Home India कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग केन्‍द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्‍दी बदन सि...
Date: 2026-01-09 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

केन्‍द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्‍दी बदन सिंह पुत्र श्री पृथ्‍वी सिंह, निवासी जनपद-बदायॅू की स्‍थायी नीति के अन्‍तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

Issued by कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग · कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया एक आदेश है, जो गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2024) के अवसर पर कैदी बदन सिंह को कारागार से मुक्त करने को अधिकृत करता है। बदन सिंह को अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और अब उसे कानूनी रूप से शेष सजा के लिए रिहा किया जा सकता है, जिसके लिए उसे 50,000 रुपये की जमानत देनी होगी। आदेश 9 जनवरी, 2026 को जारी किया गया था। **मुख्य बातें** *रिहाई की मंजूरी:* * 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय कारागार, बरेली में कैद बदन सिंह को रिहा करने का आदेश। * रिहाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दी गई है। *रिहाई की शर्तें:* * रिहाई तभी होगी जब बदन सिंह किसी अन्य मामले में निरुद्ध न हो। * बदन सिंह को अपनी शेष सजा में कानूनी व्यवहार और शांति बनाए रखने के लिए 50,000 रुपये का निजी मुचलका पेश करना होगा। *कारागार प्रशासन:* * संबंधित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को कैदी को रिहा करने से पहले निजी मुचलका पेश करने की आवश्यकता है। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** बदन सिंह * **प्रभाव:** कारागार से रिहा किया जा रहा है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन। * **आवश्यक कार्रवाई:** रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 50,000 रुपये का निजी मुचलका प्रस्तुत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी अन्य लंबित मामले में उसे कैद न रखा जाए। **हितधारक:** केंद्रीय कारागार, बरेली के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक * **प्रभाव:** बदन सिंह की रिहाई को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** बदन सिंह को रिहा करने से पहले निजी मुचलका प्राप्त करें और कैदी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को सत्यापित करें। **हितधारक:** जेल प्रशासन और सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश * **प्रभाव:** इस आदेश का कार्यान्वयन उन पर असर डालता है, जिसके लिए उन्हें जेल प्रणाली के भीतर कैदी की रिहाई की निगरानी करनी होती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** आदेश के अनुसार इस रिहाई के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।

Key Entities Referenced

अनुच्छेद-161: भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2: उत्तर प्रदेश शासन का वह अनुभाग जो कारागार प्रशासन और सुधार से संबंधित है। गणतंत्र दिवस: 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कारागार से बंदी को मुक्त करने के संबंध में आदेश। केन्द्रीय कारागार, बरेली: वह कारागार जहाँ बदन सिंह निरुद्ध है और जहाँ से उसे गणतंत्र दिवस पर मुक्त करने का आदेश है। बदन सिंह: बंदी जिसका बंदी संख्या-47842 है और जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुक्त करने का आदेश है।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रिज(cid:232) टड/(cid:91)सी(cid:227) ड उ(cid:215) तर (cid:292)देश शासन कारागार (cid:292)शासन एव ं सुधार अनुभाग-2 स(cid:201)ं या-16/2026/148/22-2-2024-17(352)/2022 लखनऊ : (cid:465)दनांक: 09 जनवर(cid:547), 2026 आदेश उ(cid:215) तर (cid:292)देश के (cid:302)ी रा(cid:207) यपाल, भारत का स(cid:874)ं वधान के अन(cid:205)ु छेद-161 के अधीन शि(cid:200)तय(cid:585) का (cid:292)योग करते हुए शासनादेश स(cid:201)ं य ा-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, (cid:465)दनाकं 01 अग(cid:232) त 2018 एवं सप(cid:465)ठत संशोधन (cid:874)वषयक शासनादेश सं(cid:201) या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018,(cid:465)दनाकं 28.07.2021 तथा शासनादेश सं(cid:201) या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, (cid:465)दनांक 27.05.2022 के (cid:292)(cid:232) तर-2(ग) म(cid:581) (cid:467)न(cid:465)हत (cid:292)ा(cid:874)वधान(cid:585) के अ(cid:219) तगत(cid:91) गणत(cid:287)ं (cid:465)दवस (26 जनवर(cid:547), 2024) के अवसर पर के(cid:219) (cid:289)(cid:547)य कारागार, बरेल(cid:547) म(cid:581) (cid:467)न(cid:510)(cid:622)ध (cid:871)स(cid:622)धदोष ब(cid:219) द(cid:547) बदन (cid:871)सहं (बंद(cid:547) सं(cid:201) या-47842) प(cid:287)ु (cid:302)ी प(cid:216)ृ वी (cid:871)सहं , (cid:467)नवासी खेड़ा जलालपुर, थाना- उसहैत, जनपद-बदाय,ॅू िज(cid:219)ह (cid:581) स(cid:287) पर(cid:547)(cid:162)ण सं(cid:201) या-599/1981 म(cid:581) भा0द0(cid:874)व0 क(cid:551) धारा-302/34 के अ(cid:219) तगत(cid:91) मा0 (cid:219) यायालय, अपर िजला एवं स(cid:287) (cid:219)यायाधीश, कोट(cid:91) सं0-07, बदाय ूँ के आदेश (cid:465)दनांक-24.09.1982 (cid:622)वारा आजीवन कारावास से दि(cid:214)डत (cid:873)कया गया, िजसक(cid:551) अपील मा0 उ(cid:205)च (cid:219)यायालय, इलाहाबाद के आदेश (cid:465)दनांक- 27.05.2015 (cid:622)वारा (cid:467)नण(cid:568)त करत े हुये उ(cid:200)त सजा को यथावत रखा गया, बंद(cid:547) (cid:622)वारा (cid:465)दनांक 26.01.2024 तक अप(cid:464)रहार 09 वष,(cid:91) 06 माह, 04 (cid:465)दन एव ं 12 वष,(cid:91) 00 माह, 01 (cid:465)दन क(cid:551) सप(cid:464)रहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, क(cid:551) शेष सजा का प(cid:464)रहार करते ह(cid:583) तथा यह आदेश देत े ह(cid:583) (cid:873)क य(cid:465)द उ(cid:200)त ब(cid:219) द(cid:547) को (cid:873)कसी अ(cid:219) य वाद म(cid:581) (cid:467)न(cid:510)(cid:622)ध रखा जाना वां(cid:467)छत न हो तो उसे अपनी शषे द(cid:214) डाव(cid:876)ध म(cid:581) (cid:874)व(cid:876)ध स(cid:224) मत आचरण एवं शाि(cid:219)त (cid:229) यव(cid:232) था बनाये रखने के (cid:871)लए (cid:510)पये 50000/-((cid:510)पये पचास हजार मा(cid:287)) स े अन(cid:876)धक धनरा(cid:871)श का एक (cid:467)नजी मचु लका अपने स(cid:224) बि(cid:219)धत कारागार के व(cid:464)र(cid:231)ठ अधी(cid:162)क/अधी(cid:162)क को (cid:292)(cid:232) तुत करने पर ब(cid:219) द(cid:547) को कारागार से मु(cid:200) त कर (cid:465)दया जाय। कमलशे कुमार उप स(cid:876)चव। स(cid:201)ं या-16/2026/148(1)/22-2-2024 त(cid:622)(cid:465)दनांक : (cid:292)(cid:467)त(cid:871)ल(cid:874)प (cid:467)न(cid:224) न(cid:871)ल(cid:872)खत को सूचनाथ (cid:91) एवं आव(cid:230) यक कायव(cid:91) ाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:874)षत:- 1- पु(cid:871)लस महा(cid:467)नदेशक/महा(cid:467)नर(cid:547)(cid:162)क, कारागार (cid:292)शासन एवं सुधार सेवाय(cid:581), उ0(cid:292)0, लखनऊ। 2- िजला मिज(cid:232) (cid:282)ेट, बदायॅू। 3- व(cid:464)र(cid:231) ठ प(cid:871)ु लस अधी(cid:162)क, बदायॅू। 4- व(cid:464)र(cid:231) ठ अधी(cid:162)क, के(cid:219)(cid:289) (cid:547)य कारागार, बरेल(cid:547)। 5- (cid:467)नजी स(cid:876)चव, मा0 मं(cid:287)ी, कारागार (cid:292)शासन एवं सधु ार (cid:874)वभाग, उ0(cid:292)0 शासन को मा0 मं(cid:287)ी जी के सूचनाथ।(cid:91) 6- (cid:467)नजी स(cid:876)चव, मा0 रा(cid:207)य मं(cid:287)ी, कारागार (cid:292)शासन एवं सुधार (cid:874)वभाग, उ0(cid:292)0 शासन को मा0 म(cid:287)ं ी जी के सूचनाथ।(cid:91) 7- कारागार (cid:292)शासन एवं सधु ार अनुभाग-3, उ(cid:215) तर (cid:292)देश शासन। 8- गाड (cid:91) फाइल। आ(cid:163)ा से, ममता (cid:302)ीवा(cid:232) तव अन ु स(cid:876)चव। 1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ा(cid:467)नकल(cid:547) जार(cid:547) (cid:873)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:872)णकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:874)पत क(cid:551) जा सकती है ।

Continue your research