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Official Transcriptसील्ड /रजिस्टर्ड AAI-366/2026/ 29/22-2-2026-7(56)/2026 366/2026/ 29/22-2-2026- 7(56)/2026 प्रेषक, कमलेश कुमार, उप सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन। सेवा में, अधीक्षक, जिला कारागार उन्नाव। कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 महोदय, मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपके पास आपकी जेल के निम्नलिखित कैदी का लाइसेन्स भेजूं और आपको यह सूचित करूं कि YO पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,...
सील्ड /रजिस्टर्ड AAI-366/2026/ 29/22-2-2026-7(56)/2026 366/2026/ 29/22-2-2026- 7(56)/2026 प्रेषक, कमलेश कुमार, उप सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन। सेवा में, अधीक्षक, जिला कारागार उन्नाव। कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 महोदय, मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपके पास आपकी जेल के निम्नलिखित कैदी का लाइसेन्स भेजूं और आपको यह सूचित करूं कि YO पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 938 (सन् 938 का एक्ट-8) की धारा-2 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल इस sect के यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन Kos के नियम-8 के अनुसार लाइसेन्स के द्वारा मुक्त किये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं। बन्दी का नाम- शीतलदीन (बन्दी संख्या-459/2024) deel के पिता का नाम- श्री सूर्यबली, निवासी- गोनामऊ, थाना-मौरांवा, जनपद-उन््नाव। 2- कृपया इन आदेशों की प्राप्ति स्वीकार करे। उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है। संलग्नक: लाइसेन्स की मूल प्रति। भवदीय, कमलेश कुमार उप सचिव। AAT-366/2026/429()/22-2-2026 तटददिनांक...
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- (लाइसेन्स की द्वितीय प्रति के साथ) I- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ। 2- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव। 3- पुलिस अधीक्षक, उन्नाव। 4- निजी सचिव, माए मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ। 5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ। 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन। 7- गार्ड फाइल। आज्ञा से, अभय कुमार त्रिपाठी अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |फार्म-घ (डी) (देखिए नियम -7) यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन vec, 938 की धारा-2 के अधीन शर्तों पर छोड़े जाने का लाइसेन्स। यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 938 की धारा-2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, इस बन्दी के साथ कि आगे लिखी शर्तों का पालन किया जायेगा, बन्दी शीतलदीन, जिसके पिता का नाम श्री सूर्ययली और बंदी की आयु लगभग 80 वर्ष है, गोनामऊ, थाना-मौरांवा, जनपद-उन्नाव का निवासी है, जिसकी बन्दी संख्या-469/2024 है, जो इस समय जिला कारागार उन्नाव में बन्द S| बंदी द्वारा दिनांक
3.0.2025 तक अपरिहार 08 वर्ष, 09 माह, 3 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, / माह, 23 दिन की सजा काटी गयी है को छोड़ने की स्वीकृति और निर्देश देती हैं और sea कैदी का अभिभावक जिला प्रोबेशन अधिकारी, उन्नाव को नियुक्त किया जाता है, की देखरेख और अधिकार में रखते हैं। यह लाइसेंस यदि वह पहले ही निरस्त न कर दिया गया हो, तो बन्दी की मृत्यु के पश्चात् समाप्त हो जायेगा। शर्तें जिनका पालन लाइसेंसदार को करना होगा |- लाइसेंस की अवधि में लाइसेंसदार उपर्युक्त अभिभावक की देख-रेख और अधिकार में रहेगा। वह उन सभी आदेशों का अनुपालन करेगा, जो अभिभावक उसके निवास स्थान, रोजगार और चाल-चलन के विषय में उसे मौखिक रूप से या लिख wel 2- उसके अभिभावक ने जिन स्थानों की सीमाओं के भीतर रहने का उसे आदेश दिया हो उसके बाहर वह बिना उसकी अनुमति के नहीं जायेगा। वह उस स्थान पर चला जायेगा, जहां जाने का निदेश उसे अभिभावक ने दिया हो और वह उस मार्ग से जायेगा, जिसे उसके अभिभावक ने निर्धारित कर दिया हो। 3- वह उस समय और उन स्थानों पर और उन व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित होगा, जिनके सम्बन्ध में अभिभावक समय-समय पर निदेश करे। 4- वह स्वयं यथोचित परिश्रम से अभिभावक के संतोषानुसार उस काम को करेगा जिसमें लगाने का अभिभावक उसे निर्देश करें। 5- वह कोई ऐसा अपराध न करेगा, जो किसी ऐसे कानून द्वारा दण्डनीय हो, जो भारत में इस समय लागू हो। 6- वह ऐसे व्यक्तियों केसाथ किसी भी रूप में मेल न रखेगा, जिनके विषय में यह प्रसिद्ध हो कि वे बदमाश हैं या दुराचारपूर्ण या कुत्सित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 7-. यदि राज्य सरकार यह समझे कि उसने उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार सम्बन्धित व्यक्ति को अपना मामला, जिस जिले में वह उस समय रह रहा है, उसके जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख रखने का एक अवसर देने के उपरान्त उसके लाइसेंस का निरसन कर सकती है और यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 938 की धारा-4 के उपबन्धों का पालन करते हुए कैद की बाकी सजा भुगतने के लिए उसे फिर से जेल में बन्द किये जाने का निदेश दे सकती है। 8- इस लाइसेंस के निरसन पर उक्त कैदी निरसन के आदेश पत्र में बताई हुई उस तारीख पर या उससे पहले ही जेल में वापस आ जायेगा। 9- अभिभावक की मृत्यु हो जाने की दशा में लाइसेन्सदार उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जहां कि वह रहता है, इस बात की सूचना Kea देगा और यदि सम्भव हो तो मृतक के स्थान पर किसी दूसरे उपयुक्त अभिभावक का नाम प्रस्तावित करेगा और प्रस्तावित अभिभावक के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |अभिभावक का कर्तव्य लाइसेन्स की शर्तों का पात्रन पूर्ण रूप से कराना अभिभावक का कर्तव्य होगा। वह लाइसेंसदार के चाल्- चलन और उसकी भलाई का ध्यान रखेगा और साधारणतया उसके स्थानीय संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। यदि लाइसेंसदार का आचरण खराब पाया जाये तो अभिभावक का कर्तव्य होगा कि इस बात की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट से करें। यदि इस एक्ट के अधीन लाइसेन्स पर छोड़ा गया कोई कैदी अभिभावक की देख-रेख या अधिकार से निकल भागे या उसका लाइसेंस निरस्त कर दिये जाने पर जेल वापस न लौटे तो अभिभावक तुरन्त उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेंडेन्ट को देगा और निकटतम थाने मेँ रिपोर्ट करेगा और कैदी के विरूद्ध उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी, जिस प्रकार पुलिस के हस्तक्षेप योग्य मामले A की जाती है। दिनांक : 06 अक्टूबर, 2026 कमलेश कुमार उप सचिव। कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |