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Date: 2026-03-01 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में

Issued by गृह विभाग · गृह विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** This report, dated March 1, 2026, details the administrative and financial approvals for the construction of non-residential buildings for the Uttar Pradesh Police Department across various districts in the state. It outlines the financial allocations for the fiscal year 2025-26 for specific projects. The projects must be completed by March 31, 2026. **Key Points / Main Content** * **Project Approvals:** * Administrative and financial approvals are granted for the construction of non-residential buildings for the Police Department. * Projects cover various districts and include police outposts, cyber police stations, hostels, and other infrastructure. * Approvals are subject to specific conditions outlined in the document. * **Financial Allocations:** * Financial allocations are approved for the fiscal year 2025-26, with amounts specified in column 5 of the attached table. * A total of ₹2548.75 lakhs is allocated for these projects. * Expenditure is to be charged to account code 4055002070600. * **Conditions for Project Execution:** * Agreements with construction agencies must ensure high-quality work completed within the stipulated time and budget. * Necessary statutory and environmental clearances must be obtained before commencing construction. * Construction plans must be approved by the local development authority. * Projects must avoid duplication with existing or planned initiatives. * No significant project alterations without prior approval. * Adherence to financial guidelines and timely completion are mandatory. * Funds are to be spent only on the approved work/item. * Labor cess must be paid to the Labor Department. * Equipment procurement must adhere to the guidelines for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). * Funds will be released in accordance with Office Order no. 6/2025/B-1-352/Das-2025-231/2025, dated 27.03.2025. * Focus on avoiding the duplication of work. * Technical approval from relevant authority should be obtained. * Buildings must be constructed to be friendly/barrier free for persons with disabilities, in accordance with the Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021. * GST will be as per rules. * Approved amount not to be kept in bank/post office account. * **Compliance and Reporting:** * All relevant financial regulations and government orders must be followed. * Stricter adherence to percentage charges and financial management guidelines are required, aligning with recent mandates. * The physical progress and fund release must be updated on the CMIS portal, in line with established protocols. **Impact Analysis** **Uttar Pradesh Police Department** * **Impact:** Enhanced infrastructure and facilities to improve operational efficiency. * **Action Required:** Ensure compliance with all conditions, timely project completion, and proper utilization of funds. **Construction Agencies (e.g., UP Awas Vikas Parishad, UP Rajkiya Nirman Nigam)** * **Impact:** Responsible for executing the construction projects within the allocated budget and timeframe, adhering to quality standards. * **Action Required:** Sign agreements, obtain necessary approvals, and complete projects per the outlined conditions. **Local Development Authorities** * **Impact:** Responsible for reviewing and approving construction plans in accordance with local regulations. * **Action Required:** Review construction plans and provide approval as required. **Finance Department** * **Impact:** Oversees the financial aspects of the projects, including budget allocation and expenditure monitoring. * **Action Required:** Ensure funds are released and utilized in accordance with financial regulations.

Key Entities Referenced

U.P. Police Headquarters: Responsible for proposing and overseeing construction of non-residential buildings for the Uttar Pradesh Police Department. U.P. Police Housing Corporation Ltd: An agency involved in the construction of non-residential buildings for the Uttar Pradesh Police Department. Uttar Pradesh: The state where the policy is applicable for police infrastructure projects. Annavi Dinesh Kumar: Special Secretary, U.P. Government, issuing the administrative and financial approvals. Department of Home (Police) Section-7: A department or section responsible for matters relating to the police force.
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AEAT-32/2026/I/256247/2026/00-6-7099-739-2025 प्रेषक, अन्नावि दिनेशकुमार, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ | गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 04-03-2026 विषय:- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पुलिस विभाग के अनावासीय भवतनों के निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-विविध नामित/2024(पु0चौ0कुलपहाड़) दिनांक 27.04.2026, TATXS-38-2022 दिनांक 49.02.2026, taT<¥TM-0-2022 दिनांक 48.02.2026, ग्यारह-47-2022(उन्नाव) दिनांक 48.02.2026, ग्यारह-63-2024(69) दिनांक 7.(2.2025, ग्यारह-44-2022 दिनांक 42.02.2026, taIxe-73-2022 दिनांक 2.02.2026, ग्यारह-79/2025(7) दिनांक 20.42.2025, ग्यारह-264/2024 दिनांक 24.02.2026, ग्यारह-252-2024 दिनांक 49.02.2026, ग्यारह-756-2020(3) दिनांक 27.04.2026, ग्यारह-300/2046 दिनांक 20.44.2025, ग्यारह-208(44)- 2024 दिनांक 25.44.2025 एवं ग्यारह-446-2047 दिनांक 23.02.2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के कालम -2 में उल्लिखित पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कालम-4 में अंकित धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कालम-5 में अंकित धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते Se (धनराशि रू0 लाख में) क्रम विवरण कार्यदायी संस्था समिति द्वारा वित्तीय संख्या अनुमोदित feat लागत वर्ष 2025-26 मे प्रस्तावित आवंटन 4. जनपद चित्रकूट के तहसील मानिकपुर के अंतर्गत | उ० प्र० आवास 93.24 93.24 ग्राम कल्याणपुर में स्थापित नवीन पुलिस चौकी | विकास परिषद कल्यानपुरके निर्माणकार्यके सम्बन्ध में 2. जनपद बाँदा में परिक्षेत्रीय साइबर थाना के | उ० प्र० राजकीय 448 45 48.45 प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्यके सम्बन्ध में। निर्माण निगम 3, जनपद बस्ती के ग्राम गोटा में साइबर थाने के | उ० To राजकीय 382.27 382.27 प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में। निर्माण निगम 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4. जनपद उन्नाव के थाना गंगाघाट में 48 क्षमता के उ० प्र० राजकीय 322.53 322.53 हे . निर्माण निगम हॉस्टल ATH एवं 04 विवेचना कक्ष के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में। 5. 2वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर में ओवर हेड टैंक | 3० प्र० राजकीय | 53.46 53.46 पास एक नया बोरिंग कराने के सम्बन्ध में। निर्माण निगम धर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यातायात की सुरक्षा | उ० प्र० प्रोजेक्ट 269 63 269 63 की दृष्टी से जनपद कन्नौज के थाना सौरिख के कारपोरेशन लि० अंतर्गत नवीन पुलिस चौकी सौरिख (चैनिज किमी ० 454+700 राइट साइड) के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में। 7. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यातायात की सुरक्षा | Jo Yo प्रोजेक्ट 257.67 257.67 की दृष्टी से जनपद कन्नौज के थाना तालग्राम के कारपोरेशन लि० अंतर्गत नवीन पुलिस चौकी तालग्राम (चैनिज किमी ० 477+460 राइट साइड) के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 7 जनपद आजमगढ़ के थाना अतरौलिया के ग्रामीण अभियंत्रण | 76.94 76.94 बाउण्ड्रीवाल एवं मेन गेट का निर्माण कार्यके विभाग सम्बन्ध में। जे जनपद बलिया की पुलिस लाइन में सी0सी0 रोड के | 3० प्र० पुलिस 433.23 433.23 04 नग निर्माण कार्य आवास निगम 40. जनपद बदायूं की पुलिस लाइन परिसर में उ० प्र० पुलिस 489.44 489.44 इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में। आवास निगम लि० 44. जनपद बदायूं के सर्किल उल्लानी में क्षेत्राधिकारी उ० प्र० पुलिस 96.28 96.28 कार्यालय का निर्माण कार्यके सम्बन्ध में आवास निगम लि० 42. जनपद बलिया के थाना दोकटी के पूरब से पश्चिम उ० प्र० पुलिस 74.23 74.23 तरफ व उत्तर से दक्षिण (पश्चिम एवं दक्षिण) की आवास निगम लि० तरफ बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में। 43. जनपद ALS की पुलिस लाइन में स्थित परिवहन उ० प्र० पुलिस A7.34 47.3 ' शाखा में बी०बी ०आई० पी० के प्रयोगार्थ वाहनों आवास निगम लि० हेतु टीन शेड के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में। 44. पुलिस लाइन बागपत में कर्मचारियों के कल्याणार्थ | Ato एंड डी० एस० | 434.43 434.43 हेतु परेड ग्राउंड स्थित, सेल्यूटिंग बेस मंच के दोनों | जल निगम तरफ, टीन शेड के निर्माण के कार्य के समबन्ध में। कुल योग 2548.75 2548.75 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम/शर्तें- q. निर्माण कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था से उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण जाने तथा कार्यदायी संस्था द्वारा किसी भी दशा में कार्यों की लागत में कोई पुनरीक्षण न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिए जाय। 2. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक बैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। 3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। 4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना॥/कार्य क्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। 5. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराया जाएगा। 6. पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कराया जाय। परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के शासनादेश दिनांक 27.06.2077 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता/आडिट आपत्ति हेतु उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे। 8. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। 9. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। 0. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.20(7 में दी गयी व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा। 7. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप ASAT-6/2025/at- -352/z4-2025- 23/2025, दिनांक 27.03.2025 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो। 42. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व मे किसी अन्य योजना/खोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। यह भी सुनिश्चित करेगें कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नही हो रही है। 3. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-42 के प्रस्तर-348 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय की होगी। 44. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनदेश AO -5/202 Tze FO-65-203/2/209-2, दिनांक 45 जनवरी, 2024 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 202(" दिये गये प्रावधानों के अनुसार उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये 5. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा। 6. जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार देय होगी। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हों। I7. स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखा जायेगा। 8. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |49. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका से सुसंगत, प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। 20. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सेंटेज चार्जज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के नवीनतम शासनादेश ASAT-0/2023/0-2-60/z4-2023-7(4)/75 दिनांक 47.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-47(4)/75 दिनांक 49.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की भौतिक प्रगति, धनराशि अवमुक्त तथा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज किये जाने आदि के संबंध में नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 22. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 34.03.2026 तक कर लिया जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,48,75,000 ( रुपये TAT करोड़ अड़तालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002070600 पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण मानक मद 24 Fed निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 7 के कार्यालय ज्ञाप HEAT - 6/2025/at--352/e4-2025-23/2025, दिनाँक- 27- ara, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, अन्नावि दिनेशकुमार विशेष सचिव। WAT- 32/2026/I/256247/2026/0 0-6-7099-739-2025, तद्‌ दिनांका प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- on. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज | . महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज | . पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ। . अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, लखनऊ। . प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ। . प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लि0, लखनऊ। . निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्‌, लखनऊ। OO -++5 W DY = . प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरोशन लि0, लखनऊ। 9. प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ | I0. संबंधित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक । 44. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ | 42. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ। 43. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ। 4, संबंधित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, SOW | 45. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ। 46. वित्त (व्यय-नियंत्रण) ATATT-2 7. गार्ड फाइल हेतु | आज्ञा से, दीपक पटेल अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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