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Date: 2023-03-27 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

प्रदेश में औद्योगीकरण व निवेश प्रोत्साहन की विभिन्न नीतियों में दिए जाने वाले इंसेंटिव व कन्सेशन के लिए निवेश मित्र पोर्टल के अंतर्गत विकसित किये गए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धांत।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण और निवेश प्रोत्साहन के लिए विभिन्न नीतियों के तहत इंसेंटिव और रियायतों के लिए निवेश मित्र पोर्टल के तहत विकसित ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली (Online Incentive Management System) को लागू करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करता है। 15 अप्रैल, 2023 से, सभी औद्योगिक इकाइयों को अपने आवेदन इसी प्रणाली के माध्यम से जमा करने होंगे। यह दस्तावेज़ प्रमुख हितधारकों के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी रेखांकित करता है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **आवेदन प्रक्रिया:** * औद्योगिक इकाइयों के लिए इंसेंटिव और रियायतों के लिए 15 अप्रैल 2023 से निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। * सभी संबंधित विभागों द्वारा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। * **विभागीय भूमिकाएँ:** * विभागों को मौजूदा और भविष्य की नीतियों के लिए सभी प्रक्रियाओं के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम विकसित करना होगा और इसे ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive Management System) के साथ एकीकृत करना होगा। * विभागों को संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करना होगा। * विभागीय सेवा वितरण पोर्टलों को ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive Management System) के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। * **निगरानी समिति:** * प्रणाली के प्रभावी संचालन और समस्याओं के समय पर समाधान के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। * **उद्यमी प्रक्रिया प्रवाह:** * उद्यमियों को निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, प्रासंगिक सेक्टोरल नीति का चयन करना होगा और इंसेंटिव के लिए आवेदन करना होगा। * उद्यमी आवेदन को पूरा करने और जमा करने के लिए अपने लॉग इन आईडी पर आवेदन प्रारूप देख सकते हैं। * उद्यमी को सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। * उद्यमी को अपने लॉग इन आईडी पर डैशबोर्ड के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। * **अनुमोदन और संवितरण:** * नोडल विभाग के अधिकारी आवेदनों को अन्य विभागों को विचार के लिए भेज सकते हैं और स्पष्टीकरण (query) के लिए उद्यमी से संपर्क कर सकते हैं। * उद्यमियों को 15 दिनों के भीतर किसी भी स्पष्टीकरण का जवाब देना आवश्यक है। * विभागीय प्रोत्साहन के संवितरण के लिए, सीए/सीई और जिला स्तरीय अधिकारियों से रिपोर्ट, यदि आवश्यक हो, पोर्टल के माध्यम से अनुरोध की जाएगी। **प्रभाव विश्लेषण:** * **औद्योगिक इकाइयां:** * **प्रभाव:** इन इकाइयों को इंसेंटिव और रियायतों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** 15 अप्रैल, 2023 के बाद प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकरण करें और इसका इस्तेमाल करें। * **संबंधित विभाग:** * **प्रभाव:** विभागीय प्रक्रियाओं को ऑनलाइन सिस्टम के साथ संरेखित करना होगा और उद्यमियों के आवेदनों की निगरानी और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे। * **आवश्यक कार्रवाई:** एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित और एकीकृत करें, नोडल अधिकारियों को नामित करें और इन्वेस्ट यूपी के साथ सहयोग करें। * **उत्तर प्रदेश सरकार:** * **प्रभाव:** राज्य में निवेश आकर्षित करने और नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति स्थापित करना।

Key Entities Referenced

ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive Management system): प्रदेश में औद्योगीकरण व निवेश प्रोत्साहन की विभिन्न नीतियों में दिए जाने वाले इंसेंटिव व कन्सेशन के लिए निवेश मित्र पोर्टल के अंतर्गत विकसित किया गया ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम। निवेश मित्र पोर्टल: ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive Management system) इस पोर्टल के अंतर्गत विकसित किया गया है। इंसेंटिव (Incentives) व कन्सेशन (Concessions): औद्योगिक इकाईयों द्वारा विभागीय इंसेंटिव व कन्सेशन आदि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive Management system) पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास अनुभाग, जो प्रदेश में औद्योगीकरण व निवेश प्रोत्साहन की विभिन्न नीतियों से सम्बंधित है। उत्तर प्रदेश शासन: यह निकाय प्रदेश में नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।
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सख्या-3/2023/999/77-6-2023-&-72/2023 प्रेषक, दुर्गी शंकर मिश्र मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन| सेवा में, समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उ.प्र. शासन। समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी उ.प्र. शासन। समस्त विभागाध्यक्ष उ.प्र. शासन। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2023 विषय: प्रदेश में औद्योगीकरण व निवेश प्रोत्साहन की विभिन्‍न नीतियों में दिए जाने वाले इंसेंटिव (Incentives) व कन्सेशन (Concessions) के लिए निवेश मित्र पोर्टल के अंतर्गत विकसित किये. गए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive Management system) को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश/ मार्गदर्शी सिद्धांत महोदय, प्रदेश में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से नियामक प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सर्वोतम समयबदूध मानदण्डों के अनुरूप स्वीकृति/सुविधा सेवाएं ससमय सुनिश्चित करने एवं निवेशपरक वातावरण बनाये जाने पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु प्रदेश सरकार can समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्‍न नीतियाँ बनाई गयी हैं, जिनके अंतर्गत दिए जाने वाले इंसेंटिव (Incentives) व कन्सेशन (Concessions) के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive Management system) को विकसित किया गया है। 2-0 इस सम्बन्ध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश मैं प्रभावी समस्त नीतियों एवं भविष्य में प्रख्यापित की जाने वाली समस्त नीतियों के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों द्वारा विभागीय Safed (Incentives) व कन्सेशन (Concessions) आदि प्राप्त करने हेतु दिनांक 5.04.2023 के उपरान्त निवेश मित्र पोर्टल पर विकसित ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online incentive Management system) पर ही आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में सभी संबन्धित विभाग द्वारा ऑफ लाइन कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |आवेदन संबंधी प्रोसेस फ्लो (Process Flow) (संलग्नक-) संलग्न है। 2. ... विभागों की भूमिका प्रदेश A निवेश अनुकूल वातावरण सृजित करने की दिशा में उद्यमियों को व्यापार करने में सहजता प्रदान करने की दिशा में उद्योग हेतु सभी वांछित विभागीय इंसेंटिव (Incentives) व कन्सेशन (Concessions) आदि केवल इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे। इस हेतु विभागों द्वारा निम्नवत व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी:- l. समस्त सम्बन्धित विभागों cant वर्तमान मैं प्रख्यापित अथवा भविष्य में आने वाली समस्त नीतियों से सम्बंधित समस्त प्रकिया के प्रोसेसिंग हेतु एक ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाना होगा तथा इसे ऑन लाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive Management system) से इन्टीग्रेट किया जाना अनिवार्य होगा। 2. समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा सक्षम स्तर के अधिकारी (विशेष सचिव स्तर से अनिम्नी) को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। 3. बिन्दु संख्या के अनुसार सम्बन्धित विभागों के सेवा प्रदायी पोर्टल जो कि वर्तमान H विभाग स्तर पर चल रहे हैं, उन सभी को ऑन लाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive Management system) से इन्टीग्रेट किया जाना अनिवार्य होगा, तथापि यदि कोई असुविधा उत्पन्न होती है तो इन्वेस्ट यू.पी. दूवारा ऐसे विभागों का सहयोग करते हुए सेवा प्रदायी पोर्टल बनाया जायेगा तथा उसे ऑन लाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive Management system) से इन्टीग्रेट किया जायेगा। इस कार्य हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने वेब डेवलेपर्स एवं विभागीय तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से इन्वेस्ट यू.पी. को आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। 3. ऑन लाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive Management system) प्रणाली के प्रभावी संचालन एवं समस्याओं के ससमय निस्तारण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाती है, जिसका स्वरूप निम्नवत्‌ होगाः- l. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त - अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (नीति - सदस्य से संबंधित विभाग) I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, sare यू.पी. - सदस्य 4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट - सदस्य सचिव यू.पी. (समन्वयक) 4. इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। 5. ... कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। संलग्नक : यथोक्त। भवदीय, दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव। संख्या एवं दिनांक Adal प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित l. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उ.प्र. प्रयागराज। 2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज। 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन। 4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन। 5. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ.प्र. शासन। 6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, sate Bt. | 8. प्रबन्ध निदेशक, पिकप। 9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। 0. गार्ड फाइल। आज्ञा से अनिल कुमार सागर प्रमुख सचिव।| 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |Hota h- आवेदन संबंधी प्रोसेस फ्लो (Process Flow) ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सर्वप्रथम निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमी द्वारा पंजीकरण कराया जायेगा, जिसके उपरान्त . उद्यमी सम्बंधित sacha नीति का चयन कर इंसेटिव (Incentives) व Healer (Concessions) आदि से सम्बंधित आवेदन कर सकेगा | इस पोर्टल में यह व्यवस्था होगी कि संबन्धित विभाग की नीति का चयन करने के उपरान्त विभागीय इंसेंटिव (Incentives) व कन्सेशन (Concessions) आदि के आवेदन प्रारूप का विवरण उद्यमी को अपने लॉग इन आई.डी. पर प्रदर्शित होगा जिसका उद्यमी दूवारा अवलोकन एवं आवेदन किया जा सकेगा। उद्यमी को सम्बन्धित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों को अपलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। उद्यमी को अपने लॉग इन आई.डी. पर एक डैश-बोर्ड उपलब्ध होगा जिसमें उसे, उसके दूवारा किये गये आवेदन से संबन्धित समस्त कार्यवाहियों की अद्यतन स्थिति ज्ञात हो सकेगी। उद्यमी को फार्म भरने में आने वाली व अन्य कठिनाइयों के निदान के लिए इन्वेस्ट यू.पी. A मोहम्मद acl अब्बास, निदेशक आई.टी., Ala. 94557990 व इमेल आई.डी. waliabbas@investup.org.in, श्री शोकित दीक्षित मो.न. 7895296806 एवं श्री अनुज अवस्थी Ala. 9452255533 व ईमेल आई.डी. advantageup@investup.org.in पर संपर्क कर सकते हैं | औद्योगिक इकाईयों के लिए समस्त विभागीय इंसेंटिव (Incentives) व Heeler (Concessions) आदि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive Management system) पर ही आवेदन करना अनिवार्य होगा। दिनांक 5.04.2023 के उपरान्त इस सम्बन्ध में सभी संबन्धित विभाग द्वारा ऑफ लाइन कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा | ऑनलाइन आवेदन के प्रसंस्करण (Processing) की प्रक्रिया उद्यमी द्वारा निवेश मित्र ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम (Online Incentive . Management system) के माध्यम से विभागीय इंसेंटिव (Incentives) व Pea lot (Concessions) आदि को प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र जमा करते ही नोडल विभाग के संबंधित अधिकारियों को उनके लॉग इन एकाउन्ट में प्रदर्शित हो जायेगी।. इस पोर्टल के माध्यम से सभी नोडल विभागों के संबंधित अधिकारी प्राप्त आवेदन प्रपत्र को अभिमत हेतु आवश्यकतानुसार अन्य विभागों को प्रेषित कर सकेंगे। .. नोडल विभाग के संबंधित अधिकारी CANT अपने यूजर आई.डी. पासवर्ड को प्रयोग करते हुए आवेदन फार्म को पूर्ण रूप से चैक करने के उपरान्त यदि किसी बिन्दु पर कोई कमी पाई जाती है तो उन कमियों से उद्यमी को रिव्यू (Query) हेतु Aol जा सकता FI विभाग के संबंधित अधिकारी रिव्यू (Query) के साथ अपने टिप्पणी भी भेज सकता है। इसकी जानकारी उद्यमी को उसके लॉग इन आई.डी. में स्थित डैश बोर्ड पर भी प्रदर्शित होगी। .. उद्यमी को प्रेषित की गयी रिव्यू (Query) पर रेस्पॉंस (Response) को (5 दिन के अन्दर जमा करना होगा। यदि उद्यमी 75 दिन के अन्दर रिव्यू (Query) में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो नोडल विभाग के अधिकारी को आवेदन पर अग्रेतर कार्यवाही करने की छूट होगी। .. नोडल विभाग द्वारा मूल्यांकन के उपरान्त उन आवेदनों का चयन कर सकता है जिन्हें एजेंडा नोट मैं शामिल करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात नोडल विभाग एजेंडा नोट अपलोड कर चयनित आवेदनों को सक्षम स्तर की अधिकृत समिति को अग्रेषित कर सकता है। .. अधिकृत समिति अथवा सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त संबंधित विभाग उद्यमी के द्वारा भरे गये आवेदन के सापेक्ष दिये गये digitally signed LoC अथवा signed Loc की कापी अपलोड कर सकेगा, जो कि स्वतः ही उद्यमी के दूवारा भरे गये आवेदन के सापेक्ष अपलोड होगी। साथ ही इसकी अद्यतन सूचना उद्यमी को उसके लॉग इन आई.डी. में स्थित डैश बोर्ड पर भी प्रदर्शित होगी एवं उसके द्वारा Loc को पोर्टल से डाउनलोड भी किया जा सकेगा | .. विभाग GGT अनुमोदित कर जारी की गई digitally signed LoC अथवा signed LoC के पश्चात disbursal हेतु आवेदन भी इस पोर्टल के माध्यम से ही किये जाएंगे। साथ ही इसकी अद्यतन सूचना उद्यमी को उसके लॉग इन आई.डी. A स्थित sea बोर्ड पर भी प्रदर्शित होगी। .. विभाग GGT विभागीय इंसेंटिव (Incentives) व कन्सेशन (Concessions) के disbursal हेतु यदि किसी आवेदन के सम्बन्ध मे CA / CE तथा किसी जनपद स्तरीय अधिकारी से कोई अभिमत / रिपोर्ट कि आवश्यकता है तो उससे भी पोर्टल के माध्यम से ही माँगा जाएगा।

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