**Executive Summary**
This document, issued by the Uttar Pradesh (UP) government on January 24, 2026, approves the release of ₹69,02,79,000 for the construction of residential/non-residential buildings for the Chandoli Police Line. This is in reference to prior orders. The UP Police Headquarters must ensure compliance with regulations.
**Key Points / Main Content**
* **Financial Approval:**
* ₹69,02,79,000 is approved for expenditure in the financial year 2025-26.
* The expenditure will be allocated to the budget head 4055002110800.
* **Conditions & Regulations:**
* UP Police Headquarters must obtain necessary statutory clearances and environmental clearances before starting construction.
* Maps must be approved by local development authorities before commencing construction.
* UP Police Headquarters must ensure that the proposed work is not already funded by the state or any other source.
* No significant changes can be made without prior government approval.
* The construction must be completed within the stipulated time and handed over to the department. The UP Police Headquarters must comply with Finance (Income-Expenditure) Section-1 order dated 21.06.2017 to control time and cost overruns in the implementation of the project.
* Expenditure must comply with financial handbooks and government orders.
* Funds should only be used for the purpose they are allocated.
* Outstanding funds will be approved subject to compliance with the provisions contained in the Office Memorandum of the Finance (Income-Expenditure) Section-1 by UP Police Headquarters dated 27.03.2025 and approval from the competent level after examination as per Government Orders dated 26-08-2014 and 15-06-2018 must be obtained.
* Labor Cess payment to be made to the Labor Department.
* GST should be real amount as per rules.
* Rates should be obtained from manufacturers on competitive basis.
* Construction should be started only after obtaining technical approval at the competent level.
* The amount for electricity connection should be payable as per the approved estimation by the Electricity Department.
* Compliance of finance (Accounts) Section-2 Government Order number -01/2023/A-2-60/ Das-2023-17 (4)/75 is to be ensured in relation to related to the management of financial management.
* Compliance of the restrictions contained in the Government Order of Planning Section-1 dated 07.06.2022 is to be ensured in relation to physical progress, release of amount and CMIS portal etc.
* UP Police Headquarters will be responsible for accuracy of GST.
* UP Police Headquarters/Executive Institution will be responsible for any irregularity.
* The utilization of the approved amount should be done by 31.03.2026.
* **Reference:**
* Prior government orders dated 02.02.2024 and 13.03.2025 should be referenced for further actions.
**Impact Analysis**
**UP Police Headquarters**
* **Impact:** Responsible for ensuring compliance with all regulations, obtaining clearances, and proper utilization of funds.
* **Action Required:**
* Obtain statutory and environmental clearances.
* Get maps approved by local authorities.
* Ensure no duplication of funding.
* Complete construction within the timeframe and hand it over to the department.
* Comply with financial regulations and government orders.
* Ensure proper utilization of funds within the specified timelines.
* Ensure to follow all conditions mentioned in prior government orders dated 02.02.2024/13.03.2025.
Key Entities Referenced
U.P. Police Headquarters: The primary agency responsible for executing the construction project and ensuring compliance with regulations.
Police Line, Chandauli: The location where the residential/non-residential buildings are to be constructed, defining the project's geographical scope.
Lok Nirman Vibhag (Public Works Department): The department responsible for providing standardized drawings and designs for the construction work.
Finance (Expenditure Control) Section-12: A section under the Finance department responsible for regulating expenditure for the project.
FeAT-43/2026/I/26084/2026/00-6-7002-099-45-2020
प्रेषक,
अन्नावि दिनेशकुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ।
गृह(पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 24-04-2026
विषय:- जनपद चन्दौली की पुलिस लाइन के आवासीय/ अनावासीय भवतों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये
जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-270/2004 दिनांक 4.04.2026 % संबंध में मुझे यह
कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चन्दौली की पुलिस लाइन के आवासीय/ अनावासीय भवतों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश
संख्या -77/2024//48537/2024/00/ -CN-034726-6-7002-099-45-2020 दिनांक 02.02.2024 द्वारा लोक
निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मानकीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार तैयार किये गये डीपीआर के आधार पर
धनराशि रू0 284(0.3 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि BO 7543.45
लाख व्यय हेतु अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। पुन:
शासनादेश HEAT- 52/2025/|/90657 /2025/00i-6-7002-099-45-2020 दिनांक 73.03.2025 द्वारा धनराशि रू0
9838.54 लाख व्यय हेतु अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया
गया। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रायोजना की स्वीकृत लागत धनराशि BO 28440.43
लाख के सापेक्ष निविदा/अनुबन्ध की धनराशि रू0 25562.92 लाख में से कार्यदायी संस्था को भुगतान की गयी धनराशि रू0
47384.99 लाख को समायोजित करते हुए कुल अवशेष धनराशि BO 8(80.93 लाख में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में
धनराशि BO 69,02,79,000/- ( रुपये उनह॒त्तर करोड़ दो लाख उनासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री
राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-
नियम/शर्तें-
(4) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण किलयरेन्स सक्षम स्तर से
प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा |
(2) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा
स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा I
(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय
द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि
स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय TRACT जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार! क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां
इस्तेमाल करना इत्यादि बिना शासन के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।
(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उ0प्र0 पुलिस
मुख्यालय द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक)
अनुभाग -7 के शासनादेश दि0 27.06.2077 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों
के अनुरूप किया जायेगा।
(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/ मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा ।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(8) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानित
व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26-08-204 एवं दि0
5.06.208 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
(9) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा ।
({0) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शा0दि0 23.08.20(7 में दी गई
व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।
(44) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।
(2) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधारपर दरें प्राप्त करें । चूंकि यह
प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के
अन्तर आना स्वाभाविक है।
(3) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारभ कराया जाए।
(44) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्युत संयोजन हेतु धनराशि विद्युत विभाग द्वारा सक्षम
स्तर से अनुमोदित प्राप्त आगणन के अनुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी।
({5) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा Aree चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित
वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-04 /2023/ ए-2-60 /z4-2023-7 (4)/ 75 दिनांक
7.05.2023 एवं 49.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा |
(6) SOTO पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की भौतिक प्रगति, धनराशि अवमुक्त तथा सी0एम0आई0एसए0 पोर्टल पर
दर्ज किये जाने आदि के सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन
सुनिश्चित किया जायेगा।
(47) जी0एस0टी0 गणना की शुद्धता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय का होगा |
((8) किसी भी अनियमितता हेतु उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे ।
(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों समय - समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप
किया जायेगा।
(20) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद के लिए स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाय ।
(24) watt कार्य हेतु पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 02.02.2024/3.03.2025 में अंकित शर्तों के अधीन अग्रेत्तर कार्यवाही
की जाये।
(22) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग 37.03.2026 तक कर लिया जायेगा।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 69,02,79,000 ( रुपये उनह॒त्तर करोड़ दो लाख उनासी हजार मात्र ) को चालू वित्तीय
वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002440800 नव सृजित जनपदों में पुलिस के
आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के AH डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/at--352/ea-2025-23 /2025,
दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।
संख्या-43/2026/॥/4246084/2026/004-6-7002-099-4445-2020, aa दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, SOTO प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |5- मुख्य अभियन्ता(भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक |
7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ |
9- मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
0- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- वित्त (व्यय-नियंत्रण) ATATT-2
2- गार्ड फाइल हेतु |
आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |