Official Gazette Notification Text
Official Transcriptउत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प Ud रजिस्टेशन अनुभाग-2 संख्या : 3/2026/73/94-2-2026-700(08)/2026 लखनऊ, दिनांक : 05 फरवरी, 2026 अधिसूचना आदेश उत्तर प्रदेश राज्य की अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 7899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 899) की धारा 9 की उपधारा (।)) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के...
उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प Ud रजिस्टेशन अनुभाग-2 संख्या : 3/2026/73/94-2-2026-700(08)/2026 लखनऊ, दिनांक : 05 फरवरी, 2026 अधिसूचना आदेश उत्तर प्रदेश राज्य की अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 7899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 899) की धारा 9 की उपधारा (।)) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड Bra इन्टरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग प्रोजेक्ट (यूपीएग्रीज) हेतु नीचे अनुसूची के स्तम्भ- में उल्लिखित कम्पनियों को स्तम्भ-2 में वर्णित प्रयोजनों हेतु Gat अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित लिखत के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं- अनुसूची | कम्पनी | विवरण/प्रयोजन | छूट की सीमा | लिखत की प्रकति | a ee 2 स्5 ३ 4 कसशझऊझ एक्काब्रिज एक्काकल्चर परियोजना की 00% उत्तर प्रदेश राज्य की कम्पनी, | स्थापना के लिये औद्योगिक क्षेत्र में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में संयुक्त | 60 एकड़ भूमि आवंटित होने पर। यथासंशोधित भारतीय अरब स्टाम्प अधिनियम 4899 अमीरात। (अधिनियम संख्या 2, सन्
899) की अनुसूची-।ख के अनुच्छेद-35 के अधीन OST | इनोवा Ut | जेवर एअरपोर्ट के निकट Ut 00% उत्तर प्रदेश राज्य की फूड पार्क। | एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिये अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक यथासंशोधित भारतीय विकास प्राधिकरण में 50 एकड़ स्टाम्प अधिनियम 899 भूमि आवंटित होने पर। (अधिनियम संख्या 2, सन्
899) की अनुसूची-।ख के अनुच्छेद-35 के अधीन TST | इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक््त छूट निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन होगी :- 4- XT शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति, ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक प्रत्याभूति की विधिमान्यता अवधि उपरोक्त I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।कम्पनियों हेतु पात्र विनिधान अवधि से कम से कम एक वर्ष अधिक तक की होगी। स्वीकार्यता अवधि के भीतर व्यवसायिक संचालन प्रारम्भ करने पर बैंक प्रत्याभूति वापस कर दी जायेगी। 2- इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से यूपीएग्रीज परियोजना की प्रभावी अवधि तक प्रवृत्त होंगे। यदि किन्ही कारणों से Sad परियोजना समाप्त की जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त छूट उक्त परियोजना के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहत मानी जायेगी। आज्ञा से, अमित गुप्ता प्रमुख सचिव। संख्या : 3/2026/73()/94-2-2026-700(08)/2026 दिनांक : 05 फरवरी, 2026 प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 05 फरवरी, 2026 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 400 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का HY करें। सुधीर कुमार विशेष सचिव | I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।संख्या : 3/2026/73(2)/94-2-2026-700(08)/2026 दिनांक : 05 फरवरी, 2026 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I- अपर मुख्य सचिव, Alo मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन। 2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन। 3- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन। 4- अपर मुख्य सचिव, समन्वय विभाग, उ०प्र० शासन। 5- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०। 6- समस्त मण्डलायुक्त, Soyo | 7- आयुक्त Ud सचिव, राजस्व परिषद्, ovo लखनऊ। 8- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०। 9- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, Soyo | 0- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), FoYo | - समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०। 2- विधायी अनुभाग-7 3- भाषा अनुभाग-5 4- गार्ड फाइल। आज्ञा से, शिव कुमार उप सचिव। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।UTTAR PRADESH SHASAN STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2 The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. 3/2026/73/94-2-2026- 700(08) /2026 dated : 05 February, 2026
NOTIFICATION
Order No. 3/2026/73/94-2-2026-700(08) /2026 Lucknow, Dated : 05 February, 2026 In exercise of the powers under clause (a) of sub-section () of section 9 of the Indian Stamp Act, 899 (Act No. 2 of 899), as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit, from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the stamp duty chargeable in relation to the instruments mentioned in Column-4 of the Schedule below, for the Uttar Pradesh Agricultural Growth and Rural Enterprises Ecosystem Strengthening Project (UPAGREES) to the companies mentioned in (-0प्रागा- of the said Schedule for the purposes described in Column-2, to the extent mentioned in Column-3 of the said Schedule.
SCHEDULE Company Description/Purpose Extent of Nature of Instruments Remission 2 3 |. 4 Aqua On the 60 Acres of land allotted in 00% Lease under Article 35 of Bridge industrial area for setting up the Schedule I-B of the Company, Aqua Culture project Indian Stamp Act, 899 UAE (Act No. 2 of 899) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh.
Innova Agri} On the 50 Acres of land allotted in 00% Lease under Article 35 of Food Park | Yamuna Expressway Industrial the Schedule I-B of the Development Authority for Indian Stamp Act, 899 establishing Agri Export Hub in (Act No. 2 of 899) as proximity of Jewar Airport. amended in its application to the State of Uttar Pradesh.
The aforesaid remission, under this notification, shall be subject to the
following terms and conditions :- I- Irrevocable bank guarantee equivalent to the amount of the stamp duty remission, in favour of the District Magistrate of the concerned district, shall be presented before the Registering Officer at the time of registration of such deed.
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।The validity period_of the bank guarantee should be minimum up to more than one year than the eligible investment period for the above companies. At the start of the commercial operation within the admissible period, bank guarantee will be released.
2- The provisions mentioned in this notification shall remain in force from the date of publication of this notification in the Official Gazette till the effective period of the UPAGREES project. In case, the said project comes to end, by any means, the remission granted under this notification shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the said project.
By Order, Amit Gupta Pramukh Sachiv.
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।