Home India आयुष विभाग (12-01-2023 से पूर्व चिकित्सा- शिक्षा विभाग) स्‍वामी कल्‍याणदेव राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्‍सा...
Date: 2026-05-29 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

स्‍वामी कल्‍याणदेव राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्‍सालय, मुजफ्फरनगर में पंचकर्म भवन निर्माण कार्य हेतु तृतीय किश्‍त अवमुक्‍त किये जाने के संबंध में।

Issued by आयुष विभाग (12-01-2023 से पूर्व चिकित्सा- शिक्षा विभाग) · आयुष विभाग (12-01-2023 से पूर्व चिकित्सा- शिक्षा विभाग)

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सख्ं ‍या-‍15‍/2026/1085/96-आयुष-1-2026/ई0-1764802 प्रेषक, रंजन कुमार, प्रमुख सचिव, उत् तर प्रदेश शासन। सेवा में, ननदेशक, आयुवेद सेवाय,ें उत् तर प्रदेश लखनऊ। आयुष‍अनुभाग-1 लखनऊ‍दिनाकं ‍29.05.2026 पवषय- स् वामी कल् यािदेव राजकीय आयुवेद महापवद्यालय एवं चिककत् सालय, मजु फ्फरनगर में पंिकम म भवन ननमामि काय म हेतु ततृ ीय ककश्त अवमुक्ट् त ककये जाने के संबंध में। महोदय, उपयुकम त पवषयक अपने पत्र संख् या-20/502/का0नन0/2026-27/योजना, ददनाकं 17 अप्रैल, 2026 का संदभ म ग्रहि करने का कष् ट करें। 2- इस संबंध में मुझे यह कहने का ननदेश हुआ है कक स्व ामी कल् यािदेव राजकीय आयुवेद महापवद्यालय एवं चिककत् सालय, मुजफ्फरनगर में पंिकम म भवन ननमामि काय म हेतु शासनादेश संख् या-03/2024/6361/001- 1764802, ददनांक 20.02.2024 द्वारा धनराशश रू0-843.57 लाख की प्रशासकीय स्वीकृनत एव ं उक्ट्त के क्रम में प्रथम ककश्त के रूप में धनराशश रू0-100.00 लाख तथा शासनादेश संख् या-20/2025/2299/001-96-आयुष- 1-2025-ई0पत्रा0-1908683, ददनांक 25.07.2025 द्वारा द्पवतीय ककश्त के रूप में धनराशश रू0-500.00 लाख अथामत अद्यतन कुल धनराशश रू0-600.00 लाख अवमुक्ट् त की जा िुकी है। िालू पवत् तीय वष म 2026-27 में अनुदान संख् या-33 के अन् तगतम प्रश् नगत ननमामि काय म हेतु ततृ ीय ककश्त के रूप में धनराशश रू0-200.00 लाख (रूपया दो करोड़ मात्र) अवमुक्ट् त ककये जाने की ननम् नशलणखत शतों एवं प्रनतबन्ध ों के अधीन श्री राज् यपाल सहष म स् वीकृनत प्रदान करते हैं- (1)- पवत् त (आय-व् ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कायामलय-ज्ञाप ददनॉक-28-03-2026 एवं समय-समय पर ननगतम अन् य मागदम शी शासनादेशों/ननयमों में उल्ल्लणखत ददशा-ननदेशों का पिू म अनुपालन सुननल्श्ित ककया जायेगा। (2)- प्रायोजना अन्त गतम संबंचधत उपकरि/संयंत्र के क्रय में सुसंगत पवत् तीय ननयमों तथा लघु एव ं मध् यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा ननगतम जेम पोटमल से सम् बल्न्धत शासनादेश संख् या-57/18-2-2024- 97(ल0उ0)/2016, ददनांक 26 नवम् बर, 2024 का अनपु ालन सुननल्श्ित ककया जायेगा। (3)- प्रायोजना को स् वीकृत लागत में पूि म कराने का दानयत् व ननदेशक, आयुवेद सेवाएँ, उ0प्र0 तथा कायदम ायी संस्थ ा का होगा। प्रायोजना का कोई पनु रीक्षि अनुमन् य नहीं होगा। पररयोजना को यथावश्य कता ननरीक्षि करने तथा पुि म गिु वत् ता के साथ ननयत समयावचध में पूि म करने का दानयत् व ननदेशक आयुवेद सेवाएँ, उ0प्र0 का होगा। (4)- बजट प्रापवधान के सापेक्ष धनराशश की उपलब्धता का दानयत्व ननदेशक, आयुवेद, उ0प्र0 तथा सम् बल्न्धत प्रधानािाय म का होगा। ननदेशक, आयुवेद, उ0प्र0 तथा सम् बल्न्धत प्रधानािाय म द्वारा बजट प्रापवधान के सापेक्ष अवशेष धनराशश की उपलब्धता की ल्स्थनत में अवमुक्ट्त धनराशश को आवंदटत/व्यय 1- यह शासनादेश इलेक्ट्राननकली जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाक्षर की आवश्य कता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वबे साइट स े सत् यापपत की जा सकती है।ककया जायेगा। अवमक्ट्ु त धनराशश का आहरि एव ं व् यय आवश् यकतानुसार एवं ननयमानुसार ककया जायेगा। स्वीकृत धनराशश को ककसी पोस् ट आकफस/बकैं खाते में नहीं रखा जायेगा। (5)- प्रायोजना का ननमािम काय म ननधारम रत लागत में ससमय पिू म कराया जाना सुननल्श्ित ककया जाये, ल्जससे टाईम ओवर रन एवं कास् ट ओवर रन की ल्स्थनत उत् पन् न न हो। इस हेतु पवत् त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा ननगतम शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/ दस-2017-एम-04/2017, ददनांक 21.06.2017 एव ं अन् य सुसंगत शासनादेशों/ननयमों के अनुसार कायवम ाही की जाएगी। (6)- प्रश्नगत धनराशश ल्जस काय/ममद हेतु अवमक्ट्ु त की जा रही है उसका उपयोग ननयमानुसार उसी काय/ममद हेतु ककया जायेगा। इस हेतु ननदेशालय स् तर पर एक लेजर बनाया जायेगा, ल्जसको ननयशमत रूप से अद्यावचधक रखने का उत् तरदानयत् व ननदेशक, आयुवेद, उ0प्र0 का होगा। (7)- ननदेशक, आयुवेद/संबचं धत प्रधानािाय म तथा कायदम ायी संस्था द्वारा काय म सम्पाददत करत े समय पवत्त पवभाग/लोक ननमािम पवभाग द्वारा समय समय-समय पर ननगतम सुसंगत शासनादेशों एवं अन् य संगत प्रापवधानों का अनुपालन सुननल्श्ित करते हुए अवमुक्ट्त धनराशश का व्यय ककया जायेगा। (8)- प्रायोजना में प्रस्तापवत की गयी मात्राओं/प्रापवधानों/दरों के औचित्य की पूि म ल्जम्मेदारी ननदेशक, आयुवेद, उ0प्र0 तथा कायदम ायी सस्ं था की होगी। पररयोजना में प्रस्तापवत की गयी मात्राओं को ननमामि/स्थ ापना के समय ननयमानुसार सुननल्श्ित ककये जाने का पूि म उत् तरदानयत् व ननदेशक, आयुवेद, उ0प्र0 तथा कायदम ायी संस्था का होगा। (9)- प्रायोजना की उत् तरवती ककश्त ें ननगतम ककये जाने हेतु आयुष अनुभाग-2,उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख् या-461/96-आयुष-2-2019-09(बी)/2018, ददनॉक 13-03-2019 एवं अन् य सुसंगत शासनादेशों/ननयमों का पिू म अनुपालन सुननल्श्ित ककया जाय। (10)- उक्ट् त धनराशश को व् यय करने के पूव म की जाने वाली समस् त औपिररकताओं की पनू त म अननवायतम : सुननल्श्ित कर ली जाय। यह भी स्प ष् ट ककया जाता है कक उक्ट् त धनराशश को पवभागाध् यक्ष/ननयंत्रक अचधकारी के ननवतम न पर रख े जाने के मात्र से ककसी प्रकार के व् यय करन े का प्राचधकार नहीं शमल जाता है। ल्जन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और पवत् तीय ननयम संग्रहों तथा स् थायी आदेशों के अंतगतम राज् य सरकार/केन् र सरकार अथवा अन् य सक्षम प्राचधकारी की स् वीकृनत पवभागाध् यक्ष/ननयंत्रक अचधकारी द्वारा प्राप् त की जानी हो, उन मामलों में धनराशश व् यय करन े के पूव म ऐसी स् वीकृनत सुसंगत ननयमों के अंतगतम ननयमानुसार आवश् यक प्राप् त कर ली जाय। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को िालू पवत्तीय वष म 2026- 27 के आय-व्ययक में अनिु ान‍संख्या 033 लखे ा‍शीषकष 4210018000500 आयुवेददक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल मानक‍मि 24 वहृ त ् ननमामि काय म के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश पवत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कायालम य ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026- 231/2026, ददनाकं - 28-माि,म 2026 में प्रशासकीय पवभाग को उक्ट्तवत प्रनतननधाननत अचधकार के अंतगतम ननगतम ककये जा रहे है। भवदीय, रंजन कुमार प्रमुख सचिव। 1- यह शासनादेश इलेक्ट्राननकली जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाक्षर की आवश्य कता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वबे साइट स े सत् यापपत की जा सकती है।संख्‍या-‍15‍/2026/1085/96-आयुष-1-2026, तद्दिनाकं । प्रततललपि ननम् नशलणखत को सूिनाथ म एवं आवश् यक कायवम ाही हेतु प्रेपषत:- 1- महालेखाकार (लखे ा एव ं हकदारी) प्रथम/द्पवतीय, उ0प्र0 प्रयागराज। 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्पवतीय, उ0प्र0 प्रयागराज। 3- पवत् त ननयत्रं क, आयुवेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ। 4- संबंचधत मुख् य कोषाचधकारी (द्वारा ननदेशक आयवु ेद)। 5- संबंचधत प्रधानािाय/म अधीक्षक, राजकीय आयुवेद महापवद्यालय एवं चिककत् सालय मुजफ्फरनगर (द्वारा ननदेशक आयुवेद)। 6- प्रबंध ननदेशक/संबचं धत पररयोजना अचधकारी, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्ट कारपोरेशन शलशमटेड। 7- आयुष अनुभाग-2/पवत् त (व् यय-ननयंत्रि) अनुभाग-3/पवत् त(आय-व् ययक) अनुभाग-1/2 8- गाड म फाइल। आज्ञा से, बजरंगी मौया म अनु सचिव। 1- यह शासनादेश इलेक्ट्राननकली जारी ककया गया है, अत: इस पर हस्त ाक्षर की आवश्य कता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वबे साइट स े सत् यापपत की जा सकती है।

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