Home India सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग कबरई बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की कृषक भूमि ए...
Date: 2026-03-15 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

कबरई बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की कृषक भूमि एवं पुनर्वास की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

Issued by सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग · सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कबरई बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों की कृषक भूमि के अधिग्रहण और पुनर्वास परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹65 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस शासनादेश का उद्देश्य परियोजना के कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों और समय सीमा के भीतर पूर्ण करना है। इसमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को भूमि क्रय और पुनर्वास संबंधी व्यय के लिए कड़े दिशा-निर्देश और शर्तें जारी की गई हैं। **मुख्य बातें** * **वित्तीय आवंटन और लेखा:** * चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹65,00,00,000 (पैंसठ करोड़ रुपये) की धनराशि स्वीकृत की गई है। * यह व्यय अनुदान संख्या-94, लेखाशीर्षक 4701-39-051-05-14-60 (भूमि क्रय) के अंतर्गत किया जाएगा। * **परियोजना प्रबंधन और गुणवत्ता:** * कार्य की विशिष्टताओं, मानकों और गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। * परियोजना के सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी मद (कार्य) में किया जाएगा जिसके लिए वह आवंटित है। * **नियम और अनुपालन:** * धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका और समय-समय पर जारी शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। * विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना के लिए पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धन प्राप्त नहीं किया गया है, ताकि कार्यों की पुनरावृत्ति (Duplicacy) न हो। * **वैधानिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताएं:** * निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम स्तर से सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां और पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। * भूमि क्रय की प्रक्रिया सुसंगत वित्तीय नियमों और पारदर्शी व्यवस्था के अधीन संपन्न की जाएगी। **प्रभाव विश्लेषण** **सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (उत्तर प्रदेश):** **प्रभाव:** विभाग पर परियोजना के क्रियान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण और बजटीय प्रबंधन की सीधी जिम्मेदारी होगी। **आवश्यक कार्रवाई:** विभाग को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्य शुरू करना होगा तथा प्रगति की निगरानी CMIS पोर्टल के माध्यम से करनी होगी। **प्रभावित कृषक और ग्रामीण:** **प्रभाव:** डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों की भूमि के अधिग्रहण और उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। **आवश्यक कार्रवाई:** ग्रामीणों को नियमानुसार मुआवजे और पुनर्वास की प्रक्रिया में विभागीय निर्देशों का पालन करना होगा। **वित्त एवं लेखा विभाग (महालेखाकार):** **प्रभाव:** आवंटित भारी धनराशि के उपयोग और लेखांकन की निगरानी का दायित्व। **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि व्यय निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार हो रहा है और उपयोग प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त हों।

Key Entities Referenced

कबरई बांध परियोजना: मुख्य बुनियादी ढांचा परियोजना जिसके डूब क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषक भूमि एवं पुनर्वास परियोजना: बांध से प्रभावित किसानों की भूमि के अधिग्रहण और उनके विस्थापन के बाद पुनर्वास के लिए शुरू की गई विशिष्ट पहल। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश: परियोजना के क्रियान्वयन, बजट प्रबंधन और तकनीकी मानकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक विभाग। वित्तीय हस्तपुस्तिका (Financial Handbook): स्वीकृत धनराशि के व्यय और वित्तीय नियमों के पालन के लिए संदर्भित प्रमुख नियामक नियमावली। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग: शासन का वह विभाग जिसके दिशा-निर्देशों और कार्यालय ज्ञापों के अधीन वित्तीय अनुमतियाँ और बजट आवंटन की प्रक्रिया संचालित होती है।
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6- (cid:466)व(cid:215) त िनयं(cid:287)क, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ। 7- अनु सिचव(लेखा) एवं नोडल अिधकार(cid:547), ऑन लाइन बजट आवंटन, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0 शासन। 8- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता(सूचना (cid:292)णाली संगठन)/नोडल अिधकार(cid:547), CMIS पोट(cid:91)ल, िसंचाई एंव जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ। 9- (cid:466)व(cid:215) त (cid:229) यय िनयं(cid:287)ण अनुभाग-8, उ0(cid:292)0शासन। 10- गाड(cid:91) बुक। आ(cid:163)ा स,े राजीव कुमार व(cid:215) स संयु(cid:200) त सिचव। 1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । 2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है

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