Home India औद्योगिक विकास विभाग आगरा-लखनऊ एक्‍सप्रेसवे पर परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्...
Date: 2020-08-07 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

आगरा-लखनऊ एक्‍सप्रेसवे पर परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के पुरस्कार-प्राप्त कर्ता व्यक्ति, यदि ऐसे प्राप्तकर्ता व्यक्ति ऐसे पुरस्कार के लिये उपयुक्त को टोल में छूट ि‍दिये जाने के संबंध मेंा

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** दस्तावेज़ 7 अगस्त, 2020 को जारी एक अधिसूचना है जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (टोल संग्रह और फीस निर्धारण तथा वसूली) नियमावली, 2010 में संशोधन करती है। इस संशोधन, जिसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (टोल संग्रह और फीस निर्धारण तथा वसूली) (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 के रूप में जाना जाता है, अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होती है। इसका उद्देश्य एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क से छूट के लिए पात्रता मानदंड को अद्यतन करना है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **टोल शुल्क से छूट वाले संशोधित व्यक्ति:** * परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्तकर्ता पुरस्कार व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित फोटो आईडी कार्ड पेश करते हैं। * अन्य पूर्व-सूचीबद्ध पद (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अधिकारी, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और राज्य विधान सभा और परिषद के सदस्य) * **टोल शुल्क से छूट वाले संशोधित वाहन:** * सरकारी शुल्क के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन: रक्षा मंत्रालय के वाहन भारतीय टोल (सेना और वायु सेना) अधिनियम 1901 के अनुसार, अर्द्धसैनिक बल और पुलिस वाहन, ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट, अपने सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए एक्सप्रेसवे का उपयोग करने वाले व्यक्ति, अग्निशमन विभाग के वाहन, एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अधिकारी, एम्बुलेंस, शव वाहन और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए वाहन। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** एक्सप्रेसवे उपयोगकर्ता * **प्रभाव:** कुछ एक्सप्रेसवे उपयोगकर्ता टोल शुल्क से छूट के लिए पात्र हो सकते हैं, जबकि अन्य पहले की तुलना में टोल शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। * **आवश्यक कार्रवाई:** छूट के लिए पात्र उपयोगकर्ताओं को एक्सप्रेसवे का उपयोग करते समय वैध पहचान प्रमाण पत्र पेश करने की आवश्यकता होती है। **हितधारक:** उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) * **प्रभाव:** यूपीईआईडीए को संशोधित नियमों के अनुसार टोल संग्रह और प्रवर्तन प्रक्रियाओं को लागू करने और अपडेट करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** संशोधित नियमों को लागू करें और सुनिश्चित करें कि टोल संग्रह प्रणाली अपडेट की गई हैं। **हितधारक:** राज्य के खजाना विभाग * **प्रभाव:** संकलित टोल संग्रह में परिवर्तन से राजस्व का प्रभाव। * **आवश्यक कार्रवाई:** टोल छूट के कारण संभावित प्रभाव को कम करने के लिए एकत्र और आवंटित राजस्व पर नए नियमों के प्रभाव की निगरानी करना।

Key Entities Referenced

भारतीय पथकर अधिनियम, 1851: भारतीय पथकर अधिनियम, 1851, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में पथकर नियमों को संशोधित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2010: उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर पथकर लगाने और शुल्क निर्धारित करने को विनियमित करने वाले मूल नियम। उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहां पथकर नियम लागू होते हैं। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के पुरस्कार-प्राप्तकर्ता व्यक्ति: पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्तियों की श्रेणियाँ जिन्हें पथकर भुगतान से छूट दी गई है। एक्सप्रेसवेज: एक्सप्रेसवेज को नियम के दायरे में परिभाषित किया गया है, जिसमें इंटरचेंज, उपरिगामी सेतु, रेलवे उपरि सेतु, अधो सेतु, एक्सप्रेसवेज के उपमार्ग लाइन भी हैं।
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उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-3 USM-26/2020/239/77-3-2020-37 WA/2 लखनऊ: दिनांक: 07 अगस्त, 2020 अधिसूचना उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय पथकर अधिनियम,85(अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 857) की धारा 9 के साथ पठित धारा 2 के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सार्वजनिक निजी भागीदारी/ इंजिनियरिगग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्सन/अन्य किसी रीति से निर्मित और राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत feel अन्य प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन wade और समस्त सेतुओं, जिनके अन्तर्गत इण्टरचेन्जेज, उपरिगामी सेतु, रेलवे GOR सेतु और sell सेतु, Tada के उपमार्ग लाइन भी हैं, का प्रयोग करने वाले परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के पुरस्कार-प्राप्तकर्ता व्यक्ति, यदि ऐसे प्राप्तकर्ता व्यक्ति ऐसे पुरस्कार के लिये उपयुक्त अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत्‌ अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रदर्शित करते हैं, से प्रभारित की जाने वाली फीस और उनसे उद्धहीत किये जाने वाले या वसूल किये जाने वाले पथकर को विनियमित करने की दृष्टि से "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे Guar उद्धहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 200" को संशोधित करती हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (GURL उदग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (सातवां संशोधन), नियमावली, 2020 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (I) यह नियमावली उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे TU उदूहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (सातवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत होगी। नियम-। का संशोधन उत्तर प्रदेश Ua (पंथकर उद्हण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2040 में, नीचे स्तम्भ- में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :- स्तम्भ-| स्तम्भ-2 विद्यमान नियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम -WN के संदाय से छूट -WN के संदाय से छूट ) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उदूहीत और संग्रहीत नहीं की | (2) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उदूहीत और संग्रहीत नहीं की जायेगी:- जायेगी;:- (>) जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल | (>) =o निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैः- रहे है ( Uh) भारत के राष्ट्रपति (Ub) भारत के राष्ट्रपति ( दो). भारत के उपराष्रपति (दो). भारत के उपराष्रपति ( तीन) भारत के प्रधानमंत्री (तीन) भारत के प्रधानमंत्री CR) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति; (चार). भारत के मुख्य न्यायमूर्ति; ( पांच). राज्यपाल; (पांच). राज्यपाल; ( छः). उपराज्यपाल; (छः). उपराज्यपाल; ( सात). मुख्यमंत्री; (सात). मुख्यमंत्री; (आठ) केन्द्रीय और राज्य विधानमण्डल के अधिकारिता रखने | (आठ) Hale और राज्य विधानमण्डल की अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारी; वाले पीठासीन अधिकारी; (नौ)... लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों के | (नौ)... लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों की अधिकारिता से Gad विरोधीदल के नेता; अधिकारिता रखने वाले विरोधीदल के नेता; (दस) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश; (दस) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश; (ग्यारह) राज्य के विधान परिषद के सभापति; (ग्यारह) राज्य विधान परिषद के सभापति; (बारह) राज्य के विधान सभा के अध्यक्ष; (बारह) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष; (तेरह) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश; (तेरह) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति; (चौदह) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; (चौदह) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; (पंद्रह) भारत सरकार के मंत्री; (पंद्रह) भारत सरकार के मंत्री; (सोलह) उ0प्र0 सरकार के मंत्री; (सोलह) उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री; (सोलह) (क) लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य (क) लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य(सोलह) (ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य (ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य (सोलह) (ग) उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य (ग) उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य (सत्रह) उण०प्रण्सरकार के सचिव और आयुक्त; (सत्रह) उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव और आयुक्त; (अट्वारह) राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति; (HAIRS) राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति; (उन्नीस)सी,डी, प्रतीक के साथ कार का प्रयोग करने वाले भारत में (उन्नीस)सी.डी, प्रतीक के साथ कारों का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधान; संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधान; (बीस) समस्त सरकारी वाहन। (बीस) समस्त सरकारी यान। (ख) सरकारी कार्य हेतु प्रयुक्त यानः- (ख) निम्निलिखित द्वारा प्रयुक्त शासकीय यान:- (एक) रक्षा मंत्रालय जिसमें वो भी सम्मिलित जो भारतीय पथकर (एक) रक्षा मंत्रालय, जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम i90i39R तद्धीन बनाये गये (सेना और वायु सेना) अधिनियम, r905R तद्धीन बनायी गयी नियमों, जो नौसेना को भी विस्तारित किये गये Bh उपबन्धों के नियमावली, जो नौसेना के लिये भी विस्तारित हैं,के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हों। अनुसार छूट के पात्र हों; (@) अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस वर्दी में केन्द्रीय और राज्य (दो)... अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केन्द्रीय और सषस्त्र बल; राज्य सशस्त्र बल; (तीन). ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट; (तीन). ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट; (चार). ऐसे व्यक्ति,जिसके लिए कार्यस्थल के संबंध में अपने (aR) ऐसे व्यक्ति,जिसके लिए कार्यस्थल के संबंध में अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक्सप्रेसवे का प्रयोग सांविधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक्सप्रेसवे का प्रयोग अपेक्षित है; (पांच) अग्निशमन विभाग या संगठन; (पांच) अग्निशमन विभाग या संगठन; (छ) Wald एक्सप्रेस वे प्राधिकरण,के अधिकारी और; (S:) सम्बन्धित एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के अधिकारी और; (Tl) «= एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान । (Tl) एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान। GQ) शव वैन के रूप में प्रयुक्त यान और ; GQ) शव वैन के रूप में प्रयुक्त यान और ; (ड.) Pe शारीरिक दोष अथवा ada से ग्रसित व्यक्ति (S) Ped शारीरिक दोष अथवा निःशकक्‍्तता से ग्रसित व्यक्ति के प्रयोग के लिये विशेष रूप से अभिकल्पित एवं के प्रयोग के लिये विशेष रूप से अभिकल्पित एवं निर्मित यान। निर्मित यान। (इक्कीस) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के पुरस्कार- प्राप्तकर्ता व्यक्ति, यदि ऐसे प्राप्तकर्ता व्यक्ति ऐसे पुरस्कार के लिये उपयुक्त अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रदर्शित करते/करती हैं। आलोक कुमार अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभागसंख्या- 26/2020/239()/77-3-20-Ae ah | प्रतिलिपि निदेशक,मुद्रण Ud लेखन सामग्री,उ0प्र0,इलाहाबाद को उपर्युक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस निदेश के साथ प्रेषित कि आगामी अंक के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित कराने का कष्ट करें और तत्पश्चात गजट की 250 प्रतियां शासन को उपलबंध कराने का HY करें। आज्ञा से, आनन्द कुमार सिंह अनु सचिव। संख्या- 26/2020/239()/77-3-20-Te Ae | उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- .. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,उ0प्र0एक्सप्रेसवेज द्योगिक विकास प्राधिकरण, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। जिलाधिकारी-लखनऊ,उन्नाव आगरा,इटावा,मैनपुरी,फिरोजाबाद,कानपुर नगर,कन्नौज,हरदोई,एवं औरैया | N 3. संयुक्त निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ0प्र0 राजकीय मुद्रणालय,ऐशबाग,लखनऊ को उपर्युक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस निदेश के साथ प्रेषित कि आगामी अंक के असाधारण गजट के विधायी ORE भाग- 4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित कराने का कष्ट करें और तत्पश्चात गजट की 250प्रतियां शासन को Guay कराने का कष्ट करें। 4. गार्ड फाइल। आज्ञा से, आनन्द कुमार सिंह अनु सचिव।

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