई के अन्तर्गत आवासीय एवं कार्...
Date: 2026-03-16 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

जनपद जालौन में नलकूप कालोनी, उरई के अन्तर्गत आवासीय एवं कार्यालय भवनों के जीर्णोद्धार की परियोजना की वित्तीय स्वी‍कृति के सम्बन्ध में।

Issued by सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग · सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

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संख्या-94/ 2026/ 00॥/ 420/ 26-27-सिं-9-32 भवन/ 25 प्रेषक, राजीव कुमार वत्स, संयुक्त सचिव। उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्य्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 3000, लखनऊ। सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक i6 मार्च, विषय: जनपद जालान में नलकूप कालोनी, उरई के अन्तर्गत आवासीय एवं कार्यालय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। महोदय, उपयुक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल TAs पत्र संख्या-2287/ (886/ परि0/ कैम्प! बजट, दिनांक 2.02.2026 एवं शास 90/ 25-27-सिं-9-32 भवन/ 25, दिनांक 6.06.2025 एवं पुनर्विनियोग १ भवन/ 25, दिनांक (0.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदे१ अनु0 सं0-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा पक्ष के ब्रेखाशीष जनपद Melle में नलकूप कालोनी, उरई के अन्तर्गत आवासीय ए पुनर्विनियोजन के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि BO, के कार्यों पप औपचारिक रूप से वहन किए जाने हेतु शर्तों के 3000, लखनऊ के UT-38/ 2025/ 004/ 280/ 26-27-T8-9-32 e fe वित्तीय वर्ष 2025-26 में -75-054-0-44-24 के अन्तर्गत भवनों के जीर्णोद्दार की परियोजना हेतु ) (रूपये अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:- : एक करोड़ दस लाख मात्र) परियोजना पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमव शर्ते! प्रतिबन्धों (॥) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व * हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-2 के WAL 38 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना / स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी Fd “के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। (2) मात्राओं को निर्माण श्वित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभाग का होगा। (3) प्रायोजना का / » ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत TART ' वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा fasta | का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा। शि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर/ पीएलए/ डिपाजिट खाते में न रखी जायेग। (7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। (8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (इप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो tied है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। (9) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/ qA-204-(7(4)/ 75, i- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती हैदिनांक 25-07-20ii के साथ पठित शासनादेश AEA-V-2- (606/ @A-204- 7(4)/ 75, दिनाक (i नवम्बर, 20/4 aT जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। (i0) 4 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को seat धनराशि का भुगतान किया जायेगा। (॥)) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-6/ 2025/ M-4-352/ दस-2025- 23॥ 2025 दिनांक 27.03.2025 में वित्तीय Epica निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,0,00,000.00 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र) को ae वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 470:7505i0i4 सम्बद कार्य मानक मद 24 ded निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। कु 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-6/ 2025/ s-7-352/ दस-2025- 23॥ 2025, दिनांक- 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। “Ee संख्या एवं तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यव {- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, 50प्र 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 50प्र0, प्रयागराज 3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल सं 4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/ (अग्रिम नियोजन), , जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। 5- मुख्य अभियन्ता (नलकूप-दक्षिण) संसाधन विभाग, SOU0, कानपुर। 6- अनु सचिव एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन न बजट आवंटन , 3000, लखनऊ। dea, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन। 7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल भाग, उ0प्र0, लखनऊ। 8- मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रण नोडल अधिकारी, CMIs पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ; 9- वित्त व्यय faz उ0प्र0शासन। {0- गार्ड बुक। % आज्ञा से, जगराम यादव उप सचिव। i- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

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