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Official TranscriptUSM -3/2026/426/Acdt-5-2026/00-70-5099-34-2024 गिरिजेश PAR त्यागी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज। उच्च शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2026 विषय:- ग्राम ढकिया परवेजपुर, विकास खण्ड-ददरौल, तहसील-सदर, जनपद शाहजहांपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र HRen-fSat tea-27/2025-26, दिनांक 76.2.2025 &...
USM -3/2026/426/Acdt-5-2026/00-70-5099-34-2024 गिरिजेश PAR त्यागी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज। उच्च शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2026 विषय:- ग्राम ढकिया परवेजपुर, विकास खण्ड-ददरौल, तहसील-सदर, जनपद शाहजहांपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र HRen-fSat tea-27/2025-26, दिनांक 76.2.2025 & day में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम ढकिया परवेजपुर, विकास खण्ड-ददरौल, तहसील-सदर, जनपद शाहजहांपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु परियोजना की पी०एफ०एग्डी० द्वारा आकलित लागत SO 633.75 लाख (रूपये सोलह करोड़ तैतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-73 के लेखाशीर्ष "4202-0- 203-04-24" के अन्तर्गत प्राविधानित. बजट की धनराशि रु.300.00 लाख के सापेक्ष SO 75.00 लाख (रुपये Uden Nu मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- () स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी कार्य एवं मद में किया जायेगा जिस कार्य एवं मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, उच्चम शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध कराये जाने में वित्त विभाग के कार्यालय ay दिनांक 27.03.2025 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 34 मार्च, 2026 तक किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(5) वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-॥ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-4- 352/44-2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(6) प्रायोजना का कार्य अनुमोदन लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में योजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
(7) प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाये।
(9) विभाग द्वारा पी०एफ०ए०्डी०/व्यय वित्त समिति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(0) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
(i) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेण्टेज चार्ज लिया जायेगा।
(2) वित्तीय स्वीकृति बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में निर्गत किया जाएगा।
(3) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाएगी।
(4) कार्यों का सम्यक परीक्षण नियमानुसार किया जाए एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 78 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
(6) प्रायोजनान्तर्गत कैम्पस में मिट्टी भराई 25302.48 घ०्मी० हेतु रु० 32.92 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। मिट्टी भराई की लागत जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा dda नहीं है। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 77.08.2025 को मिट्टी भराई से सम्बन्धित सुसंगत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देशों के क्रम में मिट्टी भराई मद में प्रस्तावित धनराशि अनुमन्य नहीं की गयी el उक्त मद में प्रस्तावित लागत जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति ot eid के उपरान्त देय होगी।
(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक, उच्च शिक्षा का होगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025- 26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 42020:2030400 नये राजकीय महाविद्यालयो की स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के AA डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा GUA §-7-347-X-2025-26 दिनांक 76 फरवरी, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, गिरिजेश कुमार त्यागी विशेष सचिव। संख्या एवं दिनांक तदेव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I- महालेखाकार, (लेखा Ud हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 2- जिलाधिकारी, शाहजहांपुर। 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ। 4- मुख्य कोषाधिकारी, शाहजहांपुर। 5- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज। 6-वि (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-44/उच्च शिक्षा अनुभाग-4 7- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली। 8- गार्ड फाइल। जज्ञा से, संजय कुमार द्विवेदी अनु सचिव। l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |