Home India कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सल्‍लन प...
Date: 2026-04-07 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सल्‍लन पुत्र श्री नूर मोहम्‍मद, निवासी जनपद-पीलीभीत वर्तमान जनपद-बरेली की स्‍थायी नीति के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्‍बन्‍ध में।

Issued by कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग · कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्टर्ड/सील्ड उत्तर प्रदेश शासन कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 AA-375/2026/970/22-2-2024- 47(620)/2022 लखनऊ : दिनांक; 07 अप्रैल, 2026 आदेश उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के Hepeda-6 के अधीन शक्तियोँ का प्रयोग करते हुए शासनादेश AEA-564/20 8/ 06/22-2-208-0759/208, दिनांक 04 अगस्त 20I8 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश AKA-20/202/382/22-2-202-07sf/208, दिनांक 28.07.202 व शासनादेश संख्या- 52/2022/240/22-2-2022-07390/20i8, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व योग दिवस, 2022 (2 जून, 2022) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सललन (बन्दी संख्या-47995) पुत्र श्री नूर मोहम्मद, जो Hew उमरिया, थाना-बिथरी चैनपुर, जनपद-पीलीभीत वर्तमान निवासी-सैदपुर उमरिया थाना-बिथरी चैनपुर जनपद-बरेली का निवासी हैं, sect को सत्र परीक्षण WeMN-57/2004, भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायात्रय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-07, पीलीभीत cant दिनांक 07.08.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील AIO उच्च न्यायात्रय, इलाहाबाद में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 27.06.2022 तक 6 वर्ष 05 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 09 माह, 4 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सनन्‍तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद मेँ निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय। कमलेश कुमार उप सचिव। EEAI-375/2026/970()/22-2-2024 एवं तददिनांक : /22-2-2024 एवं Th: प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ। 2- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत/बरेली। 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत/बरेली। 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, sell 5- निजी सचिव, माए0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को माए मंत्री के सूचनार्थ। 6- निजी सचिव, माए राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को AIO HA के सूचनार्थ। 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन। 8- गार्ड फाइल। आज्ञा से, ममता श्रीवास्तव अनु सचिव | l. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Continue your research