अत्यन्त महत्वपूर्ण
संख्या-] /2026/420/90-सं-2-2026-48सं (ज)/86टी0सी0
जे0पी0 सिंह-ाा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
4-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
संसदीय कार्य अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 04 फरवरी, 2026
विषय- संसद/राज्य विधान मण्डल सत्र की अवधि A मण्डल/जिलास्तर पर गठित समस्त समितियों जिनमें राज्य विधान मण्डल/संसद के
माननीय सदस्य, सदस्य नामित हों,की बैठकें...
अत्यन्त महत्वपूर्ण संख्या-] /2026/420/90-सं-2-2026-48सं (ज)/86टी0सी0 जे0पी0 सिंह-ाा, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, 4-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। संसदीय कार्य अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 04 फरवरी, 2026 विषय- संसद/राज्य विधान मण्डल सत्र की अवधि A मण्डल/जिलास्तर पर गठित समस्त समितियों जिनमें राज्य विधान मण्डल/संसद के माननीय सदस्य, सदस्य नामित हों,की बैठकें आयोजित न किया जाना | महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश ASA-439/AAG-A-2-(8E(st)/86, दिनांक 27-09-998 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये हैं कि मण्डल/जिला आदि विभिन्न स्तरों पर गठित समस्त ऐसी समितियां जिनमें माननीय सांसद अथवा राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्य, सदस्य नामित हों, की doh उस अवधि में आहूत न की जायें, जब लोक सभा/राज्य सभा अथवा राज्य विधान मण्डल का सत्र चल रहा हो। यदि ऐसी बैठकों का आयोजन किया जाना अपरिहार्य हो तो इन बैठकों का आयोजन तभी किया जाय जब लोक सभा/राज्य सभा अथवा राज्य विधान मण्डल का अधिवेशन लगातार तीन दिन के लिये स्थगित Sl 2- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का प्रथम सत्र, 2026 दिनांक 09 फरवरी, 2026 से प्रारम्भ हो रहा है। उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य विधान मण्डल के सत्र के दौरान जिला/मण्डल आदि विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों की बैठकों के आयोजन के संबंध में उपरोक्त शासनादेश Mai 2-09-998 में निहित आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय, जे०्पी० TAe- I प्रमुख सचिव। संख्या-।/2026/420/()/90-सं-2-2026 तद्दिनांक प्रतिलिपिः- () समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 50प्र0 शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त शासनादेश में निहित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों एवं कार्यालयाध्यक्षो एवं मण्डल/जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्राथमिकता पर निर्गत करने का कष्ट करें।
(2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी केअवलोकनार्थ।
(3) निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
(4) निजी सचिव, मा0 नेता सदन विधान परिषद को मा0 नेता सदन के अवलोकनार्थ।
(5) प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
(6) प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) निजी सचिव, मुख्य सचिव, 50प्र0 को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
(8) संसदीय कार्य विभाग के समस्त अधिकारी/समस्त अनुभाग।
(9) गार्ड फाइल। आज्ञा से मृदुला मिश्रा विशेष सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।