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Date: 2026-01-21 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, गोरखपुर की क्षमता दोगुना किये जाने हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

Issued by गृह विभाग · गृह विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** This document is a sanction order from the Uttar Pradesh (UP) Government, issuing additional funds of ₹16,79,58,000 for the construction of residential buildings at the Police Training School, Gorakhpur, to double its capacity. These funds are released under specific conditions, including adhering to financial regulations and ensuring timely completion of the project by March 31, 2026. The order is issued on January 21, 2026. **Key Points / Main Content** * **Funding Approval:** * The Governor has sanctioned ₹16,79,58,000 for the construction of residential buildings at the Police Training School, Gorakhpur. * This amount is to be used from the budget of the current financial year 2025-26. * **Conditions and Regulations:** * Interest earned on the initial amount of ₹527.54 lakhs released on 16.07.2021 must be deposited in the treasury, with details provided to the Finance and Home Departments. * UP Police Headquarters and the executing agency must ensure high-quality construction is completed on time, with no cost revisions. * All necessary legal and environmental clearances must be obtained before construction begins. * Maps must be approved by the local development authority before starting construction. * The project should not duplicate existing projects and must adhere to financial regulations and government orders. * Any modifications to the project plan require prior approval from the government. * The construction must be completed within the stipulated timeframe and handed over to the department. * The provisions outlined in Office Memorandum dated 27.03.2025 must be adhered to regarding the balance amount, and approval must be obtained after verification. * Labour cess must be paid to the Labour Department. * Purchase of equipment must be done in accordance with the guidelines for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME). * The executing agency must obtain competitive rates from manufacturers, as these are proprietary items with varying specifications. * Construction should commence only after technical approval is obtained from the competent authority. * Electricity connection costs must align with the sanctioned budget approved by the Electricity Department. * The physical progress of the project must be recorded in the CMIS portal. * **Expenditure and Utilization:** * The funds should be utilized for the specified purpose only. * The funds need to be utilized by March 31, 2026. * Earlier issued Government Orders dated 12.02.2024/15.03.2024/16.01.2025 must be followed. **Impact Analysis** **Stakeholder: Uttar Pradesh Police Headquarters (U.P. Police Headquarters)** * **Impact:** Responsible for overseeing the construction project. * **Action Required:** Ensure compliance with all specified conditions, financial regulations, and timely project completion. Submit necessary reports and documentation to relevant departments. Ensure funds are utilised by March 31, 2026. **Stakeholder: Executing Agency** * **Impact:** Responsible for the actual construction. * **Action Required:** Complete construction within the allocated budget and timeframe, while adhering to quality standards. Obtain all necessary approvals and clearances before commencing work. **Stakeholder: Finance Department** * **Impact:** Overseeing the financial aspects of the project. * **Action Required:** Monitor the expenditure and ensure that it aligns with the sanctioned budget and regulations. **Stakeholder: Local Development Authority** * **Impact:** Approving building maps prior to the commencement of construction. * **Action Required:** Approve building maps in compliance with the local regulations.

Key Entities Referenced

Police Training School, Gorakhpur: The subject of the policy is to increase the capacity of the Police Training School, Gorakhpur by constructing residential buildings. Uttar Pradesh Police Headquarters: Addressee of the letter and responsible for ensuring the compliance of the conditions related to funds allocation and project execution. Uttar Pradesh: Location where the mentioned policy is applicable. The government of Uttar Pradesh is the main regulatory body. Government Order 492/1621294/2021/6-7099/47/2021 dated 16.07.2021: Original government order that provided administrative and financial approval for the project. It was later cancelled and revised. Finance (Budget) Section-1: Section of finance department responsible for controlling overruns. Related to compliance of GO dated 21.06.2017.
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AeAT-32/2026/2 0350/2026/004 -6-7099-47-202 प्रेषक, अन्नावि दिनेशकुमार, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ | गृह(पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 24-04-2026 विषय:- पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, गोरखपुर की क्षमता दोगुना किये जाने हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-409-2049 दिनांक 74.04.2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, गोरखपुर की क्षमता दोगुना किये जाने हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश ACAT-492/62294/202 /6-7099/47/202 दिनांक 76.07.2027 द्वारा धनराशि रू0 27(0.47 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि BO 527.54 लाख व्यय हेतु अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को धनराशि रू0 234.46 लाख का भुगतान किया गया, शासनादेश संख्या- 452/2024॥/493603/2024/004-0/3-4353724-6-7099-47-2024 दिनांक 42.02.2024 एवं संशोधित शासनादेश FEAT-32/2024/!/52860/2024/6-7099/47 /202 दिनांक 45.03.2024 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 46.07.2024 को निरस्त करते हुए संशोधित ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार तैयार किये गये डीपीआर के आधार पर धनराशि BO 424.84 लाख की लागत पर संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 6.07.2024 के माध्यम से कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 234.46 लाख व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त धनराशि रू0 293.08 लाख व्यय हेतु अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया। पुन: शासनादेश संख्या-25/2025/॥/852983/2025/004-6-7099-47-2024 दिनांक 6.0.2025 द्वारा धनराशि BO 4443.69 लाख व्यय हेतु अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रायोजना की संशोधित स्वीकृत लागत धनराशि रू0 4(24.84 लाख के सापेक्ष निविदा की लागत धनराशि BO 3842.96 लाख में से कार्यदायी संस्था को भुगतान की गयी धनराशि रू0 (977.23 लाख को समायोजित करते हुए कुल अवशेष धनराशि BO (877.73 लाख में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि रू0 (6,79,58,000/- ( रुपये सोलह करोड़ उनासी लाख अट्ठावन हजार मात्र ) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं- नियम/शर्तें- () उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/ कार्यदायी संस्था परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक (6.07.202 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 527.54 लाख के सापेक्ष अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में समर्पित कर इसका विवरण वित्त विभाग एवं गृह विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। (2) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्माण कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था से उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने तथा कार्यदायी संस्था द्वारा किसी भी दशा में कार्यों की लागत में कोई पुनरीक्षण न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिए जाय। (3) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण किलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा | (4) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा I 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है | (6) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय TRACT जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार! क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना शासन के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। (7) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -7 के शासनादेश दि0 27.06.2077 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। (8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। (9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/ मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया STAT ({0) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते SA अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26-08- 204 एवं दि0 5.06.20(8 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा । (44) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा । (42) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शा0दि0 23.08.20(7 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा। (3) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी । (44) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधारपर दरें प्राप्त करें । चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है। (5) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारभ कराया जाए। (46) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्युत संयोजन हेतु धनराशि विद्युत विभाग द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित प्राप्त आगणन के अनुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी। ({7) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा Aree चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-04 /2023/ ए-2-60 /z4-2023-7 (4)/ 75 दिनांक 7.05.2023 एवं 49.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा | (48) SOTO पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की भौतिक प्रगति, धनराशि अवमुक्त तथा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज किये जाने आदि के सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (49) जी0एस0टी0 गणना की शुद्धता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय का होगा | (20) किसी भी अनियमितता हेतु उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे । (24) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों समय - समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। (22) प्रश्नरत धनराशि जिस कार्य / मद के लिए स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाय । (23) प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 72.02.2024/75.03.2024/(6.0.2025 में अंकित शर्तों के अधीन अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये। (24) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग 37.03.2026 तक कर लिया जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 46,79,58,000 ( रुपये सोलह करोड़ उनासी लाख अट्ठावन हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002440600 पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/at--352/ea-2025-23 /2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, अन्नावि दिनेशकुमार विशेष सचिव। WAT-32/2026/20350/2026/00-6-7099-47-202, ag दिनांका 420350/2026/00-6-7099-47-202, तद दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- - महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, SOTO प्रयागराज। 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज। 3- पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ। 4- मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ। 5- मुख्य अभियन्ता(भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ। 6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | 7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ। 8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ | 9- मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ। 0- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ। - वित्त (व्यय-नियंत्रण) ATATT-2 2- गार्ड फाइल हेतु | आज्ञा से, दीपक पटेल अनु सचिव 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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