Home India सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जनपद बिजनौर की पूर्वीगंगा नहर की अजुपुरा राजवाहा प्रणाली के ...
Date: 2026-01-22 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

जनपद बिजनौर की पूर्वीगंगा नहर की अजुपुरा राजवाहा प्रणाली के गैप्स में नहर निर्माण की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

Issued by सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग · सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** This document outlines the administrative and financial approval granted by the Uttar Pradesh government for the construction of a canal project in the gaps of the Ajupr Rajwaha system of the Purbi Ganga Canal in Bijnor district. The approval covers an expenditure of ₹166.64 lakhs, with an initial installment of ₹60 lakhs to be released during the financial year 2025-26. The order, issued on January 22, 2026, is subject to specific conditions and regulations. **Key Points / Main Content** * **Project Approval:** * Administrative and financial approval is granted for the canal construction project in Bijnor district. * The total project cost is ₹166.64 lakhs. * ₹60 lakhs are approved as the first installment for the financial year 2025-26. * **Conditions and Regulations:** * Technical approval must be obtained before starting the project. * The Chief Engineer is responsible for the project's specifications and quality within the given timeframe. * Funds should be withdrawn according to work requirements and not be deposited in bank accounts. * Guidelines issued by the Finance Department regarding financial approvals must be followed. * Expenditure must align with financial regulations and government orders. * The department is responsible for any irregularities. * Standard Financial Propriety should be strictly followed. * Necessary environmental clearances and legal approvals must be obtained before construction. * Utilization certificates must be submitted according to the prescribed format. * Technical committee's conditions must be strictly followed. * **Financial Management:** * Instructions related to the percentage charges, construction costs, and financial approvals should be followed. * Deposit establishment expenditure according to the approved amount. * Labor cess of 1% must be paid to the Labour Department. * Duplication of work must be prevented. * Audited project expenditure accounts should be submitted on Form BM-4 to the Finance Department and the government monthly. **Impact Analysis** **Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh** * **Impact:** Responsible for executing the project within the approved budget and adhering to all regulations. * **Action Required:** Ensure compliance with all terms and conditions, obtain necessary approvals, monitor project quality, and submit utilization certificates and expenditure details. **Chief Engineer** * **Impact:** Responsible for specifications and quality. * **Action Required:** Ensure all the related construction work is completed within the approved budget. **Finance Department, Uttar Pradesh** * **Impact:** Oversight of financial expenditures and compliance with regulations. * **Action Required:** Receive and review utilization certificates and expenditure reports. **Bijnor District Administration** * **Impact:** Local-level project implementation and coordination. * **Action Required:** Coordinate with the Irrigation Department for smooth project execution.

Key Entities Referenced

जनपद बिजनौर की पूर्वीगंगा नहर की अजुपुरा राजवाहा प्रणाली के गैप्स में नहर निर्माण की परियोजना: Project for constructing canals in the gaps of the Ajupura Rajwaha system of the Purvi Ganga Canal in Bijnor district. This is the primary subject of the policy. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ: Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Lucknow. The department responsible for the project. Financial Rules Collection Volume -6, Chapter-12, Paragraph-318: Reference to a financial rule requiring technical approval before commencing the project. Important compliance reference. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025: Office Memo of Finance Department pertaining to issuing financial sanctions - relevant for compliance with existing financial guidelines. बिजनौर: The district where the canal project is located, defining the geographical scope.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
ACAT-3 8/2026/643P/26-27-fee-4-00 -CN-2005608 रमा ied TAL, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन । सेवा में, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, Solo, लखनऊ | सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 22-0-2026 विषय: जनपद बिजनौर की पूर्वीगंगा नहर की अजुपुरा राजवाहा प्रणाली के गैप्स में नहर far की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति | महोदय, उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन fas उ०प्र०#ल्लखनऊ के पत्र संख्या- 4945/2430/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 47.(2.2025 के प्रस्ताव तथा तथा# सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 के पत्र संखया-]374/25-27-सिं-9-63एसएवी/2।, दिनांक 08.2.2025 aa स्वीकृत कार्य-योजना के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि “ जनपद बिजनौर की पूर्वीगंगा नहर की अजुपुरां राजबाहा' प्रणाली के गैप्स में नहर निर्माण की परियोजना ” की लागत धनराशि रू० 66.64 लाख की प्रशासकीय एवं«वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 -लेखाशीर्षक 4700-97-057-40-44-24-“ राज्य वित्त पोषित नई सिंचाई परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था ” में प्राविधानित बजट धनराशि रू० 45000.00 लाख में से उक्‍त परियोजना हेतु धनराशि रू० 60,00,000( रुपये साठ लाख मात्र ) को प्रथम किश्त के WA चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में परियोजना के कार्यों पर व्यय करने हेतु अवमुक्त किये जाने के लिए निम्नल्रिखित्र शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं :- नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध t. Waa परियोजना के कार्य प्रारम्भ. करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग -6 के अध्याय- i2 H प्रस्तर- 38 में वर्णित Ade अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य wa कर ली जायेगी तथा सक्षम CALA लकनीकी स्वीकृति प्रास होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। 2. परियोजना के अन्तर्गत नमम्मिलित कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का, होगा। Sah द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ GUD कर लिए जाएं। 3. स्वीकृत धनेशाशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। 4. fad fase के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6/2025/a-I-352/GH-2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। 5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानो, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शामनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।विभाग द्वारा प्रश्षगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा। विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के WeR-i2 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल्र प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। विभाग द्वारा वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से ura ar ही परियोजेना "निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वितीय वर्ष में कर लिया जाय aul कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध#कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय तकनीकी समिति की बैठक में लगायी गयी शर्तों का विभाग द्वारा पूर्ण रूप से अनुपात्रन सुनिश्रित कराया जाएगा | प्रायोजना पर मात्राओं को निर्माण के Gas सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था» विभाग का होगा। परियोजनान्तर्गत Seca चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), ज्षिर्माण/लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध A वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के, शासनादेश AKA-0/2023/U-2-60/Ga-2023- 7(4)/75 दिनांक 7.05.2023 तथा शासन्नादेश#संख्या-02/ 2023/U-2-66/48-2023-7(4) /75 दिनांक 9.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के, अन्नुसारध्कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। परियोजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय की धन्नराशि समय-समय पर स्वीकृत / आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठोत्न व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश WO-V-2-23/qa-20II- 7(4)/75 दिनांक 25.00.20 के साथ पठित शासनादेश WeA-V-2-606/GA-20i4-47(4)/ 75, दिनांक ] नवम्बर, 204 द्वाराध्जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी | । प्रतिशत A Se AT धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। प्रायोजनान्त्रर्गत' प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (इप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्येक्षे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्लर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना#कार्यक्रम A आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे तथा प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बीएएम0-8 पर वित्त विभाग एवं शासन को प्रतिमाह निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,00,000 ( रुपये साठ लाख मात्र ) को ae वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय- व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4700970504 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/a-7-352/ea-2025- 23/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को shad प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, रमा Bled वर्मा संयुक्त सचिव | संख्या-38 (4)/2026/6437/26-27-सिं०-4-004-0|५-2005608, तद्दिनांक प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - I- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम“द्वितीय), 50प्र0, प्रयागसाज। 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम“द्वितीय, उ0प्र0, प्रेयागराज। 3- प्रमुख अभियनन्‍्ता (परियोजना),सिंचाई विभाग, 5000, ल्लखनऊ। 4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल Wada विभाग, उ0प्र0, लखनऊ | 5- मुख्य अभियन्ता, FR-l (रूहेलखण्ड), बरेली & मुख्य अभियमन्ता, [(पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद | 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन fast, 50U0, लखनऊ | 7- वरिष्ठ मुख्य कोषाधिकारी, बिजनौर, SOU | 8- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई Va जल संसाधन विभाग, उ0प्र0। 9- वित व्यय नत्ियंत्रण अनुभाग*8 0- नियोजन अनुभाग-3 W- . सिंचाई Ud Stet संसाधन अनुभाग-9 I2- गाई फाईल। आज्ञा से, रमेश चन्द्र अनु सचिव | I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Continue your research